मुख्यमंत्री उद्यमी योजना – बिहार सरकार द्वारा राज्य युवाओ के लिय उद्यमी योजना को शुरू किया गया है जिसमे सरकार द्वारा युवाओ को अपना बिजनस शुरू करने के लिए 10 लाख का लोन बिना बब्याज दिया जायेगा.

युवाओ के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को शुरू किया गया है जिसमे सरकार द्वारा युवाओ को अधिक से अधिक रोजगार प्रदान करने के लिए अपना बिजनस शुरू करने के लिए 10 लाख का लोन दिया जा रहा है जिसमे युवाओ को बैंक से लोन पर किसी भी तरह का ब्याज का भुगतान नही करना है और साथ में युवाओ का 5 लाख रूपये का लोन माफ़ किया जायेगा योजना के तहत सभी वर्ग के आवेदक व्यक्तिगत चालू बैंक खाता खुलवाकर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत लोन के लिए आवेदन कर सकते है.
लोन पर मिलेगी 50% सब्सिडी:
बिहार सरकार द्वारा दिए जा रहे बिजनस लोन पर 50% सब्सिडी दी जाएगी यानि 10 लाख के लोन में से आवेदक को 5 लाख रूपये का लोन ही चुकाना है बाकि का 5 लाख का लोन सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में माफ़ किया जायेगा उधोग विभाग की समीक्षा बैठक में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने इस आशय के निर्देश दिए कि युवाओ का 50% लोन माफ़ किया जायेगा.
इस समय अवधि में लोन का भुगतान करना होगा:-
लाभार्थियों को बिजनस लोन के 50% लोन यानि 5 लाख का लोन चुकाने के लिए सरकार द्वारा एक समय निर्धारित किया गया है जिसमे आवेदक लाभार्थी को योजना के तहत 5 लाख का लोन 7 साल यानी 84 महीनों में चुकाना होगा इस वजह से यह योजना युवा वर्ग के लिए एक सुनहरा मोका है.
इनको मिलेगा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ:-
इस योजना को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के युवाओ को लाभ देने के उदेश्य से उद्यमी योजना शुरू किया गया है उद्यमी योजना का लाभ प्रदेश के उन युवाओ को मिलेगा जो कम से कम कक्षा 10th व 12th पास है उनको ही योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा साथ में जिन युवाओ कि आयु 18 वर्ष से अधिक है वो सभी युवा योजना का लाभ लेने के लिय आवेदन कर सकते है.
योजना के तहत इन्हें लोन पर ब्याज नही देने है:-
योजना के तहत किसी भी आवेदक को बिजनस लोन पर ब्याज 1 प्रतिशत देना होगा लेकिन उद्यमी योजना के तहत महिलाओं को इस लोन के लिए कोई ब्याज नहीं देना है लेकिन अन्य को केवल एक फीसद ब्याज पर लोन मिलता है. जिसमे आवेदक को योजना के 5 लाख रूपये का ही ब्याज का भुगतान करना होगा जिसमे पांच लाख का ब्याज और लोन कि राशी को सरकार द्वारा वहन किया जायेगा.
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का आवेदन करने के लिए जरुरी दस्तावेज:-
- शेक्षणिक योग्यता जैसे 10th व् 12th उतीर्ण मार्कशीट
- आवेदक का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पास बुक
- जाती प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साईज फोटो आदि.
ये है योजना कि अधिकारिक वेबसाइट:-
बिहार सरकार द्वारा युवाओ को योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने के लिए एक नया पोर्टल शुरू किया गया है जिस पर आवेदक आवेदन कर सकते है युवा https://udyami.bihar.gov.in/ पोर्टल पर लाभ लेने के लिए 19 जून 2021 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है.
उद्यमी योजना कि जानकारी के लिये इन नंबर से सम्पर्क करे:-
आवेदक को अगर योजना से समन्धित जानकारी चाहिए तो इसके लिए बिहार सरकार द्वारा उद्यमी योजना हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है जिनसे आप सम्पर्क करके जानकारी ले सकते है आप जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 18003456214 पर सम्पर्क कर सकते है.
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का आवेदन कैसे करे:-
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदको को योजना के पोर्टल पर ऑनलाइन मध्यम से आवेदन करना होगा जिसके लिए सरकार द्वारा जारी नए पोर्टल पर जाना है जिसमे आपको पंजीकरण का ओपसन दिया गया है इस ओपसन पर जाकर आप योजना का ऑनलाइन आवेदन करके लाभ ले सकते है.
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