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राजस्थान कृषि यंत्र सब्सिडी योजना
राजस्थान कृषि यंत्र सब्सिडी योजना -आज हम आपको इस पोस्ट के माध्यम से बतायेगे की राजस्थान सरकार की और से किसानों की कमजोर आर्थिक स्तिथि में सुधार लाने के उदेश्य से इस राजस्थान कृषि यंत्र सब्सिडी योजना की सुरुआत की गई है इस योजना में राज्य के सभी वर्ग के किसानों को शामिल करके उन्हें कृषि यंत्र की खरीद पर अनुदान राशि का लाभ दिया जाएगा राज्य न जाने ऐसे कितने किसान है जो सिर्फ और सिर्फ कृषि कार्यों पर ही निर्भर है मगर कमजोर आर्थिक हालत के कारण कृषि कार्यों में काम आने वाले कृषि यंत्र नही खरीद पाते है
जिसके चलते उन्हें कम फसलों का उत्पादन होता है ऐसे किसान अब इस राजस्थान कृषि यंत्र सब्सिडी योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर कृषि यंत्र के लिए अप्लाई कर सकते है हम आपको इसके उदेश्य,लाभ,आवेदन प्रक्रिया और दस्तावेजों के बारे में बताने वाले है
राजस्थान कृषि यंत्र सब्सिडी योजना – Rajasthan Krishi Yantra Subsidy Yojana
राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान के किसानो के लिए कई कृषि यंत्रो सिचाई यंत्रो आदि के लिए कई योजनाए शुरू है कृषि यंत्र योजना मे बीज, प्रदर्शन सिचाई प्रशिक्षण, फसल, जिप्सम कृषि यंत्र, पोधा सरक्षण, छत्रों को प्रोत्साहन आदि कई योजना के लाभ राजस्थान के किसान ले सकते है यहा हम राजस्थान कि इन सभी कृषि योजनाओ कि जानकारी व इन योजनाओ का लाभ कैसे लिया जा सकता है सम्पूर्ण जानकारी जानेगे
इनमे सबसे बड़ी योजना है किसान Rajasthan Krishi Yantra Subsidy Yojana व सिचाई योजना जिसमे किसान कृषि भी कृषि यंत्र को खरीद कर उस पर सब्सिडी अनुदान प्राप्त कर सकता है राजस्थान सरकार द्वारा ये अनुदान 40 से 60 प्रतिशत तक दिया जाता है ओर प्रत्येक कृषि यंत्र के लिए ये लाभ अलग अलग है यहा आप राजस्थान कि सभी राजस्थान कृषि यंत्र सब्सिडी योजना कि जानकारी जाने आवेदन सहित
ट्रैक्टर पर कितनी सब्सिडी है?
किसानो को ट्रेक्टर पर 40% सब्सिडी सरकार कि और से दी जाती है राजस्थान के किसान कैसे ट्रैक्टर पर सब्सिडी प्राप्त कर सकते है व ट्रेक्टर पर सब्सिडी लेने के लिए कैसे आवेदन करना होता है इसके लिए आपको इस आर्टिकल में सम्पूर्ण जानकारी दी गई है जिसकी सहायता से आप आवेदन फॉर्म पात्रता लाभ आदि जान सकते है
योजना | राजस्थान कृषि यंत्र सब्सिडी योजना 2021 |
लोकेशन | राजस्थान |
योजना टाइप | किसान योजना |
अपडेट | 2023 |
बीज मिनिकिट वितरण सहायता योजना राजस्थान
राजस्थान के किसान महिला को राष्ट्रीय खाद सुरक्षा व ऑयल पोम मिशन के तहत वितरित किए जाते है मिनिकीट बीज पात्रता – मिनिकिट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमान्त तथा गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले कृषकों को प्राथमिकता से मिनिकिट का वितरण किया जाता है कुल लागत का 10 प्रतिशत टोकन मनी के रूप में कृषक से वसूल कर मिनिकिट वितरण किये जाने हैं
