पहचान पोर्टल रजिस्ट्रेशन 2023 - pehchan.raj.nic.in, Rajasthan Pahachan Portel Registration
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Rajasthan pahachan Portel (pehchan.raj.nic.in) क्या है
Pahachan Portel rajasthan - राजस्थान के नागरिको सुविधा उपलब्ध कराने के लिए व जन्म प्रमाण पत्र, मर्त्य प्रमाण पत्र, और विवाह प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है जहा से राजस्थान के कोई भी नागरिक घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके घर पर ही प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है इसके साथ इस पोर्टल पर Birth Certificate, Death Certificate, and Marriage Certificate के लिए कई अन्य तरह की सुविधा उपलब्ध कराई है जिसका लाभ ऑनलाइन पहचान पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकते है आज डिजिटल ज़माने में राजस्थान में हर दस्तावेज ऑनलाइन बनवाए जाते है एसे में मुख्य दतावेज जो व्यक्ति के जन्म के समय व विवाह प्रमाण पत्र जो आज के समय बहुत अनिवार्य होते है इन दस्तावेज की सुविधा राजस्थान सरकार ऑनलाइन उपलब्ध करा रही है साथ में यह सभी डाटा ऑनलाइन पोर्टल पर एकत्रित किया जा रहा है |
pahachan Portel के माध्यम से प्रमाण पत्र बनाकर आप अपने घर पर भी डाक द्वारा मंगवा सकते है ऑनलाइन प्रिंट कर सकते है पीडीऍफ़ डाउनलोड कर सकते है आपको यहा हर तरह की सुविधा मिलती है साथ में आपको बता दे राजस्थान के नागरिक जब अपना जन्म प्रमाण पत्र बनाते है या विवाह प्रमाण पत्र बनांते है तो उन्हें पहले पहचान पोर्टल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व लॉग इन करना होता है |
जन्म-मृत्यु का पंजीकरण आपके अपने हित में है
राजस्थान में जन्म-मृत्यु एवं विवाह प्रमाण पत्र का पंजीकरण पहचान पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। राजस्थान के सभी आवेदक, उप पंजीयक इस पोर्टल के माध्यम से पंजीयन कर डिजिटली हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं। इसके अलावा बड़े निजी अस्पताल भी जन्म-मृत्यु की घटनाओं की सूचना पहचान पोर्टल पर ही ऑनलाइन दे रहे हैं। राज्य में पंजीयन से संबंधित समस्त कार्य जैसे पंजीयन में संशोधन एवं भाषा परिवर्तन, गोद लिये गये बच्चे का पंजीयन, जुड़वा बच्चों का पंजीयन इत्यादि पोर्टल के माध्यम से ही किये जाते हैं। आम लोग पोर्टल या ई-मित्र कियोस्क पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आम लोगों की मदद के लिए पहचान एंड्रॉयड और आईओएस मोबाइल ऐप भी उपलब्ध है। प्रमाणपत्रों को पोर्टल या मोबाइल ऐप से ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है और प्रमाण पत्र डिजिलॉकर पर भी उपलब्ध हैं। टोल फ्री नं. 18001806785 भी उपलब्ध है।
Overview Rajasthan Pahachan Portel
नाम | पहचान पोर्टल राजस्थान |
विभाग | आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय |
पोर्टल फायदे | कोई भी व्यक्ति घर बैठे जन्म प्रमाण पत्र, मर्त्य प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र बनवा सकता है ऑनलाइन व कभी भी अपना प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकता है |
रजिस्ट्रेशन प्रोसेस | ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड लॉग इन |
पोर्टल बनने वाले प्रमाण पत्र | जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, मर्त्यु प्रमाण पत्र, |
बिना डाक्यूमेंट्स के जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगे | अगर आप बच्चे जन्म के 21 दिन के अंदर जन्म प्रमाण पत्र बनांते है तो आपको किसी दतावेज अपलोड करने कि आवश्यकता नहीं है |
प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवश्यक दतावेज | आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, फोटो, मोबाइल नंबर |
जन्म प्रमाण के लिए आवेदन फीस | 0.00/- |
हस्ताक्षर टाइप | ऑनलाइन हस्ताक्षर (Digital signature) |
MCCD Code | https://pehchan.raj.nic.in/pehchan3/MCCDCodeList.aspx |
Official Website | https://pehchan.raj.nic.in/ |
Helpline Number | 18001806785 |
Rajasthan Pahahcn Portel benefites - राजस्थान पहसन पोर्टल के लाभ
पहचान पोर्टल कई तरह से फायदे मंद है इस यह पोर्टल को 17/02/2014 को आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय विभाग द्वारा शुरू किया गया था इस पोर्टल पर जन्म , मर्त्यु , विवाह प्रमाण पत्रों से जुड़े सभी फॉर्म दिशा निर्देश गाइडलाइन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, प्रमाण पत्र डाउनलोड प्रिंट आदि सभी तरह की सुविधा उपलब्ध है |
पहचान पोर्टल राजस्थान रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन - Identity Portal Rajasthan Registration Online
- सबसे पहले आपको https://pehchan.raj.nic.in/ पोर्टल पर जाना है
- इसके बाद आपके सामने होम पेज ओपन होगा
- इसमें आपको आमजन - आवेदन प्रपत्र भरें पर क्लिक करना है जो यहा देख सकते है

