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Matritva Labh Anudan Yojana Online Apply Form
मातृत्व लाभ अनुदान योजना के तहत आज हम आपको बतायेगे की श्रम संसाधन विभाग बिहार की और से सुरु की गई इस योजना के तहत एसी महिलाएं जो श्रमिक है जिनकी वार्षिक आय बहुत कम है जो गरीब होने के कारण सही पोस्टिक आहार यानी जब श्रमिक महिला बच्चे को जन्म देती है तो जन्म के बाद और बच्चे के जन्म के पहले महिला को सही पोस्टिक आहार मिलना जरूरी होता है यदि महिला को पोस्टिक भोजन नही मिल पाता है तो बच्चा जन्म से ही कमजोर हो जाता है और महिला भी अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रषित हो जाती है
एसी महिलाओं को इन बीमारियों से बचाने हेतु इस मातृत्व लाभ अनुदान योजना के तहत 10000 रूपये की आर्थिक धनराशी बिहार सरकार की और से मुहहिया करवाई जाती है ताकि बच्चे को जन्म के बाद पोस्टिक आहार मिल सके और महिला भी बच्चे के जन्म के बाद जो पोस्टिक भोजन मिलना चाहिए वो मिल सके योजना के लाभ लेने वाली श्रमिक महिला के खाते में बिहार सरकार की और से ये 10000 रूपये की आर्थिक सहायता राशि भेजी जाती है इसमें महिला को बच्चे के जन्म के तुरंत बाद अपना आवेदन करना होता है और आपको ये भी बता दे की मिलने वाली 10 हजार रूपये की राशि एक साथ नही दी जायेगी अलग अलग किस्तों में भेजी जायेगी
मातृत्व लाभ अनुदान योजना Matritva Labh Anudan Yojana Online Apply Form:-
Matritva Labh Anudan Yojana के आवेदन हेतु श्रमिक महिला को ऑफलाइन अपने नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंर्द्र में जाकर के आवेदन करना होता है या फिर महिला को श्रम संसाधन विभाग के कार्यालय में में जाकर आवेदन करना होता है इस Matritva Labh Anudan Yojana का लाभ लाभ ऑनलाइन आवेदन करके नही ले सकती है इस मातृत्व लाभ अनुदान योजना में बिहार राज्य की पंजीकृत श्रमिक महिलाओं को बच्चे के जन्म के बाद मिलने वाले पोस्टिक आहार के लिए 10000 रूपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है ताकि श्रमिक महिला सही पोस्टिक भोजन प्राप्त कर सके और जिस बच्चे को जन्म दिया है उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे
क्योंकि घर की आर्थिक हालत ठीक न होने के कारण महिलाएं बच्चे के जन्म के बाद पोस्टिक आहार नही ले पाती है जिसके चलते बहुत सी महिलाएं किसी घम्भीर बिमारी की शिकार हो जाती है और नवजात बच्चे भी किसी बिमारी का शिकार होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते है एसी स्तिथि के कारण बिहार सरकार ने इस मातृत्व लाभ अनुदान योजना की सुरुआत की है ताकि श्रमिक महिलाओं को बीमारियों से बचाया जा सके और उन्हें बच्चे के जन्म के बाद सही खाना मिल सके और वह इस राशि के सहयोग से नवजात बच्चे का भी सही तरीके से ध्यान रख सके मातृत्व लाभ अनुदान योजना के आवेदन फॉर्म की सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको इस आर्टिकल को ध्यान से पढना है जिसके माध्यम से आप इसके बारे में सभी जानकारी प्राप्त कर सकते है
मातृत्व लाभ अनुदान योजना का उदेश्य क्या है?
