UK Shrmik Card Form-उत्तराखंड श्रमिक कार्ड आवेदन Form

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उत्तराखंड श्रमिक कार्ड – UK Shrmik Card Form

श्रम आयुक्त संगठन उत्तराखण्ड की स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी। विभिन्न श्रम कानूनों का प्रवर्तन सुनिश्चित करना। विशेष रूप से न्यूनतम वेतन एवं वेतन भुगतान, कर्मकार प्रतिकर भुगतान, समान कार्य केलिये महिला एवं पुरूष श्रमिकों को समान मजदूरी भुगतान, मातृका हितलाभ सुनिश्चित कराने के साथ-साथ कार्यस्थलों पर उनके यौन उत्पीड़न की शिकायतों के सम्बन्ध में औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करना, श्रमिक को विभिन योजना के तहत लाभ देने के लिए अप्लाई प्रोसेस कार्ड प्रदान करना है

Uttra khand Labour Card Apply Form

उत्तराखंड भवन और निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड ने एक सुरक्षित बॉयोमीट्रिक स्मार्ट कार्ड के साथ राज्य के प्रत्येक श्रमिक (मजदुर) को कार्ड प्रदान करने के लिए एक तकनीकी शुरू कि है। स्मार्ट कार्ड लेबर के नाम, पिता / पति का नाम, लिंग, आयु और अन्य महत्वपूर्ण विवरण के साथ मिलता है जिसे श्रमिक ऑनलाइन आवेदन कर प्राप्त कर सकते है

स्मार्ट कार्ड व वितरण प्रोसेस के बारे में

उत्तराखंड श्रमिक कार्ड (स्मार्ट कार्ड) निम्न लिखित प्रकिरिया के तहत दिया जाता है आपको इन प्रोसेस के बारे में जरुर जन लेना चाहिय जिससे UK Shrmik Card बनवाने में आसानी हो स्मार्ट कार्ड संग्रहित श्रम विवरण। लेबर के बायोमेट्रिक विवरण को उसके परिवार के विवरण और राज्य के श्रम को जारी की गई कल्याणकारी योजनाओं के विवरण के साथ कार्ड पर कब्जा कर लिया जाता है। एक सिस्टम पर पूर्ण रिकॉर्ड बनाए रखा जाता है ताकि पारिस्थितिकी तंत्र का पूर्ण प्रमाण सुनिश्चित हो सके। यह प्रणाली विभाग को किसी भी जिले से श्रम द्वारा प्राप्त योजनाओं का पूरा विवरण प्राप्त करने में सक्षम बनाती है।

उत्तराखंड प्री प्रिंटेड BOCW स्मार्ट कार्ड

BOCW (Board of Constraction Worker) स्मार्ट कार्ड एक प्रमाणित SCOSTA कार्ड है जिसका उपयोग भारत सरकार ई-गवर्नेंस नियमो के अनुसार किया जाता है। स्मार्ट कार्ड लेबर के सभी मूल विवरणों के साथ बनाया किया जाता है और कई अन्य महत्वपूर्ण विवरण कार्ड पर एम्बेडेड चिप में संग्रहीत किए जाते हैं। यह कार्ड विभाग को श्रमिक के परिवार के विवरण, श्रमिक को दी गई योजना के विवरण की तुरंत जांच करने में सक्षम करेगा। इस स्मार्ट कार्ड में श्रमिक का पूरा विवरण दर्ज होगा

चिप एनकोडर के साथ स्मार्ट कार्ड प्रिंटर

चिप कार्ड एनकोडर के साथ उच्च प्रदर्शन स्मार्ट कार्ड प्रिंटर को स्मार्ट कार्ड प्रिंट करने के लिए साइट पर स्थापित किया जा रहा है और बिना किसी देरी के गुणवत्ता मुद्रित कार्ड के ऑनसाइट पीढ़ी को सक्षम करने वाले इंस्टेंट के भीतर एम्बेडेड चिप पर विवरण को एन्कोड किया जा रहा है।

