आवास खरीद या निर्माण सहायता योजना 2022 Awas kharid Ya Nirman Sahayata Yojana

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Awas kharid Ya Nirman Sahayata Yojana

Awas kharid Ya Nirman Sahayata Yojana–दिल्ली में ऐसे श्रमिक को एक साल की सदस्यता लेबर कार्ड के तहत धारण कर चुके है ऐसे श्रमिकों को सरकार की और से मकान बनवाने या फिर मकान खरीदने के लिए 3 लाख रूपये तक की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है ये राशि केवल पंजीकृत दिल्ली के स्थाई श्रमिक ही ले सकते है Awas kharid Ya Nirman Sahayata Yojana के तहत जिन श्रमिकों के पास आज भी पक्के मकान नही है जो बाहर या फिर किसी किराए में मकान में रहते है ऐसे श्रमिकों के लिए इस आवास खरीद या निर्माण सहायता योजना के जरिये आर्थिक सहायता राशि के रूप में तीन लाख रूपये की सहायता राशि दी जाती है

इस राशि को प्राप्त करने के लिए श्रमिक को अपना पंजीयन करवाना होगा जिसके बाद उसे सरकार की तरफ से लाभार्थी सूचि में शामिल किया जाएगा और उसके बाद ही धनराशी प्रदान की जायेगी जिन श्रमिकों ने किसी और योजना के तहत पहले से मकान बनवा लिया है उन श्रमिकों को इस Awas kharid Ya Nirman Sahayata Yojana का लाभ नही दिया जाएगा आइये जानते है इस आवास खरीद या निर्माण सहायता योजना के आवेदन के बारे में,काम में आने वाले दस्तावेज के बारे में तथा इस योजना का मुख्य उदेश्य और लाभ क्या क्या है इन सबके बारे में जानकारी

आवास खरीद या निर्माण सहायता योजना (Awas kharid Ya Nirman Sahayata Yojana) क्या है?

जो मजदूर पंजीकृत है जिनके पास अपना स्वयं का श्रमिक कार्ड है उन श्रमिकों को अब मकान बनवाने के लिए आर्थिक तंगी से नही गुजरना होगा क्योंकि दिल्ली सरकार की और से अब उन श्रमिकों को इस आवास खरीद या निर्माण सहायता योजना में शामिल किया जाएगा जिनके पास आज भी मकान नही है बहुत से श्रमिक है जिनके पास खुद अक मकान नही है और वो लोग अपने लिए मकान का निर्माण तो करना चाहते अहि मगर उनकी वार्षिक आय इतनी अधिक नही होती है की वो अपने लिए किसी मकान का निर्माण करवा सके कुछ श्रमिक लोग बने हुए मकान भी खरीदने के इन्छुक होते है मगर धनराशी न होने के अभाव में मकान नही खरीद पाते है

योजना Awas kharid Ya Nirman Sahayata Yojana
योजना किसके लिए सुरु की गई है पंजीकृत श्रमिक के लिए
किस राज्य में लागू की जा चुकी है दिल्ली
योजना क्या है श्रमिकों को मकान बनाने में आर्थिक मदद
ऑफिसियल वेबसाइट
कितनी राशि मकान के लिए दी जा रही है 3 लाख रूपये
अपडेट 2022

ऐसे श्रमिकों को अब दिल्ली सरकार की और से मकान बनवाने या फिर मकान खरीदने के लिए 3 लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है इस सहायता राशि का सही हकदार वही मजदूर माना जाएगा जिसके पास लेबर कार्ड है और जिसने 1 साल की श्रमिक सदस्यता हासिल कर ली है यदि कोई श्रमिक सुपरनेचुरेश्न के नथत मकान बनवाने या फिर खरीदने का लाभ लेना चाहता है तो उस श्रमिक के पास 15 साल की लेबर कार्ड सदस्यता होनी जरूरी है श्रमिक के लिए इस आवास खरीद या निर्माण सहायता योजना को दिल्ली सरकार के दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की और से नियम 274 के तहत सुरु किया गया है

इसमें श्रमिक को अब बार बार आवेदन करने के लिए सरकारी कार्यालय में नही जाना होगा श्रमिक अपने घर बैठा ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करके फॉर्म को कार्यालय में जमा करवा सकता है इस योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक को आवेदन करते समय कोई राशि नही लगानी होती है अगर कोई पंजीकृत श्रमिक केंद्र सरकार की किसी आय स्कीम के तहत मकान निर्माण या फिर मकान खरीदने के लिए राशि प्राप्त कर लेता है तो वह इस Awas kharid Ya Nirman Sahayata Yojana का लाभ नही ले पायेगा

Awas kharid Ya Nirman Sahayata Yojana का क्या अभिप्राय है?

जिन श्रमिकों की आर्थिक स्तिथि कमजोर है जो गरीबी रेखा से निचे अपना जीवन यापन करते है ऐसे श्रमिक खुद के लिए मकान का निर्माण नही करवा पाते है या फिर शहरी क्षेत्र में रहने वाले श्रमिक लोग मकान खरीद नही पाते है इन श्रमिकों को अब सरकार की और से 3 लाख रूपये की सहायता राशि दी जा रही है ताकि श्रमिक अपने लिए मकान खरीद सके या फिर ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र श्र्मीक मकान का निर्माण करवा सके इस आवास खरीद या निर्माण सहायता योजना का लाभ लेने हेतु श्रमिक का पंजीकृत होना जरूरी है

और उसके पास एक साल की सदस्यता प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है इस आवास खरीद या निर्माण सहायता योजना के सुरु होने से श्रमिकों की कमजोर आर्थिक स्तिथि में सुधार आने लगा है तथा हर श्रमिक के पास खुद का मकान होगा

