श्रमिक मृत्यु अन्त्येस्टि सहायता योजना मध्यप्रदेश – Shramik Mrityu Antyeshti Sahayata Yojana

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Shramik Mrityu Antyeshti Sahayata Yojana

जिन मजदूरों की आयु 18 साल से लेकर 60 साल के बीच है जो पंजीकृत है या फिर नही है तो भी उन्हें इस योजना में शामिल किया गया है ख़ास करके इस योजना को पंजीकृत श्रमिकों के लिए सुरु किया गया है अगर किसी निर्माण कार्य के दोरान श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को उसके अंतिम संस्कार के लिए आर्थिक धनराशी उपलब्ध करवाई जाती है ताकि किसी भी गरीब श्रमिक के परिवार को उसके अंतिम संस्कार के लिए लगने वाले धन राशि के लिए समस्या का सामना न करना पड़े

इस श्रमिक मृत्यु अन्त्येस्टि सहायता योजना को मध्यप्रदेश के भवन व् अन्य सनिर्माण कर्मकार मंडल की और से लागू किया गया है किसी भी श्रमिक की मृत्यु हो जाने के बाद इस योजना के तहत आर्थिक सहायता राशि दी जाती है श्रमिक मृत्यु अन्त्येस्टि सहायता योजना में अंतिम संस्कार के लिए मिलने वाली धनराशी मृतक श्रमिक की पत्नी,बेटा या फिर अविवाहित बेटी को दी जायेगी इस श्रमिक मृत्यु अन्त्येस्टि सहायता योजना के बारे में पूरी जानकारी के लिए आपको इस आर्टिकल में दिए गये स्टेपों को ध्यान से पढना होगा

Shramik Mrityu Antyeshti Sahayata Yojana (श्रमिक मृत्यु अन्त्येस्टि सहायता योजना):-

ऐसे श्रमिक परिवार जो अपने मुखिया की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार पर लगने वाले खर्च को उठाने में असमर्थ होते है वो श्रमिक परिवार इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है आवेदन के बारे में पूरी जानकारी तथा इसकी ऑफिसियल वेबसाइट आपको इस आर्टिकल में निचे मिल जायेगी जिसके माध्यम से आप इस योजना के बारे में पूरी जानकारी जान सकते है मध्यप्रदेश सरकार की इस योजना का संचालन भवन एवं सनिर्माण कर्मकार मंडल की और से किया जा रहा है

इस योजना में श्रमिक की आयु के हिसाब से मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के लिए आर्थिक धनराशी दी जाती है इसमें श्रमिक के परिवार को 75 हजार रूपये से लेकर के 25 हजार रूपये तक की सहायता राशि दी जाती है इतना ही नही इस श्रमिक मृत्यु अन्त्येस्टि सहायता योजना में पंजीकृत श्रमिक की किसी दुर्घटना में मृत्य हो जाने पर उसके परिवार को तुरंत 3 हजार रूपये की सहायता राशि भी अलग से दी जाती है जिस मजदूर की मृत्यु हो जाती है उसके मृत्यु के 3 महीने के अंदर अंदर इस योजना में परिवार को आवेदन करना होता है

तभी इस योजना का लाभ लिया जा सकता है योजना में आवेदन के बाद परिवार को 30 दिन के अंतराल में इस योजना के तहत आर्थिक धनराशी प्रदान कर दिया जाता है योजना में परिवार को उसके बैंक खाते में धनराशी अंतिम संस्कार के लिए दी जाती है तो आइये जानते है इस श्रमिक मृत्यु अन्त्येस्टि सहायता योजना के ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आवेदन और आवेदन में लगने वाले दस्तावेजों के बारे में जानकारी विस्तारपूर्वक

योजना श्रमिक मृत्यु अन्त्येस्टि सहायता योजना
योजना टाइप मजदूर की मृत्यु होने पर उसके अंतिम संस्कार के लिए सहायता राशि
ऑफिसियल वेबसाइट http://www.labour.mp.gov.in/
राज्य मध्यप्रदेश

श्रमिक मृत्यु अन्त्येस्टि सहायता योजना का मेंन उदेश्य क्या है?

