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राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना
राज्य सरकार दुवारा किसानो को आत्मनिर्भर बनाने एवं किसानो को कृषि के प्रति प्रोत्साहन करने के लिए प्रदेश में अनेक प्रकार की योजनाओ का संचालन करती रहती है जिससे किसानो को खेती करने में कोई समस्या ना हो तथा किसानो की आय को दुगना किया जा सके ऐसी की एक नई योजना किसानी को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उदेश्य से राजस्थान सरकार चलाने जा रही है
जिसका नाम है राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना (Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana) इस योजना के माध्यम से सरकार राज्य में किसानो को कृषि कार्यों के दौरान दुर्धटना होने पर 5000 रूपये से लेकर 200000 रूपये तक का आर्थिक सहायता सरकार दुवारा प्रदान की जाएगी जिससे इस योजना का लाभ प्राप्त कर आवेदक किसान और उनके परिवार को होने वाले नुक्सान की भरपाई की जा सके
हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से इस योजना से जुड़ी सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करेगे जेसे की-राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना क्या है ,योजना का लाभ क्या है ,पात्रता ,उदेश्य ,ऑनलाइन आवेदन केसे करे ,जरूरी दस्तावेज ,आवेदन फॉर्म आदि ,अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते है एवं इस योजना से जुड़ी जानकरी पप्राप्त करना चाहते है तो हमारे इस आर्टिकल को लास्ट तक पढ़े
Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना (Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana) की शुरुआत राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत दुवारा 24 फरवरी 2021 को वित्तीय वर्ष 2021–22 का बजट की घोषणा करते हुए की गई है इस योजना के अंतर्गत यदि कृषक गतिविधियों के दौरान किसानों की मृत्यु हो जाती है या फिर उनको किसी आंशिक या स्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ता है तो उन्हें इस स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है यह आर्थिक सहायता 5000 हजार रूपये से लेकर 200000 लाभ रूपये तक की गयी है इस Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana के अंतर्गत किसानो की खेती की गतिविधियों के दोरान कोई हादसा होने पर सरकार दुवारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा 23 फरवरी 2022 को कृषि क्षेत्र के लिए अलग से बजट पेश किया गया है जिसके अंतर्गत कृषि साथी योजना का बजट 5000 करोड़ रुपए करने का निर्णय लिया गया है
यह बजट पहले दो हजार करोड़ रुपए का था इसके अलावा सरकार द्वारा 20,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण एवं 2 साल में 300000 से अधिक बिजली कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे इस योजना का लाभ राज्य के उन्ही किसानो को मिलेगा जिनकी आयु 15 वर्ष से लेकर 70 साल वर्ष के बिच है
Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana का लाभ लेने के लिए राज्य के किसानो को ऑनलाइन आवेदन करना होगा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इधर -उधर कार्यालयों के चक्कर काटने की जरूत नही है आपने अपने इस घर मोबाइल या कंप्यूटर से इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते है इससे आपके समय एवं पैसे दोनों की बचत होगी
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योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशी का विवरण
सीरियल नम्बर | स्थिति | सहायता राशी |
1. | किसान की मौत हो जाने पर | 2 लाख रुपये |
2. | यदि किसी किसान 2 अंगो में विकलांगता हो जाएं (जैसे: दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों आंखें, या एक हाथ और एक पैर) | 50 हजार रुपये |
3. | अगर कोई किसान सिर पर चोट लगने के कारण कोमा में चला गया हो या रीड फ्रैक्चर हो जाएं | 50 हजार रुपये |
4. | किसान महिला या पुरुष के बालो की डी-स्कल्पिंग होने पर | 40 हजार रुपये |
5. | अगर किसान का 1 अंग विकलांग हो जाएं (जैसे: एक हाथ, एक पैर, एक आंख या टखना यानि एंकल ) | 25 हजार रुपये |
6. | किसान महिला या पुरुष की 4 उंगलियां कट जाने पर | 20 हजार रुपये |
7. | किसान महिला या पुरुष की 3 उंगलियां कट जाने पर | 15 हजार रुपये |
8. | किसान महिला या पुरुष की 2 उंगलियां कट जाने पर | 10 हजार रुपये |
9. | किसान महिला या पुरुष की 1 उंगलियां कट जाने पर | 5 हजार रुपये |
10. | यदि किसान का एक्सीडेंटल फ्रैक्चर हो जाएं | 5 हजार रुपये |
Highlights Of Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana
योजना का नाम | राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना |
शुरू की गयी | मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत दुवारा |
साल | 2022 |
श्रेणी | राज्य सरकारी योजना |
विभाग | कृषि विभाग ,राजस्थान |
