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नरेगा जोबकार्ड क्या है
Nrega Jobcard 2023 - महात्मा गाँधी राष्ट्रिय रोजगार गांरटी अधिनियम 2005 के तहत देश भर में मनरेगा योजना शुरू की गई जिसमे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रति वर्ष कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी दी जाती है परिवार जिसमे पीटीआई पत्नी दोनों का एक जोबकार्ड बनाया जाता है जिससे दोनों या एक प्रति वर्ष 100 दिन का रोजगार प्राप्त कर सकते है Nrega Jobcard Yojana 1जून 2006 से पुरे देश में लागु कर दी गई है जिसमे अब ग्रामीण क्षेत्र के सभी परिवारों को जोबकार्ड बनाने का अधिकार है और रोजगार प्राप्त करने का भी अधिकार है केंद्र सरकार द्वारा संचालित Nrega yojana में श्रमिको को जलाशय बनाने का कार्य पेड़ पोधे लगाने का कार्य व अन्य कई तरह के कार्य करवाए जाते है और इस कार्य के बदले 202 रु प्रति दिन सैलरी मिलती है जो हफ्ते में या मासिक दी जाती है
जोबकार्ड आवेदक को आवेदन की तिथि से 15 दिनों के भीतर गारंटीशुदा रोजगार प्राप्त होता है। यदि संभव हो तो आवेदक के निवास के 5 किलोमीटर के दायरे में और किसी भी स्थिति में ब्लॉक के भीतर कार्य प्रदान किया जाना है। यदि आवेदक कार्यस्थल से 5 किमी से अधिक दूर रहता है, तो वह यात्रा और निर्वाह भत्ता (न्यूनतम वेतन का 10%) का हकदार होगा। मजदूरी का भुगतान एक सप्ताह या अधिकतम पंद्रह दिनों के भीतर किया जाता है। पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से भुगतान किया जाता है। प्रत्येक कार्यस्थल पर छाया, पीने का पानी और प्राथमिक चिकित्सा प्रदान की जाती है।
Overview Jobcard List 2023
नाम | नरेगा जॉब कार्ड |
विभाग | ग्राम विकास मंत्रालय भारत सरकार |
लाभ | 100 दिन के रोजगार की गारंटी |
योजना शुरू | 1 जून 2005 |
आवश्यक | जॉब कार्ड जरुरी |
रजिस्ट्रेशन | ग्रामीण पंचायत ग्राम विकास अधिकारी द्वारा जॉब कार्ड बनाना |
जोबकार्ड कितने दिन में बनता है | आवेदन करने के 15 दिन के अंदर आपका जॉब कार्ड बन जाता है |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://nrega.nic.in/ |
नरेगा श्रमिको की सैलरी | 187 रु से 202 रु तक |
नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट | ऑनलाइन नरेगा लिस्ट चेक कर सकते है |
नरेगा के कार्य | ग्रामीण क्षेत्र में जलाशय बनाना व पेड़ पोधे लगाने का कार्य नरेगा योजना के तहत कार्य किसे जाते है |
नरेगा कार्य का समय | नरेगा में कार्य का समय अलग अलग क्षेत्र के अनुसार तय किया जाता है जिसमे सुबह 7बजे से 2 बजे तक होता है और 10 बजे से 4 बजे तक का भी होता है |
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और जानकारी
ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रदान करने के लिए एक रोजगार योजना शुरू कि है जिसके वयस्क सदस्य अकुशल कार्य करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं। 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदक को आवेदन की तिथि से 15 दिनों के भीतर रोजगार की गारंटी दी जाती है।