चिप एनकोडर के साथ फिंगर प्रिंट (बायोमेट्रिक) स्कैनरस्मार्ट कार्ड प्रिंटर

उन सभी साइटों पर बायोमेट्रिक स्कैनर स्थापित किया जा रहा है, जिनके लिए लेबर के फिंगर प्रिंट्स कैप्चर किए जा रहे हैं। फिंगर प्रिंट स्कैनर राज्य के प्रत्येक श्रमिक के सुरक्षित कार्ड और डेटा बनाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का एक हिस्सा है।

फोटो अपलोड वेब कैमरा

श्रम की उच्च गुणवत्ता वाली तत्काल तस्वीर खींचने के लिए, वेब कैमरा सिस्टम के साथ एकीकृत है। जिसके साथ नया फोटो अपडेट किया जा सकता है इसके लिए web कैमरा का उपयोग करे

कार्ड रीडर सह लेखक

कार्ड रीडर सह लेखक को सभी विभाग कार्यालय में प्रावधानित किया गया है ताकि वे जारी किए गए स्मार्ट कार्ड को मान्य कर सकें और सुरक्षित सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग करके आवश्यकतानुसार विवरण अपडेट कर सकें।

उत्तराखंड श्रमिक कार्ड का लाभ क्या है

इस कार्ड से क्या लाभ मिलता है तो आपको बता दे श्रमिक कार्ड के साथ कोई योजना जुड़ी होती है जिन मजदुरो के पास स्मार्ट कार्ड होता है वो उन योजना का लाभ ले सकते है इस योजना लाभ निम्न प्रकार है

  • राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना
  • अंतिम संस्कार 10,000 की सहायता
  • दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5,00,000
  • कुष्ठरोग अथवा दुर्घटना 40,000 तक की अनुग्रह राशि
  • आवास हेतु 50,000
  • 1,000 प्रति माह पेंशन
  • अन्य कई तरह के लाभ भी इस योजना में सामिल है जिनका लाभ स्मार्ट कार्ड धरी ले सकते है

कोन बना सकता है उत्तराखंड श्रमिक कार्ड

श्रमिक कार्ड असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदुर बना सकते है अगर आप असंगठित क्षेत्र के मजदुर है तो तो उत्तराखंड श्रमिक (स्मार्ट कार्ड) कार्ड बना सकते है अगर आपको ये नहीं पता कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कोन कोन से मजदुर आते है तो यहा आप लिस्ट देख सकते है

असंगठित मजदुर श्रेणी सूचि
बेल्डिंग का कार्य
बढ़ई का कार्य
कुआँ खोदना
रोलर चलाना
छप्पर डालने का कार्य
राजमिस्त्री का कार्य
प्लम्बरिंग
लोहार
मोजैक पाॅलिश
सड़क बनाना
मिक्सर चलाने का कार्य
पुताई
इलेक्ट्रिक वर्क
हथौड़ा चलाने का कार्य
सुरंग निर्माण
टाइल्स लगाने का कार्य
कुएं से तलछट हटाने का कार्य
चट्टान तोड़ने का कार्य या खनिकर्म
वर्क-सड़क निर्माण से सम्बन्धित स्प्रे वर्क या मिक्सिंग
मार्बल एवं स्टोन वर्क
चैकीदारी- निर्माण सथल पर सुरक्षा प्रदान करने के लिये
सभी प्रकार के पत्थर, तोड़ने व पीसने का कार्य
निर्माण स्थल पर लिपिकीय व लेखा कार्य करने वाले कर्मकार
सीमेन्ट, कंकरीट, ईंट ढोने का कार्य करने वाले
बांध, पुल, सड़क निर्माण या भवन निर्माण से सम्बन्धित कोई संक्रिया
बाढ़ प्रबन्धन
ठंडा व गरम मशीनरी की स्थापना व मरम्मत
अग्निशमन प्रणाली की स्थापना व मरम्मत
बडे यांत्रिक कार्य- मशीनरी, पुल का निर्माण का कार्य
मकानों/भवनों की आन्तरिक सज्जा का कार्य
खिड़की, ग्रिल, दरवाजे आदि की गढ़ाई व स्थापना का कार्य
माड्यूलर किचन की स्थापना
सामुदायिक पार्क या फुटपाथ निर्माण
ईंट भट्ठों पर ईट निर्माण कार्य
मिट्टी, बालू, मौरंग खनन कार्य
सुरक्षा द्वार व अन्य उपकरणों की स्थापना का कार्य
लिफ्ट व स्वचालित सीढी की स्थापना का कार्य
सीमेन्ट, ईंट आदि ढोने का कार्य
मिट्टी का काम
चूना बनाना
इनके अलावा आपको बता दे अगर आप मनरेगा योजना के तहत 100दिन का कार्य किया है तो आप मजदुर कार्ड के लिए आवेदन कर सकते है

उत्तराखंड श्रमिक कार्ड पात्रता?