मिनिकिट महिला के नाम से दिये जाने है, चाहे भूमि महिला के पति/पिता/ससुर के नाम से हो। एक महिला को मिनिकिट का एक ही पैकेट दिया जायेगा। एक ही कृषक परिवार की अलग-अलग कृषक महिला सदस्य के नाम से मिनिकिट नहीं दिये जावें।यदि किसी ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के कृषक उपलब्ध नहीं हो तो सामान्य श्रेणी के महिला कृषकों में मिनिकिट वितरण किया जा सकता है। मिनिकिट्स हेतु ऐसे कृषकों का चयन किया जावें जिन्हें गत तीन वर्ष में मिनिकिट कार्यक्रम में लाभान्वित नहीं किया गया हो सिंचाई की सुविधा वाले कृषकों को प्राथमिकता जावे
- आवेदन – बुवाई से 15 दिन पहले
- आवेदन प्रक्रिया – ग्राम पंचायत के कृषि प्रवेक्षक द्वारा
- ग्राम पंचायत स्तर पर :- कृषि पर्यवेक्षक
- पंचायत समिति स्तर पर :- सहायक कृषि अधिकारी
- उप जिला स्तर पर :- सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) / उद्यान कृषि अधिकारी
- जिला स्तर पर :- उप निदेशक कृषि (विस्तार) / उपनिदेशक उद्यान
सिचाई योजनाए –फार्म पौण्ड, डिग्गी, जल हौज, पाईप लाईन, फव्वारा:-
फार्म पौण्ड – बारिश के पानी को इकठा करने के लिए किसान अपने खेत मे कच्ची तलाई बनाकर पानी का उपयोग कर सकता है
इसके किसान प्लास्टिक के तिरपाल से कच्ची तलाई बनाने के लिए सरकार से अनुदान प्राप्त कर सकते है इस योजना मे सभी किसान सामील होते है ओर ओर इसके लिए किसान के पास कृषि योग्य आधा हैक्टेयर जमीन होना चाहिय इसके लिए सरकार 40 प्रतिशत तक सब्सिडी अनुदान देती है
आवेदन प्रक्रिया – नजदीकी नागरिक सेवा केन्द्र/ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन करा सकेगा। हस्ताक्षरयुक्त मूल आवेदन को भरकर मय दस्तावेज कियोस्क पर जमा कराये जाने के साथ रसीद प्राप्त करेगा। आवेदक मूल आवेदन पत्र को ऑन-लाईन ई-प्रपत्र (e-Form) में भरेगा एवं आवश्यक दस्तावेज को स्केन कर अपलोड (Scan & Upload) करवायेगा
स्वयं द्वारा आवेदन – आवेदक मूल आवेदन पत्र को ऑन-लाईन ई-प्रपत्र (e-Form) में भरेगा एवं आवश्यक दस्तावेज को स्केन कर अपलोड (Scan & Upload)करेगा। आवेदक आवेदन पत्र ऑन-लाईन जमा किये जाने की प्राप्ति रसीद ऑन-लाईन ही प्राप्त कर सकेगा। आवेदक मूल दस्तावेजों को स्वयं अथवा डाक के माध्यम से संबंधित कृषि विभाग के कार्यालय में भिजवायेगा जिसकी प्राप्ति रसीद विभाग के कार्यालय से द्वारा दी जायेगी।
आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज- आधार कार्ड/ जन आधार कार्ड, जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नही हो) तथा सादा पेपर पर शपथ पत्र कि मेरे पास कुल सिंचित एवं असिंचित भूमि है। संयुक्त खातेदार की स्थिति में सह खातेदार आपसी सहमति के आधार पर प्रति कृषक हिस्सा एक हैक्टेयर से अधिक होने पर ही एक ही खसरे में अलग-अलग फार्म पौण्ड बनाने पर अनुदान के हकदार होगे
कृषि यंत्र कितने प्रकार के होते हैं?