वेतन सीधे आवेदक के बैंक खाते/डाकघर खाते में जमा किया जाता है। मजदूरी का भुगतान एक सप्ताह के भीतर, या अधिक से अधिक पंद्रह दिनों में कर दिया जाता है। पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से भुगतान किया जाता है। मनरेगा 100 प्रतिशत शहरी आबादी वाले जिलों को छोड़कर पूरे देश को कवर करता है।
नरेगा जॉब कार्ड के फायदे - Benefits of NREGA job card
- आवेदक को आवेदन की तिथि से 15 दिनों के भीतर गारंटीशुदा रोजगार प्राप्त होता है।
- यदि संभव हो तो आवेदक के निवास के 5 किलोमीटर के दायरे में और किसी भी स्थिति में ब्लॉक के भीतर कार्य प्रदान किया जाना है।
- यदि आवेदक कार्यस्थल से 5 किमी से अधिक दूर रहता है, तो वह यात्रा और निर्वाह भत्ता (न्यूनतम वेतन का 10%) का हकदार होगा। मजदूरी का भुगतान एक सप्ताह या अधिकतम पंद्रह दिनों के भीतर किया जाता है।
- पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से भुगतान किया जाता है।
- प्रत्येक कार्यस्थल पर छाया, पीने का पानी और प्राथमिक चिकित्सा प्रदान की जाती है।
नरेगा में विकलांग व्यक्तियों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विशेष उपाय
- उपयुक्त कार्यों की पहचान जागरूकता और विशेष प्रावधानों पर ध्यान केंद्रित करके विकलांग व्यक्तियों की गतिशीलता,
- बड़े ग्राम पंचायतों के मामले में विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से पहचाने गए कार्य कार्यस्थलों पर पेयजल उपलब्ध कराने, क्रेच आदि का प्रबंधन करने के लिए साथी के रूप में और श्रमिकों के रूप में नियुक्त करने के लिए पसंद करते हैं।
- कार्यस्थलों पर उपकरण/सुविधाएं विकलांग व्यक्तियों का सम्मान के साथ इलाज ऐसे परिवारों को 100 दिनों का रोजगार सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान एक अलग रंग का एक विशेष जॉब कार्ड प्रदान करें
Nrega Jocard Yojana Eligibility - पात्रता
नरेगा जॉब कार्ड पात्रता में कोनसी आवेदक अपना जॉब कार्ड बना सकते है व किसे नरेगा में जॉब कार्ड मिलता है इसके लिए निर्धारित पात्रता देखे
- कोई भी भारतीय नागरिक जो ग्रामीण क्षेत्र का है
- आवेदक कि आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिय
- बेरोजगार आवेदक ही नरेगा जोबकार्ड के लिए आवेदन कर जॉब कार्ड बनवा सकता है
- सरकारी नौकरी करने वाला जॉब कार्ड नहीं बनवा सकता है
- आयकर दाता व्यक्ति या महिला जॉब कार्ड नहीं बनवा सकते है




जॉब कार्ड बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक के घर से सभी नरेगा जॉब कार्ड आवेदकों के आवेदक का नाम, आयु और लिंग का फोटो ग्राम, ग्राम पंचायत का नाम, पहचान का ब्लॉक प्रमाण (राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार, पैन) आवेदक अनुसूचित जाति / लाभार्थी है या नहीं इसका विवरण ST / इंदिरा आवास योजना (IAY) / भूमि सुधार (LR) नमूना हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान
नरेगा जॉबकार्ड रजिस्ट्रेशन कैसे करे - जोबकार्ड कैसे बनाए
महात्मा गाँधी नरेगा जोबकार्ड बनाने के लिए आपको 5 स्टेप को फॉलो करना है जिसके बाद आपना जॉब कार्ड बनवा सकते है इसके लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन जॉब कार्ड बनाने के दोनों तरीके यहा देखे |
