CRS portal - Birth and Death certificater Registration form जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म
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Online Registration of Birth and Death through centralized CRS portal
भारत सरकार द्वारा जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन के लिए करने के लिए CRS portal शुरू किया गया है जिसका उदेश्य जन्म प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन करना और मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन करना है कई भी व्यक्ति जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए व मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए ऑनलाइन सूचना रजिस्ट्रेशन कर सकता है स्वतंत्रता के बाद, देश भर में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में एकरूपता और तुलनीयता को बढ़ावा देने और उस आधार पर महत्वपूर्ण आंकड़ों के संकलन के लिए 1969 में जन्म और मृत्यु अधिनियम (आरबीडी अधिनियम) का पंजीकरण अधिनियमित किया गया था। अधिनियम के अधिनियमन के साथ, भारत में जन्म, मृत्यु और मृत जन्म का पंजीकरण अनिवार्य हो गया है।
केंद्र सरकार के स्तर पर, रजिस्ट्रार जनरल, भारत (RGI) देश भर में पंजीकरण गतिविधियों का समन्वय और एकीकरण करता है। हालाँकि, अधिनियम का कार्यान्वयन राज्य सरकारों पर निर्भर है। देश में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा किया जाता है। जनगणना संचालन निदेशालय भारत के महापंजीयक के कार्यालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है और ये कार्यालय अपने संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अधिनियम के कामकाज की निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं।
Overview Birth and Death Ceritificate Registration Form
नाम | जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन |
विभाग | जन सांख्यिकी विभाग भारत सरकार |
पंजीयन | जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र |
रजिस्ट्रेशन प्रोसेस | ऑनलाइन CRS portal के माध्यम से |
रजिस्ट्रेशन फीस | 00/- |
आवश्यक दस्तावेज | आधार कार्ड, राशन कार्ड , DECLARATION फॉर्म , लाइसेंस, वोटर Id Card |
रजिस्ट्रेशन कब करे | जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन कभी भी कर सकते है इसके लिए कोई तय समय सीमा नहीं है |
पोर्टल नाम | CRS portal |
ऑफिसियल वेबसाइट | crsorgi.gov.in |
Notification | Official Notification |
जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन फॉर्म डाउनलोड कैसे करे
जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए पहले आपको एक फॉर्म डाउनलोड करना है होता है जिसे भरकर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है जिसके बाद आपको online birth registration and online Death Registration पूरा होता है इसके लिए आप सबसे पहले यह फॉर्म डाउनलोड करे जिसका लिंक यहा दिया गया है |
- सबसे पहले आप फॉर्म डाउनलोड करने के लिए crsorgi.gov.in वेबसाइट पर जाए
- इसके बाद आपको इसमें मेनू बार में How To Apply पर क्लिक करना है
- अब आपके सामने इस तरह से एक पीडीऍफ़ open होगी इसमें आपको दो अलग अलग DECLARATION Form मिलेंगे
- इसमें एक फॉर्म बिर्थ यानी जन्म प्रमाण का होगा ओए एक मृत्यु प्रमाण पत्र का होगा
- आपको डाउनलोड करके प्रिंट करना है
- इसके बाद आपको यहा फॉर्म भरना होगा

- आपको इस तरह का DECLARATION फॉर्म पहले भरकर तैयार करना होगा
- इसके बाद आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है जिसके लिए आपकोसभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने है
जन्म प्रमाण पत्र व मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- वोटर ID Card
- जॉब कार्ड
- राशन कार्ड
- लाइसेंस
- स्कूल का कोई सर्टिफिकेट
- आंगनबाड़ी का सर्टिफिकेट
- अन्य दस्तावेज जो जन्म और मृत्यु सम्बन्धित हो
केंद्रीकृत सीआरएस के माध्यम से जन्म और मृत्यु का ऑनलाइन पंजीकरण
- जन्म और मृत्यु का?
