शुभशक्ति योजना आवेदन फॉर्म लाभ 55000रु – Shubh Sakti Yojana Shrmik Card

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Shubh Sakti Yojana Shrmik Card

Labour card शुभशक्ति योजना – श्रमिक कार्ड शुभशक्ति योजना जिसमे 18 साल की दो बालिकाओ तक उनकी शादी ,शिक्षा व कौशलविकस के लिए राजस्थान
सरकार की और से 55000 – 55000रु मिलते है जिसमे कुछ नियम व शर्ते है  योजना में श्रमिक कार्ड धारक को उनकी दो पुत्रिया को  18साल की होने पर 55 -55
हजार रूपए मिलते है जिसे श्रमिक पैसे उनके विवाह या उनकी शिक्षा और उनके किसी उधोग के लिय काम में लिय जा सकते है 

मजदुर कार्ड योजना लाभ 55000रु Labour card शुभशक्ति योजना श्रमिक कार्ड योजना एप्लीकेशन फॉर्म

    शुभ शक्ति योजना हितलाभ – Shubh Sakti Yojana Shrmik Card

    हिताधिकारियों की वयस्क व अविवाहिता पुत्री को तथा महिला हिताधिकारी को 55,000 रूपये प्रोत्साहन/सहायता राशि देय होगी। प्रोत्साहन राशि का उपयोग महिला
    हिताधिकारी/पुत्री के विवेक के अनुसार आगे शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने, स्वयं का व्यवसाय प्रारम्भ करने, कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने आदि
    में तथा स्वयं के विवाह हेतु उपयोग में लिया जाएगा

    Rajasthan Labour card शुभशक्ति योजना

    जिस योजना के लिए आवेदन करना है उस पर क्लिक करे 
    1-निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना Click Hare 2-निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना Click Hare
    3-निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना Click Hare
    4- प्रसूति सहायता योजना Click Hare
    5-शुभशक्ति योजना Click Hare
    6- सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारियों हेतु सहायता योजना Click Hare 
    7-हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना 2014Click Hare 
    8-निर्माण श्रमिक औजार/टूलकिट सहायता योजना Click Hare

    Shrmik Card  शुभशक्ति योजना  पात्रता एवं शर्ते

    1 लड़की के पिता या माता अथवा दोनों, कम से कम एक वर्ष से मण्डल में पंजीकृत हिताधिकारी/निर्माण श्रमिक हों;.

    2 अधिकतम् दो पुत्रियों अथवा महिला हिताधिकारी को और उसकी एक पुत्री को प्रोत्साहन राशि देय होगी;.

    3 महिला हिताधिकारी अविवाहिता हो अथवा हिताधिकारी की पुत्री की आयु न्यूनतम् 18 वर्ष पूर्ण हो गई हो तथा वह अविवाहिता हो;.

    4 हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हो;.

    5 हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी के नाम से बचत बैंक खाता हो;.

    6 हिताधिकारी का स्वयं का आवास होने की स्थिति में, आवास में शौचालय हो;.

    7 आवेदन की तिथि से पूर्व के एक वर्ष की अवधि में हिताधिकारी कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्यरत रहा हो;.

    8 प्रोत्साहन राशि हिताधिकारी के निर्माण श्रमिक होने के भौतिक सत्यापन की शर्त पर ही देय होगी।
    निर्माण श्रमिक होने का सत्यापन तहसीलदार, विकास अधिकारी, सहायक व उच्च अभियन्ता, सरकारी माध्यमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक अथवा अन्य राजपत्रित
    अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा;.

    9 प्रोत्साहन राशि का उपयोग महिला हिताधिकारी/पुत्री के विवेक के अनुसार आगे शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने, स्वयं का व्यवसाय प्रारम्भ करने,
    कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने आदि में तथा स्वयं के विवाह हेतु उपयोग में लिया जाएगा (स्वयं का व्यवसाय प्रारम्भ करने या कौशल विकास करने या व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए लड़की को उचित परामर्श प्रदान किया जाएगा);.

    10 योजना का हितलाभ प्राप्त करने के लिए हिताधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन, पंजीकृत हिताधिकारी के रूप में एक वर्ष पूरा होने के पश्चात्, प्रस्तुत किया
    जाएगा। परन्तु यह आवश्यक होगा

    कि योजना का आवेदन प्रस्तुत करने के समय हिताधिकारी का परिचय-पत्र वैध/एक्टिव हो;

      Shrmik Card  शुभ शक्ति योजना  आवेदन के साथ लगाये जाने वाले दस्तावेज

      .1 हिताधिकारी की पुत्री,के बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ (जिसमें हिताधिकारी का नाम, बैंक खाता संख्या व आईएफएससी कोड अंकित हो) की प्रति।.2 हिताधिकारी की पुत्री की आयु 18 वर्ष पूरी होने के प्रमाण पत्र की प्रति।.3 महिला हिताधिकारी अथवा हिताधिकारी की पुत्री के कक्षा 8 उत्तीर्ण करने की अंक तालिका, जो राजकीय अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय द्वारा जारी की गई हो, की प्रति।.

      4 हिताधिकारी पंजीयन परिचय पत्र या कार्ड की प्रति.5 भामशाह परिवार कार्ड या भामाषाह नामांकन की प्रति.6 आधार कार्ड की प्रति.7 बैंक खाता पासबुक के पहले पृष्ठ की प्रति

      Shrmik Card  शुभशक्ति योजना आवेदन की समय सीमा

      आवेदन पत्र हिताधिकारी द्वारा पंजीयन की तिथि से एक वर्ष की अवधि पूरी होने के पश्चात् तथा अविवाहिता पुत्री की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने की तिथि से 6 माह की अवधि में अथवा योजना लागू होने की तिथि से 6 माह की अवधि में, जो भी लागू हो हो, अथवा लड़की की शादी होने से पूर्व प्रस्तुत किया जा सकेगा।

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