कृषि यंत्र कितने प्रकार के होते है आपको बता दे जो मशीन खेती कार्य में काम आदि है उसे कृषि यंत्र कहते है सरकार द्वारा कृषि यंत्र पर सब्सिडी कि अगर बात करे तो 40 से 50 मुख्य कृषि यंत्रो पर सब्सिडी दी जाती है
राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान सब्सिडी योजना:-
कृषि को बढ़ावा देने के लिए व कृषि उत्पादन मे वर्धी को देखते हुए आधुनिक कृषि यंत्रो के खरीदने पर किसानो को सब्सिडी अनुदान दिया जाता है राजस्थान किसानो को कृषि अनुदान किसनों के श्रेणी के हिसाब से 40 से 50 प्रतिशत तक लाभ दिया जाता है कृषि यंत्रो पर अनुदान प्राप्त करने के लिए किसानो को कोई भी कृषि यंत्र पहले क्रय करना होगा जिसके बाद किसान उस कृषि यत्र पर अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है कृषि यंत्र का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानो को किसी पंजीयन विक्रेता से कृषि यंत्र खरीदने होते है व खरीदे गए कृषि यंत्रो के बिल कि भी आवश्यकता होती है
राजस्थान कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के लिए पात्रता:-
आवेदक के पास स्वयं के नाम से कृषि भूमि होना/अविभाजित परिवार की स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक का नाम होना आवश्यक हैसमस्त श्रेणी के कृषकों को लाभान्वित किया जावेगा अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं, बी.पी.एल., सीमान्त, लघु एवं अर्धमध्यम कृषकों को प्राथमिकता दी जायेगी ‘’पहले आओ पहले पाओ’’ के आधार पर वरीयता निर्धारित कर पात्र कृषकों को अनुदान दिया जायेगा ऐसे कृषकों को प्राथमिकता दी जायेगी, जिन्हें आज तक विभाग की किसी भी योजना में कोई लाभ नहीं दिया गया हो
ट्रेक्टर चलित कृषि यंत्र हेतु अनुदान प्राप्त करने के लिये ट्रेक्टर का रजिस्ट्रेशन आवेदक के नाम से होना चाहिये। एक कृषक को विभाग की किसी भी स्कीम में एक प्रकार के कृषि यंत्र (उदाहरणार्थ-सीड कम फर्टीलाईजर ड्रिल, प्लाउ, थ्रेसर इत्यादि) पर तीन वर्ष की कालावधि में केवल एक बार ही अनुदान देय होगा। एक कृषक को एक वित्तीय वर्ष में समस्त योजनाओं में अलग प्रकार के अधिकतम 3 कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा सकेगा
राजस्थान कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के लिए डॉक्यूमेंट:-
राजस्थान कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के आवेदन के लिए जो दस्तावेज आवेदन के लिए काम में लिए जाते है वो निम्न प्रकार है
- आधार कार्ड
- बैंक खाता संख्या
- राशन कार्ड (BPL,APL)
- पेन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- फ़ोन नंबर
- किसान के कृषि की जमाबंदी
- वोटर आईडी कार्ड
- कृषि यंत्र रसीद (जो कृषि यंत्र खरीदा है उसकी रसीद)
कृषि यंत्रो पर मिलने वाला अनुदान:-
कृषकों को चिन्हित कृषि यंत्रों पर भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्धारित सीमा तक अनुदान दिया जा सकता है। तीनों योजनाओं के अन्तर्गत योजनावार एवं यंत्रों की श्रेणीवार देय अनुदान का विवरण परिशिष्ठ-1 पर उपलब्ध है अधिकृत/पंजीकृत क्रय विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति अथवा राज्य के किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माता/विक्रेता से कृषि यंत्र क्रय करने पर ही अनुदान देय होगा
राजस्थान कृषि यंत्रों का क्रय
हस्त चलित/बैल चलित/शक्ति चलित/ट्रेक्टर चलित कृषि यंत्रों का क्रय कृषक किसी भी श्रेणी का यंत्र सम्बन्धित जिले के कृषि कार्यालय की लिखित सहमति के उपरान्त अधिकृत/पंजीकृत क्रय-विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति/निर्माता/विक्रेता से मोल भाव पश्चात् पूरी कीमत चुकाकर सीधे ही क्रय कर सकेंगें।कृषक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन) के अन्तर्गत लोकल इनिशियेटिव कार्यक्रम में अनुमोदित सीड स्टोरेज बिन्स तथा मूवेबल थ्रेसिंग फ्लोर की कुल लागत में से निर्धारित अनुदान राशि कम कर शेष का भुगतान कर अधिकृत/पंजीकृत क्रय-विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति से ऑफलाईन क्रय कर सकते हैं
लाभान्वित कृषकों की सूची एवं बिलों को सम्बन्धित जिला कार्यालयों में प्रस्तुत करने पर अनुदान राशि का भुगतान सम्बन्धित क्रय-विक्रय सहकारी/ग्राम सेवा सहकारी समिति को किया जावेगा
राजस्थान कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के लिय आवेदन कब करे?
