चिकित्सा सहायता अनुदान योजना आवेदन फॉर्म Chikitsa Sahayata Anudan Yojana Application Form

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चिकित्सा सहायता अनुदान योजना आवेदन फॉर्म Chikitsa Sahayata Anudan Yojana Application Form

Chikitsa Sahayata Anudan Yojana

चिकित्सा सहायता अनुदान योजना-बिहार के पंजीकृत श्रमिकों को इस चिकित्सा सहायता अनुदान योजना के तहत हर साल चिकित्सा सुविधा के लिए 3 हजार रूपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है मगर सी बार बिहार राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार यादव में बताया है की राही के 15 लाख से भी ज्यादा श्रमिकों को 446 करोड़ रूपये की राशि भेजी जायेगी जिससे हर मजदूर वर्ग का व्यक्ति चिकित्सा जैसी सेवा का लाभ उठा सकेगा आपकी जानकारी के लिए बता दे की बिहार राज्य में लगभग 14 लाख 87 हजार 23 श्रमिक श्रम विभाग में पंजीकृत है इन श्रमिकों को हर साल बिहार सरकार की और से चिकित्सा सेवाओं के तहत 3 हजार रूपये की राशि दी जाती है

ताकि श्रमिक लोग अपना समय पर इलाज करवा सके चिकित्सा सहायता अनुदान योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन करके लिया जा सकता है जिन श्रमिकों को आयु 18 साल से लेकर 60 साल की है वो श्रमिक लोग इस चिकित्सा सहायता अनुदान योजना के जरिये मिलने वाली तीन हजार रूपये की अनुदान राशि ले सकते है इसमें हर श्रमिक को को सदस्यता प्रमाण पत्र देना जरूरी है यदि आप बिहार राज्य के पंजीकृत मजदूर है और इस चिकित्सा सहायता अनुदान योजना का लाभ लेने की इन्छा रखते है तो आइये जाने क्या है इसके ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आवेदन फॉर्म की विधि

चिकित्सा सहायता अनुदान योजना Chikitsa Sahayata Anudan Yojana Application Form

चिकित्सा सहायता अनुदान योजना की सुरुआत बिहार राज्य के सिर्फ पंजीकृत श्रमिकों के लिए की गई है इस योजना के जरिये बिहार राज्य के सभी पंजीकृत श्रमिकों को 3 हजार रूपये की चिकित्सा सहायता सेवा का लाभ दिया जा रहा है ये राशि श्रमिकों के बैंक खाते में हर साल ट्रांसफर कर दी जाती है जिन श्रमिकों ने लेबर कार्ड बनवाया है और कम से कम लेबर कार्ड के तहत सदस्यता लिए हुए 1 वर्ष हो गया है उन श्रमिकों के लिए इस चिकित्सा सहायता अनुदान योजना को लागू किया गया है

चिकित्सा सहायता अनुदान योजना के तहत श्रमिक की आयु 18 साल से लेकर 60 वर्ष तक की होनी चाहिए जो श्रमिक गरीबी रेखा के निचे अपना जीवन यापन करते है जिनकी आर्थिक हालत बहुत ज्यादा खराब है उनके लिए इस चिकित्सा सहायता अनुदान योजना का सुभारम्भ किया गया है बिहार राज्य में लगभग 15 लाख श्रमिक पंजीकृत है जिनको चिकित्सा सुविधा के लिए हर साल 3 हजार रूपये की राशि दी जाती है इस राशि से श्रमिक अपना या फिर अपने परिवार का किसी बिमारी के शिकार होने पर इलाज करवा सकते है

चिकित्सा सहायता अनुदान योजना के पंजीकरण के बारे में जानकारी निचे पोस्ट में दी हुई है क्योंकि बहुत से पंजीकृत श्रमिक ऐसे भी है जिन्हें बिहार सरकार की और से सुरु की गई इस चिकित्सा सहायता अनुदान योजना के बारे में सही जानकारी नही है जिसके कारण वो इस योजना का लाभ नही उठा पा रहे है

Data चिकित्सा सहायता अनुदान योजना

योजना चिकित्सा सहायता अनुदान योजना
राज्य बिहार
ऑफिसियल वेबसाइट http://bocw.bihar.gov.in/WebLink/NotificationDoc/00001240_Doc.pdf
अपडेट 2023
योजना किसके लिए सुरु हुई है श्रमिकों के लिए
स्कीम में कितनी अनुदान राशि दी जाती है हर साल 3 हजार रूपये की अनुदान राशि दी जाती है

Chikitsa Sahayata Anudan Yojana का उदेश्य

बिहार सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी की और से सुरु की गई इस चिकित्सा सहायता अनुदान योजना का मुख्य उदेश्य है की जो गरीब श्रमिक लोग है जो कमजोर आर्थिक स्तिथि से गुजर रहे है गरीबी रेखा के निचे जीवन गुजारने के कारण वो किसी बिमारी से ग्रषित हो जाने पर अपना इलाज नही करवा पाते है इलाज के अभाव में श्रमिक की मृत्यु भी हो जाती है मगर अब बिहार राज्य के उन सभी पंजीकृत श्रमिकों को इस चिकित्सा सहायता अनुदान योजना में शामिल करके हर साल तीन हजार रूपये की अनुदान राशि चिकित्सा सुविधा का लाभ उठाने के लिए दी जाती है इस राशि के मिल जाने से श्रमिक या फिर उसके परिवार में कोई भी बीमार सदस्य अपना इलाज सही समय पर करवा सकता है

