छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन योजना 2023 CG Viklang Pension Yojana Apply Online

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छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन योजना के बारे में

CG Viklang Pension Yojana – छत्तीसगढ़ सरकार एन राज्य में CG Viklang Pension Yojana को शुरू किया है इस योजना के तहत राज्य के सभी विकलांगो को प्रतिमाह पेंशन प्रदान कि जाएगी पुरे देश में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना फरवरी 2009 से संचालित की जा रही है योजनांतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18-64 वर्ष आयु वर्ग के गंभीर (एक प्रकार की विकलांगता जो 80 प्रतिशत से अधिक हो) एवं बहुविकलांग को रूपये 200/- प्रतिमाह की दर से पेंशन भुगतान स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता है

रूपये 200/- केन्द्र शासन से अतिरिक्त सहायता प्राप्त कर पेंशन भुगतान की जाती है अभी हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से विकलांग पेंशन योजना से समन्धित सभी प्रकार कि जानकारी उपलब्ध करायेगे जिससे आप को CG Viklang Pension Yojana के लिए आवेदन करने में आसानी होगी और आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है

Chhatisgarh Viklang Pension Yojana 2023

CG Viklang Pension Yojana – छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में निवास करने वाले विकलांग नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए हालही में CG Viklang Pension Yojana की शुरुआत की है इस योजना के तहत राज्य के सभी विकलांग नागरिकों को अद्वितीय विकलांगता पहचान पत्र यानी UDID card जारी किए जाएंगे

जिसकी मदद से छत्तीसगढ़ राज्य में निवास करने वाले विकलांग व्यक्ति छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की जाने वाली अन्य योजनाओं का लाभ ले सकें पहले राज्य के विकलांग नागरिकों को अद्वितीय विकलांगता पहचान पत्र बनवाने के लिए संबंधित विभाग के बार बार चक्कर लगाने पढ़ते थे

जिस कारण विकलांग नागरिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था इस योजना के लिए इन्छुक लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते है अभी हम आपको Chhatisgarh Viklang Pension Yojana क्या है, CG Viklang Pension Yojana के लिए ऑनलाइन पंजीयन कैसे करे, CG Viklang Pension Yojana के लाभ क्या है,

CG Viklang Pension Yojana एक लिए जरुरी दस्तावेज व पात्रता क्या है, विकलांग पेंशन योजना के तहत कितनी पेंशन मिलेगी और Chhatisgarh Viklang Pension Yojana के सभी हेल्पलाइन नंबर कि जानकारी को दिया गया है

CG Viklang Pension Yojana का उदेश्य क्या है?

CG Viklang Pension Yojana – गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गंभीर एवं बहु निःशक्त व्यक्ति को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन-यापन करने हेतु सहयोग देना है छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य के विकलांग नागरिकों को विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सरकार ने CG Viklang Pension Yojana की शुरुआत की है।

इस योजना के अंतर्गत राज्य में निवास करने वाले सभी विकलांग व्यक्तियों के लिए अद्वितीय विकलांगता पहचान पत्र यानी UDID card जारी किए जाएंगे छत्तीसगढ़ सरकार अपने राज्य के नागरिकों के लिए अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं को शुरू करती है

जिससे आम जनता तक लाभ पहुँच सके और जरूरत मंद लोगों का कल्याण हो सकता है उन सभी योजनाओं में से आज हम आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन में से CG Viklang Pension Yojana/ दिव्यांग पेंशन 2021 (CG Disabled Pension) के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे अभी आपको इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए जो जरुरी दस्तावेज और पात्रता चहिये उसकी जानकारी आपको निचे दी गई है

विकलांग पेंशन योजना के लाभ क्या है?

