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दुर्घटना मृत्यु या घायल योजना ऑनलाइन पंजीयन
राजस्थान दुर्घटना मृत्यु या घायल योजना – राजस्थान सरकार द्वारा लेबर कार्ड धारको के लिए दुर्घटना में घायल व मर्त्यु कि दशा में सहायता राशी देनी कि योजना शुरू की गई है इस योजना अगर BOCW यानी लेबर कार्ड पंजीकर्त मजदूर कि भी दुर्घटना में घायल हो जाते है या म्रत्यु हो जाती है तो परिवार को सहायता राशी दी जाती है जिसमे दुर्घटना में होने पर सामान्य मर्त्यु होने पर अलग अलग दी जाते है मजदूरो के लिए पहले इस तरह की तिन तरह की योजना शुरू की गई थी जिनमे सबसे लिए अलग अलग आवेदन किए जाते थे
अब राजस्थान दुर्घटना मृत्यु या घायल योजना में बदलाव कर एक सरल योजना का निर्माण किया गया है जिससे आवेदन प्रकिरिया को सरल किया गया है |राजस्थान दुर्घटना मृत्यु या घायल योजना का लाभ लेने के लिए अब एक बार आवेदन करना होता है और इस योजना का लाभ मिलता है अगर किसी भी दशा में मद्जुर कि मर्त्यु हो जाती है तो 5 लाख तक का अलभ मिलता है इस आर्टिकल में हम इस योजना की सम्पूर्ण जानकारी जानेगे जिसमे ऑनलाइन आवेदन कैसे करना होगा क्या क्या पात्रता है और क्या क्या लाभ मिलेगा कब मिलेगा आदि जानकारी
राजस्थान दुर्घटना मृत्यु या घायल योजना के लाभ
इस योजना में पंजीकर्त मजदूरो कई तरह के लाभ अलग अलग तरह से मिलते है जिसकी सूचि आप यहा देख सकते है राजस्थान दुर्घटना मृत्यु या घायल योजना के लाभ की बात करे तो इसमें दुर्घटना में घायल होने पर भी सहायता राशी दी जाती है इसके अलावा सामान्य मर्त्यु होने पर भी सहायता राशी दी जाती है जो इस प्रकार है
- दुर्घटना में मर्त्यु होने पर 5 लाख तक का लाभ दिया जाता है
- दुर्घटना में स्थाई पूर्ण अपंगता होने पर 3 लाख रु की सहायता राशी दी जाती है जिसमे होने हाथ या पाँव या दोनों आख का अपंग होने पर
- आंशिक अपंगता होने पर 1 लाख रु की सहायता राशी दी जाती है जिसमे एक हात या एक पाँव अपांग होने पर
- गंभीर रुप से घायल होने पर 20 हजार रु कि सहायता राशी दी जाती है
- साधरण रूप से घायल होने पर 5 हजार रु की सहायता राशी दी जायगी
- निर्माण श्रमिक की सामान्य मर्त्यु होने पर 75 हजार रु की सहायता राशी दी जायगी
- इसके साथ आपको बता दे इस योजना के लाभ के साथ मुख्यमंत्री सहायता कोष राशी का लाभ भी दिया जायगा
पात्रता – राजस्थान दुर्घटना मृत्यु या घायल योजना
Rajasthan Accident Death or Injury Scheme इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्न पात्रता होना अनिवार्य है जिसके बाद इस योजना के लाभ के लिए आवेदन कर सकते है अगर आप इन पात्रता को पूरा करते है तो इसके लिए ऑनलाइन स्वय आवेदन कर सकते है
- 18- 60वर्ष के निर्माण श्रमिक इस योजना के लिए पात्र होंगे
- निर्माण श्रमिक लेबर विभाग में पंजीकर्त होना चाहिय (लेबर कार्ड बना होना चाहिय)
- श्रमिक इस योजना के लिए नियमित रूप से अंशदान करता होना चाहिय
- इस योजना के आवेदन के 3 – 6 महीने पहले श्रमिक ने अंशदान किया है
- (2) हिताधिकारी निर्माण श्रमिक जिनका धारा 12 के अन्तर्गत मण्डल में पंजीयन हो चुका है और जो अपना अंशदान नियमित रुप से जमा करवा रहे है। हिताधिकारी की मृत्यु की दषा में, नियमित अंषदान जमा कराने की समय-सीमा में 3 माह की शिथिलता होगी। (अधिसूचना दिनांक 21.09.2015 द्वारा संषोधित)
Rajasthan Accident Death or Injury Scheme Imporat Document
दुर्घटना मृत्यु या घायल योजना राजस्थान के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको निम्न दस्तावेज की आश्यकता होती है जिनके साथ आप ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकते है यहा आप इस योजना से जुड़े सभी दस्तावेज लिस्ट देखे –
