राजस्थान चिरंजीवी योजना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन - चिरंजीवी योजना में मिलेगा 25 लाख तक फ्री स्वास्थ्य ईलाज
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Rajasthan Chirnjivi Yojana Registration Form 2023
राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई चिरंजीवी योजना में राजस्थान के नागरिको को 25 लाख रु तक फ्री चिकित्सा ईलाज का लाभ मिलता है जिसमे 2000 हजार के लगभग बीमारियों का फ्री ईलाज किया जाता है राजस्थान चिरंजीवी योजना में सरकारी व गैर सरकारी सभी तरह के होस्पिटल सामिल किए गए है पात्र परिवारो का स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय (Out of pocket Expenditure) कम करना।पात्र परिवारो का राजकीय अस्पतालो के साथ-साथ योजना में सम्बद्ध निजी चिकित्सालयो के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण एवं विषेशज्ञ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना। राज्य के पात्र परिवारो को योजना में वर्णित पैकेज से संबंधित बीमारियो का निःशुल्क ईलाज उपलब्ध करवाना।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2023-24 के अनुसार स्वास्थ्य बीमा कवर को प्रति परिवार प्रति वर्ष 10 लाख से बढाकर 25 लाख तक कर दिया गया है।
राजस्योथान चिरंजीवी योजना का विवरण - Details of Rajasyothan Chiranjeevi Scheme
चिरंजीवी योजना की शुरुआत राज्य में 30 जनवरी 2021 से लागू आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ाने के लिए 1 मई 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई। पूरे राज्य को स्वास्थ्य बीमा का लाभ है। हितग्राही परिवारः योजनान्तर्गत जन-आधार डाटाबेस से जुड़े/पंजीकृत वे परिवार, जो निःशुल्क श्रेणी के अन्तर्गत पात्र हैं अथवा निर्धारित प्रीमियम का भुगतान कर योजना में पंजीकृत किये गये हैं। नि:शुल्क श्रेणी में पंजीकृत खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत पात्र लाभार्थी परिवार, सामाजिक-आर्थिक जनगणना (एसईसीसी) 2011 के पात्र परिवार, राज्य के सभी विभागों/बोर्डों/निगमों/सरकारी कंपनियों में कार्यरत संविदा कर्मी, लघु एवं सीमांत वर्ष कोविड-19 की अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले कृषक एवं अंतिम निराश्रित एवं असहाय परिवार शामिल हैं।
राज्य के वे अन्य परिवार जो सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी नहीं हैं, अर्थात चिकित्सा परिचर्या नियम के तहत लाभ नहीं ले रहे हैं, वे निर्धारित प्रीमियम का भुगतान कर योजना में शामिल हो सकते हैं।
Overview Rajasthan Chirnjivi Yojana
नाम | मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना राजस्थान |
विभाग | स्वास्थ्य विभाग राजस्थान |
योजना का लाभ | 25 लाख रु तक फ्री स्वास्थ्य इलाज की सुविधा |
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बिमा योजना का लाभ | 25 लाख रु |
मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बिमा योजना का लाभ | 10 लाख रु अनुदान |
पात्रता | राज्य के सभी खदाय सुरक्षा में सामिल परिवार व आर्थिक रूप से गरीब परिवार जिन्होंने चिरंजीवी योजना के लिए अप्लाई किया है |
आवश्यक दस्तावेज | जन आधार कार्ड, बैंक खाता पास बुक , फोटो, |
योजना शुरू हुई | 1 मई 2021 से |
योजना शुरू की | मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुरू की गई योजना |
अधिकारिक वेबसाइट | https://chiranjeevi.rajasthan.gov.in/ |
Notification | Chirnjivi Yojana Guideline |
Helpline Number | Toll Free No - 181 |
Rajasthan Chirnjivi Yojana Swasthy Bima Yojana
राजस्थान में दो तरह की चिरंजीवी योजना जिसमे एक स्वास्थ्य बीम योजना व दूसरी दुर्घटना बिमा योजना है चलिए इन दोनों योजना के बारे में अलग अलग जानकारी प्राप्त करे है Rajasthan chinjivi Durghtna Bima Yojana में किसी दुर्घटना में आवेदक की मृत्यु होने पर 10 लाख रु तक अनुदान या बिमा क्लैम दिया जाता है और चिरंजीवी स्वास्थ्य बिमा योजना में 25 लाख रु तक किसी भी बीमारी का फ्री ईलाज किया जाता है यह योजना पुरे परिवार के लिए मान्य है
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चिरंजीवी योजना पॉलिसी वर्ष
योजनार्न्तगत पंजीकरण की अवधि | लाभ मिलने की प्रभावी दिनांक |
