मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना ऑनलाइन पंजीयन | mukhyamantri gram parivahan yojana toll free number | mukhyamantri gram parivahan yojana official website
आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से बतायेगे कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति वाहन खरीदता है तो उसे 50% सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा इस योजना को बिहार राज्य के लोगों के लिए सुरू किया गया है इस योजना को माननीय मुख्यमंत्री नितीश कुमार कि और से शुरु कि गयी है अगर आप भी इस योजना का लाभ लेने के लिए यानी वाहन खरीदना चाहते है तो आप इस योजना का ऑनलाइन पंजीयन करके लाभ ले सकते है तो आइये जानते है इसके बारे में विस्तार से

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना (Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana):-
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना कि सुरुआत बिहार राज्य के लोगों के लिए कि गई इस योजना के तहत राज्य के लोगों को 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों कि खरीद पर सहायता राशि दी जाती है यानी लगभग 50% सब्सिडी राज्य सरकार कि और से दी जाती है मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना कि सुरुआत बिहार राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार यादव ने कि थी इस योजना का लाभ लेने से राज्य में बहुत से कमजोर वर्ग के लोगों कि आय में सुधार होगा
इस योजना के तहत अगर आप 3 पहिया या फिर 4 पहिया वाहन खरीद रहे है तो ये भी ध्यान में रखे कि इन वाहनों में 4 सीट से लेकर 10 सीट तक कि अनिवार्य है उसके उअप्र कोई सीट नही होनी चाहिए इस योजना को बिहार सरकार के निर्देशों से बिहार परिवहन निगम कि और से चलाया जा रहा है अगर कोई भी इन्छुक व्यक्ति इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसके लिए आयु सीमा भी निर्धारित कि गई है यानी 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को इस योजना का आवेदन करने कि इजाजत नही है सरकार कि और से योजना से उन लोगों को लाभ होगा जिनकी वार्षिक आय काफी कम है
Yojana | Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana |
Location | Bihar |
Yojana Type | Online Berojgar |
Official Website | https://state.bihar.gov.in/ |
और घर का खर्चा बड़ी मुस्किल से चला पाते है ऐसे लोगों को इस योजना से जोड़कर उन्हें सब्सिडी पर वाहन मुहयिया प्र्वाया जा रहा है ताकि उनको इस योजना के तहत रोजगार मिल जाए और अपने परिवार का पालन पोषण आसानी से कर सके अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो आप बिहार परिवाहन वोभाग कि आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के इस योजना का ऑनलाइन पंजीयन कर सकते है पंजीयन कि पूरी जानकारी जानने के लिए आप इस आर्टिकल को अंत तक पूरा पढ़े
सरकारी योजना – Sarkari Yojana List 2021
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का मूल उदेश्य क्या है?
बिहार सरकार कि इस मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का मुख्य उदेश्य है कि राज्य में ऐसे लोग जो किसी व्यापार के लिए वाहन खरीदना चाहते है या फिर उन्हें वाहन कि बहुत अधिक जरूरत है मगर घर कि आर्थिक स्तिथि ठीक नही होने के कारण वाहन नही खरीद पाते है ऐसे लोगों को इस योजना के तहत वाहन खरीदने का मोका दिया जा रहा है ताकि और लोग रोजगार कि राह पर चल सके इस योजना के तहत वाहन खरीदने पर 50% तक कि सब्सिडी राज्य सरकार कि और से वहन कि जाती है
ताकि ज्यादा से ज्यादा राज्य के बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सके राज्य में कुछ ग्रामीण इलाके ऐसे है जहाँ लोगों को अपना व्यवसाय करने के लिए वाहनं कि जरूरत द्प्ती है ऐसे लोगों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है आप भी इसका लाभ आसानी से ले सकते है अब आप इस पोस्ट को पूरा पढ़ कर जान सकते है कि इस योजना के ऑनलाइन पंजीयन में दस्तावेज कोन कोनसे लगते है और पात्रता क्या है
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना से होने वाले फायदे:-
बिहार सरकार कि इस मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना से होने वाले फायदे निम्न प्रकार है आइये जानते है होने वाले फायदों के बारे में
- जिस व्यक्ति के पास व्यवसाय के लिए कोई वाहन नही है उसको इस योजना का लाभ दिया जाएगा
- आवेदन करने वाला व्यक्ति किसी सरकारी सेवा से सेवानिवृतनही होना चाहिए
- इस योजना का लाभ राज्य के अनुसूचित जाती,जनजाति,अल्पसंख्यक,अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को वहां खरीदने के लिए सहायता राशि दी जाती है
- इस के तहत 50% तक कि सब्सिडी मुहयिया कराई जाती है
- इसके केवल व्यक्ति 3 पहिया या फिर 4 पहिया वाहन हि खरीद सकता है
- इस योजन का लाभ 21 वर्ष कि आयु से पहले नही दिया आजायेगा
- राज्य सरकार कि इस योजना के तहत लगभग 42050 लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा
- इस योजना में लगभग 8405 ग्राम पंचायतों को इस योजना में सामिल किया जाएगा
- राज्य में हर ग्राम पंचायतों में से 5 व्यक्तियों को इस योजना में सामिल किया जाएगा
- ऐसे लोग जिनके पास कोई रोजगार नही है उन्को इस योजना के तहत रोजगार के अवसर दिए जा रहे है
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के ऑनलाइन पंजीयन के लिए दस्तावेज:-
अगर आप भी इस योजना के तहत लाभ लेनें के लिए आवेदन करना चाहते है तो आप जान ले कि इसके पंजीयन के लिए कोन कोनसे दस्तावेज लगते है
- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- राशन कार्ड
- बैंक खाता संख्या
- मोबाइल नंबर
- जाती प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- शेक्षिक योग्यता
- जन्म प्रमाण पत्र
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया:-
अगर आप भी इस योजना के तहत वाहनों कि खरीद पर मिलने वाली सब्सिडी के लिए आवेदन करना चाहते है तो आप हमारे इन स्टेपों को फोलो करके आसानी से आवेदन कर सकते है
- सबसे पहले आपको इस योजना कि आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा जिसके बाद आपके सामने इस योजना का मुख्य पेज ओपन होगा https://state.bihar.gov.in/
- अब आपको इस पेज में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा जिस पर क्लिक करना है
- इसके बाद आपके सामने इसका दूसरा पेज ओपन होगा जिसमे आपको मुख्यमंत्री ग्राम परिवह योजना के ऑप्शन पर ओके करना है जिसके बाद एक और पेज ओपन होगा
- अब आपको इस पेज में फॉर अप्लाई ऑनलाइन सेव्थ फेस क्लियर हेयर का ऑप्शन दिखाई देगा जिस पर क्लिक करना है जिसके बाद आपके सामने एक फॉर्म नुमा पेज ओपन होगा
- इस पेज में आपको पूछी गई जानकारी को सही सही भरना है और निचे दिए गये Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना है
- इसके बाद आपको आगे के पेज में बताये गये द्त्सावेजों को अपलोड करना है और ओके कर देना हिया जिसके बाद आपके ऑनलाइन पंजीयन कि प्रक्रिया पूरी हो जायेगी
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना हेल्पलाइन नंबर:-
अगर आपको इस योजना के ऑनलाइन पंजीयन में कोई समस्या आ रही है या फिर इस योजना से जुडी कोई और जानकरी प्राप्त करणी है तो बिहार परिवहन विभाग कि और से इस योजना के हेल्पलाइन नंबर भी जारी किये गये है जिस पर संपर्क करके आप जानकरी ले सकते है – 0612-2233333