मजदूर दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना Majdoor Durghatna Mrityu Anudan Yojana Registration Form

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दिल्ली मजदूर दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना

मजदूर दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना-जब भी दिल्ली में किसी पंजीकृत मजदूर की मृत्यु किसी दुर्घटना की वजह से हो जाती है या फिर मजदूर की मृत्यु किसी बिमारी के चलते हो जाती है तो उस पर आश्रित परिवार के सदस्यों को सरकार की और से 2 लाख रूपये की अनुदान राशि इस मजदूर दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना के तहत दी जाती है अगर मजदूर की मृत्यु की निर्माण दुर्घटना या फिर अन्य दुर्घत्य्ना की वजह से नही होती है तो परिवार इस मजदूर दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना के जरिये जो 2 लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है उसके लिए पंजीयन नही करवा पायेगा

जो दो लाख रूपये की राशि दिल्ली के भवन एवं सनिर्माण कर्मकार मंडल की और से दी जाती है वो सिर्फ मजदूर की मृत्यु के बाद उस पर आश्रित सदस्य को दी जायेगी उसका नाम श्रमिक कार्ड में शामिल होना चाहिए यदि श्रमिक कार्ड में आश्रित सदस्य का नाम शामिल नही है तो उसका नाम मजदूर के राशन कार्ड में सदस्यों की श्रेणी में होना जरूरी है तभी उसे 2 लाख रूपये की सहायता दी जायेगी चलिए जानते है इस मजदूर दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना को किसके द्वारा सुरु किया गया है और किन किन दस्तावेजों की सहायता से लाभ लिया अज सकता अहि और लाभ लेने के लिए पंजीयन विधि क्या है इन सबके बारे में

मजदूर दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना (Majdoor Durghatna Mrityu Anudan Yojana) क्या है?

जिन मजदूरों की मृत्यु किसी दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है और वह पंजीकृत है तो उस मजदूर के परिवार को दिल्ली सरकार की और से 2 लाख रूपये की अनुदान राशि प्रदान की जाती हैं इस मजदूर दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना में इतना ही नही इसमें मजदूर के अलावा यदि परिवार में किसी अन्य सदस्य की मृत्यु भी यदि हो जाती है तो उसके परिवार को दिल्ली सरकार की तरफ से अनुदान राशि मुहहिया करवाई जाती है मजदूर दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना का लाभ तभी लिया जा सकेगा जब किसी मजदूर की मोत निर्माण कार्य के चलते हो जाती है या फिर वह किसी सड़क दुर्घटना या अन्य किसी दुर्घटना की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है

तो ही परिवार को उसकी मृत्युपरांत 2 लाख रूपये की राशि दी जाती है इस मजदूर दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना का लाभ लेने हेतु परिवार को आवेदन करने के लिए क्या करना होगा इसके बारे में सम्पूर्ण जानकारी हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से बताने वाले है अगर मजदूर पंजीकृत नही है तो उसकी मृत्यु के बाद परिवार को 2 लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि नही दी जायेगी इसलिए मजदूर का पंजीकृत होना जरूरी है क्योंकि इस मजदूर दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना को दिल्ली सरकार के नियम 278 के तहत सुरु किया गया है जिनके नियमो की पालना करना जरूरी है

Data Dilhi Shrmik Card Yojana

योजना का नाम मजदूर दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना
राज्य दिल्ली
योजना का लाभ दुर्घटना 2 लाख रूपये तक सहायता अनुदान राशी
डिपार्टमेंट BOCW Department Dilhi
योजना की पात्रता विभाग में पंजीकर्त श्रमिक
ऑफिसियल वेबसाइट http://web.delhi.gov.in
अपडेट 2022
सहायता राशि 2 लाख रूपये

मजदूर दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना का मुख्य उदेश्य:-

दिल्ली सरकार की इस मजदूर दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना का मूल उदेश्य है की जो मजदूर रोजगार करते रकते किसी दुर्घटना का शिकार होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते है तो उसके बाद में उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों का जीवन गुजरना काफी मुस्किल हो जाता है ऐसे हालात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार की और से इस स्कीम को सुरु किया गया है इसमें मुखिया पंजीकृत मजदूर की मृत्यु के बाद परिवार के लोगों को 2 लाख रूपये की आर्थिक अनुदान राशि दी जाती है ताकि मजदूर की मृत्यु के बाद सदस्यों को अपना जीवन गुजारने में थोड़ी आसानी हो सके

इस मजदूर दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना को दिल्ली सरकार के भवन एवं सनिर्माण कर्मकार मंडल की तरफ से सुरु किया गया है इसमें प्रत्येक पंजीकृत मजदूर के परिवा को शामिल करके मजदूर की मृत्यु के बाद 2 लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है जैसा की आप सबही जानते है दिल्ली सरकार की और से मजदूर और मजदूर के परिवार वालों को सहायता राशि प्रदान करने के लिए बहुत सी योजनाओं को सुरु किया गया है उन्ही योजनाओं की श्रेणी में से ये स्कीम एक है जिसका लाभ मृतक मजदूर के परिवार को आसानी से दिया जाता है

