श्रमिक पारिवारिक लाभ योजना बिहार Shramik Parivarik Labh Yojana Online Apply Form

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श्रमिक पारिवारिक लाभ योजना बिहार Shramik Parivarik Labh Yojana Online Apply Form

Shramik Parivarik Labh Yojana Online Apply Form

Shramik Parivarik Labh Yojana:-बिहार राज्य में ऐसे परिवार जिनमे परिवार का मुखिया श्रमिक है जिसकी रोजाना की कमाई से घर का खर्चा चलता है यदि सुकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को बिहार सरकार की और से 20 हजार रूपये की राशि दी जाती है श्रमिक पारिवारिक लाभ योजना को बिहार मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना के नाम से भी जाना जाता है इसमें श्रमिक की मृत्यु उपरान्त सरकार की और से निर्धारित किये गये विभाग की और से पुष्टि की जाती है उसके बाद श्रमिक के परिवार को सहायता राशि दी जाती है केवल श्रमिक के उपर आश्रित परिवार ही इस श्रमिक पारिवारिक लाभ योजना का लाभ ले सकेगे

और यदि आप बिहार राज्य के स्थाई निवासी है वो ही इस योजना में अपना आवेदन कर सकते है योजना में आवेदन के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है जिसकी पूरी प्रक्रिया हम आपको इस आर्टिकल में निचे बताने वाले है एक तरह से माने तो ये श्रमिक पारिवारिक लाभ योजना परिवार को श्रमिक की मृत्यु के बाद मुआवजे के रूप में दी जाती है तो आइये जानते है श्रमिक पारिवारिक लाभ योजना के ऑनलाइन पंजीयन फॉर्म और पंजीयन फॉर्म के साथ लगने वाले कुछ अहम डॉक्यूमेंट के बारे में

श्रमिक पारिवारिक लाभ योजना क्या है (Shramik Parivarik Labh Yojana)

इस योजना को बिहार सरकार की और से सुरु किया गया है और इस योजना
में केवल पंजीकृत श्रमिक परिवार ही नही बल्कि अन्य श्रमिक परिवार भी
अपना पंजीयन करवा सकते है यानी जिन श्रमिकों के पास लेबर कार्ड नही है
उन श्रमिकों के परिवार को भी इसमें अपना पंजीयन करवाने का हक दिया
गया है जो श्रमिक परिवार गरीबी रेखा से निचे अपना जीवन यापन करता है
परिवार में कमाने वाला केवल मुखिया एक होता है और श्रमिक परिवार में
कमाने वाले मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उस पर आश्रित परिवार
के सदस्यों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है

उनकी परेशानी को कुछ हद तक दूर करने के लिए बिहार सरकार ने इस
योजना के तहत श्रमिक परिवार के आश्रित सदस्यों में से किसी एक के बैंक खाते में 20000 रूपये की आर्थिक सहायता राशि देने की घोषणा की है और इस योजना के तहत कार्य सुरु भी कर दिया गया है श्रमिक परिवार में मुखिया की मृत्यु होने पर ही परिवार इस Shramik Parivarik Labh Yojana का लाभ ले सकता है श्रमिक की जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु की जांच पुष्टि पूरी हो जाने के बाद मिलने वाली 20000 रूपये की राशि मुहहिया करवाई जाती है

Shramik Parivarik Labh Yojana

योजना श्रमिक पारिवारिक लाभ योजना
राशि 20000 रूपये
ऑफिसियल वेबसाइट https://serviceonline.bihar.gov.in/
राज्य बिहार
योजना टाइप श्रमिक की मृत्यु के बाद परिवार को आर्थिक सहायता राशि प्रदान करना

बिहार राज्य में जो श्रमिक और उस पर आश्रित परिवार स्थाई रूप से रह रहे है तो भी मिलने वाली सहायता राशि के लिए अपना आवेदन कर सकते है इस श्रमिक पारिवारिक लाभ योजना का लाभ लेने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन घर बैठे ही कर सकते है क्योंकि इसकी आधिकारिक बिहार सरकार की और से जारी कर दी गई है

10 वर्ष से राज्य में रह रहा हो:-

श्रमिक की मृत्यु के बाद परिवार को मिलने वाली 20000 रूपये की सहायता राशि तभी दी जाती है जब श्रमिक बिहार राज्य का स्थाई निवासी है और श्रमिक कम से कम 10 साल से बिहार राज्य में रह रहा हो तभी सहयोग राशि के लिए अप्लाई कर सकता है

मृतक श्रमिक की आयु सीमा कितनी होनी चाहिए?

