
Mukhyamantri Divyang Scooty Yojana
नमस्कार दोस्तों आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से राजस्थान सरकार दुवारा शुरू की गयी नई योजना के बारे में आपको अवगत कराने आये है दोस्तों ये तो हम सभी जानते है की राजस्थान सरकार दुवारा दिव्यांग नागरिको को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए अनेक प्रकार की योजनाओ का संचालन करती रहती है ऐसी की एक नई योजना राज्य सरकार दिव्यांगजनों को सहायता प्रदान करने के उदेश्य से शुरू करने जा रही है जिसका नाम है मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना(Mukhyamantri Divyang Scooty Yojana) इस योजना के तहत सरकार राज्य के दिव्यांगो को फ्री में स्कूटी प्रदान करेगी
राजस्थान में मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत दिव्यांगों को 5000 स्कूटी ओं का वितरण किया जाएगा राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत वर्ष 2022 के लिए विशेष योग्यजनों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी अपनी एसएसओ पोर्टल sso.rajasthan.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना(Mukhyamantri Divyang Scooty Yojana) की शुरुआत राजस्थान सरकार दुवारा पिछले साल 2021 में की थी तहत इस बार 5000 स्कूटिओं का वितरण किया जाएगा पिछली बार स्कूटिओं की संख्या 2000 थी, जिसे इस बार बढ़ाकर 5000 कर दिया है इस योजना की पहली प्राथमिकता 15 से 29 साल के विशेष योग्यजन शामिल होंगे जो नौकरी करते हैं या फिर राजकीय या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्तरीय संस्थान में पढ़ रहे हैं इसके बाद स्कूटी ओं की संख्या शेष रहने की स्थिति में दूसरी प्राथमिकता में 45 वर्ष से अधिक आयु के अभ्यर्थियों को दूसरी वरीयता मिलेगी
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा आवेदन करने के लिए आपको इधर -उधर कार्यालयों के चक्कर काटने की जरूरत नही है आप अपने घर बेठे आसानी से sso.rajasthan.gov.in पर जाकर अपने मोबाइल एवं कंप्यूटर के माध्यम से आवेदन कर सकते है इससे आपके पैसे एवं समय दोनों की बचत होगी
Importants Links
Start Mukhyamantri Divyang Scooty Yojana form | Start |
Official Website | Click Here |
Official Notification | यहा क्लीक करे |
Apply Online | https://sso.rajasthan.gov.in/signin |
ऑनलाइन आवेदन करते समय किन दस्तावेजो की जरूरत पड़ेगी
- आवेदक का आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना की पात्रता क्या है
- आवेदन करने वाला राजस्थान का मूल निवासी हो
- आवेदक के पास हल्के मोटर वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए
- दिव्यांग को भलीभांति दुपहिया वाहन चलाना आना चाहिए
- परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से कम होनी चाहिय
- अभ्यर्थी 40% या इससे अधिक विकलांग होने का चिकित्सा प्राधिकारी/ चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति देनी होगी
- ऑनलाइन आवेदन करने वाले विकलांग व्यक्ति के पास पहले से ही कोई दुपहिया, तिपहिया या चौपहिया वाहन नहीं होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा
- आवेदक की आयु 15 से 29 बिच होनी चाहिय
Mukhyamantri Divyang Scooty Yojana Online Registration
- सबसे पहले आपको अपनी एसएसओ आईडी को लॉगइन करना है
- अगर आपके पास एसएसओ आईडी नहीं है तो आप पहले साइन अप करके, फिर लॉगिन कर सकता है
- इसके बाद अभ्यर्थी को SJMS DSAP आइकन पर क्लिक कर मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के लिंक पर क्लिक करना है
- इसके बाद अभ्यर्थी को आवेदन फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी सही-सही भरनी है
- अपने आवश्यक डाक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं
- इसके बाद अंत में फॉर्म को सबमिट कर देना है
- इस प्रकार आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी
नोट– Mukhyamantri Divyang Scooty Yojana से जुड़ी और भी नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए आप Yojana News App को डाउनलोड कर सकते हैं
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