श्रमिक औजार क्रय अनुदान योजना आवेदन फॉर्म Bihar Oujar Karya Anudan Yojana Form

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श्रमिक औजार क्रय अनुदान योजना

औजार क्रय अनुदान योजना-बिहार राज्य के ऐसे श्रमिक को पंजीकृत है और जिन्होंने तीन वर्ष की सदस्यता लेबर कार्ड के तहत पूर्ण कर ली है उन श्रमिकों को सरकार की और से निर्माण के लिए काम में आने वाले औजार खरीदने के लिए 15000 रूपये की राशि मुहहिया करवाई जायेगी इस पन्द्रह हजार राशि के लिए वही श्रमिक आवेदन कर सकते है जो निर्माण कार्य करने में अपनी इन्छा रखते है इसके अलावा कम करने वाले श्रमिक इस औजार क्रय अनुदान योजना कास लाभ नही ले सकेगे बिहार सरकार की इस औजार क्रय अनुदान योजना का लाभ पंजीकृत श्रमिक लोग एक बार ही ले पायेगे न की उन्हें हर पांच साल में इसका लाभ दिया जाएगा

योजना से प्राप्त होने वाली 15000 हजार रूपये की राशि के लिए श्रमिक को अपना आवेदन करना होगा जिसके बाद उन्हें इसके तहत मिलने वाली राशि उनके बैंक खाते में में मुहहिया करवाई जायेगी इस आर्टिकल के माध्यम से आप इस औजार क्रय अनुदान योजना के ऑनलाइन आवेदन,दस्तावेज,पात्रता क्या क्या,लाभ क्या क्या है और इसका मुख्य अभिप्राय क्या है इसके बारे में जान सकते है

औजार क्रय अनुदान योजना (Oujar Karya Anudan Yojana) के बारे में:-

बिहार भवन एवं सनिर्माण कर्मकार मंडल की और से इस औजार क्रय अनुदान योजना को सुरु किया गया है और इस योजना में निर्माण श्रमिकों को निर्माण कार्य करने के लिए जिन ओउजारों की जरूरत होती है उसे मुहहिया करवाने के लिए 15000 रूपये की सहायता राशि दी जाती है ये राशि निर्माण कामगार मजदूर के बैंक खाते में भेज दी जाती है जिसकी निकासी करके वह अपनेलिए निर्माण कार्य में काम में आने वाले औजार खरीद सकता है मजदूरों को इस औजार क्रय अनुदान योजना का लाभ देने के लिए बिहार सरकार की और से राज्यो में कैम्प लगाये जा रहे है

जिसमे श्रमिक आवेदन करके मिलने वाली राशि को ले सकता है लेकिन योजना का लाभ उन्ही श्रमिकों को दिया जा रहा है जो निर्माण कर्मकार मंडल में तीन साल कि सदस्यता पूरी कर चुके है औजार क्रय अनुदान योजना के लिए अब तक 31922 मजदूरों ने अपना आवेदन कर लिया है और इस योजना का मुख्य लक्ष्य है की राज्य में जो भी निर्माण कामगार मजदूर है उसे इसका लाभ दिया जाए जिन मजदूरों को इस योजना के तहत 15000 रूपये की राशि औजार खरीदने के लिए मिल जाती है

वो अपने जीवन में फिर से इस योजना का लाभ नही ले सकेगे क्योंकि इस औजार क्रय अनुदान योजना का लाभ पंजीकृत श्रमिक को अपने जीवन में एक बार ही दिया जाएगा साथ में आपको ये जानकारी भी दे दे की इस औजार क्रय अनुदान योजना के जरिये औजार खरीदने के लिए मिलने वाली 15000 रूपये की राशि के लिए श्रमिक को ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा क्योंकि ऑनलाइन के माध्यम से श्रमिक इसका लाभ नही ले पायेगे