- अब यहा जब आप आमजन - आवेदन प्रपत्र भरें पर क्लिक करते है तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा
- इसमें आपको कई तरह की जानकारी के साथ रजिस्ट्रेशन पत्र का आप्शन मिलेगा

- यहा सबसे पहले आपको जन्म , म्रत्यु, विवाह पंजीयन के लिए जानकारी दी गई है इसे पढ़े
- इसके बाद आपको निचे कई टिक बॉक्स दिखाई दे रहे है आपको जिस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना उस पर क्लिक करना है
- इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा जो इस तरह का होगा

- इसमें आपको ऊपर नए आवेदन हेतु पर टिक रखना है फिर कैप्चा कोड लिखे है और प्रवेश करे पर क्लिक करना है
- यह नए आवेदन करने के लिए रजिस्ट्रेशन होगा
- इसके अलावा आप पुराने आवेदन में संसोधन करने के लिए या सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए व प्रिंट करने के आप्शन को भी चुन सकते है
- प्रवेश पर क्लिक करने के बाद नए आवेदन का फॉर्म खुलेगा

- अब आपको इस फॉर्म में जानकारी भरनी होगी
- आपको वही जानकारी भरनी है जिसके लिए आप आवेदन कर रहे है इसमें जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, मर्त्यु प्रमाण पत्र आदि के फॉर्म इस के होंगे
- आपको इस फॉर्म को भरना और सबमिट करना है
- इसमें आपको मोबाइल नंबर वही दर्ज करे जो आपके पास हो ताकि उस पर आने वाली OTP आप प्राप्त कर पाए
- इसमें आपको सम्पूर्ण जानकरी भरने के बाद सबसे लास्ट में इन्द्राज करे पर क्लिक करना है
- इसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिलेगा जिसे आपको ध्यान से लिख लेना है जिससे आप सर्टिफिकेट को बाद में डाउनलोड प्रिंट कर पाओगे
- इसी तरह आप पहचान पोर्टल के माध्यम से सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन कर सकते है |
पहचान पोर्टल कि सभी सर्विस - All services of Pehchan Portal
Rajasthan pahachan Portel पर आपको विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाए इन सुविधाओ का लाभ आप ऑनलाइन प्राप्त कर सकते है pehchan.raj.nic.in वेबसाइट के माध्यम से जो राजस्थान का बड़ा पोर्टल है |
- पंजीकरण खोजें
- निजी चिकित्सालय आवेदन खोजे
- आमजन - आवेदन प्रपत्र भरें
- आवेदन - बच्चे का नाम जोड़े
- आवेदन - लिगेसी प्रमाण पत्र कंम्प्यूट्रीकरण
- मोबाइल एवं ईमेल अपडेट
- निजी चिकित्सालय लॉगिन आवेदन
- डाउनलोड सर्टिफिकेट
- ईमित्र - पंजीकरण संशोधन एवं स्थिति
- पंजीकरण डैशबोर्ड
- घर पर प्रमाणपत्र
- प्राय पूछे जाने वाले प्रश्न(FAQ)
- आपके सुझाव
- संपर्क सूत्र
प्रपत्र फॉर्म डाउनलोड कैसे करे Pahachan Portel Application Form Download PDF
पहचान पोर्टल के माध्यम से आप जन्म प्रमाण पत्र फॉर्म डाउनलोड कर सकते है मर्त्यु प्रमाण पत्र फॉर्म डाउनलोड कर सकते है व विवाह प्रमाण पत्र फॉर्म डाउनलोड कर सकते है इसके अलावा इन सभी प्रमाण पत्र के लिए कैसे आवेदन करना है आदि के दिशा निर्देश व अप्लाई गाइडलाइन भी डाउनलोड कर सकते है
- सबसे पहले आपको pehchan.raj.nic.in वेबसाइट पर जाना है
- इसके बाद आपको यहा डाउनलोड प्रपत्र पर क्लिक करना है
- अब आपके सामने सभी एप्लीकेशन फॉर्म लिस्ट ओपन होगी इस तरह

- यहा आप जिस फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते है उस पर क्लिक करे
- इसके बाद आपके सामने एक PDF ओपन होगी इसमें आपको फॉर्म मिलेगा जिसे आप डाउनलोड कर सकते है
- इसी तरह आप सभी फॉर्म व गाइडलाइन आदि डाउनलोड कर सकते है
- रजिस्ट्रीकरण मार्ग दर्शिका
- जन्म प्रतिवेदन प्रपत्र
- मृत्यु प्रतिवेदन प्रपत्र
- मृत जन्म प्रतिवेदन प्रपत्र
- विवाह प्रतिवेदन प्रपत्र
- दत्तक प्रतिवेदन प्रपत्र
- MCCD प्रपत्र
- जन्म प्रमाणपत्र नमूना
- मृत्यु प्रमाणपत्र नमूना
- मृत जन्म प्रमाणपत्र नमूना
- विवाह प्रमाणपत्र नमूना
- जन्म-मृत्यु पंजीकरण हेतु शपथ पत्र
- विवाह पंजीकरण हेतु शपथ पत्र
पहचान पोर्टल से जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनाए - How to generate birth certificate from Pehchan Portal
राजस्थान जन्म प्रमाण फॉर्म डाउनलोड करना व ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन करना व जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड प्रिंट करने की प्रोसेस यहा देखे इसमें हम सबसे पहले जानेगे की जन्म प्रमाण पत्र फॉर्म डाउनलोड कैसे करना है फिर उस फॉर्म को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसके बाद जब जन्म प्रमाण पत्र बन जाता है तो उसे पहचान पोर्टल से डाउनलोड प्रिंट कैसे कर सकते है आदि जानकारी देखे |
सबसे पहले यह जान ले की अगर आपके घर में बच्चे का जन्म हुआ है तो नवजात शिशु का पंजीकरण 21 दिन के अंदर अंदर पहचान पोर्टल पर करवा दे जिससे आपको कही भी जाने की आवश्यकता नहीं होगी आप माता पिता या अभिभावक के आधार कार्ड व जन आधार कार्ड के माध्यम से घर बैठे आवेदन कर सकते है और अगर आप 21 दिन के बाद आवेदन करते है तो आपको एक फॉर्म भरना होता है और अगर आप 1 वर्ष बाद आवेदन करते है तो आपको एक अलग फॉर्म भरना है होता है जिसके बाद आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते है |
