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राजस्थान जन्म प्रमाणपत्र रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन - Rajasthan Birth Certificate Registration Online

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Birth Certificate Rajasthan – राजस्थान जन्म प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म डाउनलोड

राजस्थान जन्म प्रमाण पत्र-जैसा कि आप सभी जानते है जन्म प्रमाण पत्र महत्वपूर्ण दस्तावेजों के रूप में आता है ये बच्चे के जन्म के तुरंत बाद हि जारी किया जाता है यानी जन्म के 21 दिनन बाद जन्म प्रमाण पत्र बनवाना होता है आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से बतायेगे कि राजस्थान सरकार ने अब जन्म प्रमाण पत्र कि प्रिक्रिया को और आसान बना दिया है क्योंकि सरकार कि और से अब जन्म प्रमाण के ऑनलाइन आवेदन के लिए ऑफिसियल वेबसाइट जारी कर दी गई है 

जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने बच्चों को जन्म प्रमाण पत्र घर बैठा हि ऑनलाइन तरीके से बनवा सकता है यदि आप भी अपने बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करना चाहते है तो आइये जाने इस राजस्थान जन्म प्रमाण पत्र के ऑनलाइन पंजीकरण,दस्तावेज,पात्रता,उदेश और इससे होने वाले फायदों के बारे में


राजस्थान जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनाये - how to make rajasthan birth certificate

राजस्थान जन्म प्रमाण पत्र – आज हम आपको बताने जा रहे है कि जन्म प्रमाण पत्र के लिए पहले व्यक्ति को सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे जिसके कारण व्यक्ति का काफी ज्यादा समय बर्बाद हो जाता था मगर अब राजस्थान सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन पोर्टल जारी कर दिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अब अपने घर बैठा हि अपने बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकता है जन्म प्रमाण पत्र भी और दस्तावेजों कि तरह म्ह्य्वपूर्ण दस्तावेजों के रूप में आता है बहुत सि योजनाओं और सरकारी नोकरी के लिए जन्म प्रमाण पत्र कि ख़ास जरूरत होती है

राजस्थान जन्म प्रमाण पत्र फॉर्म डाउनलोड करें - Rajasthan Birth Certificate Form Download

राजस्थान जन्म प्रमाण पत्र – जन्म प्रमाण पत्र बच्चे के जन्म के 21 दिन बाद आवेदन करना होता है बहुत से लोग ऐसे भी है जो बच्चे के जन्म के 21 दिन बाद जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन नही करते है और उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र कि प्रक्रिया काफी ज्यादा जटिल हो जाती है यदि कोई बच्चा सरकारी अस्पताल में जन्म लेता है तो अस्पताल प्रसाशन कि और से बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है और यदि बच्चे घर या फिर किसी निजी अस्पताल में जन्म लेता है तो माता या पिता को खुद हि बनवाना होता है कभी कभी देखने को मिलता है

बहुत से बच्चे ऐसे पाए जाते है जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र न होने कि वजह से सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते है इसलिए देश के हर राज्य कि सरकार ने ये साफ़ निर्देश दे रखा है कि जन्म प्रमाण पत्र हर बच्चे का होना अनिवार्य है यदि आप भी अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र घर बैठे ऑनलाइन बनवाना चाहते है तो इस आर्टिकल को पूरा पढ़े ताकि आपको जन्म प्रमाण पत्र के ऑनलाइन पंजीकरण कि प्रक्रिया के बारे में जानकारी सही सही मिल सके