Data Oujar Karya Anudan Yojana

स्कीम औजार क्रय अनुदान योजना
मिलने वाली सहायता राशि 15000 रूपये की अनुदान राशि
कोनसे राज्य में सुरु की गई है बिहार में
किनके लिए योजना को सुरु किया गया है निर्माण श्रमिकों के लिए
ऑफिसियल वेबसाइट http://bocw.bihar.gov.in/i
उदेश्य निर्माण श्रमिक को वित्तीय सहायता देना

मजदूर की वार्षिक आय:-

औजार क्रय अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक की वार्षिक आय भी निर्धारित की गई है यानी जिन श्रमिकों की आय 3 लाख रूपये प्रतिवर्ष है उन श्रमिकों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा क्योंकि बिहार सरकार का मानना है की जिन श्रमिकों की वार्षिक आय 3 लाख रूपये से ज्यादा है वो श्रमिक निर्माण कामगार श्रमिक की श्रेणी में नही आते है

आयु:-

जिन श्रमिक की आयु 18 साल से लेकर 45 साल के बीच की है वो श्रमिक औजार क्रय अनुदान योजना के ट औजार खरीदने के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि को प्राप्त करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते है

औजार क्रय अनुदान योजना का अभिप्राय क्या है?

जिन निर्माण श्रमिकों की वार्षिक आय बहुत कम है जो गरीबी रेखा के निचे रहकर अपना जीवन चलाते है जो निर्माण कार्य करके अपने घर का खर्चा चलाते है वो श्रमिक खुद के लिए निर्माण कार्य में काम आने वाले औजार नही खरीद पाते है ऐसे कामगार निर्माण श्रमिकों को इस योजना (औजार क्रय अनुदान योजना) के तहत 15 हजार रूपये की राशि औजार खरीदने के लिए दी जायेगी इस राशि का श्रमिक अपने जीवन में सिर्फ एक बार ही लाभ ले सकेगा

श्रमिक को निर्माण कार्य के लिए काम में आने वाले औजार खरीदने के लिए वितीय सहायता सहायता राशि अनुदान के रूप में मुहहिया करवाना ही इस औजार क्रय अनुदान योजना का मुख्य अभिप्राय है श्रमिक को पहले अपनी औजार से औजार खरीदने होते है जिसके बाद उनके बैंक खाते में अनुदान राशि के रूप में 15000 रूपये की राशि भेजी जाती है

औजार क्रय अनुदान योजना के लिए योग्यता:-

  • जो श्रमिक निर्माण मंडल में तीन साल की सदस्यता पूरी कर चुके है यानीतीन साल श्रमिक कार्ड बनवाये हो चुके है वो श्रमिक इस औजार क्रय अनुदान योजना के लिए अपना आवेदन कर सकते है
  • लाभ लेने वाले श्रमिक बिहार राज्य का स्थाई निवासी होना जरूरी है
  • जो कामगार निर्माण कार्य के लिए योजना का लाभ लेना चाहता है वही इस योजना का सही हकदार माना जाएगा
  • श्रमिक की वार्षिक आय तीन लाख रूपये से अधिक नही होनी चाहिए
  • अगर श्रमिक केंद्र सरकार की किसी योजना के तहत औजार खरीदने के लिए सहायता राशी ले चूका है तो वह इस स्कीम के लिए आवेदन नही कर सकता है
  • श्रमिक अपने जीवन काल में इस औजार क्रय अनुदान योजना का लाभ एक बार ही ले सकेगा
  • एक परिवार में सिर्फ एक पंजीकृत श्रमिक को अनुदान राशि दी जायेगी

Oujar Karya Anudan Yojana से लाभ

औजार क्रय अनुदान योजना के तहत बिहार राज्य के पंजीकृत कामगार मजदूरों को होने वाले लाभ निम्न प्रकार है

  • श्रमिक को निर्माण कार्य के लिए औजार खरीदने के लिए 15000 रूपये की राशि दी जायेगी
  • बिहार राज्य के पंजीकृत श्रमिक को वित्तीय सहायता राशि ओजार खरीदने के लिए देना इसका मुख्य लक्ष्य है
  • श्रमिक को निर्माण कार्य के लिए औजार अपनी राशि के व्यय से नही खरीदना होगा
  • श्रमिक को गरीबी रेखा से उबारने के लिए उन्हें सहायता राशि मुहहिया करवाई जा रही है
  • बिहार स्टेट के कामगार श्रमिक के खाते में दी जायेगी 15000 रूपये की राशि

