राजस्थान सिंचाई पाइप सब्सिडी योजना आवेदन फॉर्म Rajasthan Pipe Line Subsidy Yojana Application Form PDF Download

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राजस्थान सिंचाई पाइप सब्सिडी योजना आवेदन फॉर्म

राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के किसानो को सिंचाई पाइप लाइन पर आर्थिक सहायता प्रदान करने के उदेश्य से राजस्थान सिंचाई पाइप सब्सिडी योजना को शुरू किया है इस योजना के तहत किसानो को सिंचाई पाइप पर 50% सब्सिडी दी जाती है. इस योजना का लाभ प्रदेश के सभी वर्ग के किसानो को दिया जाता है जिससे किसान आसानी से अपने खेतो में पाइप लाइन से सिंचाई कर सकते है.

इस योजना का लाभ एक बार लेने के बाद किसान को 10 वर्ष के बाद ही दोबारा लाभ दिया जायेगा पाइप लाइन से फुआरा लगाकर पानी को बचाया जा सकेगा अभी भी धोरों के माध्यम से किसान सिंचाई करते है जिसके लिय सरकार ने इस योजना को शुरू किया है. आपको इस आर्टिकल में Rajasthan Pipe Line Subsidy Yojana से समन्धित सभी प्रकार कि जानकारी को स्टेप वाइज दिया गया है. जिसके लिए आर्टिकल को लास्ट तक जरुर पढ़े.

Rajasthan Pipe Line Subsidy Yojana Application Form:-

राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के किसानो को अपने खेत में सिंचाई करने के लिए पाइप लाइन पर अनुदान देने के उदेश्य से Rajasthan Pipe Line Subsidy Yojana को शुरू किया गया है. पाइप लाइन से फुआरा लगाकर पानी को बचाया जा सकेगा अभी भी धोरों के माध्यम से किसान सिंचाई करते है. पाइप लाइन से सिंचाई करने से पानी कि बचत भी होगी और किसान को सिंचाई करने में आसानी होगी.

किसानो को योजना का लाभ लेने के लिए पाइप लाइन खरीदने के 30 दिन के अन्दर योजना का आवेदन करना होगा साथ में किसान के पास पाइप खरीद का पक्का बिल होना जरुरी है इस योजना उदेश्य समस्‍त जिलों में सिंचाई जल की कुशलता एवं उपयोगिता को बढाने के लिए शुरू किया गया है. आपको इस आर्टिकल में पाइप लाइन अनुदान योजना राजस्थान कि आवेदन प्रिकिर्या, लाभ, उदेश्य, पात्रता, सब्सिडी कि राशी और दस्तावेज कि जानकारी को स्टेप वाइज दिया गया है जिससे आप आसानी से योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते है.

सिंचाई पाइप लाइन पर मिलने वाली सब्सिडी कि राशी:-

किसानो को राजस्थान पाइप लाइन सब्सिडी योजना के तहत पाइप लाइन कि लागत पर 50% अनुदान दिया जाता है. राजस्थान सरकार द्वारा किसानो को सिंचाई पाईपलाइन पर स्त्रोत से खेत तक पानी ले जाने के लिए निर्धारित साईज के पी.वी.सी./एच.डी.पी.ई. पाईप के क्रय पर समस्त श्रेणी के किसानो को लागत राशी का 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि 50 रु. प्रति मीटर एचडीपीई पाईप पर दिए जाते है.

या राशि 35 रु. प्रति मीटर पीवीसी पाईप पर या राशि 20 रु. प्रति मीटर एचडीपीई लेमिनेटेड ले-फलेट टयूब पाईप पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि 15000 रूपये जो भी आनुपातीक रुप से कम हो अनुदान दिया जाता है. योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाले किसान का बैंक खाता होना जरुरी है क्योकि योजना के तहत किसान को दी जाने वाली सब्सिडी कि राशी को किसान के बैंक खाते में भेजा जाता है.

Rajasthan Pipe Line Subsidy Yojana के लाभ:-

  • प्रदेश के सभी किसानो को खेतो में सिंचाई करने के लिए पाइप लाइन खरीदने पर 50% तक कि सब्सिडी दी जाएगी.
  • ऐसे किसान जो अपनी आर्थिक स्थिति ख़राब होने के कारण सिंचाई के लिए पाइप नही खरीद पा रहे थे वो सभी किसान इस योजना का लाभ लेकर के आसानी से पाइप खरीद सकते है.
  • किसानो को लागत राशी का 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि 50 रु. प्रति मीटर एचडीपीई पाईप पर या राशि 35 रु. प्रति मीटर पीवीसी पाईप पर या राशि 20 रु. प्रति मीटर एचडीपीई लेमिनेटेड ले-फलेट टयूब पाईप पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि 15000 रु. जो भी आनुपातीक रुप से कम हो अनुदान दिया जाता है.
  • सामलाती कुंए पर अलग-2 पम्प सैट होने पर या पम्प सैट सामलाती होने पर भी यदि सभी हिस्सेदार अलग-2 पाईप लाइन पर अनुदान की मांग करते है तो अलग-अलग अनुदान देय होगा परन्तु भूमि का स्वामित्व अलग-अलग होना आवश्‍यक है.
  • पाइप लाइन योजना को शुरू करने से किसानो कि आय में बढ़ोतरी और किसान कि आर्थिक स्थिति में मजबूती आयगी
  • इसके आलावा बहुत से लाभ है जो किसानो को दिए जाते है.

