Mukhyamantri Udyami Yojana-मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का सुभारम्भ बिहार सरकार कि और से किया गया है इस योजना का लाभ राज्य में रहने वाली अनुसूचित जाती,जनजाति,अल्पसंख्यक,अन्य्पिछ्दा वर्ग के लोगों को दिया जाएगा उन्हें रोजगार खुद का स्थापित करने के लिए 10 लाख रूपये तक कि आर्थिक सहायता राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जायेगी सरकार कि इस मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से राज्य में बेरोजगारी दर में कमी देखने को मिलेगी इस बेरोजगार लोगों को खुद का रोजगार स्थापित करने में भी आसानी हो जायेगी तो आइये जानते है इस योजना के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म,दस्तावेज,पात्रता,उदेश्य और इस योजना से होने वाले लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी

Mukhyamantri Udyami Yojana (मुख्यमंत्री उद्यमी योजना):-
बिहार राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार यादव जी कि और से इस योजना जी शुरु किया गया है इस योजना का लाभ लोगों को बेरोजगारी जैसी समस्या से निजात देने के किया गया है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में राज्य में रहने वाले अनुसूचित जाती,जनजाति,अल्पसंख्यक,अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को शामिल किया जाएगा उन्हें खुद का रोजगार स्थापित करने के लिए राज्य सरकार कि और से 10 लाख रूपये तक कि प्रोत्साहन राशि दी जायेगी इस 10 लाख रूपये कि राशि में से 5 लाख रूपये उन्हें अनुदान के रूप में मिल जायेगे और बाकी कि 5 लाख रूपये कि राशि बिना ब्याज के सरकार कि और से ऋण के रूप में प्रदान कि जायेगी बिहार सरकार कि और से इस योजना के लिए 102 करोड़ रूपये का बजट तय किया गया है
Yojana | Mukhyamantri Udyami Yojana |
Location | Bihar |
Update | 2020-21 |
Official Website | http://www.startup.bihar.gov.in/ |
Yojana Type | Only SC,ST,OBC People |
योजना के जरिये मिलने वाली ऋण राशि का व्यक्ति को 84 किस्तों में भुगतान करना है जो बहुत हि आसान है इस योजना के तहत व्यक्ति अपने खुद का रोजगार शुरु कर पायेगे तथा राज्य में बेरोजगारी जैसी समस्या को दूर करने में काफी आसानी हो जायेगी जैसा कि आप सभी जानते है आज के इस समय में देश के हर राज्य में बेरोजगारी अपने पाँव काफी तेजी से पसार रही है जिसके चलते लोग शिक्षित होने के बावजूद भी रोजगार नही लग पा रहे है ऐसे में बिहार सरकार ने इस योजना को शुरु किया है ताकि हर बेरोजगार युवा को अपना खुद का रोजगार शुरु करने में आसानी हो जाए
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राज्य में बहुत से युवा ऐसे भी है जो शिक्षित है और खुद का रोजगार भी शुरु करना चाहते है मगर घर कि आर्थिक हालत ठीक नही होने के कारण रोजगार स्थापित नही कर पाते है मगर अब कोई भी इन्छुक व्यक्ति इस योजना में मिलने वाली ब्याज मुक्त राशि का लाभ लेकर रोजगार खोल सकता है यदि आप भी इस योजना का लाभ लेने के इन्छुक है तो बिहार सरकार कि और से इसकी ऑफिसियल वेबसाइट जारी कर दी गई है जिस पर आपको ऑनलाइन आवेदन करके आसानी से लाभ ले सकते है इसके आवेदन के बारे में जानने के लिए इस आर्टिकल को पूरा पढ़े
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का मुख्य उदेश्य क्या है?
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का मूल उदेश्य है कि राज्य में ऐसे व्यक्ति जो बेरोजगार है जिनके पास रोजगार का कोई साधन न होने के कारण अपने घर का खर्चा नही चला पाते है ऐसे लोगों को खुद का रोजगार स्थापित करने में बिहार सरकार कि और से सहायता कि जा रही है बिहार सरकार चाहती है कि राज्य में रोजगार से अवसर बढ़े और राज्य में सूक्षम,लागु उधोगो को भी बढ़ावा मिले इसके लिए सरकार कि तरफ से रोजगार स्थापित करने के लिए 10 लाख रूपये तक कि आर्थिक सहायता राशि दी जाती है