श्रमिक पारिवारिक लाभ योजना का लाभ उन्ही श्रमिक आश्रित परिवारों को दी जायेगी जिनके श्रमिक मुखिया की आयु 18 साल से लेकर 60 साल के बीच की है 60 साल की आयु पार करने के बाद यदि श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो परिवार उसकी मृत्यु के बाद मिलने वाली राशि के लिए रजिस्ट्रेशन नही करवा पायेगा

श्रमिक पारिवारिक लाभ योजना का मूल उदेश्य:-

बिहार राज्य की सरकार की और से सुरु की गई इस योजना का मूल उदेश्य है की राज्य में ऐसे श्रमिक परिवार जिनकी वार्षिक आय बहुत कम है जो गरीबी रेखा के बहुत निचे अपना जीवन जीते है और किसी कारणवंस यदि परिवार के मुखिया श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो परिवार का पालन पोषण होना मुस्किल हो जाता है परिवार का खर्चा मुखिया की मृत्यु के बाद कोई नही चलाता है श्रमिक पर आश्रित परिवार के लोगों को काफी सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है एसी स्तिथि को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने इस श्रमिक पारिवारिक लाभ योजना की सुरुआत की है

और श्रमिक की मृत्यु के बाद पीड़ित परिवार के सदस्यों को आर्थिक सहयोग राशि के रूप में 20000 रूपये की राशि मुहहिया करवाई जाती है ताकि आश्रित सदस्यों को अपना जीवन जीने में कुछ आसानी हो सके बिहार सरकार की इस श्रमिक पारिवारिक लाभ योजना से राज्य के बहुत से श्रमिक आश्रित परिवारों को सहायता राशि मुहहिया करवाई जा चुकी है और आगे भी पीड़ित परिवारों को योजना के जरिये मिलने वाली सहायता राशि मिलती रहेगी श्रमिक की म्सृत्यु के बाद पीड़ित परिवार ऑनलाइन आवेदन अब अपने घर बैठे कर सकते है

श्रमिक पारिवारिक लाभ योजना के लिए पात्रता क्या है?

  • जिस श्रमिक की आयु 18 साल से लेकर 60 साल तक की है उसके परिवार को आर्थिक सहायता राशि दी जायेगी
  • जो श्रमिक परिवार कम से कम 10 साल से बिहार राज्य में स्थाई रूप से निवास कर रहा है उनके लिये ईस योजना को लागू किया गया है
  • जो गरीबी रेखा के बहुत निचे अपना जीवन जीते है वो श्रमिक आश्रित परिवार सहायता राशि के लिए अपना पंजीयन करवा सकते है
  • श्रमिक की मृत्यु किसी दुर्घटना में हुई हो या फिर किसी प्राक्रतिक आपदा के कारण हुई है तो भी योजना का लाभ लिया जा सकता है
  • श्रमिक यदि किसी लड़ाई में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो लाभ परिवार को नही दिया जाएगा
  • मजदूर पर आश्रित परिवार के किसी एक सदस्य के बैंक खाते में सहायता राशि (20000) रूपये भेजे जायेगे

श्रमिक पारिवारिक लाभ योजना से लाभ कोन कोनसे है?

  • श्रमिक की मृत्यु के बाद पीड़ित परिवार को वित्तीय सहायता राशि दी जाती है
  • मजदूर की मोत हो जाने पर आश्रित परिवार के सदस्यों को 20000 रूपये की राशि दी जाती है
  • आश्रित सदस्यों को अपना जीवन जीने में थोड़ी आसानी हो जायेगी
  • मिलने वाली सहायता राशि आश्रित सदस्यों के बैंक खाते में दी जायेगी

Shramik Parivarik Labh Yojana के लिए दस्तावेज क्या क्या है?

