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Awas kharid Ya Nirman Sahayata Yojana–दिल्ली में ऐसे श्रमिक को एक साल की सदस्यता लेबर कार्ड के तहत धारण कर चुके है ऐसे श्रमिकों को सरकार की और से मकान बनवाने या फिर मकान खरीदने के लिए 3 लाख रूपये तक की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है ये राशि केवल पंजीकृत दिल्ली के स्थाई श्रमिक ही ले सकते है Awas kharid Ya Nirman Sahayata Yojana के तहत जिन श्रमिकों के पास आज भी पक्के मकान नही है जो बाहर या फिर किसी किराए में मकान में रहते है ऐसे श्रमिकों के लिए इस आवास खरीद या निर्माण सहायता योजना के जरिये आर्थिक सहायता राशि के रूप में तीन लाख रूपये की सहायता राशि दी जाती है
इस राशि को प्राप्त करने के लिए श्रमिक को अपना पंजीयन करवाना होगा जिसके बाद उसे सरकार की तरफ से लाभार्थी सूचि में शामिल किया जाएगा और उसके बाद ही धनराशी प्रदान की जायेगी जिन श्रमिकों ने किसी और योजना के तहत पहले से मकान बनवा लिया है उन श्रमिकों को इस Awas kharid Ya Nirman Sahayata Yojana का लाभ नही दिया जाएगा आइये जानते है इस आवास खरीद या निर्माण सहायता योजना के आवेदन के बारे में,काम में आने वाले दस्तावेज के बारे में तथा इस योजना का मुख्य उदेश्य और लाभ क्या क्या है इन सबके बारे में जानकारी
जो मजदूर पंजीकृत है जिनके पास अपना स्वयं का श्रमिक कार्ड है उन श्रमिकों को अब मकान बनवाने के लिए आर्थिक तंगी से नही गुजरना होगा क्योंकि दिल्ली सरकार की और से अब उन श्रमिकों को इस आवास खरीद या निर्माण सहायता योजना में शामिल किया जाएगा जिनके पास आज भी मकान नही है बहुत से श्रमिक है जिनके पास खुद अक मकान नही है और वो लोग अपने लिए मकान का निर्माण तो करना चाहते अहि मगर उनकी वार्षिक आय इतनी अधिक नही होती है की वो अपने लिए किसी मकान का निर्माण करवा सके कुछ श्रमिक लोग बने हुए मकान भी खरीदने के इन्छुक होते है मगर धनराशी न होने के अभाव में मकान नही खरीद पाते है
योजना | Awas kharid Ya Nirman Sahayata Yojana |
योजना किसके लिए सुरु की गई है | पंजीकृत श्रमिक के लिए |
किस राज्य में लागू की जा चुकी है | दिल्ली |
योजना क्या है | श्रमिकों को मकान बनाने में आर्थिक मदद |
ऑफिसियल वेबसाइट | |
कितनी राशि मकान के लिए दी जा रही है | 3 लाख रूपये |
अपडेट | 2022 |
ऐसे श्रमिकों को अब दिल्ली सरकार की और से मकान बनवाने या फिर मकान खरीदने के लिए 3 लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है इस सहायता राशि का सही हकदार वही मजदूर माना जाएगा जिसके पास लेबर कार्ड है और जिसने 1 साल की श्रमिक सदस्यता हासिल कर ली है यदि कोई श्रमिक सुपरनेचुरेश्न के नथत मकान बनवाने या फिर खरीदने का लाभ लेना चाहता है तो उस श्रमिक के पास 15 साल की लेबर कार्ड सदस्यता होनी जरूरी है श्रमिक के लिए इस आवास खरीद या निर्माण सहायता योजना को दिल्ली सरकार के दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की और से नियम 274 के तहत सुरु किया गया है
इसमें श्रमिक को अब बार बार आवेदन करने के लिए सरकारी कार्यालय में नही जाना होगा श्रमिक अपने घर बैठा ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करके फॉर्म को कार्यालय में जमा करवा सकता है इस योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक को आवेदन करते समय कोई राशि नही लगानी होती है अगर कोई पंजीकृत श्रमिक केंद्र सरकार की किसी आय स्कीम के तहत मकान निर्माण या फिर मकान खरीदने के लिए राशि प्राप्त कर लेता है तो वह इस Awas kharid Ya Nirman Sahayata Yojana का लाभ नही ले पायेगा
जिन श्रमिकों की आर्थिक स्तिथि कमजोर है जो गरीबी रेखा से निचे अपना जीवन यापन करते है ऐसे श्रमिक खुद के लिए मकान का निर्माण नही करवा पाते है या फिर शहरी क्षेत्र में रहने वाले श्रमिक लोग मकान खरीद नही पाते है इन श्रमिकों को अब सरकार की और से 3 लाख रूपये की सहायता राशि दी जा रही है ताकि श्रमिक अपने लिए मकान खरीद सके या फिर ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र श्र्मीक मकान का निर्माण करवा सके इस आवास खरीद या निर्माण सहायता योजना का लाभ लेने हेतु श्रमिक का पंजीकृत होना जरूरी है
और उसके पास एक साल की सदस्यता प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है इस आवास खरीद या निर्माण सहायता योजना के सुरु होने से श्रमिकों की कमजोर आर्थिक स्तिथि में सुधार आने लगा है तथा हर श्रमिक के पास खुद का मकान होगा
आवास खरीद या निर्माण सहायता योजना के जरिये पंजीकृत श्रमिक को जो जो लाभ होने वाले है वो निम्न प्रकार से है
प्रश्न- Awas kharid Ya Nirman Sahayata Yojana क्या है?
उत्तर-. इसमें पंजीकृत श्रमिकों को मकान खरीदने या फिर मकान निर्माण के लिए 3 लाख रूपये तक की राशि दी जाती है
प्रश्न- श्रमिक की आयु कितनी होनी चाहिए?
उत्तर- पंजीकृत श्रमिक की आयु 60 साल से अधिक और 18 साल से कम नही होनी चाहिए?
प्रश्न- श्रमिक इस आवास खरीद या निर्माण सहायता योजना के लिए आवेदन कैसे करे?
उत्तर- मजदूर को ऑफलाइन श्रम विभाग के कार्यालय में जाकर के आवेदन करना होगा
प्रश्न- आवास खरीद में निर्माण सहायता योजना कौन से राज्य की योजना है?
उत्तर- आवास खरीद निर्माण योजना दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली सरकार की ओर से शुरू की गई है
दोस्तों इस आर्टिकल में हमने आपको श्रमिक का आवास खरीद लिया निर्माण सहायता योजना के बारे में बताएं यानी अब पंजीकृत श्रमिक को मकान खरीदने के लिए सरकार की ओर से ₹300000 की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है उम्मीद है हमारी ओर से बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो यदि हमारी ओर से बताई गई जानकारी आपको पसंद आई है तो इसे आप आगे शेयर जरूर करें आगे भी हम आपको ऐसे ही श्रमिकों के लिए शुरू की गई योजनाओं की जानकारी देते रहेंगे
This post was last modified on अगस्त 5, 2022
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