लाभ | 50 हजार से लेकर 2 लाख रूपये तक की सहायता राशी प्रदान की जाएगी |
लाभार्थी | राज्य के किसान |
योजना का बजट | 2000 करोड़ |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://www.rajasthan.gov.in/ |
राज्य | राजस्थान |
योजना की शुरुआत | 24 फरवरी 2021 |
Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana का उदेश्य
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना (Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana) का मुख्य उदेश्य राज्य के किसानो को आर्थिक सहायता प्रदान करना है दोस्तों ये तो हम सभी जानते है की किसान खेती पर ही निर्भर रहता है किसान अपने परिवार एवं बच्चो का पालन पोषण खेती कर के ही करता है
व्किसान खेती करने के लिए ट्रैक्टर, थ्रेशर, रोटरी टिलर आदि जैसे बड़ी मशीन का उपयोग करते है लेकिन कई बार उन्हें इनके द्वारा नुकसान भी झेलना पढ़ जाता है या किसी भी प्रकार की दुर्घटना उनके साथ घट जाती है किसान की मौते हो जाती है या उनके साथ हादसे जैसे विकलांगता आदि हो जाते है जिसके कारण पूरी जिंदगी उन्हें किसी और पर निर्भर रहना पड़ता है एवं उनके परिवार को और अधिक आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता
किसानो को इन सब समस्याओ को देखते हुए राजस्थान सरकार ने इस राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की शुरुआत की है इस Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana के माध्यम से सरकार राज्य में किसानो को कृषि कार्यों के दौरान दुर्धटना होने पर 5000 रूपये से लेकर 200000 लाभ रूपये तक का आर्थिक सहायता सरकार दुवारा प्रदान की जाएगी
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का लाभ(Benefits Of Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana)
इस योजना से राज्य के किसानो को क्या -क्या लाभ मिलेगा इसकी जानकारी हम आपको निचे प्रदान करने जा रहे है जो इस प्रकार से है
- Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana के तहत कृषक गतिविधियों के दौरान किसानों की मृत्यु हो जाती है या फिर उनको किसी आंशिक या स्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ता है उनको सरकार दुवारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी
- Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana के माध्यम से मिलने वाली सहायता राशी 5000 रूपये से लेकर 200000 लाभ रूपये तक प्रदान की जाएगी
- राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशी लाभार्थी किसानो के बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी
- किसान का अपना खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिय जो आधार कार्ड से लिंक हो
- इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन कर सकते है
- यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो आवेदक किसान का उत्तरअधिकारी होगा और यदि किसान विकलांग हो जाता है तो आवेदक स्वयं विकलांग किसान होगा
- इस Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana का लाभ उठाने के लिए किसान को आवेदन पत्र भरकर संबंधित विभाग में जमा करना होगा
- यह आवेदन पत्र दुर्घटना के 6 महीने के भीतर ही किसान को जमा करना होगा
- यदि किसान दुर्घटना होने के 6 महीने के बाद आवेदन पत्र जमा करता है तो इस स्थिति में उसे इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा
- Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana के माध्यम से दुर्घटना के कारण होने वाले आर्थिक तंगी से भी लड़ने में किसान को मदद प्राप्त होगी
- आत्महत्या या फिर प्राकृतिक मौत को इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है
- इस योजना का बजट सरकार द्वारा 2000 करोड़ों पर निर्धारित किया गया है
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के जरूरी दस्तावेज(Importants Documents)
इस योजना का लाभ लेने एवं ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको कुछ खास दस्तावेजो की आवश्यक होगी तभी आप आवेदन प्रक्रिया को पूरी कर सकते है हम आपको इस योजना के लिए किन -किन दस्तावेजो की आपको आवश्यक होगी इसकी जानकारी निचे प्रदान कर रहे है
- SDM(सब डिविशनल मजिस्ट्रेट) के केस में स्वीकृति पत्र
- हियर डिटेल रिपोर्ट (वारिस विस्तार रिपोर्ट)
- क्षतिपूर्ति बॉन्ड
- FIR और पंचनामा पुलिस जाँच रिपोर्ट
- मृत किसान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- इन्शुरन्स निर्देशक द्वारा मांगे अन्य प्रमाण पत्र
- विकलांगता फोटो
- जन्मप्रमाण पत्र
- मूलनिवास प्रमाण पत्र
- जमीन से जुड़े कागजादयोजना का एप्लीकेशन फॉर्म
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र: वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस
- बैंक अकाउंट नंबर व IFSC कोड
- बैंक पास बुक
- मोबाइल नम्बर
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की पात्रता
