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आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से बतायेगे कि राजस्थान सरकार कि और से इस पालनहार योजना को शुरु किया गया है इस योजना के जरिये उन बच्चों को लाभ दिया जा रहा है जिनके माता पिता कि मृत्यु हो चुकी है ऐसे अनाथ बच्चों को इस पालनहार योजना का लाभ दिया जा रहा है ऐसे बच्चों का पालन पोषण किसी सरकारी संस्था में न होकर उनके परिवार या रिश्तेदारों के बीच हो जहाँ उनको सही शिक्षा मिले इसी उदेश्य से इस पालनहार योजना को शुरु किया गया है तो आइये जानते है इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या करना होता है और कोन कोनसे दस्तावेज इसके आवेदन में लगते है इसके बारे में विस्तार से जानते है

पालनहार योजना ऑनलाइन पंजीयन (Palanhar Yojana):-
राजस्थान पालनहार योजना के तहत राज्य में ऐसे बच्चे जिनके माता और पिता दोनों कि मृत्यु हो गई हो जिनका
पालन पोषण अब होना मुस्किल हो गया है ऐसे अनाथ बच्चों को राज्य सरकार चाहती है कि इनका पालन पोषण
किसी सरकारी संस्था या अनाथालय में न होकर के बल्कि इनके परिवार के लोगों या फिर इनके रिश्तेदारों के बीच हो
ताकि इनको सही शिक्षा,परिवार में किस तरीके से रहना है उसका ज्ञान प्राप्त हो ताकि ये वातावरण के हिसाब से ढल
सके परिवार के और बच्चों के साथ उठाना और बैठना सीखे परिवार के साथ किस हिसाब से रहना है
एसी और भी कि प्रकार कि बातों का बच्चों को गया प्राप्त हो ऐसे बच्चों को उनके रिश्तेदार या फिर कोई परिचित
व्यक्ति पालन पोषण करे सरकार कि यही इन्छा है क्योंकि बहुत सि बार देखने को मिलता है कि जब किसी बच्चों के
माता पिता कि मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उनका पालन पोषण किसी अनाथालय में होता है जिनके कारण बच्चे
गलत बच्चों कि संगत में आकार गलत राह पकड़ लेते है ऐसे में सरकार ने इस योजना को शुरु किया ताकि बच्चे गलत
संगत में न पड़े राजस्थन पालनहार योजना के तहत हर अनाथ बच्चे को जिसकी आयु 5 वर्ष है
सरकारी योजना – Sarkari Yojana List 2021
Yojana | Rajasthan Palanhar Yojana पालनहार योजना ऑनलाइन पंजीयन |
Location | Rajasthan |
Yojana Type | Only Orphaned Children |
Official Website | https://sje.rajasthan.gov.in/schemes/Palanhar.html |
उसको हर महीने 500 रूपये कि राशि राज्य सरकार कि और से प्रदान कि जाती है और जब बच्चे शिक्षा के लिए किसी
स्कुल में प्रवेश कर लेते है और उसकी आयु 18 वर्ष हो जाती है तो राज्य सरकार 1000 रूपये कि सहायता राशि प्रदान
करती है ऐसे हि और भी बहुत सारे फायदे अनाथ बच्चों को राजस्थान सरकार कि और से र्प्दान किये जाते है ताकि
बच्चे पढ़ लिखकर अपने माता पिता और रिश्तेदारों का नाम रोशन कर सके इस योजना के ऑनलाइन आवेदन कि
विधि के बारे में जानने के लिए आप इस आर्टिकल को अंत तक पूरा पढ़े
पालनहार योजना ऑनलाइन पंजीयन का मुख्य उदेश्य:-
राजस्थान सरकार कि इस पालनहार योजना का मुख्य उदेश्य है कि राज्य में अनाथ बच्चों का पालन पोषण किसी
अनाथालय में न बल्कि उनका पालन पोषण उनके रिश्तेदारों या फिर उनके परिचित के बीच में ताकि उनको सही
शिक्षा और परवार में किस तरह से रहा जाता है इन सब बातों का ज्ञान हो उन्हें परिवार से अच्छे संस्कार प्राप्त हो और
किसी बुरी संगत के शिकार न हो अच्छी शिक्षा प्राप्त करके माता पिता और रिश्तेदारों का नाम रोशन करे इसी उदेश्य
से इस योजना को शुरु किया गया है
इस योजना के तहत सरकार कि और से अनाथ बच्चों के पाल पोषण के लिए सरकार कि और से सहायता राशि भी
प्रदान कि जाती है ताकि रिश्तेदारों को इनके पालन पोषण और शिक्षा के खर्च के लिए परेशान न होना पड़े इस योजना
में कितनी सहायता राशि दी जाती ये सब हम आपको इस आर्टिकल में बताने वाले है इसलिए आपको इसे पूरा पढ़े
पालनहार योजना के जरिये मिलने वाली सहायता राशि:-
राजस्थान पालन हार योजना के जरिये अनाथ बच्चों को राज्य सरकार कि और से 5 वर्ष के बच्चों को 500 रूपये कि
सहायता राशि प्रदान करती है और जब बच्चा स्कुल में प्रवेश कर लेता है और उसकी आयु 18 वर्ष कि हो जाती है तो
उसको 1000 रूपये कि सहायता राशि दी जाती है साथ में बच्चे कि पढाई लिखाई कपड़े,स्वेटर,जुटे,खाना आदि के
लिए 2000 रूपये कि सहायता राशि सरकार कि और ससे अलग से प्रदान कि जाती है राजस्थान सरकार कि इस
योजना को पुरे भारत वर्ष में अनूठी योजना माना गया है
किन किन बच्चों को इस योजना का लाभ दिया जाता है?
