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राजस्थान विधवा पेंशन योजना आवेदन फॉर्म – Rajasthan Widow Pension Yojana
राजस्थान सरकार द्वारा राज्य कि विधवा, तलाकशुदा व परित्याग महिलाओं के लिए Rajasthan Widow Pension Yojana को शुरू किया गया है जिसमे विधवा महिलाओ को हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान कि जाती है इस योजना के तहत जिन महिलाओ का तलाक हो गया है या उनके पति कि मृत्यु हो गई है उन सभी महिलाओ को जीवन यापन करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिमाह 750 रूपये से 1500 रूपये तक कि आर्थिक सहायता के रूप में विधवा पेंशन दी जाती है
इस योजना के तहत महिलाओ को उनकी आयु के आधार पर पेंशन दी जाती है आपको इस आर्टिकल में राजस्थान विधवा पेंशन योजना से समन्धित सभी प्रकार कि जानकारी को स्टेप वाइज दिया गया है जिसके लिए आप इस आर्टिकल को लास्ट तक जरुर पढ़े.
Rajasthan Widow Pension Yojana Application Form:-
राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत प्रदेश कि विधवा महिलाओ के लिए विधवा पेंशन योजना को शुरू किया गया है विधवा पेंशन योजना राजस्थान का संचालन सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार द्वारा किया जाएगा. इस योजना में महिलाओ को हर महीने आर्थिक सहायता राशी दी जाती है. इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक महिला कि आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए.
महिलाये विधवा पेंशन को शुरू करने के लिए पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर या जिला मुख्यालय के सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग में आवेदन कर सकती है आपको इस आर्टिकल में राजस्थान विधवा पेंशन के लिए आवेदन कैसे करे, लिस्ट में नाम देखें, विधवा पेंशन का फॉर्म कैसे भरें, पात्रता और दस्तावेज कि जानकारी को विस्तार से दिया गया है जिससे आप आसानी से विधवा पेंशन योजना राजस्थान का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते है.
Rajasthan Widow Pension Yojana Form Hilight
योजना | राजस्थान विधवा पेंशन योजना आवेदन फॉर्म |
उदेश्य | विधवा महिलाओ को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभार्थी | राज्य कि महिलाये |
लाभ | प्रतिमाह 500 से 1500 रूपये तक पेंशन |
विधवा पेंशन योजना आवेदन फॉर्म डाउनलोड | Rajasthan Widow Pension Yojana Application Form Download |
अपडेट | 2021-22 |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://rajssp.raj.nic.in/LoginContent/MidLogin.aspx |
राजस्थान विधवा पेंशन योजना एप्लीकेशन फॉर्म:-
विधवा पेंशन योजना राजथान का लाभ राजस्थान कि स्थाई निवासी विधवा और तलाकशुदा महिलाओ को दिया जाता है जिसमे योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक महिला कि आयु 18 वर्ष से कम नही होनी चाहिए. साथ में योजना का लाभ लेने के लिए महिला कि वार्षिक आय 48,000 रूपये से कम होनी चाहिए. इस योजना के तहत लाभार्थी महिलाओ को प्रतिमाह 750 रूपये से 1500 रूपये कि तक कि पेंशन दी जाती है योजना के तहत दी जाने वाली पेंशन राशी को लाभार्थी महिला के बैंक खाते में भेजी जाती है.
राजस्थान में विधवा पेंशन कि राशी:-
राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओ को प्रतिमाह विधवा पेंशन दी जाती है जो 18 से 55 वर्ष की आयु तक कि महिलाओ को 500 रूपये प्रति माह पेंशन राशि दी जाती है और 55 से 60 वर्ष तक कि महिलाओ को 750 रूपये और 60 से 75 वर्ष तक कि आयु वाली महिलाओ को 1000 रूपये कि आर्थिक सहायता राशी प्रतिमाह दी जाती है. जबकि 75 वर्ष से अधिक आयु की महिला को 1500 रूपये कि पेंशन हर महीने प्रदान की जाएगी. योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाली महिलाओ को बैंक खाता अनिवार्य है क्योकि योजना के तहत दी जाने वाली धनराशी लाभार्थी महिलाओ के बैंक खाते में भेजी जाती है.