मजदूर दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना के लिए मृतक मजदूर की आयु:-

जो मजदूर पंजीकृत है और जिनकी मृत्यु किसी दुर्घटना के कारण हो जाती है उनके परिवार के लोगों को दिल्ली सरकार के भवन एवं सनिर्माण कर्मकार मंडल की और से जो दो लाख रूपये की आर्थिक अनुदान राशि सहायता राशि के रूप में दी जाती है वो उसकी मजदूर के परिवार को दी जायेगी जिस मजदूर की मृत्यु 18 साल से लेकर 60 साल के बीच हुई हो इससे अधिक आयु के पंजीकृत व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना के कारण हो भी जाती है तो 2 लाख रूपये की सहायता राशि परिवार को नही दी जायेगी

मजदूर दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना के लिए योग्यता क्या क्या है?

इस स्कीम के लिए दिल्ली सरकार की और से जो पात्रता निर्धारित की गई है उनके बारे मे जानकारी निम्न प्रकार से है

  • जो मजदूर लोग दिल्ली राज्य में स्थाई रूप से निवास कर रहे है उन्ही मजदूरों की मृत्यु के बाद परिवार को अनुदान राशि दी जायेगी
  • मजदूर के पास लेबर कार्ड होना जरूरी है
  • लेबर कार्ड सदस्यता मजदूर के पास कम से कम पांच साल की होनी जरूरी है
  • पंजीकृत मजदूर की मृत्यु 18 से 60 साल के बीच में होती है तो ही उसके परिवार को इस योजना का लाभ ले सकता है
  • मजदूर की मृत्यु किसी दुर्घटना का शिकार होने से हो जाती है तो ही आश्रित परिवार के सदस्यों को योजना के जरिये मिलने वाली राशि दी जायेगी

लाभ के बारे में:-

  • इस स्कीम के तहत मजदूर की मृत्यु के बार आश्रित परिवार के सदस्यों को 2 लाख रूपये की राशि दी जाती है
  • आश्रित लोगों को अपना जीवन गुजारने में काफी आसानी हो जाती है
  • मजदूर के अलावा यदि परिवार के अन्य कोई भी सदस्य यदि दुर्घटना की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो भी अनुदान राशि के रूप में कुछ सहायता राशि दी जाती है
  • लोगों को वीतीय सहायता राशि इस मजदूर दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना के तहत दी जाती है

डोकोमेंट क्या क्या काम आने वाले है?

  • मृतक मजदूर का आधार कार्ड
  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • मृत्यु किस वजह से हुई है इसका प्रमाण
  • लेबर कार्ड
  • पांच साल की सदस्यता के साथ लेबर कार्ड होना जरूरी है
  • आश्रित सदस्य का आधार कार्ड
  • उसका बैंक खाता
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज की फोटो

मजदूर दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना में आवेदन कैसे करे?

इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा ऑफलाइन आवेदन के लिए आप घर बैठे फॉर्म डाउनलोड कर सकते है फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए स्टेपों को फोलो करे

  • सबसे पहले आपको मजदूर दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना के लिए आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करना होगा जिसके बाद इसका मुख्य पेज ओपन हो जाएगा जो कुछ इस प्रकार से होगा
  • अब इसके मुख्य पेज में आपको Form का ऑप्शन दिखाई देगा जो निचे फोटो में दर्शाया गया है
  • Form के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो पेज ओपन होगा
  • उसमे आपको 9. नंबर के सामने Form No.XXXVIII का ऑप्शन दिखाई देगा जिस पर क्लिक करना है
  • क्लिक करते ही मजदूर दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना का ऑफलाइन आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा
  • जिसे आपको डाउनलोड करना है
  • डाउनलोड करने के बाद आपको आपको इस फॉर्म में जो भी जानकारी मांगी गई है
  • उसे सही सही भरना है और श्रम विभाग दिल्ली सरकार के कार्यालय में जाकर के जमा करवाना है
  • और इस प्रकार के आपके ऑफलाइन आवेदन फॉर्म की प्रक्रिया पूरी हो जायेगी

FQA – Dilhi Majdoor Durghatna Mrityu Anudan Yojana

Q. यह योजना क्या है

Ans- यह एक श्रमिक कार्ड से जुड़ी योजना जिसमे श्रमिको को किसी दुर्घटना में म्रत्यु होने पर परिवार को 2 लाख रु तक का लाभ दिया जाता है

Q. मजदूर दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना किस तरह की योजना है

Ans- यह योजना माजुरो के लिए शुरू की गई योजना है जिसमे गरीब परिवार के लोगो की दुर्घटना में म्रत्यु होने पर उनके परिवार वालो को 2 लाख रु तक की सहायता राशी दी जय है

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