- जन्म और मृत्यु घटना के स्थान पर पंजीकृत हैं
- घटना और संबंधित रजिस्ट्रार द्वारा जिसके अधिकार क्षेत्र में
- घटना हो गई है।
- संस्थागत घटनाओं को परिवार के सदस्यों द्वारा रिपोर्ट नहीं किया जा सकता है,
- संस्था के प्रभारी का यह कर्तव्य है कि वह ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट करे
- संबंधित रजिस्ट्रार।
- इस पोर्टल के माध्यम से आम जनता केवल अधिवास की सूचना दे सकती है
- (घर/घर) घटना घटित होने के 21 दिनों के भीतर।
- यदि घटना 21 दिनों की सीमा पार कर गई है, तो किसी को संपर्क करना चाहिए
- संबंधित रजिस्ट्रार का कार्यालय (बी एंड डी)।
- घरेलू घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए (सामान्य रिपोर्टिंग अवधि के भीतर यानी
- 21 दिन), के लिए खुद को पंजीकृत करने के लिए अनिवार्य जानकारी भरें
- निम्नलिखित लिंक के माध्यम से एक घटना की रिपोर्टिंग। यह लॉगिन आईडी होगी
- एकल जन्म/मृत्यु की घटना के लिए काम करते हैं और यदि कोई मामला है
- जुड़वां/एकाधिक, आपको तदनुसार उपयोगकर्ता बनाना होगा।
- http://crsorgi.gov.in/web/index.php/auth/signUp
- साइन-अप के समय, उपयोगकर्ता कार्यात्मक के लिए पंजीकरण करने में सक्षम होंगे
- पंजीकरण इकाइयां केवल यानी पंजीकरण इकाइयां जहां यह
- जन्म के पंजीकरण के लिए केंद्रीकृत आवेदन का उपयोग किया जा रहा है और
- मौतें और बूंद में
- साइन-अप पेज पर रजिस्ट्रेशन यूनिट की डाउन लिस्ट सिर्फ इन्हीं आरयू को मिलेगी
- सूचीबद्ध क्योंकि यह के सभी आरयू में लागू नहीं किया गया है
- देश।
- सफल लॉगिन के बाद, उपयोगकर्ताओं को पूरा जन्म/मृत्यु भरना होगा
- रिपोर्टिंग फॉर्म (दोनों कानूनी और साथ ही सांख्यिकीय भाग)।
- उनका ज्ञान और विश्वास।
- आवेदन का प्रिंट आउट प्राप्त करें और संबंधित को अग्रेषित करें
- दिए गए पते पर हाथ से रजिस्ट्रार (पता पर दिखाई देगा
- आवेदन के प्रिंट आउट के नीचे) अपेक्षित के साथ
- दस्तावेज़ (आवश्यक दस्तावेज़ों का विवरण में दिया गया है अनुवर्ती पैरा)।
जन्म प्रमाण पत्र व मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करे
Birth Certificate And Death Certiificate बनाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे होता है यह आप यहा जाने जिससे आप ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते है
- सबसे पहले आपको CRS portal पर जाना है
- इसके बाद आपको मेनू बार में How To Apply पर क्लिक करना है
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जिसमे आपको सभी जानकारी मिलेगी
- इसमें आपको एक लिंक भी मिलेगा इस तरह का

- अब इसमें आपको https://crsorgi.gov.in/web/index.php/auth/signUp लिंक पर क्लिक करना है
- इसके बाद आपके सामने एक और नया पेज ओपन हो जायगा इस तरह का

- इसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा
- इसके बाद आपको लॉग इन करना है और सर्टिफिकेट के लिए New Application Submit करना है
- इसके बाद आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा
- इसी तरह से आप ऑनलाइन जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते है
FQA - जन्म प्रमाण पत्र के संबंध में - Regarding Birth Certificate
Q. जन्म के मामले में किस तरह के दस्तावेज अपलोड करने की जरूरत है जो उनके आवास पर होता है?
Ans: - जन्म के मामले में दस्तावेजों को अपलोड करने की आवश्यकता होती है जो उनके निवास स्थान पर होता है: निर्धारित प्रोफार्मा में माता-पिता द्वारा घोषणा एड्रेस प्रूफ- किसी भी एक सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट की कॉपी (वोटर आईडी कार्ड, बिजली/गैस/पानी/टेलीफोन बिल, पासपोर्ट, वैध राशन कार्ड, आधार कार्ड, चालू बैंक खाता आदि)
Q. जन्म के मामले में किस तरह के दस्तावेज अपलोड करने की जरूरत है अस्पताल में हुआ?
Ans: - संस्थागत (अस्पताल) घटनाओं की सूचना परिवार द्वारा नहीं दी जा सकती है सदस्य / सीएससी, यह संस्था के प्रभारी का कर्तव्य है कि वे इस तरह की रिपोर्ट करें संबंधित रजिस्ट्रार को घटनाएँ।
