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Haryana Family Pension Scheme 2022
हरियाणा सरकार ने राज्य के लोगो को लाभ प्रदान करने के लिए एक नई योजना को शुरू किया है इस योजना का नाम फैमिली पेंशन योजना रखा गया है इस योजना के तहत सरकार हर परिवार को प्रतिमाह पेंशन प्रदान करेगी फैमिली पेंशन सरकारी कर्मचारी को सेवाकाल में म्रत्यु के दोरान या सेवानिवृति के उपरांत उनके परिवार को इस पेंशन योजना का लाभ दिया जायेगा इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते है
इस योजना के तहत वह अपने मृत्यु के समय पेंशन प्राप्त कर रहा था इस योजना के तहत कर्मचारी की म्रत्यु सेवाकाल में होने पर उसके परिवार को इस योजना के तहत पेंशन दो श्रेणियों में दी जाएगी अभी हम हरियाणा फैमिली पेंशन योजना से समन्धित सभी प्रकार की जानकारी आपको इस आर्टिकल के माध्यम से देगे जिसके लिए आप इस योजना का आसानी से आवेदन करके लाभ प्राप्त कर सकते है
हरियाणा पारिवारिक पेंशन योजना
सरकार ने राज्य में सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए Haryana Family Pension Scheme को शुरू किया गया है इस योजना के तहत अगर किसी भी सरकारी कर्मचारी कि अपनी ड्यूटी करते समय में म्रत्यु हो जाती है तो उस कर्मचारी के वेतन को सरकार पेंशन के रूप में परिवार को दिया जायेगा इस योजना के तहत सरकार कर्मचारी के परिवार को कर्मचारी के कार्यकाल के अनुसार भुगतान करेगी अभी सरकार ने इस पेंशंन को बढ़ाया गया है
अभी हम आपको इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए सभी जानकारी को स्टेप वाईज दिया गया है फैमिली पेंशन योजना के दस्तावेज क्या है, फैमिली पेंशन योजना की पात्रता क्या है, फैमिली पेंशन योजना में परिवार को कितनी पेंशन मिलेगी और योजना से समन्धित अन्य सभी जानकारी दी गई है जिसके लिए आप आर्टिकल को लास्ट तक जरुर पढ़े
Family Pension Scheme Haryana की पेंशन दर
- सामान्य दर – फैमिली पेंशन कि दर सरकारी कर्मचारी द्वारा आहरित आंतम परिलब्धियों का 30% होता है
- हरियाणा फैमिली पेंशन योजना में बढ़ी हुई दर – हरियाणा फैमिली पेंशन योजना में अभी सरकार ने पेंशन को बढ़ाया गया है इस योजना के तहत यदि कर्मचारी की मृत्यु 07 साल की निरंतर सेवा के उपरांत हो जाता है तो उक्त कर्मचारी को दिया जाने वाला पारिवारिक पेंशन की दर उसके द्वारा प्राप्त अन्तिम परिलब्धियों का 50% होता है इस प्रकार स्वीकार्य राशि कर्मचारीकी मृत्यु की तिथि के अगले दिन से 07 वर्ष की अवधि या मृत कर्मचारी के 67 वर्ष की उम्र पूर्ण करने की तिथि जो भी कम हो तक भुगतान योग्य होगी
- योजना के तहत अगर सरकारी कर्मचारी की म्रत्यु ड्यूटी के दोरान हो जाती है तो फैमिली पेंशन योजना की बढ़ी हुई दर 10 वृषो तक दी जाएगी
- फैमिली पेंशन योजना सरकारी कार्मिक की मृत्यु की तिथि के अगले दिन से भुगतान योग्य हो जाती है तथा पारिवारिक पेंशन की ब़ढी हुई दर की समाप्ति के उपरांत दी जाने वाली पेंशन राशि सामान्य दर से ही दी जाएगी
Family Pension Scheme In Hindi
योजना | फैमिली पेंशन योजना |
योजना टाइप | राज्य सरकार की योजना |
राज्य/लोकेशन | हरियाणा |
उदेश्य | सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात परिवार को पेंशन प्रदान करना |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
आवेदन प्रिकिर्या | ऑनलाइन आवेदन |
अपडेट | 2022 |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://meraparivar.haryana.gov.in/ |
हरियाणा फैमिली पेंशन योजना के लाभ – (Family Pension Scheme Benefits)
Family Pension Scheme को शुरू करने से राज्य में बहुत से सरकारी कर्मचारियों के परिवार को लाभ मिल रहा है आपको इस योजना से मिलने वाले लाभ निम्न प्रकार से है
- Haryana Family Pension से राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों के परिवार को इस योजना का लाभ दिया जायेगा
- अगर किसी भी सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी के दोरान म्रत्यु हो जाती है तो इसके बाद सरकार कर्मचारी के परिवार को अपना जीवन यापन करने के लिए पेंशन प्रदान करेगी
- इस योजना के तहत यदि कर्मचारी की मृत्यु 07 साल की निरंतर सेवा के उपरांत हो जाता है तो उक्त कर्मचारी को दिया जाने वाला पारिवारिक पेंशन की दर उसके द्वारा प्राप्त अन्तिम परिलब्धियों का 50% होता है
- इस प्रकार स्वीकार्य राशि कर्मचारीकी मृत्यु की तिथि के अगले दिन से 07 वर्ष की अवधि या मृत कर्मचारी के 67 वर्ष की उम्र पूर्ण करने की तिथि जो भी कम हो तक भुगतान योग्य होगी
- इस योजना का लाभ सरकारी कर्मचारी के परिवार को ही दिया जायेगा जब किसी सरकारी कर्मचारी की सेवाकाल में किसी कारण से असमयिक म्रत्यु होने पर दी जाएगी
Haryana Family Pension Scheme के दस्तावेज क्या है?
