अरुणाचल प्रदेश पेंशन योजना - विधवा पेंशन, वृध्दावस्था, विकलांगता भत्ता, (Pension Scheme Registration)
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Arunachal Pradesh Pension Yojana (इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना)
अरुणाचल प्रदेश पेंशन योजना – जो लोग वर्ध है या फिर विकलांग है या विधवा महिला राष्ट्रिय पेंशन योजना के लिए पात्र है यह लोग पेंशन के लिए आवेदन कर पेंशन प्राप्त कर सकते है पेंशन योजना के अंतरगत Old Age Pension Yojana में 1,700/- per month व WIDOW PENSION YOJANA में 2000/- per month, DISABILITY PENSIONYOJANA में 2,000/- per month सरकार कि और से इस योजना का लाभ मिलता है देश में बूढ़े बुजर्क लोगो को 60 वर्ष विकलांग लोगो व विधवा महिलाओ आदि को सरकार द्वारा सहायता दी जाती है आज किस आर्टिकल में हम जानेगे कि कैसे आप पेंशन योजना का लाभ ले सकते है कैसे पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते है आदि जानकरी
Pension Yojana List पेंशन योजना पंजीयन फॉर्म के लिए अधिकारिक वेबसाइट जिन लाभार्थी को पेंशन योजना का लाभ मिलता है उनकी सूचि ऑनलाइन कर दी जाती है जिसके बाद आप पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थीयो कि लिस्ट ऑनलाइन चेक कर सकते है Arunachal Pradesh Pension Yojana 2023
Overview Pension Yojana Arunachal Pradesh
योजना का नाम | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना |
Department | समाज कल्याण विभाग |
स्टेट | अरुणाचल प्रदेश पेंशन योजना |
योजना का लाभ | प्रति महिना पेंशन वर्ध पेंशन 1700 रु विधवा पेंशन 2000रु विकलांग पेंशन 2000 रु |
पात्रता | Old Age Pension के लिए 60 कम से कम आयु , विधवा महिला व विकलांग व्यक्ति या महिला |
आवश्यक दस्तावेज | आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज़ फोटो, राशन कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर , योजना सम्बन्धित प्रमाण पत्र |
आवेदन प्रोसेस | ऑफलाइन / ऑनलाइन |
आवेदन फीस | 0.00/- |
आवेदन कब करे | योजना के लिए कभी आवेदन कर सकते है इसके लिए कोई तय समय सीमा नहीं है |
डाउनलोड फॉर्म | https://pension.arunachal.gov.in/?page_id=37 |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://pension.arunachal.gov.in/ |
हेल्पलाइन नंबर | Phone No. 0360-2244281/ Fax No. 0360-2350294 |
Old Age Pension Yojana Arunachal Pradesh – वर्द्धा पेंशन योजना अरुणाचल
वर्द्धा पेंशन योजना – इस पेंशन योजना के तहत वर्द्ध व्यक्ति जिनकी आयु 60 वर्ष हो चुकी है उन्हें अरुणाचल सरकार की और से पेंशन दी जाती है इसमें कुछ हिसा केंद्र सरकार देती है व कुछ हिसा राज्य सरकार देती है 60-79 वर्ष तक के व्यक्ति को हर महिना 1700 रु पेंशन मिलती है जिसमे 1500 रु राज्य सरकार व 200 रु केंद्र सरकार भुगतान करती है एसे ही जिनकी आयु 80 से ऊपर है उन्हें 1500 रु राज्य सरकार व 500 रु केंद्र सरकार भुगतान करती है |
Required documents and eligibility old age pension - आवश्यक दस्तावेज व पात्रता old age Pension
60 वर्ष और उससे अधिक आयु का जन्म प्रमाण पत्र (राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित)
पीआरसी प्रमाणपत्र की जेरोक्स कॉपी। (राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित)
बीपीएल प्रमाण पत्र / आय प्रमाण पत्र की जेरोक्स कॉपी। (राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित)
आधार कार्ड
बैंक खाता संख्या
पास पोर्ट साइज फोटोग्राफ – 3 नग
मोबाइल नंबर
इस योजना के लिए अरुणाचल प्रदेश के लाभार्थी ही आवेदन कर सकते है
विधवा पेंशन योजना अरुणाचल प्रदेश – WIDOW PENSION SCHEME AP
एसी महिलाए जिनके पति का सर्ग्वास हो चूका है उन विधवा महिलाओ को सरकार खर्चा पानी के लिए पेंशन देती है अरुणाचल प्रदेश विधवा पेंशन योजना में 40 से 59 वर्ष की महिलाए इस पेंशन योजना के तहत लाभ ले सकती है इस पेंशन योजना में 2000 रु की सहायता राशी प्रदान की जाती है