Rajasthan Widow Pension Scheme के लिए जरुरी दस्तावेज:-
- महिला का आधार कार्ड
- आवेदिका का निवास प्रमाण पत्र
- महिला का भामाशाह कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- महिला कि बैंक खाता पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- तलाक प्रमाण पत्र
- विधवा पेंशन आवेदन फॉर्म
- महिला का आय प्रमाण पत्र
- महिला का आयु प्रमाण पत्र
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज से महिलाये राजस्थान विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकती है.
राजस्थान विधवा पेंशन योजना कि जरुरी पात्रता:-
- Rajasthan Vidhava Pension Yojana का लाभ लेने के लिए राजस्थान कि स्थाई निवासी महिलाये ही आवेदन कर सकती है.
- विधवा पेंशन स्कीम का लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाली महिलाओ कि वार्षिक आय 48,000 रूपये से अधिक नही होनी चाहिये.
- Vidhava Pension Yojana राजस्थान का लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाली महिलाओ कि आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए.
- योजना का लाभ उन महिलाओं को दिया जाएगा जिनके पति की मृत्यु हो गई हो या जो तलाकशुदा हों.
- साथ में महिला आवेदक की अन्य किसी प्रकार सरकारी या सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं होनी चाहिए.
- राजस्थान विधवा पेंशन योजना का लाभ उन महिलाओं को नहीं दिया जाएगा जिनके पति की मृत्यु होने पर या तलाक होने पर दूसरी शादी की गई हो.
- Rajasthan Widow Pension Scheme का लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाली महिलाओ का बैंक खाता होना जरुरी है
- साथ में महिलाओ का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए.
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राजस्थान विधवा पेंशन योजना आवेदन फॉर्म पीडीऍफ़ :- Rajasthan Vidhwa Pension Yojana Application Form PDF Download:-
- आप अगर राजस्थान के स्थाई निवासी है और राजस्थान विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है
- तो आपको सबसे पहले Rajasthan Vidhwa Pension Yojana Registration Form डाउनलोड करना है.
- राजस्थान विधवा पेंशन योजना पंजीयन फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक निचे दिया गया है
- जिससे आप आसानी से राजस्थान विधवा पेंशन योजना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते है.
- आप उपर दिए गये लिंक से राजस्थान विधवा पेंशन योजना आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद फॉर्म में मागी गई सभी जानकारी को सही से भरना है.
- जैसे पेंशन योजना का प्रकार, आवेदक का नाम, जिले का नाम, गाव का नाम,
- तहसील का नाम, विधानसभा क्षेत्र का नाम, लोकसभा क्षेत्र का नाम, आवेदक कि आधार कार्ड सख्या आदि को सही से दर्ज करना है.
- इसके बाद आपको भरे हुए आवेदन फॉर्म के साथ आर्टिकल में दिए गये सभी दस्तावेज कि फोटो कोप़ी को स्टेच कर लेना है और फॉर्म कि एक बार जाँच कर लेनी है.
- इसके बाद आपको भरे हुए फॉर्म को संबंधित विभाग के कार्यलय में जमा करना करना होगा
- जिसके बाद विभाग से समन्धित अधिकारियो द्वारा आपके आवेदन फॉर्म कि जाँच कि जाएगी.
- और आपको राजस्थान विधवा पेंशन योजना का लाभ मिलना शुरू हो जायेगा
- और आप इस तरह से राजस्थान विधवा पेंशन योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते है.
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आपको इस आर्टिकल में राजस्थान विधवा पेंशन योजना आवेदन फॉर्म से समन्धित सभी प्रकार कि जानकारी को स्टेप वाइज दिया गया है जिससे आप आसानी से विधवा पेंशन योजना राजस्थान के लिए आवेदन कर सकते है और आप योजना से समन्धित अन्य जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते है.