- पंजीकर्त मजदुर का लेबर कार्ड
- आधार कार्ड अनिवार्य
- राजस्थान जन आधार कार्ड
- दुर्घटना में घायल होने पर प्रमाण पत्र
- मर्त्यु होने पर मर्त्यु प्रमाण पत्र
- बैंक खाते कि पहले पेज की कॉपी जिसमे अकाउंट नंबर व IFSC Code दर्ज हो
- भरा हुआ आवेदन फॉर्म
- श्रमिक कि फोटो
- इन दस्तावेज के साथ इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है
राजस्थान श्रमिक कार्ड की सभी योजनाओ की लिस्ट
- राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना – घर बनाने के लिए व शोचालय बनाने के लिए 1.50 लाख रु सहायता राशी दी जाती है
- प्रसूति सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म – महिला के दो प्रसव पर 16000-16000रु की सहायता राशी दी जाती है
- शुभशक्ति योजना राजस्थान – दो बेटियों के शादी पर 55,000- 55,000 रु दिए जाते है
- निर्माण श्रमिक औजार टूलकिट सहायता योजना – टूलकिट के लिए 2000रु की सहायता राशी दी जाती है
- (आवेदन) श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना – दो बच्चो को कक्षा 6 से 12thडिग्री दिप्लम तक छात्रवृत्ति दी जाती है
- सिलिकोसिस पीड़ित सहायता योजना – 1 लाख रु सहायता राशी व अन्य सुविधा
- राजस्थान निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना – फ्री बिमा योजना का लाभ
- श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना – जीवन व भविष्य का लाभ में दिया जाता है
- राजस्थान दुर्घटना मृत्यु या घायल योजना – म्रत्यु होने पर 2 लाख रु घायल होने व अपंगता होने पर सहायता राशी
राजस्थान दुर्घटना मृत्यु या घायल योजना ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस
दुर्घटना मृत्यु या घायल योजना कि पात्रता को पूरा करने वाले मजदुर इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते है यहा जानेगे सम्पूर्ण जानकारी इसके लिए आप यहा दी गए सभी स्टेप को फॉलो कर सकते है |
- राजस्थान दुर्घटना मृत्यु या घायल योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले आप SSO पोर्टल पर जाए
- जहा आपको SSo Login करना है अगर आपके पास SSO ID Password नहीं है तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करे और ID password बनाए
- इसके बाद आपको SSO पोर्टल लॉग इन करना है जो इस तरह से किया जायगा
- यहा आपको रजिस्ट्रेशन के लिए Registration पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको फिर से इसी पेज पर आकर लॉग इन करना है जिसमे ID password और कैप्च कोड दर्ज करने है और लॉग इन करना है
- अब आपके सामने SSO डैशबोर्ड ओपन होगा जो इस तरह का होगा

- यहा आपको सर्च करना होगा LDMS जिसके बाद आपके सामने LDMS का लोहो आ जायगा जो आप इस इमेज में देख सकते है
- आपको इस पर क्लिक करना है
- जिसके बाद आपके सामने राजस्थान लेबर विभाग कि ऑफिसियल वेबसाइट ओपन हो जायगी जो इस तरह कि होगी |
- यहा आप देख सकते है आपको यहा पर सबसे पहले BOCW Welfare Board पर क्लिक करना है
- जिसके बाद आपके Apply for Scheme पर क्लिक करना है
- इसके बाद आपके सामने राजस्थान लेबर की सभी योजना की सूचि ओपन होगी जिसमे आपको ऑनलाइन फॉर्म व ऑफलाइन फॉर्म मिलेगा
- सबसे पहले आपको ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड करना है
- यहा से सबसे पहले फॉर्म डाउनलोड करे जिसके बाद आपको हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना 2014 लिंक पर क्लिक करना है
- अब आपके सामने ऑनलाइन फॉर्म ओपन हो जायगा जो इस तरह का होगा

राजस्थान दुर्घटना मृत्यु या घायल योजना
