जीएसटी ई वे बिल क्या है और कैसे बनाया जाता है E-way Bill Rules in Hindi

E-way Bill Rules – देश में 50,000 रुपये से अधिक के ट्रांसपोर्टरों के किसी भी खेप के लिए ले जाना पड़ता है। संपूर्ण ई-वे बिल सिस्टम, जिसमें वेब-आधारित आईटी एप्लिकेशन का विकास, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का संचालन और प्रबंधन शामिल है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की जिम्मेदारी है।

Data E-way Bill Rules

Name Detail
योजना का नाम ई-वे बिल सिस्टम E-way Bill Rules
विभाग राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
उदेश्य माल की अंतर-राज्यीय आवाजाही के लिए एकल और एकीकृत ई-वे बिल
पेपरलेस’ आवाजाही को सक्षम बनाना
करदाताओं/जीएसटी सुविधा प्रदाताओं
योजना कब शरू 2017
किसने शुरू की केंद्र सरकार द्वारा शुरू
योजना का लाभ ई-वे बिल सिस्टम एक दस्तावेज है जो माल की आवाजाही के बारे में विवरण देता है और ट्रांसपोर्टरों द्वारा 50,000 रुपये से अधिक की किसी भी खेप के लिए ले जाना पड़ता है। संपूर्ण ई-वे बिल सिस्टम, जिसमें वेब-आधारित आईटी एप्लिकेशन का विकास, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर (जिसमें नेटवर्क, कंप्यूटिंग और सुरक्षा शामिल है) की मेजबानी और सिस्टम का संचालन और प्रबंधन शामिल है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की जिम्मेदारी है।
पात्रता 50,000 रुपये से अधिक की किसी भी खेप के लिए
दस्तावेज आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, फोटो , बैंक खाता
आवेदन फीस उपलब्ध नहीं
आवेदन शुरू 2017
आवेदन कि लास्ट तारीख लागु नहीं
ऑफलाइन आवेदन उपलब्ध है
ऑनलाइन आवेदन उपलब्ध है
योजना लाभार्थी सूचि
आवेदन फॉर्म पीडीऍफ़ E-Way Bill System
Notification E-Way Bill System
Official Website https://ewaybillgst.gov.in/
Apply guideline E-Way Bill System
Helpline No. 1800 103 4786
Contact us Check Now
Telegram Icon
Join Our Telegram Group
Telegram Icon
Join Our Telegram Group

Leave a Comment