केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत छोटे किसानो को दे रही है 80% से 90% तक सब्सिडी. स्प्रिंकलर विधि से सिंचाई करके किसान कम पानी से और जमीन को समतल किये बिना अच्छे से अपने खेतो कि सिंचाई कर सकते है.

केंद्र सरकार द्वारा देश के छोटे और सीमांत किसानो को PM Krishi Sinchai Yojana के तहत सिंचाई पाइप लाइन पर 80% से 90% तक सब्सिडी दी जा रही है. क्योकि किसान सिंचाई पाइप लाइन से अपने खेतो कि सिंचाई करके पानी को बचा सकते है और कम खर्च में अच्छे से सिंचाई कर सकते है. जिससे किसानो को आय में भी बढ़ोतरी होगी. योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ट्रस्ट, सहकारी समिति, इंकॉर्पोरेटेड कंपनियां, उत्पादक कृषकों के समूहों के सदस्यो और अन्य पात्रता प्राप्त संस्थानों के सदस्यों को भी लाभ प्रदान किया जायेगा.
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ कब तक मिलेगा:-
योजना के तहत जानकारी मिल रही कि योजना में किसानो को पहले आओ पहले पाओ का फार्मूला लागु किए गया है जिसमे यूपी में इस फार्मूला को लागु कर दिया गया है. साथ में योजना का लाभ लेने के लिए किसान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मध्यम से आवेदन करके लाभ ले सकते है.
कृषि सिंचाई योजना में किसानो को मिलेगी 80% सब्सिडी:-
योजना के तहत देश के सभी किसान को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 80% से 90% तक अनुदान दिया जायेगा जो किसानो द्वारा खरीदी गई पाइप लाइन कि लागत पर दिया जायेगा. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना देश के छोटे व् सीमांत किसानो के लिए वरदान साबित हो रही है. इस योजना के तहत सहकारी समिति, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ट्रस्ट, इंकॉर्पोरेटेड कंपनियां, उत्पादक कृषकों के समूहों के सदस्यो और अन्य पात्रता प्राप्त संस्थानों के सदस्यों को भी लाभ प्रदान किया जायेगा.
इन किसानो को मिलेगा योजना का लाभ:-
- जिन किसानो के पास कृषि योग्य जमीन है वो किसान PM Krishi Sinchai Yojana के तहत पात्र होगे.
- योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इंकॉर्पोरेटेड कंपनियां, सहकारी समिति, ट्रस्ट, उत्पादक कृषकों के समूहों के सदस्यो और अन्य पात्रता प्राप्त संस्थानों के सदस्यों को भी लाभ प्रदान किया जायेगा.
- देश के स्थाई निवासी किसान ही योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते है.
- योजना का लाभ उन्ही किसानो को मिलेगा जो कम से कम 7 वर्षों से Lease Agreement के अंतर्गत खेती कर रहे है.
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का इन दस्तावेज से कर सकेगे आवेदन:-
- किसान का आधार कार्ड
- बैंक खाता पासबुक
- पहचान पत्र
- जमीन के कागजात
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साईज फोटो
इतना है पीएम कृषि सिंचाई योजना का बजट:-
केंद्र सरकार द्वारा पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत 50,000 करोड़ रूपये की धनराशि निर्धारित की है. जिसका लाभ देश के छोटे व् सीमांत किसानो को दिया जायेगा. जिसमे पहले किसानो को 50% अनुदान दिया जाता था जिसे अभी बढ़ाकर के 80% तक सिंचाई पाइप लाइन पर अनुदान दिया जाता है.
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कि ऑफिसियल वेबसाइट कोनसी है:-
सरकार द्वारा किसानो को योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अधिकारिक वेबसाइट https://pmksy.gov.in/ को शुरू किया गया है. जिस पर किसान का PM कृषि सिंचाई योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है.
ऐसे करे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का आवेदन:-
किसान पीएम कृषि सिंचाई योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मध्यम से पंजीयन कर सकते है. किसान ऑनलाइन आवेदन योजना कि अधिकारिक वेबसाइट https://pmksy.gov.in/ पर कर सकते है. किसानों को पंजीकृत फर्म से स्प्रिंकलर पाइप खरीदने के बाद बिल के साथ आवेदन कार्यालय में जमा करना होगा. जिसके बाद योजना का लाभ मिल जायेगा. ऑफलाइन आवेदन किसान अपने जिले के कृषि विभाग के कार्यलय में जाकर कर सकते है.
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