किसान कृषि यंत्र के लिए आवेदन कृषि यंत्र खरीदने के बाद जल्द से जल्द करे क्यो कि राजस्थान कृषि यंत्र पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लाभ दिया जाता है
राजस्थान कृषि अनुदान आवेदन प्रक्रिया के बारे में:-
अनुदान प्राप्त करने के लिये अपने क्षेत्र में स्थित ई-मित्र कियोस्क पर निर्धारित/लागू शुल्क्, यदि कोई हो तो, जमा करवाकर समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी सहित ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य होगा। किसी भी जिले के कियोस्कों की सूची www.emitra.gov.in पर देखी जा सकती है।
अनुदान हेतु पंजीकरण की पावती सम्बन्धित कियोस्क द्वारा कृषक को दी जायेगी। सभी श्रेणी के कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिये आवेदन पत्र के साथ कृषक की स्व-हस्ताक्षरित बिल की प्रति, भामाशाह कार्ड/ आधार कार्ड की प्रति, अनुदान क्लेम विभाग के स्थानीय कर्मियों/अधिकारियों के द्वारा प्रमाणित होना, बचत खाते की पास बुक की फोटो प्रति तथा अन्य वांछनीय दस्तावेजों की स्केन प्रतियां लगाया जाना अनिवार्य है
यदि कृषक द्वारा यंत्रों का क्रय अन्य जिलों के पंजीकृत स्त्रोतों से किया गया है, तो कृषक के द्वारा उस जिले के पंजीकृत आपूर्ति स्त्रोत का प्रमाण अनुदान क्लेम के साथ प्रस्तुत करना होगा
राजस्थान कृषि यंत्र सब्सिडी योजना अनुदान का भुगतान
कृषकों के अनुदान क्लेम का भुगतान उनके बैंक खाते में ऑनलाईन ही देय होगा।अन्य जिले के पंजीकृत स्त्रोत से कृषकों द्वारा सीधी खरीद के क्लेम का भुगतान उपरोक्त प्रक्रिया के अनुरूप ही किया जावेगा। पंजीकृत निर्माताओं/विक्रेताओं को सीधे अनुदान राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा राजस्थान कृषि यंत्र योजना के बारे मे अधिक जानकारी लेने के लिए और इस योजना का लाभ लेने के लिए आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़ सकते है
राजस्थान कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के लाभ क्या क्या है?
