सिलिकोसिस पीड़ित सहायता योजना आवेदन कैसे करे Rajasthan Silicosis Pidit Sahayta Yojana

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सिलिकोसिस पीड़ित सहायता योजना क्या है

राजस्थान BOCW विभाग में पंजीकर्त मजदूरो के लिए शुरू की गई योजना जिसमे सिलिकोसिस से पीड़ित को सरकार द्वारा सहायता राशी व एनी कई तरह के लाभ सिलिकोसिस पीड़ित सहायता योजना में दिए जाते है राजस्थान LDMS लेबर कार्ड धारक इस योजना का लाभ ले सकते है इस योजना का पूरा नाम सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारियों हेतु सहायता योजना है Silikos Pidit yojana में ऑनलाइन आवेदन कर एक लाभ तक का लाभ ले सकते है इसके लिए मजदूरो को ऑनलाइन आवेदन करना है जिसके बाद मजदुर के बैंक खाते में सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारियों हेतु सहायता योजना का पैसे बैंक खाते में मिलता है

अगर आप सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारियों हेतु सहायता योजना के
लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो इस पोस्ट को लास्ट तक पढ़े
जिसमे आपको सिलिकोसिस पीड़ित सहायता योजना के लाभ ऑनलाइन
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज व पात्रता आदि सम्पूर्ण जानकारी मिलेगी

योजना का उद्देश्य (सिलिकोसिस पीड़ित सहायता योजना)

गरीब मजदरो को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना को
शुरू किया गया है जो श्रमिक विभाग में पंजीकर्त मजदुर है
और सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित है तो सरकार की और से बीमारी होने पर
1 लाख रु व मर्त्यु होने पर 3 लाख तक कि सहायता राशी दी जाती है जिससे
परिवार के सदस्यों का जीवन चल सके इस योजना में में अगर पति या पत्नी
कोई एक लेबर विभाग में पंजीकर्त है तो इस योजना का लाभ परिवार के लोग
भी ले सकते है जैसे पुत्र व अविवाहित पुत्री, इसके अलावा पुत्र की विधवा आदि
भी इस योजना का लाभ ले सकते है |

पात्रता सिलिकोसिस पीड़ित सहायता योजना – Eligibility Silicosis Sahayata Yojana

  • (1) इस योजना के लिए वे निर्माण श्रमिक पात्र होंगे, जो हिताधिकारी के
    रूप में मण्डल में पजीकृत हो तथा अंषदान जमा करा रहे हैं। –
  • (2) हिताधिकारी के सिलिकोसिस से पीड़ित होना राजस्थान कर्मकार
    क्षतिपूर्ति (व्यवसायजन्य बीमारियां) नियम, 1965 में गठित न्यूमोकोनियोसिस मैडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया गया हो। –
  • (3) हिताधिकारी को राजस्थान एनवायरमेंट एण्ड हैल्थ सैस फण्ड (रीहेब) से
    सिलिकोसिस सहायता राषि प्राप्त नहीं हुई हो। -नोट- सिलिकोसिस पीड़ित
    व्यक्ति राजस्थान एनवायरमेंट एण्ड हैल्थ सैस फण्ड अथवा मण्डल की
    योजना में से किसी एक में ही सहायता प्राप्त करने का पात्र होगा।
  • योजना का लाभार्थी राजस्थान मूल निवासी हो जिसकी वार्षिक आय 1.5 लाख से अधिक न हो
  • लेबर कार्ड बना हो जो अगर 5 वर्ष पुराना है तो रेनेव्ल हो

Silikos Pidit yojana Benefites सिलिकोसिस पीड़ित सहायता योजना के लाभ

  • लेबर कार्ड धारक को इस योजना में 1 लाख रु सिलिकोसिस पीड़ित को दिया जाता है
  • सिलिकोसिस पीड़ित कि मर्त्यु की दशा में 3 लाख रु तक का लाभ दिया जाता है
  • इसके अलावा भी सिलिकोसिस पीड़ित को कई तरह के लाभ लिए जाते है
  • सिलिकोसिस पीड़ित को पेंशन योजना का लाभ भी दिया जाता है
  • लेबर कार्ड धारक के परिवार के सभी सदस्यों को ये लाभ मिलता है जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर लिया जा सकता है

आवश्यक दस्तावेज सिलिकोसिस पीड़ित सहायता योजना

इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कोन कोन से दस्तावेज की आश्यकता होती है जिससे आप सिलिकोसिस पीड़ित योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है यहा आपको निम्न प्रकार के दस्तावेज दी गए जिससे आप इस योजना के लिए पंजीकर्त कर सकते है |

  • लेबर कार्ड (श्रमिक कार्ड )
  • जन आधार कार्ड
  • आधार कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • आय प्रमाण पत्र
  • सिलिकोसिस पीड़ित होने का प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • जाती प्रमाण पत्र
  • भरा हुआ फॉर्म