Overview Rajasthan Janm Praman Ptr

नाम जन्म प्रमाण पत्र राजस्थान 
विभाग आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
पात्रता राजस्थान के सभी नागरिक बच्चे महिलाए सम्पूर्ण नागरिक कोई भी जन्म प्रमाण पत्र बनवा सता है 
जन्म प्रमाण पत्र दस्तावेज आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, माता पिता का आधार कार्ड, 
आवेदन प्रोसेस ऑनलाइन पहचान पोर्टल के माध्यम से या फिर emitra के माध्यम से 
रजिस्ट्रेशन फीस 30 रु 
आवेदन कब करे कभी भी 
21 दिन में आवेदन करने पर आसानी से बन जाता है जन्म प्रमाण पत्र बच्चे के जन्म के 21 दिन के भीतर आवेदन करने पर बिना किसी फॉर्म के जन्म प्रमाण पत्र बन जाता है इसके लिए कोई दस्तावेज की भी आवश्यकता नहीं होती है 
हॉस्पिटल में बच्चा होने पर अगर बच्चा हॉस्पिटल में पैदा होता है तो जन्म प्रमाण पत्र के लिए भी हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन करेगा चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो या फिर प्रवाईट 
ऑफिसियल वेबसाइट https://pehchan.raj.nic.in/
फॉर्म डाउनलोड जन्म प्रमाण पत्र फॉर्म डाउनलोड करे
हेल्पलाइन नंबर 18001806785

राजस्थान जन्म प्रमाण पत्र का उदेश्य - राजस्थान जन्म प्रमाण पत्र का उद्देश्य

राजस्थान जन्म प्रमाण पत्र – जन्म प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज को लेकर राजस्थान सरकार का मुख्य उदेश्य है कि सरकार चाहती है कि राज्य के हर बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना काफी जरूरी है ताकि हर प्रकार कि सरकारी सेवाओं का लाभ उसे मिल सके क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार कि और से बहुत सि एसी योजनाओं कि सुरुआत कि जाती है जिसमे जन्म प्रमाण पत्र को महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में माँगा जाता है मगर राज्य राज्य में बहुत से व्यक्ति ऐसे है

जो अपने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र अभी तक नही बनवा पाए है इसका कारण ये है कि जन्म प्रमाण पत्र के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते है और आज के समय में लोगों के पास इतना समय नही है इस कारण लोग जन्म प्रमाण पत्र बनवाने से कतराते है ऐसे में राजस्थान सरकार कि और से अब जन्म प्रमाण पत्र कि ऑनलाइन वेबसाइट जारी कर दी गई है जिस पर व्यक्ति घर बैठे हि ऑनलाइन पंजीकरण कर सकता है इससे लोगों के काफी ज्यादा समय कि बचत होगी


राजस्थान जन्म प्रमाण पत्र से होने वाले लाभ- Benefits of Rajasthan Birth Certificate

जन्म प्रमाण पत्र के पंजीकरण के कागजात (डॉक्यूमेंट)

राजस्थान जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कैसे करे - how to apply rajasthan birth certificate online

यदि आप भी राजस्थान राज्य से है और अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन घर बैठे हि करना चाहते है तो आप इस आर्टिकल में दिए गये तरीके को ध्यान से पढ़े ताकि आपको सही जानकारी मिल सके

राजस्थान जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कैसे करे - how to apply rajasthan birth certificate online
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राजस्थान जन्म प्रमाणपत्र रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन - Rajasthan Birth Certificate Registration Online
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जन्म प्रमाण पत्र के आवेदन कि सिथति चेक करे - Check Application Status of Birth Certificate

जन्म प्रमाण पत्र के आवेदन कि सिथति चेक करे - Check Application Status of Birth Certificate

राजस्थान एप्लीकेशन फॉर्म पीडीऍफ़ डाउनलोड

राजस्थान जन्म प्रमाण पत्र आवेदक लॉगइन केसे करे - Rajasthan birth certificate applicant how to login

राजस्थान जन्म प्रमाण पत्र जिला वाईज हेल्पलाइन नंबर लिस्ट  - Rajasthan Birth Certificate District Wise Helpline Number List

