राजस्थान कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के लिए आवेदन कैसे करे, Rajasthan Krishi Yantr ,Subsdi Yojana,









कृषि यंत्र सब्सिडी योजना – राजस्थान Krishi Yantr अनुदान योजना
किसानो के लिए कृषि करने में सहायक कृषि यंत्रो पर सरकार कृषि यंत्र अनुदान देते है देश के अधिकतर राज्यों में कृषि यंत्र अनुदान योजना लागु है जिससे किसान कोई भी कृषि यंत्र खरीदता है तो उस कृषि यंत्र पर अनुदान यानी सब्सिडी प्राप्त कर सकता है कृषि यंत्र अनुदान (सब्सिडी) योजना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चलाई जाती है krishi Yantr Subsidi yojana में किसान ट्रेक्टर, थ्रेसर, प्लाऊ, हेरा, फसल की कटाई, भुआई आदि कार्यो में काम आने वाले कृषि यंत्र पर लाभ प्राप्त कर सकता है इसके आपको कृषि यंत्र से संबंधित जरुरी जानकारी देना चाहेंगे आपको बता दे की हर साल कृषि यंत्र अनुदान के लिए सरकार की और से अनुदान
यानी सरकार बजट तय करती है की इस साल कृषि यंत्र योजना में कितना बजट देना है
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krishi yantra अनुदान पात्रता
कृषि यंत्र खरीदने की लिय सरकार उन्ही किसानो को लाभ देगी जो कृषि यंत्र योजना कि पात्रता को पुरा करता हो
आवेदक के पास खुद के नाम से कृषि भूमि होना आवश्यक है / विभाजित परिवार कि स्थिती मे राजस्व रिकोर्ड मे आवेदक का नाम होना आवस्यक है सभी श्रेणी के किसानो को लाभ दिया जायगा अनुसुचित जाती /जनजाती , महिला , BPL ,सिमांत लघूकिसनो, अर्धमध्यम किसानो को प्राथमिकता दि जायगी पहले आओ पहले पाओ योजना के आधार पर योग्य किसानो को योजना का लाभ दिया जायगा एसे किसानो कि प्राथमिकता दि जायगी जिन्हे आज तक विभाग कि किसी योजना का लाभ नही मिला हो ट्रेक्टर चलित कृषि यंत्र हेतु अनुदान प्राप्त करने के लिये ट्रेक्टर का रजिस्ट्रेशन आवेदक के नाम से होना चाहिये।
एक कृषक को विभाग की किसी भी योजना में एक प्रकार के कृषि यंत्र (उदाहरणार्थ-सीड कम फर्टीलाईजर ड्रिल, प्लाउ, थ्रेसर इत्यादि) पर तीन वर्ष की कालावधि में केवल एक बार ही अनुदान देय होगा।
एक कृषक को एक वित्तीय वर्ष में समस्त योजनाओं में अलग प्रकार के अधिकतम 3 कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा सकेगा।
राजस्थान की सभी योजना के लिय डाउनलोड करे मोबाइल App https://www.youtube.com/watch?v=z4Lnh4PHPhM
कृषि यंत्र योजना का लाभ krishi Yantra Yojana ka Labh
किसानो को चिन्हीत कृषि यंत्रो पर सरकार के नियमो के अनुसार 40-45% तय सिमा तक अनुदान दिया जायगा अधिकृत/पंजीकृत क्रय विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति अथवा राज्य के किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माता/विक्रेता से कृषि यंत्र क्रय करने पर ही अनुदान देय होगा।
कृषि यंत्रो का क्रय Krishi Yantra
हस्त चलित / बैल चलित / शक्ती/ ट्रेक्टर चलित कृषि यंत्र किसान किसी भी श्रेणी का यंत्र
सम्बंधित जिले के कृषि कर्यालय कि लिखित सहमति के उपरांत पंजीकृत विक्रेता से मोलभाव करके कृषि यंत्र खरिद सकता है कृषक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन) के अन्तर्गत लोकल इनिशियेटिव कार्यक्रम में अनुमोदित सीड स्टोरेज बिन्स तथा मूवेबल थ्रेसिंग फ्लोर की कुल लागत में से निर्धारित अनुदान राशि कम कर शेष का भुगतान कर अधिकृत/पंजीकृत क्रय-विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति से ऑफलाईन क्रय कर सकते हैं। लाभान्वित कृषकों की सूची एवं बिलों को सम्बन्धित जिला कार्यालयों में प्रस्तुत करने पर अनुदान राशि का भुगतान सम्बन्धित
क्रय-विक्रय सहकारी/ग्राम सेवा सहकारी समिति को किया जावेगा। अनुदान आवेदन हेतु समय सीमा
किसान कृषि यंत्र योजना आवेदन सिमा Apply Krishi Yantr Form Date
krishi Yantr के लिय किसान कृषि यंत्र खरीदने के बाद जितना जल्द हो सके आवेदन करना होता है इस कि कोइ Date नहि है
कृषि यंत्र भुगतान कैसे मिलेगा Krishi Yantr yojana Bhugtan
कृषि यंत्र भुगतान किसान के आवेदन करने के बाद किसान के बैंक खाते मे किया
जयगा यह भुगतान सिर्फ यंत्र क्रय करने वाले किसान को हि किया जायगा विक्रयता को इसका भुगतान नही किया जायगा
कृषि यंत्र योजना आवेदन दस्तावेज Docoment Krishi Yantr Yojan
- भरा हुआ फोर्म ,
- आधार कार्ड ,
- जन आधार कार्ड ,
- जमाबंदी,
- भुगतान रसिद अधिकारी द्वारा प्रमाणित ,
- राशन कार्ड ,
- फोर्म download करने के लिय निचे Downlooad Form पर क्लिक करे
कृषि यंत्र आवेदन पत्र व Online Apply
कृषि यंत्र के आवेदन के लिय सबसे पहले एक आवेद्न पत्र भरना होगा Download Form
उपर दिया गया फोर्म भरने के बाद आपको फोर्म Online करवाना होता है जो आप अपने नजदीकि E- Mitra पर जाकर करवा सकते है
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कृषि यंत्र योजना के लिए सम्पर्क
- ग्राम पंचायत स्तर पर :- कृषि पर्यवेक्षक
- पंचायत समिति स्तर पर :- सहायक कृषि अधिकारी
- उप जिला स्तर पर :- सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) / उद्यान कृषि अधिकारी।
- जिला स्तर पर :- उप निदेशक कृषि (विस्तार) / उपनिदेशक उद्यान।
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