किसान फार्म तालाब योजना – राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के सभी किसानो को अपने खेतो में तालाब बनाने के लिए 90,000 हजार रूपये कि आर्थिक सहायता राशी दे रही है.
राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में तालाब खोदने के लिए किसानो को 90,000 रूपये कि आर्थिक सहायता राशी प्रदान करने के उदेश्य से Kisan Farm Pond Scheme को शुरू किया है. इस योजना का लाभ राज्य के उन्ही किसानो को दिया जाता है जिनके पास कम से कम 3 हेक्टेयर कृषि योग्य है इसके अलावा जो किसान जो कम से कम 7 साल से लीज एग्रीमेंट के तहत जमीन पर खेती कर रहे हैं वो सभी किसान योजना के तहत पात्र होगे.
तालाब निर्माण का उदेश्य:-
जैसे आप सभी जानते है कि राजस्थान कृषि प्रधान राज्य में से एक है लेकिन राजस्थान में बहुत कम मात्रा में बारिश होती है जिसके बाद किसानो के लिए पानी कि एक बहुत बड़ी समस्या है इसी समस्या को हल करने के लिए किसान फार्म तालाब योजना को शुरू किया गया है योजना के तहत किसानो को तालाब निर्माण पर 90 हजार रूपये कि सहायता राशी दी जाती है जिससे किसान आसानी से अपने खेतो में पानी एकत्रित करने के लिए तालाब बना सकते है.
इन किसानो को मिलेगा योजना का लाभ:-
योजना के तहत राजस्थान के स्थाई निवासी किसानो को योजना का लाभ दिया जायेगा साथ में योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास कम से कम 3 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि का होना जरुरी है इसके साथ जो किसान जो कम से कम 7 साल से लीज एग्रीमेंट के तहत जमीन पर खेती कर रहे हैं तभी किसान योजना का आवेदन करके लाभ ले सकते है.
तालाब पर कैसे मिलेगी सहायता राशी:-
राजस्थान कृषि विभाग के अधिकारियों ने सभी श्रेणी के किसानों को तालाब निर्माण कि लागत का 60% (इसके साथ ही लागत का 10% का अतिरिक्त अनुदान राज्य प्रमुख से देय है) या अधिकतम राशि रु. नए फार्म तालाब पर 63, 000 और प्लास्टिक लाइनिंग कार्य के साथ 90, 000 रुपये (बीआईएस मानदंडों के अनुसार 300 माइक्रोन) कम अनुदान देय होगा.
आवेदन करने के लिए जरुरी कागजात:-
- निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- बैंक खाता पासबुक
- मोबाइल नंबर
- जमीन के कागजात
- पासपोर्ट साईज फोटो
- भामाशाह कार्ड या जन आधार कार्ड
- संयुक्त खाताधारक के मामले में, आपसी सहमति के आधार पर, सह-खाता एक ही खसरे में अलग-अलग खेत तालाब बनाने के लिए अनुदान का हकदार होगा, यदि प्रति किसान का हिस्सा 1 हेक्टेयर से अधिक हो.
- आवेदक किसान के पास कितनी सिंचित और असिंचित भूमि है, इसके विवरण के साथ एक सादे कागज पर शपथ पत्र देना होगा.
तालाब निर्माण योजना आवेदन प्रिकिर्या:-
- योजना का असदन करने के लिए किसान को अपने क्षेत्र के नजदीकी नागरिक सेवा केंद्र या ई-मित्र केंद्र पर जाना है.
- ई-मित्र पर दस्तावेजों के साथ मूल हस्ताक्षरित आवेदन कियोस्क पर जमा करना है. आवेदक मूल आवेदन पत्र को ऑनलाइन ई-फॉर्म में भरेगा. आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन और अपलोड करें.
- ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के बाद आपको रसीद मिल जाएगी. आवेदक मूल दस्तावेज व्यक्तिगत रूप से संबंधित कृषि विभाग के कार्यालय को डाक के माध्यम से भेजेगा .इसकी रसीद विभाग कार्यालय से दी जाएगी.
- इस तरह से आप राजस्थान तालाब योजना के लिय आवेदन कर सकते है.
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