birth certificate form download pdf जन्म प्रमाण पत्र फॉर्म डाउनलोड Pdf
आवेदन करने के लिए आपको एक भरा हुआ फॉर्म की आवश्यकता होगी जिसे आपको सबसे पहले डाउनलोड करना है जो आप ऊपर बताए गए तरीके से फॉर्म डाउनलोड कर सकते है या फिर आप डायरेक्ट pdf link के माध्यम से फॉर्म डाउनलोड कर सकते है |
जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन - birth certificate online registration
- सबसे पहले आपको https://pehchan.raj.nic.in/ पोर्टल पर जाना है
- यहा जाने के बाद आपको आमजन - आवेदन प्रपत्र भरें पर क्लिक करना है
- इसके बद्द नया पेज ओपन होगा इसमें आपको निचे जन्म प्रपत्र के लिए पर टिक करना है
- इसके बाद नया पेज ओपन होगा जिसमे आपको नए आवेदन के लिए पर टिक करना है और कैप्चा कोड डालकर प्रवेश करे पर क्लिक करना है
- इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा इसमें आपको मांगी गई सम्पूर्ण जानकारी हिंदी और इंग्लिश में दर्ज करनी है
- इसके बाद आपको सबसे लास्ट में दस्तावेज अपलोड करना है और सबसे लास्ट में आपको इन्द्राज पर क्लिक करे
- अब आपका ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र फॉर्म सबमिट हो जायगा
विवाह प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे करे बनाए - how to make marriage certificate online
अगर आप अपना विवाह प्रमाण पत्र पत्र ऑनलाइन बनाना चाहते है तो इसके लिए आपको pahachan Portel पर रजिस्ट्रेशन करना होगा जिसके बाद आप आसानी से अपना विवाह प्रमाण पत्र बनवा सकते है विवाह प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको लड़का लड़की दोनों के जन्म संबधित प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी है जिसमे जन्म प्रमाण पत्र या 10 वी कि मार्क सीट इसके अलावा पंडित जी का आधार कार्ड भी चाहिय होता दो गवाह के आधार कार्ड माता पिता के आधार कार्ड, विवाह के फोटो ग्राफ अगर है तो शादी कार्ड जिसे कुकूपत्री भी कहा जाता है इन दस्तावेज के साथ राजस्थान पहचान पोर्टल के माध्यम से विवाह रमण पत्र के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते है |
pahachan Portel Vivah Certificate Form Download
विवाह प्रमाण बनाने के लिए आपको पहले एक फॉर्म को आवश्यकता होगी जिसे आपको भरकर ऑनलाइन अपलोड करना होता है विवाह प्रमाण पत्र फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आप निम्न स्टेप को फॉलो करे
- सबसे पहले आप pehchan.raj.nic.inपोर्टल पर जाए
- इसके बाद आपको मेनू बार में डाउनलोड कर पर क्लिक करना है
- इसमें आपको विवाह प्रतिवेदन पत्र पर क्लिक करना है
- अब आपके सामने एक PDF ओपन होगी जिसमे आपको विवाह प्रमाण पत्र फॉर्म मिलेगा
- इस फॉर्म आप डाउनलोड कर विवाह प्रमाण पत्र बनवा सकते है

विवाह प्रमाण पत्र ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करे - Marriage Certificate Online Registration Rajasthan Pahachan Portel
अब हम जानेंगे की आप राजस्थान पहचान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन विवाह प्रमाण पत्र कैसे बना सकते है व विवाह प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है यहा कुछ आसन से स्टेप दिए गए है इन स्टेप के माध्यम से आप राजस्थान विवाह प्रमाण पत्र बना सकते है जैसा की आपको पता ही होगा की विवाह करने के लिए लड़के की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिय व लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिय | अधिक से अधिक आप 100 वर्ष की आयु में भी शादी कर सकते है
- सबसे पहले आपको pahachan Portel पर जाना है
- इसके बाद आपको होम पेज में आमजन - आवेदन प्रपत्र भरें के आप्शन पर क्लिक करना है
- अब आके सामने एक नया पेज खुलेगा इसमें आपको निचे चार ऑप्शन मिलेंगे जिसमे आपको विवाह प्रपत्र के लिए पर क्लिक करना है
- इसके बाद फिर से एक पेज ओपन होगा जिसमे आपको नए आवेदन पर टिक रहने देना है और कैप्चा कोड टाइप करके प्रवेश करे पर क्लिक करना है
- इसके बाद आपके सामने मैन फॉर्म ओपन हो जायगा |
- इसमें आपको सभी जानकारी सही सही भरनी होगी जिसमे विवाह की तारख
- वर वधु के नाम माता पिता के नाम एड्रेस , मोबाइल नंबर आदि जानकारी हिंदी इंग्लिश में भरे और सबमिट करे
- इसमें निचे आपको दस्तावेज आदि अपलोड करने है और सबसे लास्ट में फर्म को सबमिट कर देना है
- अब आपका आवेदन ऑनलाइन ग्राम सेवक के पास जायगा जहा से अप्रूवल मिलते ही आपको मोबाइल पर एक SMS आयगा
- जिसके बाद आप विवाह प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर पायंगे

मर्त्यु प्रमाण पत्र कैसे बनाए पहचान पोर्टल से - How to make death certificate from Pahachan portal
