
पीएम आवास योजना
केंद्र सरकार दुवारा देश के आर्थिक रूप से गरीब परिवारों के नागरिको को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु अनेक प्रकार की योजनाओ का संचालन करती रहती है ऐसी की एक नई योजना केंद्र की मोदी सरकार दुवारा देश के गरीबो को घर मुहया कराने हेतु चालू की गयी थी जिसका नाम है पीएम आवास योजना (PM Aawas Yojana) प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत केंद्र की मोदी सरकार दुवारा वर्ष 2015 में की गयी थी पीएम आवास योजना केंद्र सरकार की एक बेहद महत्वपूर्ण योजना है जिसके द्वारा गरीब, वंचित और मध्यम वर्ग के लोगों को सरकार घर आवंटित करती है इस योजना के तहत देशभर में लाखों लोगों को लाभ मिला है
लेकिन, पिछले कुछ समय से इस योजना में कई धांधली की खबरें भी आ रही हैं इस कारण सरकार ने इस योजना में बड़े बदलाव करने का फैसला किया है जिसके बारे में सभी लाभार्थियों को जानकारी होना आवश्यक है अगर आप भी इस योजना में आवेदन कर चुके हैं या आगे करना चाहते हैं तो आप को ये बातें जान लेनी चाहिए वरना आप को योजना के अंतर्गत आवंटित घरों को किया जाएगा रद्द
नियमों में किए गए बड़े बदलाव
अगर आप PM Aawas में लाभ लेने वाले हैं या आप को योजना के तहत घर आवंटित हुआ है तो आप को उस घर में 5 सालों के लिए रहना होगा यदि आप आवंटित घर में 5 सालों के लिए नहीं रहते हैं तो इस योजना के तहत आप को मिले हुए घर का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा अगर आप चाहते हैं की आप को आवंटित घर रद्द न हो तो आप को इस घर में 5 वर्ष तक रहना होगा केंद्र सरकार द्वारा लिया गया ये कदम योजना के तहत होने वाली धांधली को खत्म करने में बहुत कारगर और प्रभावी होगा अभी तक और भविष्य में जिन लोगों को PM Awas Yojana में घर मिलने पर एग्रीमेंट टू लीज कराया जा रहा है , वो दरअसल रजिस्ट्री नहीं होगी
इस के लिए लाभार्थियों को योजना के तहत मिले हुए आवास में 5 वर्षों तक रहना होगा। ऐसा नहीं करने पर उन्हें आवंटित घर से संबंधित एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया जाएगा अगर लाभार्थी इस आवास पर 5 वर्षों तक रहते हैं तो उनका Agreement to lease को Lease Deed में बदल दिया जाएगा। हालाँकि आप की जानकारी के लिए बता दें की ये ऐसा सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ही होगा
फ्लैट के लिए भी बदले नियम
पीएम शहरी आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के लिए आवंटित किये गए घरों में भी 5 वर्षों तक रहना होगा हालाँकि उन्हें 5 वर्ष बाद भी लीज़ डीड नहीं दी जाएगी उन्हें आगे भी इसी हिसाब से रहना होगायानी की ये घर फ्री -होल्ड नहीं होंगे अगर आवंटित घर का उपयोग किसी और काम के लिए किया गया तो सरकार द्वारा घर के एग्रीमेंट को रद्द कर दिया जाएगा। यही नहीं लाभार्थी द्वारा जमा की गयी रकम भी वापस नहीं की जाएगी
क्या कहते हैं नियम
एक अन्य नियम के मुताबिक यदि लाभार्थी की मौत हो जाती है तो ऐसे में सरकार लाभार्थी व्यक्ति के परिवार के सदस्य को ही लीज़ ट्रांसफर की जाएगी न की किसी और लाभार्थी या परिवार के साथ इस घर की डील की जाएगी
नियम क्यों है जरुरी
सरकार द्वारा नियमों में बदलाव को लेकर लिए गए निर्णय के पीछे योजना से मिलने वाले लाभ को सही और पात्र लोगों तक पहुचाना है योजना के अंतर्गत मिलने वाले घरों को लेकर बहुत धांधली चल रही थी इसलिए सरकार ने ये फैसला लिया है। दरअसल सरकार इन नियमों के माध्यम से उन सभी लोगों पर नकेल कसेगी जिन्होंने योजना के अंतर्गत घर लेकर किराए पर रख दिया या अन्य किसी काम के लिए लगा दिया लेकिन अब नए नियमों के चलते ऐसा नहीं होगा जिससे अब घर असली जरूरतमंद लोगों को मिल सकेंगे