Q. क्या नवजात मामलों को ऑनलाइन पंजीकृत करने की कोई विशिष्ट समय सीमा है?
Ans: - हां, घटनाओं की सूचना उनके होने के 21 दिनों के भीतर दी जानी चाहिए। अगर घटना 21 दिनों की सीमा पार कर गई है, माता-पिता के कार्यालय से संपर्क करना चाहिए जन्म के पंजीकरण के लिए संबंधित रजिस्ट्रार (बी एंड डी)।
Q. विलंबित मामलों में किस प्रकार के दस्तावेज़ों को अपलोड करने की आवश्यकता है?
Ans: - विलंबित घटनाओं की सूचना देने की सुविधा वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। विलंबित मामले केवल पंजीकरण इकाई में दर्ज किए जा सकते हैं क्योंकि के लिए विलंबित घटनाओं का पंजीकरण। विलंबित घटनाओं के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं
- विलंबित दिनों की सीमा (>30 दिन और <1 वर्ष):
- · निर्धारित प्रोफार्मा (यानी फॉर्म 1) में सूचना।
- · गैर उपलब्धता प्रमाणपत्र (फॉर्म 10)
- · विलंबित शुल्क
- · मुखबिर द्वारा शपथ पत्र/घोषणा
- · सक्षम प्राधिकारी से अनुमति
- 1 वर्ष से अधिक की देरी:
- · निर्धारित प्रोफार्मा में सूचना (अर्थात् प्रपत्र 1)।
- · गैर उपलब्धता प्रमाणपत्र (फॉर्म 10)
- · विलंबित शुल्क
- · मुखबिर द्वारा शपथ पत्र/घोषणा
- · प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट का आदेश





FQA - मृत्यु प्रमाण पत्र के संबंध में - Regarding death certificate
Q. मृत्यु के मामले में किस प्रकार के दस्तावेजों को अपलोड करने की आवश्यकता है और किसी गांव में शवयात्रा निकाली जाती है?
Ans: - जन्म और मृत्यु के पंजीकरण की व्यवस्था के तहत केवल घटनाएं ही हो सकती हैं घटना के स्थान के क्षेत्र के संबंधित रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत आयोजन। भीतर रिपोर्ट की गई आवासीय मृत्यु के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेज़ घटना के 21 दिन: निर्धारित प्रोफार्मा में करीबी रिश्तेदार/परिवार के सदस्य द्वारा घोषणा। निर्धारित प्रोफार्मा (यानी फॉर्म 2) में सूचना। धोखे का पता प्रमाण किसी भी एक सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट की कॉपी (वोटर आईडी कार्ड, बिजली/गैस/पानी/टेलीफोन बिल, पासपोर्ट, वैध राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता चलाना आदि)
Q. मृत्यु होने की स्थिति में किस प्रकार के दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता है अस्पताल में?
Ans: - संस्थागत (अस्पताल) घटनाओं की सूचना परिवार द्वारा नहीं दी जा सकती है सदस्यों/सीएससी, संस्था के प्रभारी का यह कर्तव्य है कि वे ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट करें संबंधित रजिस्ट्रार।
Q. क्या मृत्यु के मामलों को ऑनलाइन दर्ज करने की कोई विशिष्ट समय सीमा है?
Ans: - हां, घटनाओं की सूचना उनके होने के 21 दिनों के भीतर दी जानी चाहिए। अगर घटना 21 दिनों की सीमा पार कर ली है, तो संबंधित के कार्यालय से संपर्क करना चाहिए रजिस्ट्रार (बी एंड डी) मृत्यु के पंजीकरण के लिए।
Q. विलंबित मामलों में किस प्रकार के दस्तावेजों को अपलोड करने की आवश्यकता है?
Ans:- विलंबित मामले केवल पंजीकरण इकाई पर दर्ज किए जा सकते हैं और ऑनलाइन सुविधा है विलंबित मामलों की रिपोर्ट करने के लिए उपलब्ध नहीं है विलंबित घटनाओं के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं
- विलंबित शुल्क
- · निर्धारित प्रोफार्मा में सूचना (अर्थात् प्रपत्र 2)।
- विलंबित दिनों की सीमा (>30 दिन और <1 वर्ष):
- · निर्धारित प्रोफार्मा (यानी फॉर्म 2) में सूचना।
- · गैर उपलब्धता प्रमाणपत्र (फॉर्म 10)
- · विलंबित शुल्क
- · मुखबिर द्वारा शपथ पत्र/घोषणा
- · सक्षम प्राधिकारी से अनुमति
- 1 वर्ष से अधिक की देरी:
- · निर्धारित प्रोफार्मा में सूचना (अर्थात् प्रपत्र 2)।
- · गैर उपलब्धता प्रमाणपत्र (फॉर्म 10)
- · विलंबित शुल्क
- · मुखबिर द्वारा शपथ पत्र/घोषणा
- · प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट का आदेश