इस राशि का लाभ वही ले सकता है जो अनुसूचित जाती,जनजाति,अल्पसंख्यक,अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर जो BPl राशन कार्ड कि शेरनी में आता है य्न्हे खुद का रोजगार स्थापित करने के लिए 10 लाख रूपये कि राशि दी जाती है इस राशि में से 5 लाख रूपये अनुदान के रूप में दिए जाते है और बाकी कि 5 लाख रूपये कि राशि का बिना ब्याज के भुगतान वापिस करना होता है इन्छुक व्यक्ति इस योजना का लाभ अपने घर बैठा हि कर सकता है इसके लिए बिहार सरकार कि और से ऑफिसियल वेबसाइट जारी कर दी गई है
Mukhyamantri Udyami Yojana के क्या क्या लाभ है?
बिहार राज्य के बरोजगार युवाओं को इस Mukhyamantri Udyami Yojana से होने वाले लाभ कुछ इस प्रकार है
- इस योजना का लाभ राज्य में रहने वाली अनुसूचित जाती,जनजाति,अल्प्संखयक,अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को दिया जाएगा
- योजना के जरिये बेरोजगार लोगों को खुद का रोजगार स्थापित करने के लिए 10 लाख रूपये तक कि आर्थिक सहायता राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जा रही है
- 10 लाख रूपये में से 5 लाख रूपये कि राशि अनुदान के रूप में मिल जाती है
- बाकी कि 5 लाख रूपये कि राशि बिना ब्याज के ऋण के रूप में दी जाती है
- योजना के तहत मिलने वाली राशि को व्यक्ति को 84 किस्तों में भुगतान करना होता है
- इस योजना का लाभ केवल बिहार्राज्य के स्थाई निवासी हि ले सकते है
- राज्य में फ़ैल रही बेरोजगारी को रोकने में काफी आसानी होगी
- Mukhyamantri Udyami Yojana के लिए बिहार सरकार कि और से 102 करोड़ रूपये का बजट तैयार किया गया है
- राज्य में छोटे और लघु उधोगों को बढ़ावा मिलेगा
- परियोजना निगरानी के लिए लोगों को बिहार सरकार कि और से 25 हजार रूपये कि सहायता राशि दी जाती है
- 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष कि आयु का व्यक्ति हि इस योजना का लाभ ले सकता है
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मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के लिए मुख्य दस्तावेज:-
Mukhyamantri Udyami Yojana के ऑनलाइन आवेदन के लिए काम में आने वाले मुख्य दस्तावेज कुछ इस प्रकार है
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- राशन कार्ड
- जाती प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता संख्या
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
Mukhyamantri Udyami Yojana के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कि विधि:-
यदि आप भी बिहार सरकार कि इस मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ लेकर खुद का रोजगार स्थापित करना चाहते है तो आप इस आर्टिकल में दिए गये तरीके को फोलो करके आसानी से इस योजना के अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते है
- सबसे पहले आपको इस मुख्यमंत्री उद्यमी योजना कि ऑफिसियल वेबसाइट को ओपन करना होगा http://www.startup.bihar.gov.in/
- इसके बाद आपके सामने इस योजना का मेन पृष्ठ ओपन हो जाएगा




- इस मेन पृष्ठ में आपको रजिस्टर करे का ऑप्शन दिखाई देगा जिस पर आपको क्लिक करना है जिसके बाद इसका अगला पेज ओपन हो जाएगा




- इसके बाद आपके सामने इस योजना का आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा
- इस आवेदन फॉर्म को आपको सही सही भरना है
- फिर आपको इसमें अपने मोबाइल नंबर दर्ज करने है
- इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आयेगा जिसे आपको इस आवेदन फॉर्म में दर्ज करना है
- इसके बाद आपको बताये गये दस्तावेजों को इसमें अपलोड करना है
- फिर आपको इसमें केप्चर कोड डालने है
- अब आपको इसमें दिए गये सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है जिसके बाद आपका आवेदन इस योजना में हो जाएगा
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हेल्पलाइन नंबर:-
- 18003456214
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