सरकार ने इस योजना की कुछ पात्रता निर्धारिक की है जिनका पालना करना आपको आवश्यक है अगर आप सरकार दुवारा तय की गयी पात्रता के योग्य है तभी आप आप योजना का लाभ ले सकते है तथा योजना के लिए आवेदन कर सकते है हम आपको लोगों को अपने लेख दुवारा सरकार दुव्रारा रखी गयी पात्रताओ की जानकारी निचे प्रदान करने जा रहे है जिनको समज कर आप आराम से आवेदन कर सकते है
- आवेदन करने वाला किसान राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिय
- इस Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए स्थायी विकलांग व्यक्ति पंजीकृत किसान होना अनिवार्य है
- यदि किसान की मृत्यु हो जाती है तो लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति पंजीकृत किसान का बालक या बालिका या फिर पति या पत्नी होनी चाहिए
- इस योजना का लाभ लेने के लिए मृत या स्थायी विकलांग व्यक्ति की आयु 5 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए मृत्यु या स्थायी विकलांगता दुर्घटना के कारण होनी चाहिए
- आत्महत्या या फिर प्राकृतिक मौत इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है
- आवेदक को दुर्घटना के 6 महीने के भीतर संबंधित जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय में आवेदन करना होगा
- आवेदक का अपना बैंक अकाउंट होना जरूरी है जो आधार कार्ड से लिंक हो
- इस योजना के के लिए और राज्यों के किसान पात्र नही होगे
- इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानो को पंजीकरण कराना होगा
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना ऑनलाइन आवेदन केसे करे ?
अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो आपको सबसे पहले आवेदन करना होगा तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा हम आपको निचे अपने इस आर्टिकल के माध्यम से आवेदन करने की प्रक्रिया को समजा रहे है आप हमारे दुवारा बताई गयी प्रक्रिया को फ़ॉलो कर के आसानी से आवेद्न कर सकते है
- सबसे पहले आपको अपने नजदीकी जिले के कृषि विभाग में जाना होगा
- अब आपको अधिकारि से राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का आवेदन फॉर्म लेना होगा
- अब आप को आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस आदि ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा
- इसके पश्चात आपको आवेदन पत्र से सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज अटैच करने होंगे
- अब आपको यह आवेदन पत्र कृषि विभाग में जमा करना होगा।
- इसके पश्चात आपके द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा
- सत्यापन के बाद लाभ की राशि किसान के खाते में पहुंचा दी जाएगी
- जन आधार कार्ड डाउनलोड
- एसे बनाए जन आधार कार्ड
- राजस्थान मुख्यमंत्री जन आवास योजना
- राशन कार्ड लिस्ट
- मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना
- पालनहार योजना का लाभ
FQA.राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना
प्रश्न .Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana क्या है ?
उतर .राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना (Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana) की शुरुआत राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत दुवारा की गई है इस योजना के अंतर्गत यदि कृषक गतिविधियों के दौरान किसानों की मृत्यु हो जाती है या फिर उनको किसी आंशिक या स्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ता है तो उन्हें इस स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है
प्रश्न .राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की शुरुआत कब की गयी ?
उतर .राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत दुवारा 24 फरवरी 2021 को वित्तीय वर्ष 2021–22 का बजट की घोषणा करते हुए की गई है
प्रश्न .राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत कितने रूपये की सहायता राशी प्रदान की जाएगी ?
उतर .(Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana) इस योजना के माध्यम से सरकार राज्य में किसानो को कृषि कार्यों के दौरान दुर्धटना होने पर 5000 रूपये से लेकर 200000 रूपये तक का आर्थिक सहायता सरकार दुवारा प्रदान की जाएगी जिससे इस योजना का लाभ प्राप्त कर आवेदक किसान और उनके परिवार को होने वाले नुक्सान की भरपाई की जा सके
प्रश्न .इस योजना का लाभ लेने के आवेदन केसे करे ?
उतर .योजना का लाभ लेने के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा जिसकी जानकरी हमने आपको ऊपर प्रदान करदी है
प्रश्न .आवेदन करने के लिए किन -किन दस्तावेजो की जरूरत पड़ेगी ?
उतर .इस योजना का आवेदन करने के लिए आपको जिन दस्तावेजो की जरूरत पड़ेगी उन सबकी जानकारी हमने आपको ऊपर प्रदान करदी है
प्रश्न.क्या इस योजना का लाभ और राज्यों के किसानो को मिलेगा ?
उतर .जी नही इस योजना का लाभ और राज्यों के किसानो को नही मिलेगा
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