आवास खरीद या निर्माण सहायता योजना के रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए पात्रता:-

  • इस Awas kharid Ya Nirman Sahayata Yojana के तहत जो भी श्रमिक लाभ लेना चाहता है उसके पास एक साल की सदस्यता का लेबर कार्ड होना जरूरी है
  • श्रमिक ने पहले किसी योजना के तहत लाभ न लिया हो
  • श्रमिक दिल्ली का स्थाई निवासी ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र का होना चाहिए
  • सुपरनेचुरेश्न के लिए श्रमिक का 15 साल से पंजीकृत हुआ होना जरूरी है
  • जो सहायता राशि श्रमिक को दी जाने वाली है वो उसके बैंक खाते में दी जायेगी इसलिए उसके पास जो बैंक खाता है वो श्रमिक के आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए
  • श्रमिक की आयु 60 साल से अधिक नही होनी चाहिए

क्या क्या लाभ Awas kharid Ya Nirman Sahayata Yojana

आवास खरीद या निर्माण सहायता योजना के जरिये पंजीकृत श्रमिक को जो जो लाभ होने वाले है वो निम्न प्रकार से है

  • श्रमिक को मकान बनवाने या फिर मकान निर्माण के लिए 3 लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है
  • मजदूरों के बैंक खाते में ये राशि भेजी जाती है
  • हर गरीब वर्ग के श्रमिक के पास अब अपना मकान होगा
  • मकान न होने के कारण श्रमिकों को होने वाली समस्याओं से निजात मिलेगी
  • इस आवास खरीद या निर्माण सहायता योजना का लाभ लेने हेतु श्रमिक को बार बार श्रम विभाग के कार्यालय में नही जाना पड़ेगा

दिल्ली सरकार की श्रमिक कार्ड योजनाओं की लिस्ट;-

  • श्रमिक निर्माण औजार खरीद ऋण योजना
  • मजदूर निर्माण उपकरण खरीद योजना
  • दिल्ली मजदूर पेंशन सहायता योजना
  • दिल्ली श्रमिक चिकित्सा सुविधा योजना
  • मातृत्व लाभ योजना दिल्ली
  • मजदूर विकलांग पेंशन सहायता योजना
  • मजदूर सामान्य मृत्यु सहायता योजना
  • श्रमिक दुर्घटना मृत्यु अनुदान सहायता योजना
  • दिल्ली मजदूर पारिवारिक पेंशन सहायता योजना

आवास खरीद या निर्माण सहायता योजना के आवेदन फॉर्म में लगने वाले दस्तावेज:-

  • श्रमिक का राशन कार्ड
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता संख्या
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • फ़ोन नंबर
  • लेबर कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र

आवास खरीद या निर्माण सहायता योजना के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया:-

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक पहले श्रम विभाग दिल्ली की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करे
  • वेबसाइट को ओपन करने के बाद इस वेबसाइट का होम पेज ओपन हो जाएगा
  • इसके वेबसाइट के होम पेज में Form का ऑप्शन है जिस पर क्लिक करे
  • अब इसका दूसरा पेज ओपन होगा जिसमे आपको Form No. XXIX (Under Rule 274) का ऑप्शन दिखाई देगा जिस पर क्लिक करे
  • Form No. XXIX (Under Rule 274) के ऑप्शन पर ओके करने के बाद आवास खरीद या निर्माण सहायता योजना का रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा जो ऑफलाइन है उसे डाउनलोड करना है
  • इस फॉर्म को आप भर ले और दिल्ली सरकार के श्रम विभाग के कार्यालय में जाकर जमा करवा दे

प्रश्न- Awas kharid Ya Nirman Sahayata Yojana क्या है?

उत्तर-. इसमें पंजीकृत श्रमिकों को मकान खरीदने या फिर मकान निर्माण के लिए 3 लाख रूपये तक की राशि दी जाती है

प्रश्न- श्रमिक की आयु कितनी होनी चाहिए?

उत्तर- पंजीकृत श्रमिक की आयु 60 साल से अधिक और 18 साल से कम नही होनी चाहिए?

प्रश्न- श्रमिक इस आवास खरीद या निर्माण सहायता योजना के लिए आवेदन कैसे करे?

उत्तर- मजदूर को ऑफलाइन श्रम विभाग के कार्यालय में जाकर के आवेदन करना होगा

प्रश्न- आवास खरीद में निर्माण सहायता योजना कौन से राज्य की योजना है?

उत्तर- आवास खरीद निर्माण योजना दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली सरकार की ओर से शुरू की गई है

दोस्तों इस आर्टिकल में हमने आपको श्रमिक का आवास खरीद लिया निर्माण सहायता योजना के बारे में बताएं यानी अब पंजीकृत श्रमिक को मकान खरीदने के लिए सरकार की ओर से ₹300000 की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है उम्मीद है हमारी ओर से बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो यदि हमारी ओर से बताई गई जानकारी आपको पसंद आई है तो इसे आप आगे शेयर जरूर करें आगे भी हम आपको ऐसे ही श्रमिकों के लिए शुरू की गई योजनाओं की जानकारी देते रहेंगे

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1 thought on “आवास खरीद या निर्माण सहायता योजना 2022 Awas kharid Ya Nirman Sahayata Yojana”

  1. Hlo sir mujhe rahne ko mkan cahiye mujhe bhi moka do Yojana ka Labh chahie main New Delhi Rohini mein rahata hun aur mistri ka kam karta hun

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