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Shrmik Card Mrityu Labh Yojana
श्रमिक की मृत्यु पर मिलेंगे 5 लाख रुपए दरअसल जिन मजदूरों के पास स्वयं का श्रमिक कार्ड हैं तथा बिहार राज्य के स्थाई श्रमिक हैं ऐसे श्रमिकों को बिहार सरकार की बिहार मृत्यु लाभ अनुदान योजना Mrityu Labh Yojana के तहत श्रमिक की मृत्यु के उपरांत उसके परिवार को 2 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की अनुदान राशि दी जाती है
अगर श्रमिक की मृत्यु सामान्य तौर पर है या फिर किसी निर्माण कार्य के चलते दुर्घटना वंश मृत्यु हो जाती है तो वही श्रमिक इस योजना में शामिल किया जाएगा तथा उसे श्रमिक के परिवार को उसकी मृत्यु के बाद 5 लाख रुपए तक की सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि परिवार को अपना जीवन यापन करने में आसानी हो सके
Mrityu Labh Yojana – श्रमिक की मृत्यु पर मिलेंगे 5 लाख
परंतु योजना का लाभ सिर्फ श्रमिक कार्ड धारक पंजीकृत मजदूर के परिवार वाले ही ले पाएंगे यदि श्रमिक की मृत्यु प्राकृतिक आपदा की वजह से होती है तो उसे आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि उसके परिवार को दी जाती है और यदि सामान्य स्थिति में मजदूर की मृत्यु होती है तो उसके परिवार को बिहार सरकार की ओर से 2 लाख रुपए की अनुदान राशि उपलब्ध करवाई जाती है
परंतु यदि श्रमिक की मृत्यु किसी निर्माण कार्य के चलते दुर्घटना की वजह से हो जाती है तो उसके परिवार को 5 लाख रुपए की अनुदान राशि उपलब्ध करवाई जाती है योजना Mrityu Labh Yojana का आवेदन फॉर्म लिंक नीचे आर्टिकल में दिया गया है जिसे ध्यानपूर्वक पढ़कर आप भी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं
श्रमिक की मृत्यु पर मिलेंगे 5 लाख रुपए क्या है?
बहुत से श्रमिकों के मन में यह सवाल होता है कि आखिर आर्टिकल में दिया गया है कि श्रमिक की मृत्यु पर मिलेंगे 5 लाख रुपए यह है क्या बिहार सरकार की ओर से शुरू की गई 13 योजनाओं में से श्रमिक मृत्यु लाभ अनुदान योजना Mrityu Labh Yojana भी शामिल है
इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु हो जाने पर बिहार सरकार की ओर से श्रमिक के परिवार वालों को अपना जीवन यापन करने के लिए 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की राशि मुहैया करवाई जाती है ताकि परिवार के लोगों को अपना जीवन यापन करने में आसानी हो सके परंतु योजना का लाभ बिहार की केवल पंजीकृत मजदूरों को ही दिया जाता है
बिहार में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले बहुत से मजबूर ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हैं परिवार में कमाने वाला श्रमिक मुखिया ही होता है परंतु यदि उसे श्रमिक मुख्य की मृत्यु किसी दुर्घटना की वजह से या सामान्य स्थिति में हो जाती है तो उसके परिवार को अपना जीवन यापन करने में काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है परिवार को अपना जीवन यापन करने में मुश्किल हो जाती है ऐसी स्थिति में बिहार सरकार की ओर से परिवार को 5 लाख रुपए तक की राशि अपना जीवन यापन करने के लिए मुहैया करवाई जाती है
योजना के लिए पात्रता:-
- अगर मजदूर बिहार राज्य का स्थाई श्रमिक है तथा पंजीकृत है उसी मजदूर के परिवार वालों को इस योजना की सहायता राशि प्रदान की जाएगी
- मजदूर की मृत्यु सामान्य स्थिति में या फिर प्राकृतिक आपदा की वजह से या निर्माण कार्य के चलते दुर्घटना की वजह से हो जाती है तभी उसके परिवार को इस योजना में शामिल करके आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी
- यदि पंजीकृत मजदूर आत्महत्या कर लेता है तो उसके परिवार को अनुदान राशि नहीं दी जाएगी
- जिस मजदूर की मृत्यु हुई है उसकी आयु 18 वर्ष से लेकर 55 वर्ष के बीच होनी अनिवार्य है
- मजदूर के परिवार के किसी एक सदस्य के बैंक अकाउंट में सहायता राशि ट्रांसफर की जाएगी परंतु योजना का लाभ लेने वाला सदस्य मजदूर पर आश्रित होना अनिवार्य है
- जिस मजदूर की मृत्यु हुई है उसका श्रमिक कार्ड 1 वर्ष पुराना यानी 1 वर्ष की सदस्यता कम से कम होनी चाहिए
काम आने वाले दस्तावेज:-
- आवेदन करने वाले आश्रित व्यक्ति का आधार कार्ड
- श्रमिक का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आवेदन करने वाले व्यक्ति का बैंक का अकाउंट नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- पहचान पत्र
- राशन कार्ड
- श्रमिक कार्ड में आश्रित सदस्य का नाम
Mrityu Labh Yojana आवेदन फॉर्म कैसे भरें?
- इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसका आवेदन फॉर्म डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल लेना
- अब आपको इस आवेदन फॉर्म में जो जो जानकारियां पूछी गई है
- उन्हें सही सही पढ़कर सही सही भरना है
- जानकारियां भरने के बाद आपको इसमें दस्तावेजों की एक-एक फोटो कॉपी लगानी है
- इसके पश्चात आपको इसमें हस्ताक्षर करके भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के कार्यालय में जाकर जमा करवा देना है
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