मर्त्यु के बाद परिवार को उस व्यक्ति का मर्त्यु प्रमाण पत्र बनाना चाहिय जिससे उस परिवार को कभी भी उस व्यक्ति के मर्त्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो सकती है जिसमे मरने वाले व्यक्ति कि सम्पति उनके बेटो के नाम होने में मर्त्यु प्रमाण की आवश्यकता होगी है उस व्यक्ति के बैंक खाते को बंद करवाने के लिए व बैंक खाते में रखे पैसे को निकालने के लिए उस व्यक्ति के मर्त्यु प्रमाण की आवश्यकता होती है व अन्य कई सरकारी कार्यो में मरने वाले व्यक्ति का मर्त्यु प्रमाण पत्र उनके परिजानो के काम आता है | राजस्थान पहचान पोर्टल के माध्यम से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर म्रत्यु प्रमाण पत्र बना सकते है |
Not - व्यक्ति कि मर्त्यु होने के 21 दिन के अंदर कोई भी व्यक्ति बिना किसी अन्य फॉर्म दस्तावेज के मर्त्यु प्रमाण पत्र बना सकता है इसके लिए सिर्फ एक आवेदन करने वाले व्यक्ति के आधार कार्ड की आवश्यकता होती है जिससे आप 21 दिन के भीतर आवेदन कर सकते है अगर इसके बाद आवेदन करते है तो आपको कई तरह की प्रोसेस व फॉर्म की आवश्यकता होती है इसी लिए 21 दिन के अंदर आवेदन करे
मर्त्यु प्रमाण पत्र फॉर्म डाउनलोड कैसे करे - how to download death certificate form
- सबसे पहले आपको PAHACHAN PORTEL पर जाना है
- इसके बाद आपको होम पर मेनू बार में डाउनलोड प्रपत्र पर क्लिक करना है
- इसके बाद आपके सामने लिस्ट ओपन होगी इसमें आपको म्रत्यु प्रत्तिवेदन प्रपत्र पर क्लिक करना है
- अब आपके सामने मर्त्यु प्रमाण फॉर्म की pdf Open होगी जिसे आप डाउनलोड कर सकते है और प्रिंट भी कर सकते है |

How to register death certificate online - मत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करे
राजस्थान पहचान पोर्टल के माध्यम से मर्त्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप भरे हुए फॉर्म के साथ सभी दस्तावेज तैयार करके इसे ऑनलाइन सबमिट कर सकते है | इसके लिए यहा दिए गए निम्न स्टेप के माध्यम से मर्त्यु प्रमाण पत्र बनवा सकते है
- मर्त्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए सबसे पहले आप पहचान पोर्टल पर जाए जाए
- इसके बाद आपको आमजन - आवेदन प्रपत्र भरें पर क्लिक करना है
- अब आपके सामने एक फॉर्म टाइप खुलेगा इसमें आपको मृत्यु प्रपत्र के लिए पर क्लिक करे अब नया पेज ओपन हो जायगा
- जिसके बाद आपको नया आवेदन पर टिक रहने देना है और कैप्चा कोड भरने है
- इसके बाद आपको प्रवेश करे पर क्लिक कर देना है अब आपके सामने मर्त्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन फॉर्म ओपन होगा
- इसमें आपको सही सही जानकारी भरनी है और फॉर्म को सबमिट कर देना है
- अब आपको एक रजिस्ट्रेशन संख्या मिल जायगी और अप्रूवल होने पर आपको एक SMS प्राप्त होगा जिसके बाद आप मर्त्यु प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकेंगे
- इसी तरह से आप म्रत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते है

How to download certificate from Rajasthan Pehchan Portal - राजस्थान पहचान पोर्टल से सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करे
अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र विवाह प्रमाण ऑनलाइन बनाया गया या किसी का मर्त्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन बाया गया है और आप उसे डाउनलोड करना चाहते है तो आप पहचान पोर्टल के माध्यम से कोई भी सर्टिफिकेट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते है डाउनलोड करने के लिए आपको निम्न स्टेप को फॉलो करना है
- सबसे पहले आप Pahahcn Portel पर जाए यह लिंक है - https://pehchan.raj.nic.in/
- अब इसके बाद आपको होम पेज पर डाउनलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है
- इसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा जो यहा देख सकते है

- अब इस पेज में आपको सबसे पहले सर्टिफिकेट पर टिक करना है उसके बाद पंजीकरण संख्या या मोबाइल नंबर एक पर टिक करे
- इसके बाद मोबाइल नंबर या पंजीकरण संख्या टाइप करे और कैप्चा कोड दर्ज करे
- अब सबसे लास्ट में आपको खोजे पर क्लिक करना है
- इसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP जायगा वह OTP दर्ज करे और सबमिट करे
- इसके बाद आपके सामने एक PDF Download हो जायगी इसमें आपको ओपन करना है
- इसमें आपको आपका सर्टिफिकेट मिलेगा जिसे आप प्रिंट भी कर सकते है
- इसी तहर आप पहचान पोर्टल के माध्यम से सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते है
पहचान पोर्टल पंजीकरण खोजे नाम से - Pahachan Portal Registration Search By Name
अगर आप पहचान पोर्टल पर आवेदन कर मोबाइल नंबर व पंजीयन संख्या भूल गए है तो आप नाम से भी अपने क्षेत्र के अनुसार पंजीकरण लिस्ट चेक कर सकते है इसके लिए इन स्टेप को फॉलो करे |
- सबसे पहले फिर से पहचान पोर्टल पर जाए
- इसके बाद आप पंजीकरण खोजे पर क्लिक करे जो इस तरह से होगा

- यहा आपको पंजीकरण खोजे पर क्लिक करना है
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जायगा जो इस तरह का होगा
- इसमें आपको अपनी जानकारी दर्ज करनी है

- निम्न जानकारी टाइप करनी है व सेलेक्ट करनी है