Free Solar Plant - फ्री सोलर पैनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म
Arunachal Pradesh Widow Pension Scheme Eligibility and Documents - अरुणाचल प्रदेश विधवा पेंशन योजना पात्रता व दस्तावेज
महिला की आयु 40 से 59 वर्ष होनी चाहिय
महिला अरुणाचल प्रदेश की स्थाई निवासी होनी चाहिय
जन्म प्रमाण पत्र की जेरोक्स कॉपी न्यूनतम 40 वर्ष से 59 वर्ष तक। (राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित)
पीआरसी प्रमाणपत्र की जेरोक्स कॉपी। (राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित)
बीपीएल प्रमाण पत्र / आय प्रमाण पत्र की जेरोक्स कॉपी। (राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित)
आधार कार्ड
बैंक खाता संख्या
मृत्यु प्रमाण पत्र की जेरोक्स कॉपी। (राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित)
पास पोर्ट साइज फोटोग्राफ – 3 नग
मोबाइल नंबर
विकलांग पेंशन योजना अरुणाचल प्रदेश – AP Viklang Yojana
अरुंचल प्रदेश पेंशन योजना विलांग पेंशन योजना का लाभ भी मिलता है इसमें लाभार्थी को 2000 रु महिना दिया जाता है अगर कोई भी 50 % से अधिक विकलांग व्यक्ति है तो DISABILITY PENSION SCHEME का लाभ ले सकते है इसके लिए आप निम्न दस्तावेज के साथ व पात्रता के साथ आवेदन कर पेंस्तिओं योजना के लिए आवेदन कर लाभ ले सकते है
How to apply for Arunachal Pradesh Pension Scheme - अरुणाचल प्रदेश पेंशन योजना के लिए अप्लाई कैसे करे
Pension Yojana के लिए पंजीयन करने के लिए आपको अपने क्षेत्र के अनुसार ऑफलाइन आवेदन करना होगा पेंशन योजना का आवेदन करने के लिए आप सबसे पहले सभी आवश्यक दस्तावेज ले इसके बाद आवेदन फॉर्म किसी भी CSC सेण्टर से प्राप्त कर सकते है या फिर आप ऑफलाइन CSC सेण्टर पर इसके लिए आवेदन भी कर सकते है आप अपनी तहसील स्तर या नगरपालिका में पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते है
अरुणाचल प्रदेश पेंशन योजना फॉर्म डाउनलोड कैसे करे
अत्रुनाचल प्रदेश पेंशन योजना का फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको पेंशन योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा Arunachal Pradesh Pension Scheme Form Download करने के लिए यहा दिए गए स्टेप के माध्यम से आप आसानी से फॉर्म डाउनलोड कर सकते है |
Step-1 सबसे पहले आपको https://pension.arunachal.gov.in/ वेबसाइट पर जाना है
Step-2 इसके बाद आपको होम पेज में मेनू बार में डाउनलोड पर क्लिक करना है
Step-3 अब आपके सामने फॉर्म लिस्ट ओपन होगी जहा से आप पेंशन योजना फॉर्म डाउनलोड कर सकते है
फ्री मिलेगी सिलाई मशीन
FQAs - Arunachal Pradesh Pension Yojana
Q: अरुणाचल प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना क्या है?
Ans: अरुणाचल प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के बुजुर्ग नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लागू की गई एक सामाजिक कल्याण योजना है जो 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं और आय का कोई नियमित स्रोत नहीं है। इस योजना का उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को उनके जीवन स्तर में सुधार लाने और उनकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मासिक पेंशन प्रदान करना है।
Q: अरुणाचल प्रदेश में विधवा पेंशन योजना क्या है?
Ans: अरुणाचल प्रदेश में विधवा पेंशन योजना एक सामाजिक कल्याण योजना है, जो सरकार द्वारा उन विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लागू की गई है जो राज्य की निवासी हैं और जिनके पास आय का कोई नियमित स्रोत नहीं है। इस योजना का उद्देश्य पात्र विधवाओं को उनके जीवन स्तर में सुधार लाने और उनकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मासिक पेंशन प्रदान करना है। योजना के लाभार्थियों की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और उन्हें अपने विधवापन के प्रमाण के रूप में अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम होना चाहिए।
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