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Ladli Bahna Yojana Comp Details - लाडली बहना योजना मध्यप्रदेश कॉम्प विवरण कैसे देखे

Madhypradesh Ladli Bahna Yojana Comp Details Check, मध्यप्रदेश लाडली बहना योजना कंम्प की जानकारी कैसे प्राप्त करे, मुख्य्म्नात्री शिव राज सिंह चोहान द्वारा शुरू की गई लाडली बहना योजना के लिए कंम्प के माध्यम से आवेदन प्राप्त किए जा रहे है जिसमे लाडली बहना योजना के लिए महिलाए कंम्प के माध्यम से अपना आवेदन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकती है | महिलाए ऑनलाइन कंम्प की जानकारी कैसे देख सकती है इसके लिए यहा देखे सम्पूर्ण जानकारी - 

Ladli Bahna Yojana Comp Details - लाडली बहना योजना मध्यप्रदेश कॉम्प विवरण कैसे देखे

लाडली बहना योजना कंम्प  की जानकारी ऑनलाइन चेक करे 

लाडली बहना योजना के तहत कहा कहा कंम्प लगे है व किस क्षेत्र में कब कंम्प लगेंगे इसकी जानकारी अब आप ऑनलाइन चेक कर सकते है मध्यप्रदेश महिलाए एंव बाल विकास विभाग द्वारा शुरू लड्लिबहना योजना ऑफिसियल पोर्टल cmladlibahna.mp.gov.in के माध्यम से आप यह जानकारी चेक कर सकते है अपने क्षेत्र में लगने वाले कॉम्प की जानकारी ऑनलाइन चेक करने के लिए आपको यहा सम्पूर्ण जानकारी दी गई है जैसा की आप लाडली बहना योजना के बारे तो जानते ही होंगे जिसमे महिलाओ को हर महीने 1000 रु दिए जायंगे इसके लिए 30 अप्रैल तक महिलाए आवेदन कर सकती है |

एसे देखे लाडली बहना योजना कंम्प डिटेल ऑनलाइन 

  1. सबसे पहले आपको ladli Bahna Yojana कि अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है - cmladlibahna.mp.gov.in
  2. इसके बाद आपके सामने होम पेज ओपन होगा 
  3. इसमें आपको मेनू बार में कैंप विवरण पर क्लिक करना है 
  4. जिसके बाद आपके समे एक नया पेज ओपन होगा 
  5. इसमें आपको लाडली बहना योजना में लगने वाले कैंम्प की जानकारी मिलेगी 
  6. लाडली बहना योजना में अपना क्षेत्र सेलेक्ट कर आप अपने क्षेत्र में लगने वाले कैंम्प की जानकारी भी देख पायंगे 

लाडली बहना योजना आवेदन स्टेटस कैसे देखे

लाडली बहना योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करे जाने पूरी जानकारी

 लाडली बहना योजना पीडीऍफ़ फॉर्म डाउनलोड कैसे करे

लाड़ली बहना योजना ईकेवाईसी कैसे करे ऑनलाइन करने का सबसे आसान तरीका

लाडली बहना योजना कि पहली क़िस्त कब आयगी |

FQAs - Ladli Bahna Yojana Madhypradesh

Q – मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 के क्या उद्देश्य हैं?

Ans – महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार एवं परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करना है

Q – योजना अंतर्गत हितग्राहियों की पात्रता क्या निर्धारित की गयी है ?

Ans – योजना में उल्लेखित अपात्रता की श्रेणी में नहीं आने वाली, 01 जनवरी 1963 के पश्चात् परन्तु 01 जनवरी 2000 तक जन्मी मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी समस्त विवाहित महिलाएं (विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला सहित) वर्ष 2023 में आवेदन हेतु पात्र होंगीं।

Q – क्या योजना अंतर्गत परिवार की आय की कोई भी सीमा है ?

Ans– हाँ, योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाऐं अपात्र होंगी, जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय रुपये 2.5 लाख से अधिक हो

Q– क्या योजना अंतर्गत परिवार की आय की कोई भी सीमा है ?

Ans– हाँ, योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाऐं अपात्र होंगी, जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय रुपये 2.5 लाख से अधिक हो।

Q- क्या आयकर दाता होने पर भी योजना का लाभ मिलेगा ?

Ans – नहीं, यदि आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्‍य आयकरदाता हो, तो योजना अंतर्गत वह अपात्र होगी।

Q – योजना अंतर्गत आयकर दाता से आशय क्या है?

Ans – आयकर दाता से आशय ऐसे व्‍यक्ति से है, जिसके द्वारा विगत वर्ष में आयकर योग्‍य आय होने के कारण आयकर रिटर्न दाखिल किया हो।

Q – क्या अविवाहित आवेदिका योजना के लिए पात्र है ?

Ans – नहीं, योजना केवल विवाहित/तलाकशुदा/विधवा/परित्यक्ता महिलायों के लिए ही है ।

Q– क्या शासकीय सेवा में कार्यरत महिलाओं को भी योजना का लाभ मिलेगा?

Ans– नहीं, यदि आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्‍य सरकार के शासकीय विभाग/उपक्रम/मण्‍डल/स्‍थानीय निकाय में नियमित/स्‍थाईकर्मी/संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो, तो वह अपात्र होगी, परंतु मानसेवीकर्मी तथा आउटसोर्सिंग ऐजेंसी के माध्‍यम से नियोजित कर्मचारी अपात्र नहीं होंगी।

Q– क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता/सहायिका/आशा कार्यकर्त्ता अथवा अन्य मानसेवी कर्मी योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकेंगीं ?

Ans– जी हाँ, यदि महिला योजना में उल्लेखित अपात्रता की श्रेणी में नहीं आती है तो वह लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र है। किसी महिला के मात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता/सहायिका/आशा कार्यकर्त्ता अथवा अन्य मानसेवी कर्मी होने के कारण वह अपात्र नहीं होगी।

Q– आवेदिका किसी अन्य योजना में भी लाभार्थी है और उस योजना से प्रति माह 1000/-रु से कम प्राप्त कर रहीं हैं , तो क्या आवेदिका इस योजना के लिए पात्र है?

Ans– हाँ, 1000 रूपए में बची हुई शेष राशि का भुगतान आवेदिका को किया जायेगा। (सिर्फ सामाजिक न्याय विभाग की पेंशनकर्ता के लिए) उदाहरण : यदि आवेदिका सामाजिक न्याय विभाग की पेंशनकर्ता है एवं आवेदिका को 600 रुपए की राशि मासिक प्राप्त हो रही है तो ऐसे में 400 रूपए की शेष राशि जोडकर आपको दिए जायेंगे।

Q– यदि आवेदिका के परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकाय में जनप्रतिनिधि है तो क्या योजना का लाभ मिलेगा ?

Ans– नहीं, यदि आवेदिका के परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकाय में निर्वाचित जनप्रतिनिधि है तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा, किन्तु परिवार का कोई सदस्य पंच एवं उपसरपंच होने पर आवेदिका अपात्र नहीं होगी।

Q– यदि आवेदिका के परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद/विधायक अथवा केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी बोर्ड/निगम/मंडल/उपक्रम का अध्यक्ष/उपाध्‍यक्ष/ संचालक/सदस्य हो तो क्या आवेदिका योजना का लाभ ले सकती है?

Ans– नहीं, आवेदिका को योजना का लाभ नहीं मिलेगा ।

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