- जिले का नाम
- नगरीय/ग्रामीण
- पंचायत समिति/शहरी निकाय
- घटना
- घटना की दिनांक
- नाम (हिंदी / अंग्रेजी)
- (शिशु , मृतक, वर )
- पिता का नाम (हिंदी / अंग्रेजी)
- (शिशु के , मृतक के , वर के )
- पंजीकरण संख्या / वर्ष
- मोबाइल नंबर
- कोड डाले
- इसके बाद आपको खजे पर क्लिक करना है
- अब आपके समाने लिस्ट ओपन होगी जिसमे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जिससे आप पंजीकरण संख्या प्राप्त कर कर पायंगे
- और यहा से सर्टिफिकेट डाउनलोड भी कर पायंगे और आवेदन का स्टैट्स भी चेक कर पायंगे
जन्म प्रमाण पत्र आवेदन - बच्चे का नाम जोड़े कैसे जोड़े
बच्चे के जन्म के समय बने जिन जन्म प्रमाण पत्र में बच्चे का नाम सामिल नहीं है वह ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र में बच्चे का नाम जन्म प्रमाण पत्र में जोड़ सकते है इसके लिए आपको निम्न स्टेप फॉलो करने है
- सबसे पहले आपको जन्म प्रमाण पत्र पोर्टल पहचान पर जाना है
- इसके बाद आपको होम पेज पर आवेदन - बच्चे का नाम जोड़े पर क्लिक करना है
- अब आपके सामने इस तरह का फॉर्म ओपन होगा जो यहा देख सकते है

- यहा आपको पंजीयन संख्या या मोबाइल नंबर दर्ज करना है
- इसके बाद आपको कैप्चा कोड दर्ज करने है और खोजे पर क्लिक करना है
- अब आपके सामने फॉर्म आयगा उस पर क्लिक करे जिसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP जायगा उसे दर्ज करके Submit करे अब आपके सामने एक फॉर्म खुल जायगा
- जिसमे आप जानकारी भरकर व बच्चे का नाम दर्ज करके फॉर्म को सेव करे इसके बाद आपके फॉर्म में बच्चे का नाम ऐड हो जायगा
- जब फॉर्म अप्प्रूवल हो जायगा तब आपको एक SMS प्राप्त होगा जिसके बाद आप बच्चे के नाम सही जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड कर पायंगे
जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन गाइडलाइन - Birth Death Registration Guideline
पहचना पोर्टल के माध्यम से सर्टिफिकेट बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसके लिए आप गाइड लाइन डाउनलोड कर सकते है व उसके अनुसार किसी भी सर्टिफिकेट के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते है यह PDF Download करके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जाने
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FQA (RAJASTHAN PAHACHAN PORTEL)
Q:- सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली क्या है ?
ANS: - भारत सरकार के जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं को नियमित स्थाई एवं व्यवस्थित रूप से दर्ज करने की व्यवस्था ही सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली है।
Q.- कौन से अधिनियम एवं नियम के अन्तर्गत राज्य में जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन किया जा रहा है ?
ANS: - केन्द्रीय अधिनियम, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 एवं राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के प्रावधानों के तहत जन्म और मृत्यु की घटनाओं का रजिस्ट्रीकरण (पंजीयन) किया जा रहा है।
Q.- जन्म/मृत्यु की किसी घटना के दर्ज करने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित है ?
ANS: - सामान्यत: किसी जन्म अथवा मृत्यु की घटना को दर्ज कराने के लिये 21 दिन का समय निर्धारित है।
Q. -क्या जन्म/मृत्यु पंजीयन के लिए कोई फीस/शुल्क निर्धारित है ?
ANS: - सामान्य अवधि 21 दिन के भीतर-भीतर जन्म/मृत्यु की घटनाओं को दर्ज कराने पर कोई फीस/शुल्क देय नहीं है।
Q.- क्या रजिस्ट्रेशन के लिए नियत सामान्य अवधि 21 दिन के बाद भी रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है?
ANS: -किसी घटना का पंजीयन सामान्य अवधि 21 दिन में नही हुआ है तो भी ऐसी घटना को जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 में वर्णित प्रावधान व प्रक्रिया को अपनाते हुए विलम्ब शुल्क देकर पंजीयन कराया जा सकता है।
Q. - 21 दिन से अधिक और 30 दिवस तक रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) रूपये 1/- विलम्ब शुल्क पर पंजीकरण कर सकता है।
ANS: - 30 दिवस से अधिक किन्तु 1 वर्ष तक उपजिला रजिस्ट्रार (विकास अधिकारी पंचायत समिति) अथवा जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु), (जिला मुख्यालय पर आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग का उप/सहायक निदेशक), की लिखित अनुज्ञा पर रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) रूपये 1/- विलम्ब शुल्क पर घटना का पंजीकरण करेगा। घटना के 1 वर्ष से अधिक अवधि पश्चात् कार्यपालक मजिस्ट्रेट की लिखित अनुज्ञा पर रूपये 1/- विलम्ब शुल्क पर घटना का पंजीकरण कराया जा सकता है।
Q. - क्या जन्म/मृत्यु की घटनाओं का पंजीयन अनिवार्य है ?
ANS: - जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के प्रावधानों के तहत जन्म/मृत्यु की घटनाओं का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है।
