ई-भुगतान प्रोत्साहन योजना राजस्थान – E-Bhugtan Protsahan Yojana Rajasthan

E Bhugtan Protsahan Yojana Rajasthan, ई-भुगतान प्रोत्साहन योजना राजस्थान, राज्य की कृषि उपज मण्डी समितियों में होने वाले कृषि उपज के व्यापार के अधिक से अधिक डिजीटल लेन देन को प्रोत्साहित करने हेतु कृषि विभाग के आदेश दिनांक 21.02.2018 द्वारा जारी ई-भुगतान प्रोत्साहन योजना में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार ई-भुगतान प्रोत्साहन योजना जारी की गई है जिसमे राजस्थान के किसानो के लिए कृषि विभाग ने ई भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किसान को प्रोत्साहन के रूप में लाभ दिया है

राजस्थान ई-भुगतान प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य

  • कृषि विपणन के लिए कृषकों को ई-ट्रेडिंग व ई-भुगतान हेतु प्रेरित करने एवं कृषकों को अपनी उपज का अधिकाधिक लाभ, दिलाने के उद्देश्य से यह योजना लागू की जा रही
  • यह योजना राज्य के उन सभी कृषकों पर प्रभावी होगी जो अपनी कृषि उपज का विक्रय राज्य की मण्डी समितियों में इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म (ई-नाम) के माध्यम से करेंगे।
  • यह योजना एक वित्तीय वर्ष पर आधारित होगी।
  • कृषि उपज विक्रेता को प्रत्येक ई-भुगतान को एक इकाई माना जायेगा।
  • यह ई-भुगतान मण्डी के वैध अनुज्ञापत्रधारी व्यापारी द्वारा विक्रेता को जारी की जावेगी जिस पर यूजर चार्ज/मण्डी शुल्क देय होगा।
  • इस योजना पर होने वाला समस्त व्यय राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मण्डी विकास निधि द्वारा वहन किया जावेगा।

योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन

  • कृषकों को प्रोत्साहन – व्यापारियों द्वारा कृषकों को उनकी कृषि जिन्स के ई-प्लेटफॉर्म (ई-नाम) के माध्यम से विक्रय के पश्चात् जारी ई-विक्रय पर्ची के आधार पर आंकलित मण्डी शुल्क का 25 प्रतिशत भाग कृषकों को हस्तानान्तरित किया जायेगा।
  • यह राशि ई-भुगतान प्राप्त करने वाले कृषक के उसी बैंक खाते में जमा कराई जावेगी
  • जिसके माध्यम से ई-भुगतान प्राप्त किया गया है। व्यापारियों द्वारा कृषकों के खाते में जमा कराई गई राशि का प्रमाणित विवरण प्रतिमाह मण्डी समिति कार्यालय में यूजर चार्ज/मण्डी शुल्क विवरण पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। .
  • व्यापारियों को प्रोत्साहन- कृषि उपज मण्डी समितियों के अनुज्ञापत्रधारी व्यापारियों द्वारा कृषकों को किये गये ई-भुगतान (डिजीटल पेमेन्ट) करने पर बैंक या अन्य एजेन्सी द्वारा लिए गए प्रभार/शुल्क का 100 प्रतिशत पुनर्भरण मण्डी समिति द्वारा संबंधित व्यापारी को

Data E-Bhugtan Protsahan Yojana Rajasthan

Name Detail
योजना का नाम ई भुगतान प्रोत्साहन योजना राजस्थान
विभाग कृषि विभाग
उदेश्य ई-ट्रेडिंग व ई-भुगतान हेतु प्रेरित करने एवं कृषकों को अपनी उपज का अधिकाधिक लाभ, दिलाने के उद्देश्य से यह योजना लागू की जा रही
योजना कब शरू 21.02.2018
किसने शुरू की राजस्थान सरकार द्वारा
योजना का लाभ ई-भुगतान (डिजीटल पेमेन्ट) करने पर बैंक या अन्य एजेन्सी द्वारा लिए गए प्रभार/शुल्क का 100 प्रतिशत पुनर्भरण मण्डी समिति द्वारा संबंधित व्यापारी को
पात्रता राजस्थान के किसान
डिजीटल पेमेन्ट करने पर
दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक खाता पास बुक, मोबाइल नंबर, ई भुगतान रिसिप्ट
आवेदन फीस 0.00/- रु
आवेदन शुरू 21.02.2018
आवेदन कि लास्ट तारीख लागु नहीं
ऑफलाइन आवेदन e Mitra से प्राप्त करे
ऑनलाइन आवेदन सम्पर्क Emitra
योजना लाभार्थी सूचि उपलब्ध नहीं
आवेदन फॉर्म पीडीऍफ़ Check Now
Notification Check Now
Official Website https://agriculture.rajasthan.gov.in/
Apply guideline उपलब्ध नहीं
Helpline No. फोन: 141-2227849,
Contact us ई-मेल: [email protected]
Ad
Q. ई-भुगतान प्रोत्साहन योजना राजस्थान क्या है Ans- डिजीटल पेमेन्ट करने पर बैंक या अन्य एजेन्सी द्वारा लिए गए प्रभार/शुल्क का 100 प्रतिशत पुनर्भरण के लिए किसानो के शुरू की गई योजना है
Q. Ans-
Q. Ans-
Q. Ans-
Q. Ans-

Image ई-भुगतान प्रोत्साहन योजना राजस्थान

Telegram Icon
Join Our Telegram Group
Telegram Icon
Join Our Telegram Group

Leave a Comment