बिहार राज्य में आज भी ऐसे श्रमिक परिवार है जिनमे महिलाएं जब भी बच्चे को जन्म देती है तो महिला को बच्चे के जन्म के पहले तथा बच्चे के जन्म के बाद सही पोस्टिक भोजन नही मिल पाता है जिसके चलते महिला बहुत सी बीमारियों से ग्रषित हो जाती है और घर की आर्थिक हालत ठीक न होने के कारण नवजात बच्चे के भी ध्यान नही रखा जाता है ऐसे में बच्चे और माता दोनों की मृत्यु भी हो जाती है कुछ परिवार ऐसे भी है जिनमे महिला ही श्रमिक है क्योंकि पति या ततो किसी बिमारी का शिकार होकर काम पर नही जा पाता है
जिसके कारण भी महिला कोश्र्मिक बनना पड़ता है ऐसे गरीब श्रमिक परिवार की महिलाओं को बिहार सरकार की और से 10000 रूपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है ये राशि श्रमिक महिला के या फिर उसके पति के खाते में भेजी जाती है इस अनुदान राशि के सहयोग से राज्य में महिला मृत्यु दर में कमी आएगी तथा शिशु मृत्यु दर में भी कमी देखने को मिलेगी
मातृत्व लाभ अनुदान योजना के लिए महिला की आयु:-
श्रमिक परिवार में महिला किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसे जो 10000 रूपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है उसके लिए महिला की आयु 19 वर्ष से कम नही होनी चाहिए यदि महिला की आयु 19 वर्ष से कम है तो वह इस मातृत्व लाभ अनुदान योजना के लाभ हेतु अपना पंजीयन नही करवा पाएगी इसलिए महिला के आवेदन फॉर्म के साथ जन्म प्रमाण पत्र को साथ में लगाना जरूरी होता है
मातृत्व लाभ अनुदान योजना के लिए शर्ते
बिहार राज्य में सुरु की गई इस मातृत्व लाभ अनुदान योजना के लाभ हेतु महिलाओं को निम्न प्रकार की शर्तों का पालन करना होगा-
- महिला स्वयं या फिर श्रमिक परिवार से होनी चाहिए
- महिला के नाम से किसी भी बैंक में खाता होना जरूरी है
- श्रमिक महिला या फिर परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रूपये से कम होनी चाहिए
- महिला को इस मातृत्व लाभ अनुदान योजना के लाभ के लिए प्राथिक स्वास्थ्य केंद्र या फिर श्रम संसाधन विभाग के कार्यालय में जाकर के आवेदन करना होगा
- श्रमिक केंद्र सरकार की किसी एसी ही योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर चुकी है तो वह इस योजना के लिए आवेदन नही कर पाएगी
- एक श्रमिक परिवार में दो बच्चों के जन्म तक इस मातृत्व लाभ अनुदान योजना का लाभ लिया जा सकता है
- यदि महिला तीसरे बच्चे को जन्म देती है तो उसे इस योजना का लाभसिर्फ दो बच्चों के जन्म पर ही दिया जाएगा तीसरे बच्चे के जन्म पर उसे लाभ नही दिया जाएगा
- श्रमिक महिला या फिर पुरुष के पास श्रमिक कार्ड होना जरूरी है
- आवेदन के समय बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र साथ में लगाना जरूरी है
मातृत्व लाभ अनुदान योजना से लाभ क्या क्या है?
- बच्चे के जन्म के बाद महिला को 10000 रूपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है
- ये सहायता राशि अलग अलग किस्तों में दी जायेगि
- राज्य में बढ़ रहे महिला मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी
- श्रमिक महिला या फिर श्रमिक परिवार की महिला को बच्चे के जन्म के बाद पोस्टिक भोजन मिल सकेगा
- नवजात बच्चों का पालन पोषण सही ढंग से किया जा सकेगा
Matritva Labh Anudan Yojana के लिए आवेदन की प्रक्रिया
- सबसे पहले महिला को निम्न प्रकार के दस्तावेज की जरूरत होगी
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- नवजात बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- बैंक खाता संख्या
- महिला के नाम से या पति के नाम से श्रमिक कार्ड
- सरकारी अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया है इसका प्रमाण पत्र
- इन सभी द्स्तावेजों के साथ श्रमिक महिला को अपने क्षेत्र के चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र में जाना है या फिर महिला श्रम संसाधन विभाग के ऑफिस में जाकर के भी आवेदन कर सकती है
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आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के बारे में
अब आप अपने घर बैठे ऑफलाइन आवेदन फॉर्म इस Matritva Labh Anudan Yojana का डाउनलोड कर सकते है इसके लिए आपको इसकी वेबसाइट पर क्लिक करना होगा

- इस आवेदन फॉर्म को आप सही तरीके से भर ले और सम्बन्धित बताये गये कार्यालय में जाकर के जमा करवाना है
- और जमा करवाने के बाद आपको 10000 रूपये की राशि निर्धारित किस्तों में भेज दी जायेगी