आज के इस समय में बहुत से श्रमिक है जिनकी आर्थिक स्तिथि बहुत ज्यादा गरीब है जो अपने परिवार का पालन पोषण काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद करते है ऐसे में जिन श्रमिकों की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या फिर किसी अन्य वजह से मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उनके परिवार के पास इतनी भी धनराशी नही होती है की उनके अंतिम संस्कार पर लगने वाले खर्च को भी उठा सके इसलिए सरकार की और से इस श्रमिक मृत्यु अन्त्येस्टि सहायता योजना को सुरु किया गया है

इस योजना में मृतक श्रमिक के परिवार को चाहे उसका बेटा हो चाहे उसकी पत्नी या फिर श्रमिक की अविवाहित बेटी हो उसे उसके अंतिम संस्कार के लिए आर्थिक सहायता राशि सरकार की तरफ से दी जाती है ताकि किसी भी परिवार को उसके अन्तिम संस्कार पर लगने वाले खर्च के लिए किसी व्यक्ति से पैसे न लेने पड़े मृतक के परिवार को इस खर्च के बोझ से बचाने के उदेश्य से इस श्रमिक मृत्यु अन्त्येस्टि सहायता योजना को सुरु किया गया है

श्रमिक मृत्यु अन्त्येस्टि सहायता योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए योग्यता क्या है?

  • जो किसी निर्माण दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हो जाते है उन्हें इस योजना में शामिल किया जाएगा
  • अन्य किसी दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हो जाने पर भी इस योजना का लाभ परिवार को दिया जाता है
  • मजदूर की पत्नी या फिर बेटा या फिर उसकी अविवाहित बेटी इस योजना का लाभ ले सकती है
  • अगर मजदूर के परिवार में कोई नही है और कोई अन्य व्यक्ति उसके पास रहता है तो वह भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है
  • असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूरों के लिए इस योजना को सुरु किया गया है
  • मजदूर की मृत्यु के तीन महीने तक इस योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है
  • अगर कोई मजदूर किसी जहरीले पदार्थ को पीकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसे इस योजना में शामिल नही किया जाएगा
  • यदि किसी लड़ाई झगड़े में श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो भी इस योजना का लाभ नही लिया जा सकता है

श्रमिक मृत्यु अन्त्येस्टि सहायता योजना के जरिये मिलने वाली राशि:-

  • अगर कोई श्रमिक 45 साल की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसके परिवार को 75 हजार रूपये की राशि दी जाती है
  • दुर्घटना में मृत्यु हो जाए तो परिवार को 1 लाख रूपये दिए जाते है
  • अगर मजदूर की मृत्यु 45 साल ज्यादा होने के बाद होती है तो परिवार को 25 हजार रूपये की राशि दी जाती है
  • यदि कोई मजदूर किसी दुर्घटना में विकलांग हो जाता है तो उसे 75 हजार रूपये की राशि दी जाती है

मध्यप्रदेश लेबर कार्ड योजनाओ के फायदे

  • मध्यप्रदेश लेबर कार्ड लिस्ट
  • दो पहिया वाहन क्रय योजना
  • मध्यप्रदेश लेबर कार्ड पंजीयन फॉर्म
  • पंडित दीनदयाल उपाध्याय निर्माण पीठा श्रमिक आश्रय योजना मध्यप्रदेश
  • मुख्यमंत्री निर्माण कर्मकार ग्रामीण आवास योजना
  • खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना
  • मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री शहरी भवन एवं सनिर्माण कर्मकार आवास योजना
  • मध्यप्रदेश लेबर कार्ड नवीनीकरण फॉर्म 2021
  • मध्यप्रदेश श्रमिक साइकिल क्रय योजना
  • श्रमिक मृत्यु अन्त्येस्टि सहायता योजना मध्यप्रदेश
  • मध्यप्रदेश चिकित्सा सहायता योजना
  • श्रमिक पेंशन योजना
  • निर्माण श्रमिक रैन बसेरा योजना
  • श्रमिक औजार/उपकरण खरीद अनुदान योजना
  • विवाह सहायता योजना
  • प्रसूति सहायता योजना