- पंजीकरण के आवेदन में परिवार के उन वयस्क सदस्यों के नाम शामिल होने चाहिए जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं। आयु, लिंग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की स्थिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) संख्या, आधार संख्या, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) की स्थिति और बैंक/डाकघर खाता संख्या (यदि उसने खाता खोला है) जैसे विवरण प्रदान किए जाने चाहिए। आवेदन में।
- स्टेप 2: ग्राम पंचायत (जीपी) निम्नलिखित विवरणों का सत्यापन करेगी:
- क्या परिवार वास्तव में एक इकाई है जैसा कि आवेदन में कहा गया है।
- क्या आवेदक परिवार संबंधित ग्राम पंचायत के स्थानीय निवासी हैं।
- क्या आवेदक घर के वयस्क सदस्य हैं
- सत्यापन की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरी की जाएगी, और किसी भी स्थिति में ग्राम पंचायत में आवेदन प्राप्त होने के एक पखवाड़े के बाद नहीं।
- स्टेप 3: सत्यापन के बाद पात्र पाए गए परिवार के सभी विवरण पंचायत सचिव या ग्राम रोज़गार सहायक (जीआरएस) या राज्य सरकार द्वारा विधिवत अधिकृत व्यक्ति द्वारा एमआईएस (नरेगासॉफ्ट) में दर्ज किए जाएंगे।
- स्टेप 4: यदि कोई परिवार पंजीकरण के लिए योग्य पाया जाता है, तो जीपी आवेदन के एक पखवाड़े के भीतर परिवार को एक जेसी जारी करेगा।
- ग्राम पंचायत के कुछ अन्य निवासियों की उपस्थिति में जेसी को आवेदक परिवार के किसी एक सदस्य को सौंप दिया जाना चाहिए। जॉब कार्ड का प्रारूप योजना के दिशा-निर्देशों के अनुबंध-5 में दिया गया है।
CSC सेण्टर के माध्यम नरेगा जॉब कार्ड कैसे बनाए
व्यक्तियों को सामुदायिक सेवा केंद्र (सीएससी) जैसे अन्य स्पर्श बिंदुओं पर पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए पंजीकरण करने का विकल्प भी दिया जाना चाहिए। सीएससी संचालक आवेदन पत्र में विवरण भरेगा और भरे हुए आवेदन पत्र को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित जीपी को अग्रेषित करेगा। राज्य सरकार इस संबंध में आवश्यक सक्षम आदेश जारी करेगी।
Nrega Jobcard List Kase Dekhe
नरेगा जोबकार्ड लिस्ट में अपना नाम चेक कैसे करे जॉब कार्ड की डिटेल चेक करने के लिए आप यह आसन से स्टेप को फॉलो करने है जिससे आप ऑनलाइन अपने जॉब कार्ड की डिटेल ऑनलाइन मिल जायगी |
- सबसे पहले आपको नरेगा की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है
- इसके बाद आको यहा आपको Generate Reports - Job Card पर क्लिक करना है
- इसके बाद आपके सामने सभी राज्यों की लिस्ट ओपन होगी जिसमे आपको अपने राज्य के नाम पर क्लिक करना है

- यहा अपने राज्य के नाम पर क्लिक करे जिसके बाद आपके सामने एक और नया पेज ओपन होगा
- इसमें आपको अपना जिला ब्लॉक ग्रामीण पंचायत आदि नाम सेलेक्ट करने है

- इसमें आपको सबसे पहले वर्ष सेलेक्ट करना है
- इसके बाद अपने जिले का नाम सेलेक्ट करे फिर ब्लॉक नाम और फिर ग्राम पंचायत नाम सेलेक्ट करे
- इसके बाद आपको Proceed पर क्लिक करना है अब आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जायगा
- इसमें आपको अपना नाम चेक करना है जिसके बाद अपने जॉब कार्ड नंबर पर क्लिक करना है
- अब आपके जॉब कार्ड की डिटेल आपके सामने आ जायगी
- इसी तरह से आप अपने जॉब कार्ड लिस्ट चेक कर सकते है
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Q:- मनरेगा में प्रमुख हितधारक कौन हैं?
