इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना – राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के युवाओ को बिजनस शुरू करने के लिए बिना ब्याज के 50,000 रूपये का लोन दे रही है.

राजस्थान सरकार राज्य के सभी बेरोजगार युवाओ के लिए इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया गया है. जिसमे योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा छोटे व्यापारियों, थाड़ी, विक्रेताओं, ठेला व्यापारियों और असंगठित क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने वालों को 50,000 रुपये का लोन प्रदान कर रही है इस योजना को कोरोना महामारी में बेरोजगार हुए सभी प्रदेशवासियों के लिए शुरू किया गया है.
इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना कि शुरुआत:-
राजस्थान सरकार द्वारा Indira Gandhi Urban Credit Card Yojana 6 अगस्त 2021 को शुरू किया गया है. इस योजना का उदेश्य प्रदेश के छोटे व्यापारियों को कोरोना महामारी से आई आर्थिक तंगी कि समस्या से बचाना है. जिला कलेक्टर जिले में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के नोडल अधिकारी होंगे. Indira Gandhi Urban Credit Card Yojana के तहत आने वाला सारा खर्चा राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जायेगा.
लोन चुकाने कि समय अवधि:-
राजस्थान Indira Gandhi Urban Credit Card Yojana के तहत व्यापरियों को लोन लेने के लिए 31 मार्च 2022 तक आवेदन कर सकते है और लोन लेने के 12 महीने के अंदर अंदर योजना के तहत लिए गये लोन को चुकाना होगा कर्ज की राशी को चौथे से 15वें महीने तक 12 समान किश्तों में चुकाया जाएगा क्योकि इस योजना के तहत लोन लेने के लिए व्यापारियों को किसी भी तरह कि गारंटी देना जरुरी नही है. बिना गारंटी के सरकार द्वारा चयन किये गये बैंक से लोन के लिए आवेदन कर सकते है.
योजना के तहत लोन लेने के लिए यहा करे आवेदन:-
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- लघु वित्त बैंक
- सहकारी बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों द्वारा ऋण प्रदान किया जाएगा.
इन व्यापारियों को मिलेगा योजना के तहत लोन:-
- दर्जी
- धोबी
- पेंटर
- नाई
- कुम्हार
- मोची
- मेकैनिक
- रिक्शावाला
- इलेक्ट्रिक रिपेयरमैन आदि.
लोन के लिए जरुरी दस्तावेज:-
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साईज फोटो
- पहचान पर आदि.
योजना के तहत लोन के लिए आवेदन कैसे करे:-
इस योजना का आवेदन करने के लिए व्यापारियों जल्द ही सरकार आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी. जिससे व्यापारियों को आवेदन करने में आसानी होगी योजना के तहत आवेदन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किये जायेगे क्योकि योजना के तहत प्रदेश के लगभग 5 लाख नागरिको को ही योजना का लाभ दिया जायेगा.
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