इन्छुक आवेदक जो फैमिली पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है उनको इस योजना के आवेदन के लिए जो जरुरी दस्तावेज चाहिए उन सभी दस्तावेज की सूचि आपको निचे दी गई है
- आवेदक आधार कार्ड
- आवेदक के बैंक खाते का विवरण
- जाती प्रमाण पत्र
- मुलनिवास प्रमाण पत्र
- आवेदक सरकारी कर्मचारी होना चाहिए
- आवेदक का मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साईज की फोटो
- आवेदक की इमेल आयडी
- आवेदक का राशन कार्ड
- पहचान पत्र
- इन सभी दस्तावेज से आवेदन इस योजना का आवेदन कर सकता है
Haryana Family Pension की पात्रता
आवेदक को इस योजना का आवेदन करने के लिए जो जरुरी पात्रता चाहिए उसकी जानकारी आपको निचे दी गई जिनसे आप इस योजना का आवेदन कर सकते है
- फैमिली पेंशन योजना का आवेदन करने वाला व्यक्ति हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए
- योजना का आवेदन हरियाणा राज्य का सरकारी कर्मचारी के परिवार ही कर सकते है
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास बैंक खाता होना जरुरी है
- आवेदक इस योजना का लाभ सरकारी कर्मचारी की सेवाकाल में म्रत्यु होने पर ही दिया जायेगा
- आवेदक फैमिली पेंशन योजना का लाभ कर्मचारी के के परिवार को कर्मचारी के कार्यकाल के हिसाब से दिया जायेगा
Haryana Family Pension Scheme में मृत्यु ग्रेच्यूटी की दर
अगर किसी भी सरकारी कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु हो जाती है तो योजना के तहत मृत्यु ग्रेच्यूटी का भुगतान परिवारक के नामित सदस्य या उसकी अनुपस्थिति मेंपरिवार के किसी सदस्य को निम्नलिखित प्रकार की दर दी जाएगी
अर्हक सेवा की अवधि | मृत्यु ग्रेच्यूटी की दर |
1 वर्ष से कम | परिलब्धियों का 2 गुना |
1 वर्ष या इससे अधिक किंतु 5 वर्ष से कम | परिलब्धियों का 6 गुना |
5 वर्ष या अधिक किंतु 20 वर्ष से कम | परिलब्धियों का 12 गुना |
20 वर्ष या अधिक | पूरी की गई अर्हक सेवा की प्रयेक छमाही अवधि के लिए आधी परिलब्धि जो परिलब्धियों का 33 गुना या 3.5 लाख जो भी कम हो, होगी । |
फैमिली पेंशन कब मिलेगी
- मूल वेतन सरकारी सरकारी कर्मचारी अपनी सेवानीव्रती से ठीक पूर्व या मृत्यु के बाद पेंशन प्राप्त कर सकता है
- मूल वेतन में गतिरोध वर्धि भी शामिल की गई है
- आवेदक के पास योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर ने के लिए बैंक खाता को होना जरुरी है
Haryana Family Pension Scheme की श्रेणी
- श्रेणी-I
- विधवा या विधुर, मृत्यु या पुनर्विवाह जो पहले हो तक
- पुत्र/पुत्री (विधवा पुत्री शामिल) विवाह पुनर्विवाह के दिन तक या कमाना शुरू करने के दिन या 25 वर्ष की उम्र पहुॅचने तक जो पहले हो
- श्रेणी-II
- अविवाहित / विधवा / तलाकशुदा पुत्री जो श्रेणी-I में शामिल नहीं हों, विवाह / पुनर्विवाह के दिन तक या कमाना शुरू करने के दिन तक या मृत्यु के दिन तक जो पहले हो
- माता पिता जो कि पूर्णरूप से सरकारी कर्मचारी पर आश्रित थे जब वह जिन्दा था इसके अतिरिक्त सरकारी कर्मचारी ने अपने पीछे विधवा या बच्चे नहीं छोड़ा हो
Haryana Family Pension ऑनलाइन आवेदन फॉर्म
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