सिलिकोसिस पीड़ित सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म

Rajasthan Silicosis Pidit Sahayta Yojana सिलिकोसिस पीड़ित सहायता योजना की पात्रता को पूरा करने वाले लेबर कार्ड धारक इस योजना के लिए ऑनलाइन आप निम्न प्रकार से कर सकते है इसके लिए आप यहा दी गए सभी स्टेप को फॉलो करे जिससे आप आसानी इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पायंगे

  • सबसे पहले आपको राजस्थान SSO Portel पर जाना है https://sso.rajasthan.gov.in/signin
  • यहा आपको सबसे पहले लॉग इन करना है अगर आपके पहले इसपर अकाउंट नहीं बाया है तो आप स्वय इस पर जनाधार कार्ड आधार कार्ड ईमेल आदि से अकाउंट बना सकते है
  • यहा अकाउंट बनाने के लिए आपको Registration पर क्लिक करना है और अगर पहले अकाउंट है तो लॉग इन में ID Password दर्ज करे
  • इसके बाद आपको कैप्चा कोड दर्ज करना है और लॉग इन पर क्लिक करना है अब आपके सामने SSo Portel Login हो जायगा जो इस तरह का होगा

सिलिकोसिस पीड़ित सहायता योजना आवेदन

  • SSO Dashboard पर आने के बाद आपको सबसे सर्च करना है
  • LDMS इसके बाद आपके सामने LDMS का लोगो आ जायगा इस तरह का
  • LDMS सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आयगा आपको इस पर क्लिक कर देना है
  • इसके बाद आपके सामने LDMS या लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट ऑपन हो जायगा जो इस तरह की होगी
  • LDMS की इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको योजना के लिए अप्लाई के लिए BOCW Welfare Board पर क्लिक करना है
  • इसके बाद आपके सामने नए ऑप्शन होंगे जिसमे आपको Apply For Scheme पर क्लिक करना है इसके बाद आपके सामने एक योजना की लिस्ट ऑपन होगी जो इस तरह की होगी यहा देख सकते है
  • यहाँ आपको सबसे पहले आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना है आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए सिलिकोसिस पीड़ित सहायता योजना के नाम के पहले आवेदन फॉर्म लिखा है उस लिंक से डाउनलोड करे
  • इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म को सम्पूर्ण जानकारी के साथ भरना है और सभी आवशयक दस्तावेज इसके साथ में सबमिट करना है
  • अब आपको सिलिकोसिस पीड़ित सहायता योजना के नाम पर क्लिक करना है और आपके सामने एक आवेदन फॉर्म ऑपन होगा जो ऑनलाइन सिलिकोसिस पीड़ित सहायता योजना का फॉर्म होगा इस तरह का
  • यहा आपको एक बार Fir SSO Login करना होगा और आप इस पेज पर आ जाओगे और यहा आपको स्वय सेलेक्ट करना है आप स्वय आवेदन कर रहे है
  • फिर आपको अपना जिला सेलेक्ट करना है जिस जिले से आप आवेदन कर रहे इया इसके बाद आपको Save Request पर क्लिक करना है
  • इसके बाद आपके सामने अन्य जानकारी के लिए फॉर्म ऑपन होगा
  • आपको जानकारी दर्ज करनी है और सबमिट करना है इसी तरह आपको बैंक डिटेल आदि सारी जानकारी भर देना है
  • लास्ट में आपको सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होते है और सबमिट करना है जिसके बाद आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाते है
  • जिससे आप अपने आवेदन कि स्थिति चेक कर सकते है या फिर आप इसी पोर्टल के माध्यम से आवेदन स्थिति देख सकते है |

सिलिकोसिस पीड़ित सहायता योजना हेल्पलाइन नंबर

अगर आपको आवेदन करने में या फिर किसी जानकारी के लिए सहायता कि आश्यकता है तो आप इस योजना के हेल्पलाइन नंबर पर संर्पक कर सकते है Phone: 0141-2450793 — 181 Email: [email protected] अगर आपके समन में कोई सवाल है तो आप कमेंट कर पूछ सकते है

प्रश्न- राजस्थान सरकार की ओर से श्रमिकों के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई?

उत्तर- सिलिकोसिस पीड़ित सहायता योजना

प्रश्न- योजना का लाभ लेने के लिए कौन से वर्ग के श्रमिक आवेदन कर सकते हैं?

उत्तर- जो श्रमिक पंजीकृत है जिनके पास श्रमिक कार्ड है वही इस योजना का लाभ ले पाएंगे

प्रश्न- योजना के तहत कितनी सहायता राशि दी जाती है?

उत्तर- सिलिकोसिस पीड़ित सहायता योजना के तहत देश पीड़ित श्रमिक को तीन लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि उसकी मृत्यु के उपरांत उसके परिवार वालों को दी जाती है

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