चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुदान योजना – Chikitsa Pratipurti Anudan Yojana Form

Chikitsa pratipurti anudan yojana form, चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुदान योजना क्या है, Chikitsa Pratipurti Anudan Yojana registration, Chikitsa Pratipurti Anudan Yojana in hindi, चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुदान योजना, Chikitsa Pratipurti Anudan Yojana apply online, चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुदान योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन,

चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुदान योजना – Chikitsa Pratipurti Anudan Yojana

Chikitsa Pratipurti Anudan Yojana Form – चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुदान योजना–झारखण्ड सरकार ने इस योजना को पंजीकृत मजदूर लोगों के लिए सुरु किया है इस इस योजना के तहत ऐसे श्रमिक लोग लाभ ले सकते है जो किसी घम्भीर बिमारी से ग्रसित हो जाते है जैसे कैंसर,HIV,हृदय रोग आदि इन सभी बीमारियों में से कोई भी बिमारी यदि मजदूर को अपना शिकार बना लेती है तो उसे झारखण्ड सरकार की और से मुफ्त इलाज का लाभ दिया जाता है इसमें रोगी को नगद राशि इलाज के लिए नही दी जाती है ब्ल्की श्रमिक को किसी भी सरकारी या फिर सरकारी मान्यता प्राप्त अस्पताल में इलाज मुफ्त करवाया जाता है

ताकि किसी भी श्रमिक की मोत बिमारी का इलाज न होने की वजह से न हो जिन जिन रोगों को इस चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुदान योजना में शामिल करके उनके इलाज के लिए श्रमिक को लाभ दिया जाता है उन रोगों के बारे में पूरी जानकारी हम आपको इस आर्टिकल में निचे बतायेगे तथा ये जानकारी भी आपको मिल जायेगी की कोन कोनसे लाभ इस चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुदान योजना के तहत श्रमिकों को होने वाले है और किस प्रकार से इस चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुदान योजना का लाभ लिया जा सकता है बहुत सी बार श्रमिक को किसी योजना के बारे में जानकारी न होने के चलते बिमारी का इलाज नही करवा पाते है और मृत्यु को प्राप्त जाते है

चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुदान योजना Chikitsa Pratipurti Anudan Yojana Form

सबसे पहले तो आपको ये जानकारी बता दे की इस चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुदान योजना के लाभ के लिए श्रमिक का पंजीकृत होना बहुत जरूरी है तथा इस योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक घर बैठे आवेदन नही कर पायेगा क्योंकि इस चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुदान योजना की ऑनलाइन प्रक्रिया चालु नही है इसके लिए पंजीकृत श्रमिक को ऑफलाइन आवेदन के जरिये लाभ लेना होगा अब आपको बताते है की झारखण्ड सरकार की इस चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुदान योजना के तहत ऐसे श्रमिकों को शामिल किया जा रहा है जो किसी घम्भीर बिमारी से ग्रषित है जिनका इलाज काफी महंगा है

और श्रमिक की आर्थिक स्तिथि इतनी अधिक मजबूत न होने के कारण वो अपना इलाज नही करवा सकते है ऐसे श्रमिकों को अब इलाज के लिए इधर उधर नही भटकना होगा क्योंकि राज्य सरकार की और से श्रमिकों के इलाज का पूरा पूरा खर्चा वहन किया जा रहा है श्रमिक किसी भी सरकारी अस्पताल या फिर निजी अस्पताल जो सरकार की और से मान्यता प्राप्त है उसमे अपना इलाज करवा सकता है इस योजना में रजिस्ट्रेशन के बाद श्रमिक अस्पताल में भर्ती हो सकता है और स्वयं की और से इलाज के लिए पैसे लगाने की जरूरत नही है योजना का लाभ तभी लिया जा सकेगा जब श्रमिक किसी घम्भीर बिमारी से ग्रषित हो जाता है

इन रोगों को शामिल किया गया है:-

चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुदान योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक जिन जिन घम्भीर बिमारी के कारण ग्रषित हो जाता है तो वह अपना इलाज मुफ्त करवा सकता है जिन जिन बीमारियों के इलाज के लिए सरकार की और से राशि का वहन किया जाता है उनकी सूचि कुछ इस प्रकार से है

  • HIV
  • टीबी
  • कैंसर
  • हृदय रोग
  • गुर्दा रोग
  • लीवर ट्रांसप्लांट
  • मानसिक रोग
  • इल्स डिजीज
  • मैकुलर होल
  • रेटिनल डिटाचामेंट
  • बॉन मेरो ट्रांसप्लांट
  • स्पाइनल सर्जरी
  • रेटिनल आर्टरी ओक्लुजन
  • एडवांस सिरोसिस ऑफ़ लीवर
  • हेपाटोमा आदि

चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुदान योजना का मुख्य उदेश्य:-

चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुदान योजना का मुख्य उदेश्य है की झारखण्ड राज्य में ऐसे श्रमिक जो किसी घम्भीर बिमारी के कारण से ग्रषित हो जाते है जो अपना इलाज नही करवा पाते है और श्रमिक की मृत्यु हो जाती है ऐसे श्रमिकों को उनके इलाज के लिए झारखण्ड सरकार के श्रम समाधान विभाग की और से पूरा खर्चे का वहन किया जाता है श्रमिक की और से किसी भी राशि का वहन इलाज के लिए नही करना होता है क्योंकि जो श्रमिक गरीबी रेखा से निचे जीवन गुजारते है वो श्रमिक जब भी किसी बड़ी बिमारी की जकड़ में आ जाते है तो अपना इलाज नही करवा पाते है

जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है ऐसे श्रमिक लोगों की किसी भी घम्भीर बिमारी से ग्रषित होने पर इलाज न होने के अभाव में मृत्यु नही होगी श्रमिक अब ये जरूरी नही है की इस चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुदान योजना का लाभ सरकारी अस्पताल में ही ले बल्कि वह अपना इलाज किसी निजी अस्पताल में भी करवा सकता है इस योजना में श्रमिक को नगद राशि इलाज के लिए नही दी जाती है बल्कि अस्पताल में उसके इलाज के लिए जो भी खर्चा आता है उस राशि का भुगतान अस्पताल विभाग को झारखण्ड सरकार की और से किया जाता है

सिर्फ एक बार लिया जा सकता है:-

इस चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुदान योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक सिर्फ एक बार ही किसी घम्भीर बिमारी का शिकार होने पर मुफ्त इलाज का लाभ ले सकता है यदि कोई श्रमिक इस योजना का लाभ एक बार ले लेता है और वह कुछ समय के बाद फिर से किसी बिमारी का शिकार हो जाता है तो उस बार वह इस चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन नही कर पायेगा उसे अगली बार स्वयं की और से धनराशी का व्यय इलाज के लिए करना होगा

  • मजदूर नि:शक्तता पेंशन योजना
  • मजदूर पुत्री विवाह अनुदान योजना
  • झारखण्ड मजदूर पेंशन अनुदान योजना
  • झारखण्ड- मजदूर अंत्येस्टि अनुदान योजना
  • चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुदान योजना
  • {झारखण्ड} मजदूर औजार अनुदान योजना
  • मजदूर साइकिल अनुदान योजना
  • निर्माण श्रमिक दुर्घटना/मृत्यु अनुदान योजना
  • {झारखण्ड} मेधावी पुत्र/पुत्री छात्रवृति योजना
  • {झारखण्ड} परिवार पेंशन योजना
  • समेकित आम आदमी बिमा सहायता योजना
  • अनाथ पेंशन योजना झारखण्ड
  • निर्माण श्रमिक सेफ्टी किट योजना

चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुदान योजना के लिए योग्यता क्या है?

श्रमिक अगर झारखण्ड सरकार की इस चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुदान योजना का लाभ लेने के लिया आवेदन करना चाहता है तो उसे निचे दी गई शर्तों को ध्यान में रखना होगा

  • जो श्रमिक पंजीकृत है वो इस चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुदान योजना के लाभ हेतु अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते है
  • इस योजना का लाभ झारखण्ड राज्य के स्थाई श्रमिकों को दिया जाएगा
  • जो श्रमिक किसी घम्भीर बिमारी के इलाज के लिए लाभ योजना का ले लेता है वो फिर से लाभ के लिए आवेदन नही कर सकता है सिर्फ एक बार लाभ ले सकता है
  • घम्भीर बिमारी से ग्रषित होने पर ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा
  • इस योजना में समय समय पर बदलाव झारखण्ड सरकार की और से किया जा सकता है यानी बिमारी की चिकित्सा के लिए कितनी राशि का व्यय सरकार की और से किया जाता है राशि की सीमा घटाई और बढ़ाई भी जा सकती है
  • गरीबी रेखा से निचे अपना जीवन यापन करने वाले श्रमिक अगर बिमारी से ग्रषित हो जाते है तो ही उसे इस चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुदान योजना में शामिल करके मुफ्त इलाज का लाभ दिया जाएगा

Chikitsa Pratipurti Anudan Yojana से Benefit क्या क्या है?

  • इस योजना के तहत श्रमिक कोमिलाज के लिए धनराशी की जगह मुफ्त इलाज अस्पताल में दिया जाता है
  • अस्पताल में चिकित्सा के लिए जितनी की राशी का व्यय होता है उसका भुगतान सरकार की और से किया जाता है
  • किसी भी श्रमिक की मृत्यु घम्भीर बिमारी के इलाज न होने की वजह से न हो इसके लिए आर्थिक मदद की जाती है
  • झारखण्ड राज्य में श्रमिक मृत्यु दर में कमी आएगी

किन किन दस्तावेज की जरूरत Chikitsa Pratipurti Anudan Yojana के लिए होगी?

  • श्रमिक का आय प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र (वोटर आईडी कार्ड)
  • फोटो पासपोर्ट साइज की
  • चिकित्सा प्रमाण पत्र
  • जिस बिमारी से ग्रषित है उसकी डोक्टर की और से रिपोर्ट
  • राशन कार्ड
  • श्रमिक का लेबर कार्ड प्रमाण पत्र

Chikitsa Pratipurti Anudan Yojana Form किस प्रकार किया जा सकता है?

चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुदान योजना का लाभ श्रमिक किसी घम्भीर बिमारी से ग्रसित होने पर ले सकता है वह ऑनलाइन की बजाए ऑफलाइन आवेदन श्रम विभाग के कार्यालय में जाकर कर सकता है जहां पर उसे किसी भी राशि का वहन आवेदन फॉर्म के लिए नही करना होता है सिर्फ उसे बताये गे दस्तावेजों की मदद से आवेदन करना होगा और उसके बाद इलाज के लिए पूरा पूरा खर्चा झारखण्ड सरकार की और से किया जाएगा अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करे

Telegram Icon
Join Our Telegram Group
Telegram Icon
Join Our Telegram Group

Leave a Comment