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मध्यप्रदेश श्रमिक कार्ड नवीनीकरण फॉर्म
आज हम आपको इस पोस्ट के माध्यम से जानकारी देंगे की अगर आपके पास श्रमिक कार्ड है और आपने अभी तक अपने श्रमिक कार्ड को काफी पुराना होने के बाद भी रिनिवल नही करवाया है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे है क्योंकि श्रम विभाग मध्यप्रदेश सरकार की और से जारी किये जाने वाला श्रमिक कार्ड 5 साल तक ही मान्य होता है उसके बाद में श्रमिक को अपने लेबर कार्ड का नवीनीकरण करवाना होता है
जिसके बाद फिर से श्रमिक कार्ड अगले पांच साल तक काम करता है इस आर्टिकल के माध्यम से आप जानेगे की किस प्रकार से मध्यप्रदेश श्रमिक कार्ड नवीनीकरण फॉर्म भरा जा सकता है क्योंकि लोगों को इसके ऑनलाइन मध्यप्रदेश श्रमिक कार्ड नवीनीकरण फॉर्म भरने की प्रक्रिया के बारे में सही जानकारी नही होने के कारण लोगों को काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है
ऐसे में हम आपको इसके मध्यप्रदेश श्रमिक कार्ड नवीनीकरण फॉर्म की ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में बतायेगे श्रमिक कार्ड के रिनिवल होने की वजह से लोग बहुत सी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते है क्योंकि श्रमिक के लिए मध्यप्रदेश शाशन की और से बहुत सी योजनाओं को सुरु किया गया है उन योजनाओं का लाभ लेने के लिए श्रमिक के पास श्रमिक कार्ड होना जरूरी होता है मगर श्रमिक कार्ड के रिनिवल न होने की वजह से उन योजनाओं से वंचित कर दिया जाता है
हम आपको ये भी बतायेगे की श्रम विभाग मध्यप्रदेश की और से श्रमिक कार्ड के तहत किन किन योजनाओं के लाभ श्रमिक को दिए जाते है
मध्यप्रदेश श्रमिक कार्ड नवीनीकरण फॉर्म (MP Labour Card Renewal Form):-
श्रमिक कार्ड के रिनिवल का समय तीन से लेकर पांच साल के बीच होता है अंसगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूर वर्ग के लिए इस श्रमिक कार्ड को जारी किया जाता है इस श्रमिक कार्ड की मदद से मजदूर का पंजीकृत श्रम विभाग मध्यप्रदेश के कार्यालय में हो जाता है जिसके बाद उसे रोजगार के लाभ प्रदान किये जाते है तथा इसके अलावा मजदूर को बहुत सी योजनाओं के लाभ दिए जाते है
श्रमिक कार्ड को मजदूर ऑनलाइन भी बनवा सकता है और ऑफलाइन श्रम विभाग के ऑफिस में जाकर इसका आवेदन किया जा सकता है जिन श्रमिकों के पास श्रमिक कार्ड है और काफी पुराना हो गया है उन श्रमिकों को हर पांच या फिर सरकार की और से तय किये गये नियम के अनुसार तीन वर्ष में एक बार उसका नवीनीकरण करवाना होता है
नवीनीकरण के लिए श्रमिक को कुछ अंशदान भी रिनिवल फॉर्म के साथ जमा करवाना होता है जिन श्रमिकों के श्रमिक कार्ड रिनिवल हो जाते है उन्हें सरकारी योजनाओं के लाभ मिलना सुरु हो जाते है और जिनके श्रमिक कार्ड रिनिवल नही हो पाते है उन्हें बहुत सी योजनाओं के लाभ नही मिल पाते है श्रमिक कार्ड को अब आप अपने घर बैठे ही ऑनलाइन रिनिवल कर सकते है क्योंकि पहले मजदूर वर्ग को अपने श्रमिक कार्ड के रिनिव्काल के लिए श्रमिक कल्याण विभाग के कार्यालय में जाना पड़ता था मगर अब एसा नही होगा श्रमिक अपने घर बैठा भी ऑनलाइन रिनिवल करवा सकता है श्रमिक कार्डके नवीनीकरण के लिए श्रमिक जब अप्लाई करता है
MP Labour Card Renewal Form
तो उसके बाद श्रम विभाग की और से उस आवेदन फॉर्म को अप्रूवल कर दिया जाता है और श्रमिक कार्ड पहले की तरह काम करना सुरु कर देता है जब भी किसी योजना को श्रमिक के लिए सुरु किया जाता है तो उसमे सबसे मुख्य दस्तावेज के रूप में श्रमिक कार्ड को माँगा जाता है और वो भी Active श्रमिक कार्ड होना जरूरी है
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
- मध्य प्रदेश मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म
- मध्यप्रदेश लेबर कार्ड पंजीयन फॉर्म
- डॉ भीमराव आंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना
मध्यप्रदेश श्रमिक कार्ड नवीनीकरण फॉर्म का उदेश्य क्या है?
इस मध्यप्रदेश श्रमिक कार्ड नवीनीकरण फॉर्म का मुख्य उदेश्य है की जो श्रमिक कार्ड लेबर कार्ड बनवाये हुए है उन्हें तीन या फिर पांच साल में एक बार अपने श्रमिक कार्ड का रिनिवल करवाना जरूरी होता है जिनके श्रमिक कार्ड काफी पुराने हो जाते है और उन्हें यदि रिनिवल नही करवाया जाता है तो उसके बाद उन्हें सरकार की और से सुरु की गई योजनाओं के लाभ नही मिल पाते है इसलिए हर शर्मिक कार्ड का नविनिकर्ण होना जरूरी होता है कुछ मजदूर आज भी ऐसे मिल जायेगे जिनके पास श्रमिक कार्ड तो है मगर उन्हें ये ज्ञान नही है
की श्रमिक कार्ड के पुराने हो जाने के बाद उसे रिनिवल भी करवाना होता है और उन्हें योजनाओं के लाभ नही मिल पाते है ऐसे श्रमिकों को अब घर बैठे ही श्रमिक कार्ड रिनिवल करवाने का मोका दिया जा रहा है जो श्रमिक इसे घर बैठे रिनिवल नही कर पाते है वो अपने नजदीकी ई-मित्र की दूकान से रिनिवल करवा सकते है
दस्तावेज:-
अगर आपके पास श्रमिक कार्ड नही है तो आप इन दस्तावेजों की मदद से श्रमिक कार्ड बनवा सकते है तथा श्रमिक कार्ड के रिनिवल में भी निचे बताये गये दस्तावेजों की जरूरत पड़ने वाली है
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- बैंक खाता संख्या
- आय प्रमाण पत्र
- फोटो
- मोबाइल नंबर
- राशन कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- नरेगा जॉब (अगर राज्य में लागू है तो)
- मध्यप्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना
- प्रतिभा किरण स्कालरशिप योजना
- बलराम तालाब योजना
- मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना
मध्यप्रदेश श्रमिक कार्ड नवीनीकरण फॉर्म की ऑनलाइन प्रक्रिया:-
आपके पास स्वयं का श्रमिक कार्ड है और वह काफी पुराना हो गया है तो आप निचे दिए गये स्टेपों की मदद से इसे ऑनलाइन रिनिवल कर सकते है
- सबसे पहले आप श्रम विभाग मध्यप्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाए
- अब आपके सामने इस वेबसाइट का मुख्य पेज खुल जाएगा जो निचे दिखाया गया है