- इस ऑनलाइन फॉर्म में सबसे पहले आपको लेबर कार्ड नंबर दर्ज करना है Beneficiary Registration Number वाले ऑपन में
- इसके बाद आपको अपने जन आधार कार्ड संख्या दर्ज करनी है और सदस्य का नाम सेलेक्ट करना है अब उसके आधार कार्ड नंबर दर्ज करना है फिर मोबाइल नंबर दर्ज करना है
- अब निचे अन्य सामान्य जानकारी दर्ज अर्नी होती है और लास्ट में आपको बैंक खाता जानकारी जिसमे खाता धारक का नाम बैंक खाता संख्या IFSC Code आदि और लास्ट आपको Submit बटन पर क्लिक करना है
- इसके बाद आपका आवेदन फॉर्म सबमिट हो जायगा जिसके बाद आवेदन जैसे ही अप्प्रूव होता है आपके मोबाइल नंबर पर SMS आ जायगा और सहायता राशी बैंक खाते में आ जायगी
- इसी तरह आप इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकते है
Accident Death or Injury Scheme Offline Application Form Download
जैसा की आपको ऊपर ऑनलाइन आवेदन के बारे में बताया गया है जिसमे ऑफलाइन आवेदन फॉर्म भी डाउनलोड करने के बारे में बताया गया है जिसके बारे में हम आपको कुछ जानकारी देना चाहते है ये ऑफलाइन फॉर्म आपको भरकर अपलोड करना होता है जो लेबर कार्ड कीसभी योजना के लिए एक ही फॉर्म का उपयोग किया जाता है जिसमे पहले प्रष्ट में आपको योजना का नाम दर्ज करना होता है और एनी प्रष्ट में आपको वही कॉलम भरना होता है जो सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना के लिए बनाया गया है ऑफलाइन फॉर्म इस तरह का होता है

- इस फॉर्म के तिन पेज होते है पहले पेज को सभी योजना के लिए भरना अनिवार्य है बाकि पेज में योजना के अनुसार जानकारी दर्ज करनी होती है
- इस आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए आप ऊपर ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस को फॉलो करे जिससे इस आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते है
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हेल्पलाइन नंबर राजस्थान दुर्घटना मृत्यु या घायल योजना
राजस्थान लेबर कार्ड हेल्पलाइन नंबर पर सम्पर्क कर आप इस योजना के लिए सहायता प्राप्त कर सकते है Phone: 0141-2450793
Email: labour[dot]support[at]rajasthan[dot]gov[dot]in इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल है इस योजना को लेकर तो आप कमेंट कर सकते है हम आपकी सहायता करनी कि कोशिश करेंगे |
राजस्थान लेबर कार्ड से जुड़े सवाल जबाब
Q. लेबर कार्ड के फायदे ?
Ans. लेबर कार्ड से मजदूरो को घर बनाने के लिए सरकार की और से सहायता राशी दी जाती है बच्चो छात्रवृत्ति दी जाती है बेटियों की शादी पर सहायता राशी दी जाती इसके अलावा दुर्घटना होने पर सहायता राशी दी जाती है इसके अलवा भी कई तरह के लाभ लेबर कार्ड के तहत दी जाते है
Q. लेबर कार्ड कोन बना सकता है ?
Ans. कोई भी मजदुर जिसने असंगठित क्षेत्र में एक वर्ष में 100दिन कार्य किया है वो लेबर कार्ड बनवा सकता है इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है
Q. राजस्थान लेबर कार्ड की अधिकारी वेबसाइट क्या है ?
Ans. Rajasthan Labour Card Website – labour.rajasthan.gov.in है जहा आप राजस्थान लेबर कार्ड सम्बन्धित जानकारी प्राप्त कर सकते है
Q. राजस्थान लेबर कार्ड फीस कितनी है ?
Ans. राजस्थान लेबर कार्ड की फीस 90 रु है इसके अलावा लेबर कार्ड प्रिंट करने के 11 रु फीस लगती है
इस आर्टिकल में हमारी और से राजस्थान दुर्घटना मृत्यु या घायल योजना के बारे में जानकारी आपके साथ शेयर की गई है जानकारी आपको कैसी लगी निचे दिए गये कमेन्ट बॉक्स में जाकर कमेन्ट करके जरुर बताये अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे आगे भी शेयर करे
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