CG Viklang Pension Yojana के तहत लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ कि सूचि आपको निचे दी गई है

  • इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ राज्य के स्थाई निवासियों को दिया जायेगा
  • .500 प्रतिमाह ( केन्द्रांश – रू.300, राज्यांश – रू.200)
  • इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18-64 वर्ष आयु वर्ग के गंभीर (एक प्रकार की विकलांगता जो 80 प्रतिशत से अधिक हो) एवं बहुविकलांग को रूपये 200/- प्रतिमाह की दर से पेंशन भुगतान स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता है
  • इस योजना में रूपये 200/- केन्द्र शासन से अतिरिक्त सहायता प्राप्त कर पेंशन भुगतान की जाती है
  • आवेदक को इस योजना का आवेदन करते समय अपनी 40% तक विकलांगता का प्रमाण पत्र देना होगा
  • जिसके बाद आपको इस योजना का लाभ मिलना शुरु हो जायेगा
  • इस योजना का लाभ लेने के लिये आप इस योजना का ऑनलाइन आवेदन कर सकते है

छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन योजना के दस्तावेज क्या है?

विकलांग पेंशन योजना – अगर आप CG Viklang Pension Yojana के लिए आवेदन करते है तो आपके पास योजना से समन्धित सभी दस्तावेज का होना जरुरी है तभी आप इस का आवेदन कर सकते है आपको विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के जो जरुरी दस्तावेज चहिये उनकी लिस्ट आपको निचे दी गई है

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • आवेदक का मूल निवास प्रमाण पत्र
  • सदस्य का आय प्रमाण पत्र
  • आवेदक के बैंक खाते का विवरण
  • आवेदक का पहचान पत्र
  • आपका मोबाइल नंबर
  • आवेदक का आयु प्रमाण पत्र
  • अद्वितीय विकलांगता पहचान पत्र
  • आवेदक का राशन कार्ड
  • आवेदनकर्ता का जाती प्रमाण पत्र
  • आपकी पासपोर्ट साईज फोटो

Chhatisgarh Viklang Pension Scheme

योजना छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन योजना
योजना टाइप राज्य सरकार की योजना
योजना की लोकेशन छत्तीसगढ़
लाभार्थी राज्य के विकलांग व्यक्ति
योजन का लाभ प्रतिमाह पेंशन प्रदान कि जाएगी
योजना का लाभ लेने के लिए आयु 18-64 वर्ष
आवेदन प्रिकिर्या ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों
समन्धित विभाग छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग
अपडेट 2023
ऑफिसियल वेबसाइट https://cgstate.gov.in/

विकलांग पेंशन योजना के आवेदन करने की पात्रता क्या है?

CG Viklang Pension Yojana – अगर आप CG Viklang Pension Yojana के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करते है तो आपके पास निचे दी गई सभी पात्रता का होना जरुरी है जिससे आप इस योजना का आवेदन कर सकते है और योजना के पात्र बन सकते है

  • गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18 वर्ष से 79 वर्ष आयु वर्ग के गंभीर एवं बहु निःशक्त व्यक्ति
  • योजना का आवेदन करने वाला व्यक्ति छत्तीसगढ़ राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए तभी इस योजना का आवेदन कर सकते है
  • इस योजना का आवेदन करने वाला व्यक्ति को 40% तक अपनी विकलांगता का प्रमाण पत्र देना होगा
  • इस योजना का आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास अद्वितीय विकलांगता पहचान पत्र का होना जरुरी है
  • आवेदन करने वाले आवेदनकर्ता कम से कम 35% से अधिक मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग होना चाहिए
  • अगर कोई व्यक्ति बहरा है तो उसकी विकलांगता 90DB – 100DB होनी चाहिए
  • आपको पास यह सभी पात्रता के होने से CG Viklang Pension Yojana का आवेदन कर सकते है

छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन पंजीयन कैसे करे

सरकार ने CG Viklang Pension Yojana के लिए ऑनलाइन पंजियन करने कि सुविधा को दिया है जिससे आप इस योजना का ऑनलाइन आवेदन कर सकते है आपको ऑनलाइन आवेदन करने की जानकारी को निचे स्टेप वाईज दिया गया है आपको ऑनलाइन पंजीयन करने के लिए निचे दिए गये सभी स्टेप को फॉलो करना है

  • छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन पंजीयन करने के लिए सबसे पहले आपको योजना कि ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है
  • जिसके बाद आपको CG Viklang Pension Yojana का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा
  • जिसे आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं
  • आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आप को एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को सही से भरना है
  • पूछी गई सभी जानकारी को सही से भरने के बाद आपको इस आवेदन फॉर्म के साथ सभी जरूरी दस्तावेज को अटैच कर देना है
  • इतना करने के बाद अब आपको इस आवेदन फॉर्म को संबंधित विभाग में जाकर संबंधित अधिकारी के पास जमा कर देना है
  • इसके बाद संबंधित अधिकारी से आपके द्वारा दी गई जानकारी की जांच की जाएगी और अगर आप इस योजना के लिए पात्र होते हैं तो आपको यह योजना के तहत विकलांगता प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा

छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन योजना हेल्पलाइन नंबर

CG Viklang Pension Yojana – आपको CG Viklang Pension Yojana से समन्धित किसी भी प्रकार कि जानकारी के लिए आप निचे दिए गे हेल्पलाइन नंबर से सम्पर्क कर सकते है Directorate of Social Welfare – Chhattisgarh
Phone no –0771-4257801
Email –dpsw[dot]cg[at]gov[dot]in | dpsw[dot]cg[at]gmail[dot]com

छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन योजना इन हिंदी

  • छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन योजना क्या है?
    • छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सभी विकलाग लोगो के लिए इस पेंशन को शुरू किया है और पुरे देश में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना फरवरी 2009 से संचालित की जा रही है इसके तहत सरकार राज्य के सभी विकलांगो को प्रतिमाह 200 रु. अधिक भत्ता दिया जायेगा.
  • विकलांग पेंशन योजना छत्तीसगढ़ कितनी मिलती है?
    • विकलांग पेंशन में विकलांग व्यक्ति को 500 प्रतिमाह ( केन्द्रांश – रू.300, राज्यांश – रू.200) दिए जाते है इसके साथ 80% विकलांग महिला या पुरुष को 200रु. अधिक दिए जाते है.
  • छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन योजना का हेल्पलाइन नंबर क्या है?
    • 0771-4257801
  • विकलांग पेंशन योजना छत्तीसगढ़ के लिए आवेदन कोन कर सकता है?
    • इस योजना का आवेदन 40% से अधिक विकलांग व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है.
  • विकलांग पेंशन योजना का आवेदन करने के लिए आयु सीमा कितनी है?
    • गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18 वर्ष से 79 वर्ष आयु वर्ग आवेदन इस योजना का लाभ ले सकते है.
  • छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन योजना की भुगतान प्रिकिर्या क्या है?
    • इस योजना के तहत मिलने वाली पेंशन को लाभार्थी के बैंक खाते में भेज जाता है.

विकलांग पेंशन योजना

  • छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन कब मिलेगी?
    • हर एक महीने के बाद छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन मिलेगी.
  • छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन कितनी है?
    • विकलांग पेंशन में विकलांग व्यक्ति को 500 प्रतिमाह ( केन्द्रांश – रू.300, राज्यांश – रू.200) दिए जाते है इसके साथ 80% विकलांग महिला या पुरुष को 200रु. अधिक दिए जाते है.
  • CG विकलांग पेंशन कब आयेगी?
    • हर महीने छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन दी जाती है.
  • विकलांग पेंशन योजना छत्तीसगढ़ में कितना पैसा मिलता है?
    • विकलांग व्यक्ति को 500 प्रतिमाह ( केन्द्रांश – रू.300, राज्यांश – रू.200) दिए जाते है इसके साथ 80% विकलांग महिला या पुरुष को 200रु. अधिक दिए जाते है.
  • छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन योजना के डाक्यूमेंट्स क्या है?
    • आधार कार्ड,मुलनिवास प्रमाण पत्र,आयु प्रमाण पत्र,जाती प्रमाण पत्र,आय प्रमाण पत्र,बैंक खाता,मोबाइल नंबर आदि.
  • छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन योजना में पात्रता क्या है?
    • इस योजना का आवेदन करने वाला आवेदन छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होना चाहिए, आवेदन करने वाले व्यक्ति का बैंक खाता होना जरुरी है,आवेदक को अपनी 40% विकलांगता का प्रमाण देना जरुरी है, आवेदक की आयु 18 वर्ष से 79 के बिच में होनी चाहिए, इस योजना का आवेदन करने वाला व्यक्ति अगर बहरा है तो उसको उसकी विकलांगता 90DB – 100DB होनी चाहिए.
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