राजस्थान सिंचाई पाइप सब्सिडी योजना के दस्तावेज:-

  • किसान का निवास प्रमाण पत्र
  • किसान का आधार कार्ड
  • आवेदक के बैंक खाते कि पासबुक
  • किसान का मोबाइल नंबर
  • आवेदक का पहचान पत्र
  • किसान कि पासपोर्ट साईज फोटो
  • आवेदक का भामाशाह कार्ड या जन आधार कार्ड
  • किसान कि जमीन के कागजात (जमीन कि जमाबन्दी)
  • पाइप खरीदने कि पक्का बिल आदि दस्तावेज से किसान राजस्थान पाइप लाइन सब्सिडी योजना के लिए आवेदन कर सकते है.

Rajasthan Pipe Line Subsidy Yojana कि पात्रता:-

  • योजना का लाभ उन्ही किसानो को दिया जायेगा जिनके नाम पर भूमि का स्वामित्व है तथा कुंए पर विद्युत/डीजल/टैक्टर चलित पम्प सैट है
  • वे अनुदान के पात्र होगें.
  • योजना का एक बार लाभ लेने वाला किसान आगे के 10 वर्ष तक इस योजना के लिए दोबारा से आवेदन नही कर सकता है.
  • पाइप लाइन अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाले किसान का बैंक खाता होना जरुरी है
  • साथ में किसान का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना जरुरी है.
  • किसान को सिंचाई पाइप खरीदने के 30 दिनो के अन्दर योजना का आवेदन करना होगा
  • इसके बाद किसान को योजना के तहत पात्र नही मन जायेगा और अनुदान देय नही होगा.
  • सामलाती कुंए पर अलग-2 पम्प सैट होने पर या पम्प सैट सामलाती होने पर भी यदि सभी हिस्सेदार अलग-2 पाईप लाइन पर अनुदान की मांग करते है
  • तो अलग-अलग अनुदान देय होगा परन्तु भूमि का स्वामित्व अलग-अलग होना आवश्‍यक है।
  • सामलाती जल स्त्रोत होने की स्थिति में सभी साझेदार कृषकों को स्त्रोत से एक ही पाईपलाइन दूर तक ले जाने में सभी कृषकों को अलग-2 अनुदान देय होगा.
  • इस योजना का आवेदन करने वाले किसानो का आधार कार्ड और भामाशाह कार्ड का होना जरुरी है
  • इसके बिना पर किसान को इस योजना का अनुदान नही दिया जायेगा.
  • इन सभी पात्रता से किसान Rajasthan Pipe Line Subsidy Yojana के लिए आवेदन करके लाभ ले सकता है.

राजस्थान पाइप लाइन सब्सिडी योजना के लिए आवेदन कैसे करे:- Rajasthan Pipe Line Subsidy Yojana Application Form Apply:-

  • किसानो को Rajasthan Pipe Line Subsidy Yojana का आवेदन करने के लिए अपने क्षेत्र के नजदीकी नागरिक सेवा केन्द्र/ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन करा सकेगा
  • हस्ताक्षरयुक्त मूल आवेदन को भरकर मय दस्तावेज कियोस्क पर जमा कराये जाने के साथ रसीद प्राप्‍त करेगा.
  • आवेदक मूल आवेदन पत्र को ऑन-लाईन ई-प्रपत्र (e-Form) में भरेगा एवं आवश्यक दस्तावेज को स्केन कर अपलोड (Scan & Upload) करवायेगा.
  • इस तरह से किसान राजस्थान सब्सिडी अनुदान योजना के लिए आवेदन करके लाभ ले सकते है.

Rajasthan Pipe Line Subsidy Yojana Helpline Number:-

  • ग्राम पंचायत स्तर पर :- कृषि पर्यवेक्षक
  • पंचायत समिति स्तर पर :- सहायक कृषि अधिकारी
  • उप जिला स्तर पर :- सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) / उद्यान कृषि अधिकारी।
  • जिला स्तर पर :- उप निदेशक कृषि (विस्तार) / उपनिदेशक उद्यान।

आपको आर्टिकल में राजस्थान पाइप लाइन योजना के लिए आवेदन करने और अन्य सभी जानकारी को स्टेप वाईज दिया गया है. जिसे आप योजना का लाभ लेने के लिए आसानी से आवेदन कर सकते है. अगर आप योजना से समन्धित अधिक जानकारी को प्राप्त करना चाहते है तो उपर दिए गये एड्रेस पर आप सम्पर्क कर सकते है.

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