1 अप्रेल से 30 अप्रेल 2021 | 1 मई 2021 से |
1 मई से 31 मई 2021 | योजनार्न्तगत पंजीकरण दिनांक से |
चिरंजीवी योजनान्तर्गत खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पात्र परिवारों एवं सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवारों को पॉलिसी वर्ष दिनांक 30.01.2021 से 29.01.2022 अर्थात उक्त अवधि के लिए निर्धारित वॉलेट राशि। उपलब्ध होगा और नियमानुसार नए पॉलिसी वर्ष में वॉलेट राशि की भरपाई की जा सकती है। योजना में नए जुड़ने वालों की श्रेणी- योजना के तहत नई जोड़ी गई श्रेणियां नि: शुल्क उपचार का लाभ प्राप्त करने की प्रभावी तिथि से एक पॉलिसी वर्ष के लिए निम्न तालिका में उल्लिखित पंजीकरण अवधि के अनुसार हकदार होंगी।
मुख्यमंत्री चिन्जिवी योजना पात्रता Chief Minister Chinjivi Yojana Eligibility
निःशुल्क लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणी:- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ऐसी श्रेणी के पात्र परिवारों के प्रीमियम का शत-प्रतिशत भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र परिवार, सामाजिक-आर्थिक जनगणना (एसईसीसी) 2011 के पात्र परिवार, राज्य सरकार के विभागों/बोर्डों/निगमों/सरकारी कंपनियों में कार्यरत संविदा कर्मचारी, छोटे सीमांत किसान और पिछले वर्ष कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवारों को नि:शुल्क श्रेणी में शामिल किया गया है।
850/- प्रति परिवार प्रति वर्ष कर लाभ श्रेणी:- राज्य के जो परिवार नि:शुल्क पात्र परिवार की श्रेणी में नहीं आते हैं तथा शासकीय कर्मचारी/पेंशनभोगी नहीं हैं तथा चिकित्सा परिचर्या नियमावली के अन्तर्गत लाभ नहीं ले रहे हैं, उनका निर्धारण किया जाता है। प्रीमियम का 50 प्रतिशत यानी रु. 850 प्रति परिवार प्रति वर्ष योजना का लाभ लिया जा सकता है। शेष 50 प्रतिशत प्रीमियम सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
चिरंजीवी योजना का लाभ लेने की प्रोसेस Process to take advantage of Chiranjeevi Yojana
योजनार्न्तगत लाभ लेने की प्रक्रिया- योजना में निःशुल्क उपचार का लाभ लेने के लिए निम्न चरणों की पालना की जायेगी - पात्र परिवार की पहचानः- पात्र परिवार की पहचान जन-आधार कार्ड नम्बर/जन-आधार ईआईडी/ पॉलीसी दस्तावेज/आधार कार्ड के माध्यम से ही की जायेगी। अतः मरीज को अस्पताल में भर्ती के समय ही योजना के काउन्टर पर उपस्थित स्वास्थ्य मार्गदर्शक को उक्त जानकारी प्रदान करें ताकि परिवार की पात्रता सुनिश्चित की जा सके।
लाभार्थी की पहचान- परिवार की पात्रता सुनिश्चित होने के बाद मरीज की पात्रता की जांच की जायेगी। इसके लिए सॉफ्टवेयर में जन-आधार कार्ड का नम्बर अथवा पंजीयन नम्बर डालने पर परिवार की श्रेणी एवं सदस्यों का विवरण सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित होगा, जिसमें से मरीज को चिन्ह्ति किया जाकर मरीज का बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन किया जायेगा। मरीज के अस्पताल में भर्ती एवं डिस्चार्ज के समय वैब कैमरा के सामने लाइव फोटो लिया जायेगा। राजस्थान चिरंजीवी योजना के सॉफ्टवेयर में योजनार्न्तगत चयनित श्रेणी एवं परिवार के सदस्य का विवरण प्रदर्शित होने पर ही मरीज को योजना में लाभ दिया जा सकेगा।
राजस्थान चिरंजीवी योजना में उपलब्ध पैकेज के अनुसार मरीज का इलाज प्रारंभ किया जायेगा।
एक वर्ष तक के बच्चे के ईलाज के सम्बन्ध में प्रावधानः-योजना के अन्तर्गत पात्र परिवार के जन-आधार कार्ड के विवरण में नाम सम्मलित नहीं होते हुए भी उस परिवार के एक वर्ष तक आयु के बच्चे को योजना के अन्तर्गत ईलाज देने का प्रावधान रखा गया है। इसके लिए जन-आधार कार्ड में दर्ज परिवार के किसी भी उपलब्ध सदस्य के नाम से बच्चे की टीआईडी जनरेट कर ईलाज दिया जा सकता है। एक वर्ष से अधिक उम्र के बालक का नाम यदि जन-आधार कार्ड में नहीं है तो योजनान्तर्गत उस बालक का इलाज किया जाना सम्भव नहीं है। (ऐसी स्थिति में परिवार को सलाह दी जानी चाहिए कि बालक का नाम जन-आधार में किसी भी ई-मित्र केन्द्र पर जन्म के दस्तावेज प्रस्तुत कर जुडवाया जा सकता है) परन्तु योजना के अन्तर्गत निःशुल्क इलाज जन-आधार कार्ड में नाम जुडने के पश्चात ही किया जा सकेगा।