Q. - जन्म/मृत्यु की सूचना देने के लिये कौन उत्तरदायी है ?
ANS: - यदि जन्म या मृत्यु की घटना घर पर होती है तो उस परिवार का मुखिया या मुखिया की अनुपस्थिति में कोई निकटतम सम्बन्धी स्थानीय रजिस्ट्रार को सूचना देने के लिए उत्तरदायी होगा। यदि जन्म या मृत्यु की घटना अस्पताल, पुलिस स्टेशन, होटल, धर्मशाला एवं जेल में होती है तो सूचना देने के लिए उस संस्था का प्रभारी अधिकारी उत्तरदायी होगा।
Q. - घटना का पंजीयन कहां होगा और पंजीयन के लिए किससे सम्पर्क करें?
ANS: - जन्म/मृत्यु की घटना का पंजीकरण जहां घटना घटित हुई है उस क्षेत्र के रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) के यहां पंजीकरण कराना होगा। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 7 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिये अलग-अलग रजिस्ट्रार नियुक्त किये गये है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव एवं शहरी क्षेत्रो के लिए नगर निकाय स्तर पर रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) के यहां जन्म अथवा मृत्यु की घटना का पंजीयन कराया जा सकता है। राज्य के सभी राजकीय चिकित्सालयों/सीएचसी/पीएचसी को 'पहचान' पोर्टल से जोडकर उपरजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है, जो उनके परिसर में होने वाले जन्म अथवा मृत्यु की घटना का 21 दिवस मे ऑनलाईन पंजीयन करने के लिए उत्तरदायी है।
Q. - क्या निजी चिकित्सालयों में हुए जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन भी सुगमता से होता है ?
ANS: - जी, हां, राज्य में निजी चिकित्सालयों को भी 'पहचान' पोर्टल से जोडकर उनके परिसर में होने वाली जन्म या मृत्यु की घटना का सीधे ही आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गई है।
Q. - पंजीयन पश्चात् प्रमाण पत्र कहॉ से प्राप्त किया जा सकता है?
ANS: -पंजीयन पश्चात् घटना का पंजीकरण जिस रजिस्ट्रार के यहॉ कराया गया है, प्रमाण पत्र वहीं से प्राप्त होगा।
Q. - जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र की कितनी प्रतियॉ प्राप्त की जा सकती है?
ANS: - जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रथम प्रति नि:शुल्क एवं अतिरिक्त जितनी भी प्रतियों की आवश्यकता है, राज्य नियम के अन्तर्गत शुल्क जमा कर प्राप्त की जा सकती है।
Q. - क्या बच्चे का बिना नाम का जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है ?
ANS: - जी हॉ, बच्चे का बिना नाम का जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। बच्चे के माता-पिता या संरक्षक द्वारा रजिस्ट्रार को लिखित या मौखिक इत्तिला देने पर जन्म के रजिस्ट्रीकरण की दिनांक से 1 वर्ष तक नि:शुल्क एवं उसके पश्चात् 15 वर्ष की अवधि के भीतर रूपये 5/- का शुल्क देकर नाम जुड़वाया जा सकता है एवं नया प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है, 15 वर्ष के पश्चात् नाम जुड़वाने का अधिनियम में प्रावधान नहीं है।
Q. - जन्म प्रमाण पत्र के क्या लाभ हैं ?
Ans: - जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करना बच्चे का प्रथम अधिकार है एवं यह उसकी पहचान इंगित करता है । जन्म प्रमाण पत्र के निम्न लिखित लाभ/उपयोग है :-
- रोजगार पाने हेतु आयु का प्रमाण
- विवाह हेतु आयु का प्रमाण
- अभिभावक की पहचान
- मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु
- पासपोर्ट पाने हेतु
- राशन कार्ड में नाम दर्ज करवने हेतु
- ड्राईविंग लाईसेन्स बनवाने हेतु
- बीमा पॉलिसी प्राप्त करने हेतु
- आधार कार्ड बनवाने हेतु
- भामाशाह कार्ड में नाम जुडवाने हेतु
- मृत्यु प्रमाण पत्र क्यो आवश्यक है ?
- सम्पत्ति के उत्तराधिकार हेतु
- पेंशन-बीमा के मामले निपटाने हेतु
- सम्पत्ति दावो को निपटाने के हेतु
- भूमि रूपान्तरण के लिये
- सामाशजिक सुरक्ष की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिये
Q. - क्या पंजीयन पशचात संशोधन किया जा सकता है ?
Ans: - जन्म और मृत्यु के रजिस्टर में प्रविष्टि में संशोधन के लिये नियम बनाये गये है, नियमों में दिये गये प्रावधानों के अनुसार रजिस्ट्रार प्राप्त साक्ष्यों एवं रजिस्ट्रार द्वारा स्वयं संतुष्ट होने पर नियमानुसार प्रविष्टी में शुद्धिकरण/निरस्तीकरण किया जा सकता है।
Q. - रिकार्ड में शुद्धिकरण/निरस्त करने के लिऐ कोई शुल्क निर्धारित है ?
Ans: -रजिस्ट्रार के रजिस्टर में या प्रमाण पत्र में शुद्धिकरण/निरस्तीकरण हेतु कोई शुल्क देय नही है।
Q. - क्या भारतीय नागरिक जिसका जन्म भारत के बाहर अन्य देश में हुआ है का पंजीयन भारत में करवाने का प्रावधान है ?
Ans: -जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 20(2)-॥ के तहत ऐसे बालक जिसका जन्म भारत के बाहर हुआ है एवं उसके माता-पिता बालक के जन्म का भारत में रजिस्ट्रीकरण कराना चाहते है और इस इरादे से आए हो कि उन्हें अब भारत में ही रहना है तो वे भारत आने कि तिथि से 60 दिन के अन्दर जन्म का रजिस्ट्रीकरण करवा सकते है, यदि 60 दिन में रजिस्ट्रीकरण नहीं करवाया गया है तो विलम्ब से पंजीयन की सामान्य प्रक्रिया एवं प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाकर रजिस्ट्रीकरण करवाया जा सकेगा।
Q.- 'पहचान' वेबपोर्टल क्या है ?