  • लाभ लेने वाले आश्रित परिवार के किसी सदस्य का आधार कार्ड
  • श्रमिक का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • उसका आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • आवेदन कर्ता का बैंक खाता नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • Fir की कोपी

श्रमिक पारिवारिक लाभ योजना में ऑनलाइन पंजीयन के बारे में:-

यदि आप बिहार राज्य के स्थाई निवासी है और श्रमिक है और आप चाहते है की आपकी मृत्यु के बाद आश्रित सदस्यों को इस योजना का लाभ मिले तो आप इस श्रमिक पारिवारिक लाभ योजना में अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते है ऑनलाइन आवेदन के लिए निचे दिए गये स्टेपों को ध्यान से फोलो करे

  • इसके बाद आपके सामने इस श्रमिक पारिवारिक लाभ योजना का मुख्य पृष्ठ ओपन हो जाएगा जो इस प्रकार से ओपन होगा
  • इस मुख्य पेज में आपको नागरिक अनुभाग का विकल्प दिखाई देगा जिसके निचे खुद का पंजीकरण का ऑप्शन आपको मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है

खुद का पंजीकरण के के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस श्रमिक पारिवारिक लाभ योजना का पंजीयन फॉर्म ओपन हो जाएगा जो इस प्रकार का होगा

  • आपको इस पेज में नाम,मोबाइल नंबर तथा और भी पूछी गई जानकारियों को सही सही भरनी है और केप्चर कोड डालना है
  • अब आपने जो अपने मोबाइल नंबर इसमें दिए है उन पर एक OTP आएगा जिसे आपको इस पंजीयन फॉर्म में दर्ज करना है और दिए गये सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है जिसके बाद श्रमिक का पंजीयन इस योजना में हो जाएगा

आश्रित सदस्य आवेदन कैसे करे?

अगर आश्रित सदस्य इस श्रमिक पारिवारिक लाभ योजना से जुडकर राशि प्राप्त करना चाहते अहि तो आइये जानते है निम्न प्रकार के स्टेपों को फोलो करके

  • सर्वप्रथम आपको इसकी ऑफिसियल वेबसाइट https://serviceonline.bihar.gov.in/ को ओपन करना है
  • जिसके बाद इस श्रमिक पारिवारिक लाभ योजना का मुख्य पेज खुल जाएगा
  • इस पेज में आपको आर,टी,पी,एस सेवाएं का ऑप्शन दिखाई देगा जिसके निचे समाज कल्याण विभाग की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सेवाएं का ऑप्शन दिखाई देगा जिस पर क्लिक करना है
  • क्लिक करने के बाद इसके निचे एक सूचि ओपन हो जायेगी जिसमे आपको रास्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदा का ऑप्शन मिलेगा जिस पर क्लिक करना है
  • क्लिक करने के बाद इसका आवेदन पेज खुल जाएगा जिसमे आपको सही जानकारियों को सही सही भरना है और दस्तावेजों को अपलोड कर देना है जिसके बाद आपका इस श्रमिक पारिवारिक लाभ योजना पंजीयन हो जाएगा

FQA श्रमिक पारिवारिक लाभ योजना

Q. श्रमिक पारिवारिक लाभ योजना के बारे में जानकारी क्या है

Ans. बिहार राज्य में ऐसे श्रमिक लोग हो पंजीकृत है जिनकी वार्षिक आय बहुत कम है जिसकी रोज की कमाई के कारण उनके घर का गुजारा चल पाता है ऐसे श्रमिक की मृत्यु यदि हो जाए तो उसके परिवार को होने वाली काफी परेशानियों से मुक्ति दिलाने के लिए बिहार सरकार की और से उस पर आश्रित सदस्य को 20000 रूपये की राशि दी जाती है

Q. श्रमिक की आयु सीमा कितनी होनी चाहिए

Ans. जिन श्रमिकों की आयु कम से कम 18 वर्ष है और अधिकतम आयु सीमा 60 साल से ज्यादा नही है उन श्रमिकों कोए परिवार को उनकी मृत्यु के बाद सहायता राशि दी जायेगी

Q. मजदूर की मृत्यु किस वजह से होने पर परिवार को सहयोग राशि दी जायेगी

Ans. इस योजना के तहत श्रमिक की मृत्यु यदि किसी दुर्घटना की वजह से या फिर किसी बिमारी की वजह से हो जाती है तो ही आश्रित परिवार को सहायता राशि के रूप में 20000 रूपये की सहायता राशि दी जायेगी

Q. श्रमिक बिहार राज्य में कितने साल से स्थाई रूप से निवास कर रहा होना चाहिए

Ans. श्रमिक पारिवारिक लाभ योजना का लाभ तभी दिया जाएगा जब पंजीकृत श्रमिक बिहार राज्य में कम से कम 10 साल से स्थाई रूप से निवास कर रहा हो

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