श्रमिक कार्ड बनाने के लिए क्या क्या पात्रता होनी चाहिय आपको बता दे की उत्तराखंड स्मार्ट कार्ड बनाने के लिए यहा निम्न पात्रता कि सूचि दी गई है अगर आप इन पत्रताओ को पूरा करते है है तो इस कार्ड को बना सकते है ऑनलाइन आवेदन कर –

  • आवेदक उत्तराखंड का स्थाई निवासी होना चाहिय
  • आवेदक कि वार्षिक आय 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिय
  • आवेदक के पास 100 का कार्य किया गया प्रमाण पत्र होना चाहिय
  • इस योजना के लिए सिर्फ मजदुर ही आव्दन कर सकते है जो असंगठित क्षेत्र में काम करते है

उत्तराखंड श्रमिक कार्ड (स्मार्ट कार्ड) पंजीयन के लिए दस्तावेज

श्रमिक कार्ड पंजीयन के लिए आवेदन करता के पासनिम्न दस्तावेज होने चाहिय जिससे आवेदन फोम्र में अपलोड करना होता है इसनकी सूचि देखे –

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • बैंक पास बुक
  • पहचान पत्र
  • राशन कार्ड
  • जॉब कार्ड अगर हो तो
  • एक साल में 100 दिन कार्य करने का विवरण
  • आवेदक का पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • इन सभी दस्तावेज के साथ उत्तराखंड श्रमिक कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है

उत्तराखंड श्रमिक कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कैसे करे?

अब बात करते है कि उत्तराखंड के मजदुर अपना श्रमिक कार्ड यानी स्मार्ट कार्ड कैसे बना सकते है इसके लिए यहा हमने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीको के बारे में बताया है जिससे आप आसनी से श्रमिक कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते है –

  • सबसे सरल तरीका उत्तराखंड श्रमिक कार्ड बनाने का कि आप CSC सेण्टर के माध्यम से आवेदन कर सकते है इसके अलावा ऑनलाइन आपली आप निम्न स्टेप को फोलो करे
  • सबसे पहले आपको उत्तराखंड लेबर डिपार्टमेंट कि ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है
  • इसके बाद बाद आपके सामने इस तरह का होम पेज ऑपन होगा
  • इस पेज पर आने के बाद आपके सामने मेनू बार में फॉर्म का ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करना है
  • जिसके बाद आपके सामने Establishment/Other Construction work Registration पर क्लिक करना है
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज ऑपन होगा जो इस तरह का होगा
  • इस पेज पर आने के बाद आपको Register पर क्लिक करना है
  • जिसके बाद आपके सामने एक फॉर्म ऑपन हो जायगा इस तरह का
  • यहा आपको पानी सम्पूर्ण जानकारी सही सही भरनी है
  • जिसके बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है
  • इसके बाद आपको एक ID Password मिल जायंगे उस ID Password से आपको ये पोर्टल लॉग इन करना है
  • जहा आपको स्मार्ट कार्ड के लिए आवेदन फॉर्म मिल जायगा आप उस आवेदन फॉर्म कि सम्पूर्ण पात्रता पूर्ण कर सबमिट कर सकते है
  • और उसके बाद आपके लेबर विभाग में आपका श्रमिक आवेदन फॉर्म चला जायगा
  • आवेदन फॉर्म जैसे हो अप्प्रूव होता है उसके बाद आप इसे प्रिंट कर सकते है
  • इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करने में कोई समस्या होती है
  • तो आप Offline CSC के माध्यम से आवेदन करे जहा आपको सम्पूर्ण सुविधा मिलेगी