Ans: - मनरेगा में प्रमुख हितधारक निम्नलिखित हैं: मजदूरी चाहने वाले, ग्राम सभा (जीएस), त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थान (पीआरआई), ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी, जिला कार्यक्रम समन्वयक (डीपीसी), राज्य सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी), सिविल सोसाइटी, अन्य हितधारक [अर्थात। लाइन विभाग, अभिसरण विभाग, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), आदि।
Q: - क्या वेतन का भुगतान मासिक, साप्ताहिक या दैनिक आधार पर किया जाएगा?
Ans: - दैनिक मजदूरी का संवितरण साप्ताहिक आधार पर या किसी भी स्थिति में उस तारीख से, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था, एक पखवाड़े के बाद किया जाएगा।
Q: - बाल देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए नियोजित महिलाओं के लिए मजदूरी दर क्या है?
Ans: - इस प्रकार नियोजित महिलाओं को प्रचलित मजदूरी दर के बराबर पारिश्रमिक का भुगतान किया जाना चाहिए।
Q: - वेतन पर्ची में क्या जानकारी दी जाएगी?
Ans: -व्यक्तिगत वेतन पर्ची या मजदूरी पर्चियों में मजदूरी भुगतान का विवरण होना चाहिए जैसे कि कार्य आईडी, मजदूरी दर, काम किए गए दिनों की संख्या, सप्ताह के दौरान श्रमिक द्वारा अर्जित राशि, प्रति एचएच पूरा किए गए मानव दिवसों की संख्या, और संबंधित परिवारों के कारण रोजगार के मानव दिवसों की संख्या आदि। मजदूरी पर्ची का प्रारूप योजना के दिशानिर्देशों के अनुलग्नक-15 में पाया जा सकता है।
Q: - क्या मजदूरी चाहने वाले खाते को खोलने के लिए कोई प्रामाणिक दस्तावेज आवश्यक है?
Ans: - मनरेगा जॉब कार्ड, संबंधित अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित, अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) मानदंडों के तहत बैंक खाता खोलने के लिए एक आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज है।
Q: - क्या मजदूरी के भुगतान में देरी के लिए कोई मुआवजा है?
Ans: - मनरेगा ने विलंब क्षतिपूत प्रणाली स्थापित करने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की है। प्रणाली के अनुसार, मनरेगा कामगारों को एमआर के बंद होने के सोलहवें दिन से परे विलंब की अवधि के लिए प्रति दिन अवैतनिक मजदूरी के 005 प्रतिशत की दर से विलंब मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार है।
Q: - मनरेगा श्रमिकों के लिए क्या सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है?
Ans: - सामाजिक सुरक्षा के तहत विशेष रूप से एमजीएनआरईजीएस श्रमिकों के लिए प्रदान किए जाने वाले दो प्रकार के बीमा हैं: (i) जनश्री बीमा योजना (जेबीवाई): जेबीवाई ग्रामीण लोगों को जीवन कवरेज और विकलांगता लाभ प्रदान करती है। (ii) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) : आरएसबीवाई का विस्तार उन सभी महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों/लाभार्थियों के लिए किया गया है जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में 15 दिनों से अधिक समय तक काम किया है।
Q: - मनरेगा में पीओ के रूप में किसे नामित किया गया है?
Ans: - ब्लॉक स्तर पर कार्यकारी अधिकारियों जैसे तहसीलदार / ब्लॉक विकास अधिकारी को अक्सर पीओ के रूप में नामित किया जाता है। उन ब्लॉकों के लिए जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/भूमिहीन मजदूरों की अधिक संख्या है और जहां मनरेगा कार्यों की अधिक मांग होने की संभावना है, वहां मनरेगा के लिए प्रतिबद्ध/समर्पित पीओ होना चाहिए। पीओ को ऐसी जिम्मेदारियां नहीं सौंपी जानी चाहिए जो सीधे मनरेगा से संबंधित न हों।