राजस्थान सरकार की इस Rajasthan Krishi Yantra Subsidy Yojana से किसानों को जो मुख्य लाभ प्राप्त होने वाले है वो कुछ इस प्रकार है आइये जाने इसके बारे में विस्तार से जानकारी
- इस योजना को राजस्थान सरकार की और से सिर्फ राजस्थान राज्य के स्थाई निवाशी किसानों के लिए सुरु किया गया है
- जो किसान लघु और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते है उन किसानों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा
- सरकार की इस योजना के जरिये किसानों को कृषि यंत्र के लिए अनुदान राशि का लाभ दिया जाएगा ताकि किसान फसल की बुआई सही समय पर कर सके
- इस योजना को 30 जून तक चलाया जाएगा ताकि हर वर्ग का किसान इसका लाभ उठा सके
- देश में फैले इस कोरोना माहामारी के कारण किसानों की आर्थिक हालत बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है ऐसे में इस योजना के जरिये उन्हें कृषि कार्यों में काफी ज्यादा आसानी हो जायेगी
- Rajasthan Krishi Yantra Subsidy Yojana में राज्य के किसानों को कृषि यंत्र खरीदने पर 40% से लेकर 50% तक की सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा
- जिन किसानों को इस योजना का लाभ लेना है उन किसानों को इस योजना में अपना आवेदन करना होगा जिसके बाद उन्हें इस योजना में शामिल करके कृषि यंत्र के लिए अनुदान राशि का लाभ प्रदान किया जाएगा
- योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास खुद की कृषि लायक जमीन का होना आवश्यक है तभी उसे इस योजना के लाभार्थियों में शामिल किया जाएगा
- किसान को इस योजना में आवेदन में कोई दिक्कत न हो इसके लिए एक नंबर भी जारी किया गया है जिस पर उसे सिर्फ एक SMS करना है और इसके बाद उसका इस योजना में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उसे इसका लाभ बहुत जल्द प्रदान कर दिया जाएगा
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राजस्थान कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के आवेदन के लिए आयु सीमा;-
आपकी जानकारी के लिए ये भी बता चलते है की इस योजना में सरकार की तरफ से आयु सीमा भी तय की गई है यानी जिन किसानों के पास कृषि योग्य भूमि है और जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है उन्हें ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा वही किसान इस योजना के लाभ के लिए आवेदन कर सकते है इससे कम आयु के किसानों को इस योजना के लाभार्थी किसानों योजना की सूचि में शामिल नही किया जाएगा
महत्वपूर्ण सुचना:-
आज की इस पोस्ट में हमने आपको बताने का प्रयास की है की राजस्थान सरकार की और से देश में फैले इस कोरोना वायरस के कारण परेशान किसानों के लिए कृषि यंत्र अनुदान योजना की सुरुआत की है इसमें हर वर्ग के किसान को शामिल किया जाएगा और उसे कृषि यंत्र खरीदने के लिए 40% से लेकर 50% तक की सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा क्योंकि वार्स के कारण किसानों को काफी ज्यादा नुकसान का समाना करना पड़ा है
कमजोर आर्थिक स्तिथि के चलते किसान कृषि कार्यों के लिए खुद का कृषि यंत्र नही खरीद पाते है ऐसे किसान अब इस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर योजना का लाभ आसानी से ले सकते है इस योजना के लाभ से किसानों की कमजोर आर्थिक स्तिथि में सुधार आएगा और किसान फसल की बुआई तथा कटाई सही समय पर कर पायेगा किसान को कृषि कार्यों के लिए किसी अन्य किसान के पास से कृषि यंत्र नही लाना होगा
Q. राजस्थान में किसानों के लिए सरकारी योजना?
Ans. राजस्थान के किसानो के लिए बहुत सी सरकारी योजना शुरू कि गई है जिसमे किसान कृषि यंत्र योजना किसान राजस्थान किसान कर्ज माफ़ी सूचि राजस्थान किसान तारबंदी योजना आदि कई तरह कि किसान योजना शुरू कि गई है जिनका लाभ राजस्थान के किसान आवेदन कर ले सकते है राशन कि सभी किसान योजना के बारे में जानने के लिए आप देख सकते है राजस्थान किसान योजना लिस्ट
Q. कृषि यंत्र पर सब्सिडी कैसे प्राप्त करें?
Ans. कृषि यंत्र पर सब्सिडी कैसे प्राप्त करें? इसके लिए आपको आवेदन करना होता है कोई भी किसान कृषि यंत्र पर लाभ प्राप्त करना चाहता है व कृषि यंत्र योजना के लिए आवेदन कर लाभ ले सकता है जिसमे किसान जिस कृषि यंत्र पर लाभ प्राप्त करना चाहता है वह कृषि यंत्र खरीदकर आवेदन के साथ पक्का बिल लगाना होता है और किसान को आवेदन फॉर्म पंचायत समिति या कृषि अधिकारी के पास फॉर्म जमा करवाना होता है इसके लिए आप कृषि प्रवेक्षक से जानकरी प्राप्त कर सकते है
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