महात्मा गांधी पेंशन योजना रजिस्ट्रेशन फॉर्म Mahatma Gandhi Pension Yojana online apply

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Mahatma Gandhi Pension Yojana online apply

उत्तरप्रदेश सरकार की तरफ से राज्य के पंजीकृत मजदूर वेग के लिए इस महात्मा गांधी पेंशन योजना को लागू किया गया घर का खर्चा चलाने के लिए दिन रात मेहनत करते है और अपने परिवार का पेट पालते है श्रमिक बहुत से मजदूरी के कार्य करते है मगर जब वृधावस्था की और अग्रसर हो जाते है तो वो लोग मजदूरी नही कर पाते है मजदूरी न करने के कारण उन्हें पैसे के लिए काफी परेशान होना पड़ता है

उन्हें पैसे के लिए अपने ही परिवार के लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है योगी सरकार की और से इस योजना के तहत अब मजदूरों को वृधावस्था के दोरान आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है इस योजना का लाभ मजदूर की आयु 60 वर्ष हो जाने पर दिया जाता है क्योंकि मजदूर लोग इस आयु में काम पर नही जा पाते है इसलिए इस योजना को सुरु किया गया है ताकि किसी भी मजदूर को पैसे के लिए परेशान नही होना पड़े लेकिन इस योजना के लाभ के लिए कुछ शर्तों का भी पालन करना पड़ता है

मजदूर लोगों को हर महीने पेंशन राशि उसके बैंक खाते में भेज दी जाती है और यदि मजदूर को ये पेंशन राशि मिल रही है और उसकी किसी कारण वंस मृत्यु हो जाती है तो हर महीने मिलने वाली पेंशन राशि उसकी पत्नी को मिलनी सुरु हो जाती है यदि आप भी मजदूर है और आपके पास लेबर कार्ड है और आपकी आयु 60 वर्ष हो चुकी है तो आप इस योजना का लाभ लेने के लिए इसमें अपना आवेदन कर सकते है

महात्मा गांधी पेंशन योजना रजिस्ट्रेशन फॉर्म

योजना महात्मा गांधी पेंशन योजना
राज्य उत्तरप्रदेश
ऑफिसियल वेबसाइट http://upbocw.in/
अपडेट 2022
योजना टाइप मजदूरों की आयु 60 वर्ष हो जाने पर पेंशन राशि दी जाती है

महात्मा गांधी पेंशन योजना का मूल उदेश्य क्या है?

Mahatma Gandhi Pension Yojana का मुख्य उदेश्य यही है की राज्य में ऐसे मजदूर लोग जो पंजीकृत है जिनके पास लेबर कार्ड नाम का दस्तावेज है और निर्माण कार्य से लिंक है ऐसे मजदूरों के लिए इस योजना को सुरु किया गया है इस योजना का लाभ वही मजदूर लोग ले सकते है जो 60 वर्ष की आयु को पार कर चुके है उन्हें हर महीने आर्थिक सहायता राशि के रूप में पेंशन राशि का लाभ उनके बैंक खाते में दिया जाता है इस योजना को इसलिए सुरु किया गया है क्योंकि जो मजदूर 60 साल की आयु जाते है तो उनके शरीर में काम करने की क्षमता नही होती है वो लोग काम पर नही जा पाते है

जिसके कारण उनकी आर्थिक हालत खराब हो जाती है और परिवार के खुद के लोग ही वृद्ध मजदूर को स्वयं पर बोझ समझने लग जाते है वृधावस्था के दोरान मजदूर लोगों को जो आवश्यक चीजे है उसे खरीदने में काफी परेशानी होती है ऐसे में इस योजना को सुरु करके सरकार की और से उनकी आर्थिक स्तिथि में सुधार किया जा रहा है ताकि इस पेंशन राशि की मदद से मजदूर लोग अपना वृधावस्था जीवन आसानी से व्यतीत कर सके योजना का लाभ उन्ही मजदूरों को दिया जाएगा जिनके पास लेबर कार्ड है

जो श्रम विभाग की ओफ्फिस में पंजीकृत है योजना का लाभ के लिए 60 वर्ष की आयु होने से पहले ही अपना आवेदन पत्र भरना होगा तभी उसे 60 साल की आयु के बाद पेंशन राशि दी जायेगी

महात्मा गांधी पेंशन योजना के आवेदन के लिए दस्तावेज:-

जो भी पंजीकृत मजदूर अपने वृधावस्था जीवन को व्यतीत करने के लिए इस पेंशन राशि के लिए आवेदन करना चाहता है उसे इसके आवेदन के लिए निम्न प्रकार के दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी

  • मजदूर का आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • राशन कार्ड
  • बैंक खाता संख्या
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • अगर मजदूर किसी राज्य सरकार की या फिर केंद्र सरकार की कोई पेंशन ले रहा है तो इसका लाभ नही ले पायेगा इसका प्रमाण पत्र
  • हर साल मजदूर को अपने जीवित होने का प्रमाण देना होगा

योजना के रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए आवश्यक योग्यताएं:-

  • महात्मा गांधी पेंशन योजना का लाभ केवल उत्तरप्रदेश के स्थाई मजदूर लोगों को दिया जाएगा
  • जो मजदूर लेबर कार्ड धारक है वही लोग इस योजना में आवेदन करने के हकदार माने गये है
  • जिस मजदूर की आयु सीमा 60 वर्ष हो जाती है वह इस योजना के तहत मिलने वाली पेंशन राशि के लिए आवेदन कर सकता है
  • 60 वर्ष की आयु के बाद 10 वर्ष के अंदर अंदर मजदूर को इस योजना में आवेदन करना होता है
  • अगर कोई पंजीकृत मजदूर किसी केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की कोई पेंशन योजना का लाभ ले रहा है तो वह इस योजना के लिए आवेदन फॉर्म नही भर पायेगा
  • यदि पंजीकृत मजदूर ने इस योजना के लिए आवेदन कर रखा है और उसे हर महीने पेंशन राशि मिल रही है यदि किसी कारणवंस किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को उत्तरप्रदेश श्रम विभाग की ओफ्फिस में इसकी सुचना देनी होगी
  • जिन मजदूरों को हर महीने पेंशन राशि दी जाती है उन्हें अपना हर साल प्रमाण पत्र देना होगा की लाभार्थी जीवित है

महात्मा गांधी पेंशन योजना के जरिये मिलने वाली पेंशन राशि:-

योगी सर कार की और से 60 वर्ष की आयु वाले पंजीकृत मजदूरन को हर महीने 1000 रूपये की आर्थिक सहायता राशि पेंशन राशि के रूप में अपना वृधावस्था जीवन जिनने के लिए उनके बैंक अकाउंट में भेज दी जाती है

लाभ:-

  • श्रमिक परिवार को हर महीने पेंशन राशि दी जाती है
  • पंजीकृत वृद्ध मजदूरों को हर महीने 1000 रूपये की आर्थिक पेंशन राशि प्रदान की जाती है
  • अगर किसी लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसकी पत्नी को हर महीने पेंशन राशि मिलनी सुरु हो जाती है
  • लाभार्थी के बैंक खाते में 1000 रूपये की पेंशन राशि भेजी जाती है
  • इस योजना के तहत मिलने वाली पेंशन राशि में हर 2 साल के बाद 50 रूपये की बढ़ोतरी की जाती है 1250 तक पेंशन राशि बढ़ोतरी की जाने के बाद हर दो साल बाद बढने वाली पेंशन राशि को बढाना बंद कर दिया जाएगा

महात्मा गांधी पेंशन योजना के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बारे में:-

Mahatma Gandhi Pension Yojana का लाभ लेने के लिए मजदूर लोगों को ऑफलाइन आवेदन के आधार पर आवेदन करना होगा

  • सर्वप्रथम आपको उत्तरप्रदेश श्रम विभाग (सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड) के कार्यालय या फिर तहसीलदार के कार्यालय में जाना होगा
  • कार्यालय में जाने के बाद मजदूर को रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेना है और उसे सही सही भरना है
  • इसके बाद हमने जो दस्तावेज बताये उसकी फोटो कोपी इस फॉर्म के साथ में अटेच करनी है
  • अब आपको इस फॉर्म को कार्यालय में जमा करवाना है जिसके बाद अधिकारियों की और से वेरीफाई किया जाएगा
  • यदि आपके द्वारा भरा गया रजिस्ट्रेशन फॉर्म सही है तो आपको हर महीने पेंशन राशि यानी 1000 रूपये मिलना सुरु हो जायेगी
  • अधिक जानकारी के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट की मदद भी आप ले सकते है http://upbocw.in/

महात्मा गांधी पेंशन योजना के हेल्पलाइन नंबर:-

महात्मा गांधी पेंशन योजना के हेल्पलाइन नंबर के तहत आप इससे जुडी और भी कई प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते है क्योंकि मजदूर लोगों को इस योजना के बारे में अन्य जानकारी भी प्राप्त करनी होती है मगर हेल्पलाइन नंबर के बारे में जानकारी न होने के कारण जानकारी प्राप्त नही कर पाते है

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