पीएम आवास योजना का लाभ
- पीएम आवास योजना में केन्द्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर व्यय करेंगी
- मैदानी इलाकों में बनने वाले मकानों के लिए केंद्र 60 प्रतिशत और राज्य सरकार 40 प्रतिशत तक का खर्चा करेगी। यानी मैदानी क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकार 60:40 के अनुपात में पक्के मकान हेतु खर्चा करेगी
- इस योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशी लाभर्थियो के सीधे बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी इस लिए आपका बैंक अकाउंट होना जरूरी है जो आधार कार्ड से लिंक हो
- ग्रामीण आवास योजना 2022 के अंतर्गत आवास निर्माण के लिए जगह को 20 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर किया गया जायेगा जिसमे रसोई हेतु क्षेत्र भी शामिल है
- पहले इस योजना के माध्यम से तैयार किये जाने वाले पक्के मकान का आकार 20 स्कायर मीटर लगभग 215 स्कायर फीट रखा गया था
- स्वच्छ भारत योजना से प्रधान मंत्री आवास योजना को जोडा गया है जिसके तहत तैयार होने वाले शौचालय के लिए स्वच्छ भारत योजना के माध्यम से 12,000 रूपये अलग से लाभार्थियों को प्रदान किये जायेंगे
- इस योजना के अंतर्गत 1 करोड़ आवास निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी
- पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत मैदानी क्षेत्रो में इकाई सहायता 1.20 लाख रूपये है और पर्वतीय क्षेत्रो में इकाई सहायता 1.30 लाख रूपये है
- यह सहायता राषि तीन किस्तों में लाभार्थियों को दिया जाता हैं
पीएम आवास योजना के जरूरी दस्तावेजो की सूचि
- आवेदक का आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- पहचान पत्र
- पेन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जातिप्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नम्बर
- पासपोर्ट साइज फोटो
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्रता
- आवेदन करने वाला भारत का मूल निवासी हो
- आवेदन करने वाला BPL श्रेणी में आता हो
- इस योजना का लाभ उन्हें ही मिलेगा जिनके पास पहले से कोई पक्का मकान नहीं है
- आवेदनकर्ता की आयु 18 या इससे अधिक होनी चाहिए
- अगर आप ऐसी किसी अन्य योजना का लाभ अलग से नहीं ले रहे है तो आप इस योजना के लिए पात्र है
- यदि आपने अन्य योजना का लाभ ले रहे है तो आपको इस योजना का लाभ नही मिलेगा
- इस बात का विशेष ध्यान रखें की यदि आप आवेदन करते हैं तो मांगे जाने वाले सभी दस्तावेज ओरिजिनल हों और साथ ही साथ उसकी फोटोकॉपी भी आपके पास होनी चाहिए
- EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग )और LIG परिवार के ग्रुप के लिए मुखिया के रूप में महिला का होना जरुरी है
- ऐसे गरीब परिवार जिनके परिवार के किसी मेंबर को कोई नौकरी प्राप्त है तो ऐसी स्थिति में वह परिवार पीएम आवास योजना के लिए पात्र नहीं मन जा सकेगा
- EWS (इकनोमिक वीकर सेक्शन) : इस योजना का लाभ लेने के लिए इस श्रेणी में आने वाले आवेदनकर्ता की वार्षिक आय 3 लाख तक होनी चाहिए।
- LIG (लोअर इनकम ग्रुप) :इस श्रेणी में आने वाले आवेदक की वार्षिक आय 3 लाख से 6 लाख तक होनी चाहिए
- MIG 1 (मिडिल इनकम ग्रुप) : इस श्रेणी में आने वाले आवेदक की वार्षिक आय 6 लाख से 12 लाख तक के बीच होनी चाहिए
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