लाभ क्या क्या है योजना के:-

  • मजदूर के परिवार को उसकी मृत्यु के उपरान्त अंतिम संस्कार के लिए आर्थिक तंगी से नही झुझना होगा
  • इस योजना को मध्यप्रदेश के सभी जिलों में सुरु कर दिया गया है
  • मजदूर के परिवार को 25 हजार रूपये से लेकर 1 लाख रूपये तक की राशि का लाभ दिया जाता है उसकी मृत्यु के बाद
  • मजदूरन के परिवार की आर्थिक स्तिथि को मजबूत बनाने में काफी आसानी होगी

श्रमिक मृत्यु अन्त्येस्टि सहायता योजना के लिए दस्तावेज:-

  • मृतक मजदूर के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट
  • परिवार के किसी सदस्य का आधार क्रेड
  • बैंक खाता संख्या
  • पासपोर्ट साइज
  • फोटोफ़ोन नंबर
  • यदि मजदूर किसी दुर्घटना में विकलांग हो गया है तो उसका विकलांगता प्रमाण पत्र

आवेदन की प्रक्रिया:-

  • आवेदन के लिए मृतक के परिवार को ग्राम पंचायत के कार्यालय में जाकर के आवेदन करना होगा
  • यदि शहरी क्षेत्र से है तो नगल पालिका कार्यालय,आयुक्त नगर निगम के कार्यालय में जाकर के आवेदन करना होगा
  • इन कार्यालयों में जाने के बाद आपको इस श्रमिक मृत्यु अन्त्येस्टि सहायता योजना का आवेदन फॉर्म लेना है
  • फॉर्म में जितनी भी जानकारी पूछी गई है उसे सही सही भरना है
  • आवेदन फॉर्म के साथ दस्तावेज जरुर लगाये
  • इसके बाद आपको इस फॉर्म को वही पर जमा करवाना है जिसके बाद आपको कुछ ही दिनों बाद योजना के तहत मिलने वाली राशि का लाभ प्रदान किया जाएगा
  • इस योजना के आवेदन के लगभग 30 दिन के बाद आपको धनराशी मिल जायेगी

मध्यप्रदेश श्रमिक मृत्यु अन्त्येस्टि सहायता योजना फॉर्म डाउनलोड

अगर आप इस योजना के लिए आवेदन करना करना चाहते है तो आपको एक फॉर्म डाउनलोड करना है जिससे भरकर आप आवेदन कर सकते है श्रमिक मृत्यु अन्त्येस्टि सहायता योजना फॉर्म डाउनलोड करने के लिए निम्न स्टेप को फॉलो करे

  • सबसे पहले आपको ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है http://www.labour.mp.gov.in/
  • इस लिंक पर जाने के बाद आपके सामने नया पेज ऑपन होगा
  • जिसमे आपको इस रहत के आप्शन मिलेंगे
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  • यहा आपको Forms पर क्लिक करना है जो आप इंगे में देख सकते है
  • इसके बाद आपके सामने ने पेज ऑपन होगा
  • यहा इस्पगे में आने के बाद आपको SAMEKIT AVEDAN FORM FOR ALL SCHEMES पर क्लिक करना है
  • जिसके बाद आपके सामने नया पेज ऑपन होगा
  • इसमें आपको मध्यप्रदेश लेबर कार्ड के सभी फॉर्म मिलेंगे जिसे आप डाउनलोड कर सकते है

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