Ans: -आमजन की सुविधा एवं सूचनाओं के नियमित संकलन को दृष्टिगत रखते हुये जन्म-मृत्यु पंजीकरण हेतु वेबपोर्टल 'पहचान' (http//:Pehchan.raj.nic.in) पर रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा जन्म एवं मृत्यु का ऑनलाईन पंजीकरण कर कंप्यूट्रीकृत जन्म/मृत्यु/मृतजन्म/विवाह प्रमाण पत्र जारी किये जा रहे है।
Q. - पहचान वेबपोर्टल की क्या विशेषताऐं है ?
Ans: - 'पहचान' वेबपोर्टल पर जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन के ऑनलाईन प्रपत्र भरने की सुविधा
- आवेदन पत्र की स्थिति की जानकारी उपलब्ध
- दोहरे रजिस्ट्रेशन पर रोक की व्यवस्था
- सहायता हेतु टोल फ्री नम्बर की सुविधा
- प्रमाण पत्र में त्रुटि होने की कम सम्भावना
- प्रमाण पत्र की अतिरिक्त प्रतियां प्राप्त करने में समय व श्रम की बचत
- डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सुविधा
- आवेदक को रजिस्ट्रेशन की सूचना SMS से
- आवेदक को ई-मेल से प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है
Q. - जन्म, मृत्यु एवं विवाह के पंजीकरण के लिये कहां-कहां आवेदन कर सकते है ?
Ans : - 'पहचान' वेबपोर्टल पर जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन के ऑनलाईन प्रपत्र भरने की सुविधा ई-मित्र के माध्यम से तथा स्वयं भी 'पहचान' वेबपोर्टल पर आवेदन कर सकते है। , मोवाईल ऐप द्वारा भी आवेदन किया जा सकता है।
Q.- ई-मित्र के माध्यम से पंजीकरण कराने हेतु क्या प्रक्रिया है ?
Ans : -आवेदक ई-मित्र केन्द्र पर वेबपोर्टल 'पहचान' पर आवेदन पत्र पूर्ण करायेगा एवं ई-मित्र संचालक द्वारा सम्बन्धित दस्तावेज अपलोड कर सम्बन्धित रजिस्ट्रार को भेजा जावेगा।
Q.- ई-मित्र के माध्यम से पंजीकरण कराने हेतु किन दस्तावेजों की आवश्यकता है ?
Ans : - ई-मित्र के माध्यम से पंजीकरण कराने हेतु आवेदक को जन्म/मृत्यु की पुष्टि हेतु स्थानीय पार्षद/राजकीय कर्मचारी/आंगनबाडी कार्यकर्ता का प्रमाण पत्र या संस्थागत जन्म/मृत्यु की दशा में अस्पताल का डिस्चार्ज टिकट/पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति तथा आवेदक की स्वयं की पहचान का दस्तावेज देना होगा। यदि घटना विलम्ब से पंजीकरण की जा रही है तो आवश्यक शपथ पत्र एवं सम्बन्धित अनुज्ञा आवेदन के साथ अपलोड की जावेगी।
Q.- क्या ई-मित्र पर कोई शुल्क देय होगा ?
Ans : - जी हां, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सेवा शुल्क देय होगा जो इस प्रकार है:-
- आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न पहचान/पते के दस्तावेज का राजकीय डाटाबेस से सत्यापन किये जाने की स्थिति में 10/- रुपये।
- आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न पहचान/पते के दस्तावेज को स्केन कर अपलोड किये जाने की स्थिति में 20/- रुपये। 30 दिन पश्चात की विलम्बित घटना के लिए प्रस्तुत शपथ पत्र को स्केन कर अपलोड किये जाने की स्थिति में 30/- रूपये।
- पूर्व मुद्रित (Pre-Printed) स्टेशनरी पर प्रमाण पत्र प्रिन्ट हेतु 10/- रूपये।
Q. - क्या प्रमाण पत्र ई-मित्र के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा ?
Ans - जी हां, जिस ई-मित्र केन्द्र के माध्यम से आवेदन किया गया है उस ई-मित्र केन्द्र से डिजिटल हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है।
Q.- डिजिटल हस्ताक्षर एवं ई-साईन युक्त प्रमाण पत्र क्या है ?
Ans - पहचान' वेबपोर्टल के माध्यम से जारी किये जाने वाले ऑनलाईन प्रमाण पत्र पर रजिस्ट्रार के द्वारा अपने डिजिटल हस्ताक्षर एवं ई-साईन किये जाकर प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है।
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Q.- 'पहचान मोबाईल ऐप'?
Ans -आमजन की सुविधा के लिए आवेदन करने, आवेदन का स्टेटस देखने, रजिस्ट्रारों से सम्बन्धित सम्पर्क सूत्र जानने एवं पंजीयन पश्चात् प्रमाण पत्र ई-मेल पर प्राप्त करने हेतु 'पहचान' वेबपोर्टल का 'मोबाईल ऐप' भी प्रारम्भ कर दिया गया है, जो एन्ड्रॉयड फोन पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड किया जा सकता है।
Q.- क्या पुराने प्रमाण के एवज नया कम्प्यूट्रीकृत प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है ?
Ans -हां, सम्बन्धित रजिस्ट्रार के पास जाकर पुन: आवेदन कर कम्प्यूट्रीकृत प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है।
Q. - क्या जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र में दर्ज नाम में संशोधन किया जा सकता है ?
Ans - अधिनियम नाम के परिवर्तन की अनुमति प्रदान नहीं करता है किन्तु विशेष परिस्थितियों में रजिस्ट्रार द्वारा साक्ष्यों एवं तथ्यों की संतुष्टि बाद जिला रजिस्ट्रार की अनुमति से ऊर्फ लगाकर प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है ।
Q.- क्या प्रमाण पत्र में अंकित जन्म एवं मृत्यु दिनांक को परिवर्तित किया जा सकता है ?