05 वर्ष तक के बालक के ईलाज के सम्बन्ध में प्रावधानः- पांच वर्ष तक की आयु के बच्चे के ईलाज के लिए बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन एवं फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है। परिवार पहचान पत्र में जुडे परिवार के किसी अन्य सदस्य के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन द्वारा बच्चे की टीआईडी जनरेट की जा सकती है।
राजस्थान चिरंजीवी योजना आवश्यक दस्तावेज - Rajasthan Chiranjeevi Scheme Required Documents
- जनआधार कार्ड/
- जनआधार कार्ड नम्बर/
- जनआधार कार्ड की पंजीयन रसीद का नम्बर आधार कार्ड नम्बर होना आवश्यक है।
- बैंक खाता
- मोबाइल नंबर
Chiranjeevi Yojana Registration Process Online चिरंजीवी योजना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑनलाइन
योजनार्न्तगत पंजीकरण कराने की प्रक्रियाः योजनार्न्तगत लाभ लेने के लिए लाभार्थी को योजना में पंजीकरण करवाना होगा जो दिनांक 1 अप्रेल 2021 से आरंभ किया जा चुका है। श्रेणीवार पंजीयन कराने हेतु प्रक्रिया निम्नानुसार है-
निःशुल्क लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणी हेतु पंजीयन प्रक्रिया-
खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अर्न्तगत पात्र परिवार एवं सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार योजनार्न्तगत पूर्व में ही लाभान्वित है। अतः इन्हे पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। लाभार्थी को योजना के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा जिसका लिंक योजना की अधिकारिक वैबसाइट https://chiranjeevi.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। पंजीकरण के लिए लाभार्थी ऑनलाइन अपनी एसएसओ आईडी अथवा ई मित्र केन्द्र पर जाकर पंजीयन करवा सकते है।
रजिस्ट्रेशन हेतु लाभार्थी के पास जनआधार कार्ड/ जनआधार कार्ड नम्बर/जनआधार कार्ड की पंजीयन रसीद का नम्बर एवं आधार कार्ड नम्बर होना आवश्यक है।
पंजीकरण से पूर्व आवेदनकर्ता का आधारकार्ड में दर्ज मोबाइल नम्बर पर ओ.टी.पी. के माध्यम से ई-प्रमाणीकरण किया जायेगा जिसके लिए आवेदनकर्ता का आधार कार्ड/ आधार कार्ड का नम्बर होना आवश्यक है।
लघु एवं सीमान्त कृषक जो जनआधार कार्ड से जुडे हुए नही है, वें ई-मित्र के माध्यम से जनआधार पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार जनआधार कार्ड में Land Holding की सीडींग करवा सकेंगे। सीडींग के उपरांत परिवार को योजना के उपरोक्त रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर स्वयं ऑनलाइन/ई-मित्र के माध्यम से पंजीकरण करवाया जा सकेगा।
रू 850/-प्रति परिवार प्रति वर्ष का भुगतान कर लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणीः
लाभार्थी को योजना के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर स्वयं ऑनलाइन अथवा ई मित्र के माध्यम से पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा। इन लाभार्थियों द्वारा 850 रूपये प्रति परिवार प्रति वर्ष प्रीमियम राशि के रूप में सम्बन्धित ई मित्र केन्द्र को अथवा डिजिटल पैमेन्ट मोड से भुगतान करना होगा। सफल पंजीकरण के बाद लाभार्थी पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्रिंट कर पायेंगे।
चिरंजीवी योजना जिलावार पैनलबद्ध अस्पतालो की सूची
चिरंजीवी स्वास्थ्य बिमा योजना में सामिल अस्पतालों की लिस्ट कैसे देखे किन किन अस्पतालों में चिरंजीवी योजना का लाभ मिलता है जहा फ्री में इलाज किया जाता है इसके लिए आप निम्न स्टेप को फॉलो कर चिरंजीवी योजना जिलावार पैनलबद्ध अस्पतालो की सूची देख सकते है |
- सबसे पहले आपको चिरंजीवी योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है https://chiranjeevi.rajasthan.gov.in/
- इसके बाद आपके सामने राजस्थान चिरंजीवी योजना की अधिकारिक वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी
- इसमें आपको मेनू बार में एक आप्शन मिलेगा पैनलबद्ध अस्पताल आपको इस पर क्लिक करना है
- इसके बाद आपके सामने सभी जिलो की लिस्ट ओपन होगी जिसमे आको अपने जिले के नाम पर क्लिक करना है
- केंद्र सरकार कि योजना के अनुसार राज्य सरकार की चिरंजीवी योजना के अनुसार व आपको निजी पैनलबद्ध अस्पताल की लिस्ट भी मिल जायगी
- इसी तरह आप जिलावार पैनलबद्ध अस्पतालो की सूची देख सकते है
FQA Rajasthan Chirnjivi Yojana
Q.- मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना क्या है?
