PF Account से ऑनलाइन पैसे कैसे निकालें - EPF विड्रॉल,जाने निकासी के नियम
PF अकाउंट से ऑनलाइन पैसे कैसे निकालें,अकाउंट से पैसे निकालने के लिए किन दस्तावेजो की जरूरत पड़ेगी,पीएफ अकाउंट से ऑनलाइन पैसे निकालने की योग्यता एवं शर्ते क्या है ,पीएफ अकाउंट से ऑनलाइन पैसे निकालने की योग्यता एवं शर्ते क्या है , पीएफ अकाउंट से ऑनलाइन पैसे कैसे निकासी के नियम, अकाउंट से पैसे निकालने पर कितना लगेगा टैक्स,ऑफलाइन पैसे केसे निकाले,क्लेम स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया,

पीएफ अकाउंट से ऑनलाइन पैसे कैसे निकालें
नमस्कार दोस्तों आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से आप अपने पीएफ(PF) अकाउंट से पैसे केसे निकाल सकते है उसके बारे में आपको जानकारी प्रदान करगे यदि आपके EPF अकाउंट में राशी जमा है तो आप इसे पूरी निकाल सकते है प्यारे दोस्तों ये तो हम सभी जानते है की जब कर्मचारी रिटायर हो जाता है तो कुछ समय तक बेरोजगार रहता है जिससे अपने परिवार एवं बच्चो का पालन पोषण करने में समस्याओ का सामना करना पड़ता है उस स्थिति में ईपीएफ राशि को निकाला जा सकता है वहीं मेडिकल इमरजेंसी, शादी, होम लोन भुगतान जैसी परिस्थितियों में भी कुछ शर्तों के तहत इस फण्ड में जमा राशि के कुछ हिस्से को निकाला जा सकता है
आप ईपीएफ विड्रॉल फॉर्म ऑनलाइन भरकर पैसे निकालने का क्लेम कर सकते हैं हालांकि, आप EPF अकाउंट से ऑनलाइन भी पैसे निकाल सकते हैं, बशर्ते आपका आधार आपके UAN से जुड़ा होना चाहिए अगर आप अपने EPF अकाउंट से पैसे निकालने के बारे में सोच रहे है तो आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से निचे ईपीएफ अकाउंट से पैसे निकालने (EPF Withdrawal) की प्रक्रिया के बारे में आपको जानकारी प्रदान करने जा रहे है अत आपसे निवेदन है की हमारे इस आर्टिकल को लास्ट तक पढ़े
अकाउंट से पैसे निकालने के लिए किन दस्तावेजो की जरूरत पड़ेगी(Imoprtants Documents)
अगर आप अपने अकाउंट के पैसे निकालना चाहते है तो आपको कुछ खास दस्तावेजो की जरूरत पड़ेगी जो इस प्रकार से है –
- पता प्रमाण पत्र
- एक कैंसल ब्लैंक चेक जिसमें अकाउंट नम्बर और IFSC कोड हो
- व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि, पिता का नाम, जन्मतिथि आदि पहचान पत्र की जानकारी से मेल खाती हो
- अगर कर्मचारी नौकरी के पाँच वर्ष पूरे होने से पहले पीएफ राशि निकालता है तो उसे ITR फॉर्म 2 और 3 भी लगाना होगा
- कंपोजिट क्लेम फॉर्म
- दो रेवेन्यू स्टाम्प
- बैंक अकाउंट स्टेटमेंट (पीएफ धारक के जीवित होने पर बैंक अकाउंट केवल उसी के नाम पर होना चाहिए
What are the eligibility and conditions for online withdrawal from PF account?