आपकी जानकारी के लिए बता दे कि पालनहार योजना का लाभ अनाथ बच्चों के अलावा और भी जिन बच्चों को इस
योजना का लाभ दिया जाता है वो इस प्रकार है आइये जानते है इसके बारे में
- जिन बच्चों के माता पिता को आजीवन कारावास कि सजा हो गई हो वो इस योजना का पात्र है
- अनाथ बच्चों को इस योजना में पात्र माना गया है
- यदि कि बच्चे के माता पिता को न्यायिक प्रक्रिया में मृत्यु दण्ड दिया गया हो उन बच्चों को इस योजना का लाभ
दिया जाएगा - यदि किसी महिला को तलाक दे दिया गया है तो उसके बच्चे को इस योजनां का लाभ मिलेगा
- जिन बच्चों के माता पिता विकलांग है उन बच्चों को इस योजना का पात्र माना गया है
- यदि किसी स्त्री के पति कि मृत्यु हो गई है और उसके बच्चे है और उस स्त्री में दूसरा विवाह कर लिया है उन बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा
- विधवा महिलाओं के बच्चों को इस योजना से जोड़ा जा रहा है
- जिन बच्चों के माता पिता HIV से ग्रसित है उन बच्चों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा
- जिन बच्चों के माता पिता कुष्ठ रोग से पीड़ित है उन बच्चों को इस योजना का पात्र माना जाएगा
राजस्थान वृधावस्था पेंशन योजना
पालनहार योजना के पंजीयनके लिए द्सतावेज:-
आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दे कि पालनहार योजना का ऑनलाइन पंजीयन करने के लिए जिन बच्चों का
पंजीयन कर रहे है उसका इस बात का प्रमाण देना होगा कि उनके माता पिता कि मृत्यु हो गई है या आजीवन
कारावास हो गया है या माता विधाव है या फिर अन्य कारण इसका प्रमाण पत्र दस्तावेजों के साथ देना होगा
- अगर अनाथ बच्चे के पंजीयन के लिए उसके माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आजीवन कारवास या मृत्यु दण्ड पा चुके माता पिता के बच्चों के पंजीयन के लिए सजा के आदेश कि कॉपी
- जिनके माता पिता कुष्ठ रोग से पीड़ित है उन बच्चों को चिकित्सा प्रमाण पत्र
- जिन बच्चों कि माता विधवा है या फिर पुनर्विवाह कर लिया है उनको इस बात का प्रमाण देना होगा
- HIV से जिन बच्चों के माता पिता ग्रसित है ART सेंटर कि और से ग्रीन कार्ड कि कॉपी देनी होगी
- जिस महिला को तलाक दिया गया हो उसके बच्चों को इस योजना का पात्र बनाने के लिए तलाक पेंशन भुगतान
कि कॉपी
- जो बच्चे का पालन पोषण करेगा उसका आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- जन आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पास बुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बच्चे का आधार कार्ड
- बच्चे का आंगनबाड़ी में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र
पालनहार योजना में पंजीयन कैसे होगा? – पालनहार योजना ऑनलाइन पंजीयन
पालनहार योजना राजस्थान के आवेदन के लिए आपको हमारे द्वारा बताये गये तरीके को फोलो करना होगा
- सबसे पहले आपको इसकी अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा https://sje.rajasthan.gov.in/schemes
/Palanhar.html इसके बाद आपके सामने इस योजना का पेज ओपन होगा जिसमे आपको Application Form
PDF File के ऑप्शन पर क्लिक करना है - क्लिक करने के बाद आपके सामने इस योजना का पंजीयन फॉर्म ओपन हो जाएगा
- इस पेज को आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आपको इस पंजीयन फॉर्म में पूछी गई जानकारी को सही सही भरना है
- जानकारी भरने के बाद आपको इस फॉर्म के साथ बताये गये दस्तावेजों को सलंग्न करना है
- अब आपको इस फॉर्म में अपने हस्ताक्षर करके अपने शहरी या फिर ग्रामीण क्षेत्र के उच्च अधिकारी के कार्यालय में जमा करवा देना है
- या फिर आपको इस आवेदन फॉर्म को अपने नजदीकी E-Mitra कि दूकान पर जाकर वहा भी जमा करवा सकते है
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पालनहार योजना हेल्पलाइन नंबर:-
राजस्थान पालनहार योजना के आवेदन या फिर इससे सम्बन्धित कोई भी जानकारी आपको अगर लेनी है तो आप
सरकार कि और से जारी किये गये हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके जानकारी ले सकते है – 1800-180-6127
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