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बिहार मृत्यु लाभ अनुदान योजना
Mrityu Labh Anudan Yojana–बिहार राज्य में ऐसे कामगार मजदूर जिनकी मृत्यु किसी दुर्घटना में हुई हो या फिर किसी सामान्य स्तिथि में उनकी मृत्यु हुई हो उसके परिवार को बिहार सरकार से 2 लाख रूपये से लेकर 5 लाख रूपये की अनुदान राशि मुहहिया करवाई जाती है ये राशि श्रमिक परिवार को ही दी जायेगी यदि अन्य श्रेणी का कोई भी व्यक्ति या परिवार मृत्यु लाभ अनुदान योजना का लाभ लेना चाहे तो वह नही ले पायेगा इस योजना के तहत श्रमिक की मृत्यु यदि किसी दुर्घटना के कारण हुई है तो उसके परिवार को 5 लाख रूपये की अनुदान राशि दी जायेगी
और यदि श्रमिक की मृत्यु की सामान्य अवस्था में हुई हो तो उसके परिवार के किसी एक सदस्य के खाते में 2 लाख रूपये की अनुदान राशी भेजी जायेगी और यदि किसी प्राक्रतिक आपदा के कारण श्रमिक की मृत्यु हुई है और आपदा प्रबन्धन की और से अनुदान राशि मुहहिया करवाई जाती है तो उसके परिवार को आपदा प्रबन्धन की और से 1 लाख रूपये की राशि दी जायेगी इसलिए श्रमिक की मृत्यु के बाद जांच पुष्टि की जाती है और मिले तथ्यों के आधार पर सरकार की और से तय किया जाता है की श्रमिक के परिवार को मजदूर की मृत्यु के बाद किस श्रेणी का लाभ दिया जाएगा
मृत्यु लाभ अनुदान योजना – Mrityu Labh Anudan Yojana
इस आर्टिकल के माध्यम से आज हम आपको जानकारी देंगे की बिहार राज्य में जिस भी पंजीकृत श्रमिक (मजदूर) की मृत्यु किसी प्राक्रतिक आपदा,दुर्घटना के कारण या फिर किसी सामान्य स्तिथि में हो जाती है तो उसके परिवार को अपना गुजारा चलाने के लिए 1 लाख रूपये से लेकर 5 लाख रूपये तक की धनराशी दी जाती है यदि श्रमिक का परिवार श्रमिक की मृत्यु के बाद इस योजना का लाभ उठा लेता है तो उसे फिर से आवेदन करने की अनुमति नही दी जायेगी जिस श्रमिक की मृत्यु 18 साल से लेकर 60 साल के बीच में होती है
तो ही उसके परिवार को आर्थिक सहायता राशि मुहहिया करवाई जायेगी जिन श्रमिकों के पास लेबर कार्ड नही है सिर्फ श्रमिक श्रेणी में आते है उन्हें इस मृत्यु लाभ अनुदान योजना का लाभ नही दिया जाएगा क्योंकि योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक के पास लेबर कार्ड होना जरूरी है श्रमिक की मृत्यु के बाद उसके परिवार के किसी एक सदस्य को ओफ्लिने पंजीयन फॉर्म भरना होगा ऑनलाइन आवेदन इस योजना के सुरु नही किये गये है आप अपने घर बैठे इसका पंजीकरण फॉर्म ऑफिसियल वेबसाइट की मदद से डाउनलोड कर सकते है
ऑफिसियल वेबसाइट के बारे में आर्टिकल में निचे जानकारी आपको मिल जायेगी बिहार सरकार ने और भी कई प्रकार की योजनाओं का शुभारम्भ किया है श्रमिक और उसके परिवार को लाभ पहुचाने के लिए मगर उन सभी योजनाओं के लाभ के लिए श्रमिक के पास लेबर कार्ड होना जरूरी होता है
मिलने वाली अनुदान राशि के बारे में:-
मृत्यु लाभ अनुदान योजना के तहत श्रमिक की मृत्यु पर बिहार सरकार की और से जो 1 लाख रूपये से लेकर 5 लाख रूपये तक की धनराशी मुहहिया करवाई जाती है ये राशि श्रमिक की मृत्यु के बाद जांच पुष्टि करने के बाद पीड़ित परिवार को दी जाती है
- अगर पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु किसी प्राक्रतिक आपदा के कारण हो जाती है तो उसके परिवार को 1 लाख रूपये की राशि दी जाती है
- यदि मजदूर की मृत्यु सामान्य स्तिथि में हो जाती है तो पीड़ित परिवार को 2 लाख रूपये की अनुदान राशि दी जाती है
- और यदि श्रमिक की मृत्यु की दुर्घटना के कारण हो जाती है तो उसके परिवार को 5 लाख रूपये की आर्थिक धनराशी मुहहिया करवाई जाती है
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मृत्यु लाभ अनुदान योजना का मुख्य उदेश्य