इस चिकित्सा सहायता अनुदान योजना के तहत बिहार सरकार की और से 15 लाख श्रमिकों के खाते में हर साल 3 हजार रूपये की सहायता राशि भेजी जाती है ताकि किसी भी श्रमिक की इलाज के अभाव में मृत्यु न हो सके श्रमिक और उसके परिवार को हर साल वित्तीय चिकित्सा सेवा प्रदान करना इस चिकित्सा सहायता अनुदान योजना का मेंन उदेश्य है

महत्वपूर्ण जानकारी

आप यदि श्रमिक है तो आपको जानकारी बता दे की बिहार सरकार की और से ब्यान आया है की असरकार की और से 446 करोड़ रूपये इस चिकित्सा सहायता अनुदान योजना के लिए आवटित किये गये है जिसमे प्रत्येक श्रमिकों के खातों में चिकित्सा सेवा के लिए तीन तीन हजार रूपये की राशि ट्रांसफर की जायेगी मगर अब बिहार सरकार की और से इस बार लाभ पहुचाने के बाद इस चिकित्सा सहायता अनुदान योजना को बंद कर दिया जाएगा क्योंकि अब बिहार सरकार की और से राज्य के सभी पंजीकृत श्रमिकों को केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत जोड़ा जा रहा है क्रन्द्र सरकार की और से सुरु की गई है

इस आयुष्मान भारत योजना में हर श्रमिक परिवार को हर साल पांच लाख रूपये की चिकित्सा सुविधा मुहहिया करवाई जाती है इस आयुष्मान भारत योजना के तहत यदि कोई भी श्रमिक लाभ लेना चाहता है तो उसे आवेदन के लिए कोई शुल्क नही देना होता है निशुल्क पांच लाख रूपये की चिकित्सा सेवा प्रदान की जाती है बिहार राज्य के श्रमिक सिर्फ इस बार 3 हजार रूपये की अनुदान राशि का लाभ उठा सकेगे चिकित्सा सहायता अनुदान योजना के तहत सरकार की और से नये वर्ष में तीन तीन हजार रूपये की राशि भेजी जानी सुरु भी की जा चुकी है

निर्धारित अनुदान राशि को प्राप्त करने के लिए श्रमिक की सालाना आय:-

जो पंजीकृत श्रमिक हर साल 2 लाख रूपये से अधिक नही कमा पाते है वो पंजीकृत श्रमिक ही इस चिकित्सा सहायता अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते है

योग्यता के बारे में:-

  • रजिस्टर्ड श्रमिक की आयु कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 60 साल की होनी चाहिए
  • श्रमिकों को इस चिकित्सा सहायता अनुदान योजना का लाभ सिर्फ इस साल दिया जाएगा उसके बाद आयुष्मान भारत योजना से जोड़ जाएगा
  • मजदूर की वार्षिक आय 2 लाख रूपये से अधिक नही होनी चाहिए
  • चिकित्सा सहायता अनुदान योजना की इस बार श्रमिकों को आखिरी क़िस्त प्रदान की जायेगी
  • श्रमिक भवन एवं सनिर्माण कमर्कार कल्याण मंडल में कम से कम पांच साल की सदस्यता लिए हुए होना चाहिए
  • श्रमिक इस योजना के लाभ के लिए इस बार ऑफलाइन आवेदा कर सकता है ऑनलाइन आवेदन नही कर सकता है

चिकित्सा सहायता अनुदान योजना से श्रमिकों को होने वाले फायदे कोनसे है?

  • इस स्कीम के तहत श्रमिकों को हर साल 3 हजार रूपये की राशि प्रदान की जाती है
  • शर्मिक इस राशि के लाभ से अपना इलाज या फिर परिवार में किसी भी सदस्य का सही समय पर इलाज करवा पायेगा
  • इस योजना की आखिरी क़िस्त के बाद बिहार सरकार की और से सभी पंजीकृत श्रमिकों को आयुष्मान भारत योजना के साथ जोड़ दिया जाएगा
  • आयुष्मान भारत योजना में श्रमिकों को हर साल पांच लाभ रूपये की चिकित्सा सेवाओं का लाभ मुहहिया करवाया जाएगा

चिकित्सा सहायता अनुदान योजना के आवेदन के लिए क्या करे?

सबसे पहले आवेदक श्रमिक को दस्तावेज श्रम संसाधन विभाग बिहार के कार्यालय में अपने साथ में ले जाने है

  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • राशन कार्ड
  • बैंक खाता नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • राशन कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाती प्रमाण पत्र (यदि लागू नही है तो भी आवेदन किया जा सकता है)
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • चिकित्सा सहायता अनुदान योजना में ये सब दस्तावेजों के साथ साथ आवेदक को आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना है जिसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करे

फॉर्म को डाउनलोड करने के को सही सही भरे और श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के कार्यालय में जाकर के जमा करवा दे जिसके बाद आपको तीन हजार रूपये की राशि सिर्फ इस बार के लिए क़िस्त के रूप में प्रदान कर दी जायेगी

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