Ans -जन्म दिनांक में परिवर्तन का अधिनियम में प्रावधान नही है। अधिनियम जन्म दिनांक में परिवर्तन की अनुमति प्रदान नही करता है।
Q.- क्या गोद लिये बच्चों का पंजीयन नये माता-पिता के नाम से किया जा सकता है ?
Ans -हां न्यायालय द्वारा गोद प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त बच्चे के माता-पिता के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है अथवा नये माता-पिता के नाम से अधिनियम के प्रावधानों एवं प्रक्रिया अनुसार जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है।
Q.- विवाह का पंजीकरण कहां करा सकते है?
Ans - विवाह का पंजीयन जहां विवाह सम्पन्न हुआ है, उससे सम्बन्धित क्षेत्र के रजिस्ट्रार के पास (ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/शहरी क्षेत्र में नगर पालिका, नगर परिषद/नगर निगम) जाकर विवाह का पंजीयन करवाया जा सकता है। अथवा विवाह का पंजीयन उस रजिस्ट्रार द्वारा भी किया जा सकता है, जहां पर वर-वधू आवेदन करने की दिनांक से कम से कम 30 दिवस पूर्व निवास कर रहे हो।
Q. - विवाह का पंजीकरण किस नियम के तह्त किया जा रहा है?
Ans - राजस्थान में विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण नियम, 2009 के तह्त किया जा रहा है।
Q. - क्या पुराने विवाहों का भी पंजीकरण किया जा सकता है ?
Ans - हां यदि प्रार्थी चाहे तो पुराने विवाहों का पंजीकरण करवाकर प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है।
Q.- विवाह पंजीकरण के लिये वर-वधु की उपस्थिति आवश्यक है?
Ans - हां विवाह पंजीकरण हेतु वर-वधू की उपस्थिति रजिस्ट्रार के समक्ष होना आवश्यक है।
Q.- विवाह पंजीकरण के लिये क्या-क्या दस्तावेज की आवश्यकता है?
Ans : - विवाह पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र, दो गवाहों के शपथ पत्र नोटेरी से सत्यापित , वर-वधू का शपथ पत्र, वर-वधू का भूण हत्या न करने का शपथ पत्र, वर-वधू का आयु प्रमाण पत्र, वर-वधू एवं गवाहों के पहचान (आई.डी.) एवं पते के दस्तावेज, वर-वधू की पासपोर्ट साईज दो-दो फोटो एवं 5 X 3 सेमी की संयुक्त फोटो
Q.- विवाह हेतु आयु ?
Ans - विवाह हेतु वर की आयु 21 वर्ष एवं वधू की 18 वर्ष होना आवश्यक है।
Q.- विवाह के समय वर की आयु 21 वर्ष एवं वधू की 18 वर्ष से कम हो तो क्या विवाह का पंजीयन कराया जा सकता है ?
Ans : - विवाह के पक्षकारों के नाबालिग होने की दशा में पंजीयन पर रोक नही है, किन्तु यदि वर या वधू या उनमे से कोई एक शादी के समय नाबालिग हो तो विवाह पंजीयन अधिकारी पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत विवाह पंजीयन हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच करने एवं संतुष्टि होने के पश्चात विवाह का पंजीयन कर सकेगा लेकिन साथ ही ऐसे पक्षकारों के मात-पिता/संरक्षक एवं अन्य के विरूद्ध बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत वांछित कार्यवाही करने हेतु जिला विवाह पंजीयन अधिकारी (जिला कलक्टर) को सूचित करेगा।
Q.- क्या राज्य के बाहर हुए विवाह का पंजीकरण किया जा सकता है ?
Ans : - राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009 राजस्थान राज्य में सम्पन्न हुऐ विवाहों पर ही लागू होता है।
Q.- क्या विधवा अथवा विधूर का विवाह पंजीयन किया जा सकता है ?
Ans : - जी हां, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि मृतक पक्षकार के माता-पिता अथवा संरक्षक की ओर से विवाह निष्पादन के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किये जावें एवं विवाह पंजीयन के समय रजिस्ट्रार के सम्मुख उपस्थित रहें।
Q. - क्या विवाह पंजीकरण हेतु फीस जमा करवाई जानी होती है?
Ans : - हां, विवाह पंजीकरण हेतु 10/- रूपये फीस का प्रावधान है किन्तु 30 दिवस की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त 100/- रूपये फीस जमा की जाती है।
Q. - क्या जारी किये गये प्रमाण पत्र डिज़िटली कही सुरक्षित रहते है ?
Ans : - जी, हां, 'पहचान' पोर्टल के माध्यम से जारी होने वाले जन्म-मृत्यु अथवा विवाह के प्रमाण पत्र डिज़िटली साईन अथवा ई-साईन होने के पश्चात् राजस्थान सरकार द्वारा तैयार किये गये राज ई-वॉल्ट के लॉकर में सुरक्षित रखे जाते है एवं प्रमाण पत्र की प्रति सम्बन्धित को ई-मेल पर भेजी जाती है।
Q. - क्या मृत्यु प्रमाण पत्र में पति/पत्नि का नाम दर्ज किया जा सकता है ?
Ans : - हॉं, पति/पत्नि का नाम दर्ज किया जा सकता है।
Q.- भारत के बाहर किसी की मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र कहां से जारी होगा ?
Ans : - भारत में मृत्यु का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा जिस देश में मृत्यु हुयी है उस देश की ऐमबेसी द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।