- इस पेज में आपको परिपत्र का ऑप्शन मिलेगा जिस पर आप क्लिक करे

- परिपत्र पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अलग पेज ओपन होगा जिसमे आपको कुछ जानकारी भरनी है

- इसके बाद आपको इस पेज में रिनिवल श्रमिक कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा जिस पर क्लिक करे
- क्लिक करने के बाद रिनिवल का फॉर्म खुल जाएगा
- जिसे आप डाउनलोड कर ले और उसमे सभी जानकारियों को सही सही भर ले
- इसके बाद आप इसके साथ में सभी दस्तावेज लगाये और रिनिवल फॉर्म को श्रम विभाग मध्यप्रदेश के कार्यालय में जाकर जमा करवा दे
- जिसके बाद विभाग की और से आपके फॉर्म को अप्रूवल कर दिया जाएगा और आपका श्रमिक कार्ड रिनिवल हो जाएगा
श्रमिक कार्ड के लिए आवेदन कैसे करे?
यदि आपके पास श्रमिक कार्ड ही नही है तो आप श्रमिक कार्ड आसानी से बनवा सकते है
इसके लिए निचे दिए गये स्टेपों को फोलो करे
- सबसे पहले आपको यहा पर क्लिक करना है
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज ओपन होगा जिसमे आपको registration form का ऑप्शन दिखाई देगा
- जिस पर क्लिक करना है

- रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और पेज ओपन होगा
- जिसमे आपको Download Attachment का ऑप्शन मिलेगा जिस पर क्लिक करना है

- Download Attachment पर क्लिक करने के बाद आप यदि चाहे तो फॉर्म को देखने के लिए View Attachment के ऑप्शन पर क्लिक करके फॉर्म को देख भी सकते है

- इस फॉर्म को आप सही सही भरे जैसे श्रमिक का नाम,पिता का नाम,फोटो चिपकानी है,
- माता का नाम,जाती,जन्म दिनाक,वार्ड नंबर,जिला,विवाहित है या फिर अविवाहित है,स्थाई पता आदि
- इसके बाद उपर बताये गये दस्तावेजों की एक एक फोटो कोपी को इसके साथ में सलग्न करे
- और फॉर्म को श्रम विभाग के कार्यालय में जाकर जमा रवा दे जिसके बाद आपके लिए श्रमिक कार्ड जारी कर दिया जाएगा
मध्यप्रदेश श्रमिक कार्ड के तहत सुरु की योजनाओं के नाम:-
मध्यप्रदेश के पंजीकृत श्रमिक लोग श्रमिक कार्ड के जरिये विभाग की और से सुरु की गई जिन जिन योजनाओं के लाभ ले सकते है उन योजनाओं के नाम निम्न प्रकार है
- विवाह हेतु सहायता संसोधन योजना
- कौशल प्रशिक्षण विकास स्कीम
- सुचना प्रोधोगिकी योजना
- आरपिएल पायलट योजना
- व्यवसायिक पाठ्यक्रमो की प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग हेतु अनुदान योजना
- खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना
- निर्माण श्रमिक रैन बसेरा योजना
- औजार उपकरण खरीद योजना
- श्रमिक मृत्यु अन्त्येस्टि सहायता योजना
- मुख्य मंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना
- मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना
- श्रमिक दो पहिया वाहन क्रय योजना
- श्रमिक पेंशन योजना
- मजदूर चिकित्सया सहायता योजना
- साइकिल क्रय योजना
- पंडित दीनदयाल उपाध्याय निर्माण पीठा श्रमिक आश्रय योजना
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