Ans: - माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 2021-22 में ’यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज’ को प्रदेश में लागू करने की घोषणा की है जिसकी अनुपालना में दिनांक 1 मई 2021 से प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरूआत की जा रही है। वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 2023-24 में यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज की सीमा बढाकर 25 लाख रूपयें तक स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है, जिसमें राज्य के सभी परिवार एवं आयुवर्ग के लोग सम्मिलित है। इसमें कोविड सहित 1798 पैकेजेज एवं प्रोसिजर्स सम्मिलित है। योजनार्न्तगत अस्पताल में भर्ती के 5 दिन पहले एवं 15 दिन बाद तक का उपचार व्यय शामिल है।
Q. - चिरंजीवी योजना में कौन-कौन जुड़ सकता है?
Ans : - राजस्थान का हर परिवार इस योजना से जुड सकता है। सरकारी कर्मचारियों के परिवार को इस योजना से जुडने की आवश्यकता नही है क्योंकि उनके लिए राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम योजना लाई जा रही है।
Q. मैं खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अर्न्तगत पात्र परिवार से हूं और मुझे पूर्ववर्ती बीमा योजना में लाभ मिल रहा है। क्या मुझे मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेने के लिये अपना पंजीयन फिर से करवाना होगा?
Ans: - जी नही, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पात्र परिवार पूर्व में ही जनआधार कार्ड से और योजना से जुडे हुए है अतः मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत पृथक से पंजीयन की आवश्यकता नही है। इन्हे पूर्व की भांति निःशुल्क उपचार का लाभ मिलता रहेगा।
Q. - मै राज्य सरकार के अन्तर्गत कार्यरत एक संविदाकर्मी हूं। मुझे योजना का लाभ लेने के लिये क्या कोई पंजीयन करवाना होगा?
Ans : - जी हां, राज्य के समस्त विभागों में कार्यरत संविदा कार्मिकों को योजना का लाभ लेने के लियेे योजना की आधिकारिक वैबसाइट www.health.rajasthan.gov.in/mmcsby पर उपलब्ध लिंक पर स्वयं ऑनलाइन अथवा ई-मित्र केन्द्र पर जनआधार कार्ड नम्बर/जनआधार कार्ड की पंजीयन रसीद के द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। दिनांक 1 अप्रेल 2021 से पंजीकरण आरंभ हो चुका है।
Q. - ई-मित्र पर क्या फीस देनी होगी ?
Ans: - लाभार्थी को ई मित्र केन्द्र पर किसी भी प्रकार के शुल्क का भुगतान नहीं करना है। पंजीकरण हेतु सफल आवेदन का शुल्क, प्रीमियम जमा शुल्क एवं प्री प्रिन्टेड़ कागज पर पॉलिसी दस्तावेज के प्रिंट का शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
Q: - एक बार चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अगर किसी लाभार्थी को परिवार के किसी सदस्य का नाम जुड़वाना है या कटवाना है तो उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी?
Ans: - इसके लिए ई-मित्र केन्द्र पर जाकर जनाधार कार्ड में संशोधन करवाया जा सकता है।
Q. - मेरा परिवार खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सामाजिक-आर्थिक जनगणना, संविदाकर्मी और लघु सीमांत कृषक श्रेणी में नही आता हूं। मुझे योजना का लाभ किस प्रकार मिलेगा?
Ans: - ऐसे परिवार जो उपरोक्त 4 श्रेणियों में सम्मिलित नहीं है तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार की मेडीक्लेम/मेडिकल अटेन्डेंस नियमों के अर्न्तगत लाभान्वित नहीं है, वह रू 850 प्रति वर्ष प्रति परिवार प्रीमियम राशि का भुगतान कर योजना से जुड सकते है।