उत्तराखंड श्रमिक कार्ड योजनाओ कि सूचि

स्मार्ट कार्ड योजना के तहत सरकार द्वारा कई योजना का लाभ दिया जाता है जो इस प्रकार है

1,000 प्रति माह पेंशन

60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके कामगारों को 1,000 प्रति माह की दरसे पेंशन तथा 65 वर्ष की आयु होने पर 1,500 प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। पेंशनभोगी की मृत्यु की दशा में पारिवारिक पेंशन उत्तरजीवी पति या पत्नी को 500 प्रति माह। (पेंशन छः माही आधार पर प्रदान की जाएगी। निर्माण श्रमिक द्वारा प्रत्येक 06 माह में स्वयं के जीवित होने संबंधी प्रमाण–पत्र जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित हो प्रस्तृत किया जाना अनिवार्य होगा।)

आवास हेतु 50,000

कामगारों को मकान की खरीद ⁄ निर्माण हेतु 50,000 तक अग्रिम ऋण राशि की सुविधा बोर्ड द्वारा विनर्नदिष्ट शर्तों के अधीन। भवन क्रय ⁄ निर्माण हेतु अग्रिम ऋण प्राप्त करने के लिए कर्मकार को पांच वर्षों से निधि का सदस्य होना तथा अधिवर्षता आयु से कम से कम 15 वर्ष का समय शेष होना आवश्यक है। इस ऋण पर कम से कम 5% वार्षिक दरसे ब्याज भी देय है।

कुष्ठरोग अथवा दुर्घटना 40,000 तक की अनुग्रह राशि

लकवा, कुष्ठरोग अथवा दुर्घटना आदि के कारण स्थायी रूपसे निःशक्तता पर 1,000 प्रतिमाह की दर से निःशक्तता पेंशन तथा 40,000 तक की अनुग्रह राशि। (उक्त आर्थिक सहायता प्राप्त किये जाने हेतु निर्माण श्रमिकों द्वारा स्थाई रूप से निशक्त होने संबंधी प्रमाण–पत्र जो राजकीय CMO/CMS द्वारा प्रदत्त किया गया हो से 02 माह के भीतर सचिव कल्याण बोर्ड के कार्यालय में श्रम प्रवर्तन अधिकारी ⁄ पंजीकरण अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।)

दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5,00,000

नियोजन (कार्य के दौरान) दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5,00,000 तथा सामान्य मृत्यु होने की दशा में मृतक कर्मकार के नामितों ⁄ आश्रितों को 2,00,000 की आर्थिक सहायता। (उक्त लाभ हेतु निर्माण श्रमिक के आश्रित ⁄ नामिती द्वारा मृत्यु की तारीख से 02 माह के भीतर सचिव कल्याण बोर्ड के कार्याल्य में श्रम प्रवर्तन अधिकारी ⁄ पंजीकरण अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।)

अंतिम संस्कार 10,000 की सहायता,

अन्त्येष्टि संस्कार के खर्च के लिए मृतक कर्मकार के नामितों ⁄ आश्रितों को 10,000 की सहायता, बोर्ड द्वारा विर्निदिष्ट शर्तों के अधीन। (उक्त लाभ हेतु निर्माण श्रमिक के आश्रित ⁄ नामिती द्वारा मृत्यु की तारीख से 02 माह के भीतर सचिव कल्याण बोर्ड के कार्याल्य में श्रम प्रवर्तन अधिकारी ⁄ पंजीकरण अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत चिकित्सा सहायता और योजना के अन्तर्गत भुगतान प्रीमियम का भुगतान बोर्ड की निधि से किया जाएगा।

बच्चों के लिए शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता

क्रमांक sy काа आर्थिक सहायता का भुगतान करते हैं
क। कक्षा -1 से कक्षा -५ तक 200 प्रतिमाह।
ख। कक्षा -6 से कक्षा -8 तक 300 प्रतिमा।
गा। कक्षा -9 से कक्षा -10 तक 400 प्रतिमाह।
घना। कक्षा -11 से कक्षा -12 और आई.टी.आई. 500 प्रतिमा।
ड। स्नातक 800 दशस्नातक या उसके समकक्ष उपाधि 800 प्रतिमाह।
चौ। पालीटैक्निक के लिए 1,000 प्रतिमाह।
छह। उच्च शिक्षा के लिए (उच्च व्यावसायिक शिक्षा) 2,500 प्रतिमाह।