- एक एक्टिव UAN नंबर
- बैंक अकाउंट की जानकारी, जो UAN के साथ लिंक हो
- पैन और आधार संबंधी जानकारी, जो EPF अकाउंट से जुड़े हों
- EPFO रिटायर्मेंट से 1 वर्ष पहले 90% राशि निकालने की अनुमति देता है
- अगर कर्मचारी रिटायर्मेंट से पहले बेरोज़गार हो जाता है तो उस स्थिति में अकाउंट से पूरी राशी निकाली जा सकती है
- नए नियम के मुताबिक, बेरोज़गारी के 1 महीने के बाद केवल 75% फण्ड को निकाला जा सकता है
- बकाया राशि को रोज़गार मिलने के बाद नए EPF खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा
- कर्मचारियों को अपनी EPF राशि निकालने के लिए अपने नियोक्ता/ कंपनी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है
- UAN और आधार को अपने EPF अकाउंट से जोड़कर आप ऑनलाइन अनुमति प्राप्त कर सकते हैं



PF अकाउंट से ऑनलाइन पैसे कैसे निकासी के कुछ नियम
कुछ शर्ते | नौकरी की अवधि | निकाली जाने वाली राशि का विवरण | कुछ अन्य सीमायें |
शादी | एक कर्मचारी को 7 साल तक निरंतर सेवा में होना चाहिए | ब्याज के साथ कर्मचारी के योगदान का 50% तक निकाला जा सकता है | PF खाताधारक, उसके भाई-बहन और / या बच्चे पैसा निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं |
घर की मरम्मत | कर्मचारी को घर के निर्माण के पूरा होने की तारीख से 5 वर्षों तक निरंतर सेवा में होना चाहिए | मासिक वेतन के 12 गुना के बराबर राशि निकाली जा सकती है | केवल PF खाताधारक, और उसके पति / पत्नी ही पैसा निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं |
घर का निर्माण / खरीद | कर्मचारी को 5 साल तक निरंतर सेवा में होना चाहिए | जो राशि निकाली जा सकती है वह खरीद के लिए मासिक वेतन के 24 गुना या खरीद और निर्माण (दोनों) के मामले में मासिक वेतन के 36 गुना तक सीमित है | केवल PF खाताधारक, और उसके पति / पत्नी ही पैसे निकलने के लिए आवेदन कर सकते हैं |
मेडिकल उपचार हेतु | कोई शर्ते लागु नही है | ब्याज के साथ EPF खाते में कर्मचारी के योगदान के बराबर राशि या उसके मासिक वेतन का 6 गुना, जो भी कम हो उतनी राशि निकाली जा सकती है | PF खाताधारक, उसके माता-पिता, पति या पत्नी या बच्चे पैसे निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं |
होम लोन का भुगतान करने के लिए | कर्मचारी को 3 साल तक निरंतर सेवा में होना चाहिए | 90% राशि निकाली जा सकती है | केवल PF खाताधारक, और उसके पति / पत्नी ही पैसा निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं |
pf अकाउंट(EPF) से पैसे निकालने के कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु
- अगर आपकी कुल आय पर टैक्स लागू नहीं होता है तो तो आपको इस स्थिति में डिक्लेरेशन के रूप में फॉर्म 15H/15G भरना होगा
- अगर 5साल की अवधि में कोई ब्रेक होता है
- तो इस स्थिति में ईपीएफ राशि पर टैक्स लगेगा
- इस मामले में, पूरी राशि पर टैक्स लगाया जाएगा
- किसी कर्मचारी ने इनकम टैक्स एक्ट 80 सी के अनुसार ईपीएफ पर पिछले वर्षों के ईपीएफ योगदान पर छूट का क्लेम किया है तो वे कर्मचारी के योगदान, नियोक्ता/ कंपनी के योगदान और प्रत्येक डिपॉज़िट पर ब्याज पर टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे
- अगर उन्होंने पिछले वर्ष में इसका क्लेम नहीं किया, तो कर्मचारी के योगदान वाले हिस्से पर टैक्स नहीं लगेगा
- कर्मचारी को पैसे निकालने पर कितना टैक्स देना होगा, ये उसकी आय और पैसा किस वर्ष में निकाला जा रहा है, इस पर निर्भर करता है