औजार क्रय अनुदान योजना के लिए डॉक्यूमेंट

  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • खरीदे गये औजार की रसीद
  • लेबर कार्ड कम से कम तीन साल पुराना
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक खाता नंबर
  • आय प्रमाण पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • फ़ोन नंबर

Oujar Karya Anudan Yojana में ऑनलाइन पंजीयन के बारे में

औजार क्रय अनुदान योजना के लाभ के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा मगर आप अपने घर बैठे इस योजना के ऑफलाइन आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते है इसके लिए आप इस आर्टिकल में बताये गये स्टेपों को फोलो करे

  • सबसे पहले आपको बिहार भवन एवं सनिर्माण कमर्कार कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करना होगा
  • जब इसका मुख्य पेज खुल जाएगा उसमे आपको Application Form For Different Welfare Schemes Of…. का ऑप्शन दिखाई देगा जिस पर क्लिक करना है
  • plication Form For Different Welfare Schemes Of…. के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज ओपन होगा उसमे आपको औजार क्रय अनुदान योजना का ऑफलाइन फॉर्म दिखाई देगा
  • इस फॉर्म को आप डाउनलोड करे और उसे सही सही भरे
  • फॉर्म को सही सही भरने के बाद आपको इसे भवन एवं सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के कार्यालय में जमा करवाना है जिसके बाद आपको औजार खरीदने के लिए सहायता राशि प्रदान की जायेगी

योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे करे?

  • अगर आपके जिले में औजार क्रय अनुदान योजना के लाभ के लिए कैम्प लगाया जा रहा है तो आपको कैम्प में जाकर के आवेदन करना होगा और यदि एसा नही हो रहा है तो आपको इस योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करके उसे सही सही भरना है जैसे आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करे
  • इस फॉर्म के साथ आपको सभी बताये गये दस्तावेज अटेच करना है और भवन एवं सनिर्माण कर्मकार मंडल के कार्यालय में जाकर के जमा करवाना है
  • म के जमा होने के कुछ दिनों बाद ही श्रमिक के खाते में 15000 रूपये की अनुदान राशि ट्रांसफर कर दी जायेगी

FQA श्रमिक औजार क्रय अनुदान योजना

Q. औजार क्रय अनुदान योजना क्या है

Ans. बिहार में जो श्रमिक पंजीकृत है जिसके पास धनराशी न होने के अभाव में निर्माण कार्य में जो औजार काम में आते है उन्हें खरीद नही पाते है ऐसे श्रमिकों को बिहार सरकार की और से 15000 रूपये की राशि दी जाती है

Q. श्रमिक की सालाना आय कितनी होनी चाहिए

Ans. जिन श्रमिकों को औजार खरीदने के लिए ये राशि प्राप्त करनी है उनकी सालाना आय 3 लाख रूपये से अधिक नही होनी चाहिए

Q. एक परिवार से कितने श्रमिकों को योजना का लाभ दिया जाएगा

Ans. इस योजना का लाभ एक परिवार के एक श्रमिक को ही दिया जाएगा वो भी तभी दिया जाएगा जब वह पंजीकृत है

Q. योजना की राशि किस प्रकार से दी जायेगी

Ans. इस औजार क्रय अनुदान योजना के जरिये सरकार की और से जो 15000 रूपये की सहायता राशि औजार खरीदने के लिए दी जाती है वो उसके बैंक खाते में दी जायेगी

Q. कितनी बार श्रमिक इस औजार क्रय अनुदान योजना का लाभ ले सकता है

Ans. इस औजार क्रय अनुदान योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक एक पुरे जीवन काल में एक बार ही लाभ ले पायेगा

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