जो श्रमिक परिवार गरीबी रेखा के निचे अपना जीवन जीते है और श्रमिक मुखिया ही घर का मालिक होता अहि उसके जरिये ही घर का सारा खर्चा चल पाता है ऐसे में यदि श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है ऐसे में बिहार सरकार ने इस मृत्यु लाभ अनुदान योजना की सुरुआत की है और इसमें श्रमिक की मृत्यु के बाद पीड़ित परिवार को 5 लाख रूपये तक की आर्थिक राशि अनुदान राशि के रूप में देने की घोषणा की है
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ताकि किसी भी गरीब परिवार को कमजोर आर्थिक स्तिथि से तंग न होना पड़े और परिवार अपना भरन पोषण आसानी से कर पाए योजना का लाभ जो भी पीड़ित परिवार श्रमिक की मृत्यु के बाद लेना चाहता है उसे परिवार के किसी सदस्य के नाम से आवेदन करना होता है जिसके बाद ही योजना का लाभ दिया जाता है केवल श्रमिक परिवार को इस मृत्यु लाभ अनुदान योजना में शामिल किया जाएगा
पात्रता क्या होनी चाहिए:-
मृत्यु लाभ अनुदान योजना के लिए बिहार सरकार की और से कुछ पात्रता भी तय की गई है जिनके बारे में जानकारी आपको इसके निचे दी गई है
- जीन श्रमिकों परिवारों की आर्थिक हालत खराब है उनके लिए इस योजना को सुरु किया गया है
- श्रमिक की मृत्यु उपर बताई गई शर्तों पर होती है तो ही योजना के जरिये मिलने वाली अनुदान राशि दी जायेगी
- श्रमिक की मृत्यु यदि किसी लड़ाई झगड़े में होती है तो उसके परिवार को सहायता राशि नही दी जायेगी
- मजदूर के नाम से श्रमिक कार्ड होना जरूरी है
- श्रमिक कार्ड कम से कम 1 साल पुराना होना जरूरी है
- मृत्यु लाभ अनुदान योजना के लिए श्रमिक के परिवार में से किसी एक सदस्य को आवेदन करना होता है
- श्रमिक बिहार राज्य का स्थाई निवाशी था इसका प्रमाण पत्र होना जरूरी है
मृत्यु लाभ अनुदान योजना से लाभ:-
- पीड़ित परिवार को आर्थिक धनराशी मुहहिया करवाई जाती है
- श्रमिक की मृत्यु के बाद परिवार की आर्थिक हालत और अधिक कमजोर न हो इसके लिए इस मृत्यु लाभ अनुदान योजना को सुरु किया गया है
- इसमें परिवार को अनुदान राशि के रूप में वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाती है
- अब श्रमिक के परिवार को उसकी मृत्यु के बाद किसी भी सरकारी ऑफिस में बार बार जाने की जरूरत नही है
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मृत्यु लाभ अनुदान योजना के लिए दस्तावेज कोन कोनसे है?
- श्रमिक का मृत्यु प्रमाण पत्र
- श्रमिक का आधार कार्ड
- परिवार के सदस्य का आधार कार्ड
- मजदूर के पास श्रमिक कार्ड होना जरूरी है
- बैंक खाता संख्या
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- श्रमिक का पेन कार्ड
Mrityu Labh Anudan Yojana में आवेदन करने के बारे में:-
मृत्यु लाभ अनुदान योजना के अनुदान राशि को प्राप्त करने के लिए आपको इसमें अपना पंजीयन करवाना होता है जिसके बाद अधिकारियों की और से श्रमिक की मृत्यु की पुष्टि की जायेगी उसके बाद पीड़ित परिवार को अनुदान राशि प्रदान की जायेगी इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना होता है जिसके लिए आप अपने घर बैठे इस मृत्यु लाभ अनुदान योजना का ऑफलाइन आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते है आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा

इस आवेदन फॉर्म को आपको सही सही भरना है और बिहार राज्य के श्रम कल्याण विभाग की ऑफिस में जाकर के जमा करवाना है जमा करवाते समय आपको बताये गये दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी जिसके बिना आप आवेदन नही कर पायेगे
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