अकाउंट से पैसे निकालने पर लगेगा टैक्स - Tax will be charged on withdrawing money from the account
अगर आप अपने पीएफ अकाउंट से ऑनलाइन पैसे निकालना चाहते है तो हम आपको निचे अपने इस आर्टिकल के माध्यम से ऑनलाइन पैसे निकालने की प्रक्रिया को समजा रहे है आप हमारे दुवारा बताई गयी प्रक्रिया को फ़ॉलो कर के आसानी से अपने पैसे निकाल सकते है
- उसके बाद आप टॉप मेन्यू बार से ‘Online Services’ टैब पर क्लिक करें और ड्रॉप-डाउन मेन्यू से ‘Claim (Form-31, 19 & 10C)’ चुनें
- अब आपको सम्पूर्ण जानकारी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई देगी
- आप अपने बैंक खाते के अंतिम 4 अंक दर्ज करें और ‘Verify‘ पर क्लिक करें
- अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करने के लिए ‘Yes’ पर क्लिक करें और आगे बढ़ें
- अब ‘Proceed for Online Claim’ विकल्प पर क्लिक करें
- अपने फंड को ऑनलाइन निकालने के लिए ‘PF Advance (Form 31)’ चुनें
- अब आपके सामने फॉर्म का एक नया सेक्शन खुलेगा
- जिसमें आपको ‘Purpose for which advance is required’, आवश्यक राशि और कर्मचारी का पता चुनना होगा
- जरूरी सुचना सभी उद्देश्य जिनके लिए कर्मचारी पैसे नहीं निकाल सकते हैं, उनका उल्लेख लाल रंग में किया जाएगा
- आप अब वैरिफिकेशन पर टिक करें और अपना आवेदन जमा करें
- आपने जिस उद्देश्य के लिए आपने फॉर्म भरा है, उसके आधार पर आपको स्कैन किए गए दस्तावेज़ जमा करने पड़ सकते हैं
- आपकी कम्पनी को आपके विड्रॉल रिक्वेस्ट को स्वीकार करना होगा जिसके बाद आपके EPF खाते से पैसा निकाला जाएगा और विड्रॉल फॉर्म भरने के समय जिस बैंक खाते की जानकारी आपने दर्ज की थी, उसमें जमा किया जाएगा
- अब आपके EPFO के साथ रजिस्टर्ड आपके मोबाइल नंबर पर एक SMS आएगा
- एक बार क्लेम प्रोसेस होने के बाद, राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी
- EPFO द्वारा कोई औपचारिक समय सीमा प्रदान नहीं की गई है, पैसा आमतौर पर 15-20 दिनों के भीतर जमा हो जाता है
ऑफलाइन पैसे केसे निकाले - how to withdraw money online
अगर आपको ऑनलाइन पैसे निकालने में कोई प्रोब्लम या आपको ऑनलाइन पैसा निकालना नही आता तो आप ऑफलाइन माध्यम से भी पैसे निकाल सकते है ऑफलाइन पैसे केसे निकाल सकते है आप इसकी पूरी प्रक्रिया हम आपको निचे प्रदान कर रहे है –
- फिर आपको कंपोज़िट क्लेम फॉर्म जमा कराना है
- कंपोज़िट क्लेम फॉर्म दो प्रकार के होते हैं- आधार और गैर-आधार
- आधार फॉर्म को नियोक्ता/ कंपनी से अटेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं होती है
- अगर आप गैर- आधार फॉर्म का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको अपने अधिकार क्षेत्र वाले ईपीएफओ ऑफिस में जमा करने से पहले अपने नियोक्ता/कंपनी से इसे अटेस्ट करना होगा
- पहले ईपीएफ निकालने के लिए फॉर्म 19, फॉर्म 31 और फॉर्म 10सी जैसे दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ती थी
- लेकिन अब इन दस्तावेजों की जगह एक ही ईपीएफ विड्रॉल फॉर्म, जिसे कंपोजिट क्लेम फॉर्म कहते हैं, को सबमिट कराना होता है
क्लेम स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया - Procedure to Check Claim Status
- सबसे पहले आपको EPF मेंबर पोर्टल पर जाकर लॉग-इन करना होगा
- फिर आपको ‘Online Services’ सेक्शन में ‘Track Claim Status’ को चुनना होगा
- स्टेटस को चेक करने के लिए आपको कोई रेफरेस नम्बर दर्ज करना होगा