District NameDistrict RegistrarPhone No.
AJMERPhool Chand Kumawat0145-2427247
ALWARSURENDRA KUMAR SHARMA0144-2372827
BANSWARASatyendra Kumar Shah0
BARANPrakash Chand Meena07453-237021
BARMERJaswant Kumar Gaur02982-220682
BHARATPURMan Singh Soni05644-222723
BHILWARABhanwar Lal Ameta01482-226188
BIKANER
BIKANER
BUNDIShyam Sunder Vyas0747-2442364
CHITTORGARHRajendra Khatik01472-241212
CHURUPrakash Chandra Soni01562-250403
DAUSARam Prakash01427-224353
DHOLPURBabu Lal Meena05642-220737
DUNGARPURUpendra Kumar Pandya02964-232205
GANGANAGARGirraj Prasad Meena0154-2443484
HANUMANGARHVinod Kumar01552-262402
JAIPURPradeep Kumar Pareek0
JAIPURVikram Singh Barith0141-2949212
JAIPURJagdish Prasad Meena0141-2203672
JAISALMERMangi Lal02992-251403
JALOREDR. Dhan Singh Rajpurohit0
JHALAWARHeera Lal Jatav07432-232425
JHUNJHUNUBabu Lal Regar01592-232832
JODHPURMohan Ram Panwar0291-2556560
KAROULIOm Prakash Meena07464-250605
KOTA
KOTA
KOTARakesh Kumar0
NAGAURBhanwarlal01582-240773
PALIHarish Chandra Pareek02932-227512
PRATAPGARHAshok Kumar Meena01478-220052
RAJSAMANDRam Singh Meena0
SAWAI MADHOPURSatish Kumar Saharia07462-220185
SIKARNarendra Kumar Bhaskar01572-255524

FQAs -Rajasthan Janm Praman Patr

Q: - जन्म प्रमाण पत्र क्या है?

Ans: - हर व्यक्ति के लिए जन्म प्रमाण पत्र व्यक्ति की Date of Birth दर्शाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाता है जिसमे व्यक्ति के जन्म का डाटा जैसे जन्म तारीख माता पिता के नाम व व्यक्ति का जन्म कहा हुआ है आदि के लिए सरकार द्वारा जारी होना वाला सर्टिफिकेट होता है |

Q : - जन्म प्रमाण पत्र कब बनता है? 

Ans : - जन्म प्रमाण पत्र कभी भी बना सकते है इसके लिए कोई समय सीमा नहीं होती है आप ऑनलाइन https://pehchan.raj.nic.in/ पोर्टल के माध्यम से अपना जन्म प्रमाण पत्र बना सकते है 

Q. जन्म प्रमाण पत्र के लिए कितनी फीस लगती है ?

Ans : - जन्म प्रमाण पत्र के बनाने के लिए 30 रु फीस लगती है वह भी तब  देनी होता जब हम अ   ना जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड करते है 

Q: - जन्म प्रमाण पत्र फॉर्म डाउनलोड कैसे करे ?

Ans : - राजस्थान जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए आप सबसे पहले https://pehchan.raj.nic.in/ पर जाए इसके बाद यहा आपको आवेदन फॉर्म डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा इसमें आपको जन्म प्रमाण पत्र PDf पर क्लिक कर फॉर्म डाउनलोड करना है 

Q. Rajasthan Birth Certificate Registration Online?

Ans : - https://pehchan.raj.nic.in/ portal has been started for birth certificate registration online in Rajasthan, through this portal you can register birth certificate

Q. - क्या बच्चे का बिना नाम का जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है ?

Ans : - जी हॉ, बच्चे का बिना नाम का जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। बच्चे के माता-पिता या संरक्षक द्वारा रजिस्ट्रार को लिखित या मौखिक इत्तिला देने पर जन्म के रजिस्ट्रीकरण की दिनांक से 1 वर्ष तक नि:शुल्क एवं उसके पश्चात् 15 वर्ष की अवधि के भीतर रूपये 5/- का शुल्क देकर नाम जुड़वाया जा सकता है एवं नया प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है, 15 वर्ष के पश्चात् नाम जुड़वाने का अधिनियम में प्रावधान नहीं है।

Q: - कौन से अधिनियम एवं नियम के अन्तर्गत राज्य में जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन किया जा रहा है ?

Ans:- केन्द्रीय अधिनियम, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 एवं राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के प्रावधानों के तहत जन्म और मृत्यु की घटनाओं का रजिस्ट्रीकरण (पंजीयन) किया जा रहा है।

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