इनके अलावा भी कई योजना है जिनका लाभ श्रमिक कार्ड धारी यानी जिनके पास उत्तराखंड लेबर कार्ड है वो इन योजना का लाभ ले सकते है

उत्तराखंड श्रमिक कार्ड हेल्पलाइन नंबर

अगर आपको इस योजना का लाभ लेने में कोई समस्या आ रही है या फिर आप अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो निम्न हेल्पलाइन नंबर पर सम्पर्क कर सकते है Address : Department of Labour, Nainital Road, Haldwani,Uttarakhand Contact Number : 05946-282805

उत्तराखंड लेबर कार्ड से समन्धित प्रश्नों के उत्तर

Q. उत्तराखंड लेबर कार्ड कैसे बना सकते है?

Ans. मजदुर उत्तराखंड के श्रमिक विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर लेबर कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है और आपको लेबर कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने कि प्रोसेस आर्टिकल में दी गई है.

Q. उत्तराखंड लेबर कार्ड क्या है?

Ans. उत्तराखंड भवन और निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड ने एक सुरक्षित बॉयोमीट्रिक स्मार्ट कार्ड के साथ राज्य के प्रत्येक श्रमिक (मजदुर) को कार्ड प्रदान करने के लिए एक तकनीकी शुरू कि है

Q. लेबर कार्ड उत्तराखंड क्या काम आता है?

Ans. उतराखंड लेबर कार्ड मजदुर का पहचान पत्र होता है जिससे मजदुर को राज्य और केंद्र सरकार द्वारा मजदूरो के लिए शुरू की गई सभी योजनाओ का लाभ लेबर कार्ड से ले सकता है और लेबर कार्ड अभी राज्य के सभी मजदुर का होना अनिवार्य है.

Q. उत्तराखंड लेबर कार्ड बनाने के फायदे क्या है?

Ans. लेबर कार्ड बनाने से मजदुर और मजदुर के परिवार को बहुत सी योजनाओ का लाभ मिलता है और अगर मजदुर किसी भी कार्य के दोरान अगर मर्त्यु हो जाती है तो परिवार को सरकार आर्थिक सहयता प्रदान करती है और लेबर कार्ड से मजदुर को अपने बेटियों के विवाह करने पर प्रोत्साहन राशी और बच्चो को अच्छी शिक्षा मिले इसके लिए छात्रव्रत्ति भी प्रदान करती है इसके लिए मजदुर कार्ड बनाने से बहुत से फायदे मिलते है.

Q. मजूदर कार्ड और श्रमिक कार्ड में क्या अंतर होता है?

Ans. श्रमिक कार्ड और मजदुर कार्ड एक ही होता है मजदुर होने की एक पहचान आयडी होती है जिसको को सभी राज्य में अलग -अलह नाम से जाना जाता है कही लेबर कार्ड के नाम से भी जाना जाता है.

Q. उत्तराखंड लेबर कार्ड को कितने दिनों बाद रिन्यू कराना होता है?

Ans. लेबर कार्ड को हर 5 साल बाद एक बार रिन्यू कराना होता है.

Q. लेबर कार्ड उत्तराखंड में बनाने के लिए आवेदक की आयु सीमा कितनी है?

Ans. लेबर कार्ड बनाने के लिए आवेदक मजदुर की कम से कम 18 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए.

Q. उत्तराखंड लेबर कार्ड की योजनाओ के नाम बताये?

Ans. पेन्शन योजना, आवास योजना, मजूदर छात्र छात्रव्रत्ति योजना, चिकित्सा योजना, स्वास्थ्य बिमा योजना और अन्य बहुत सी योजना है जिनका लेबर कार्ड धारक मजदुर को लाभ दिया जाता है.

Q. उत्तराखंड लेबर कार्ड से मजदुर को अपनी बेटियों का विवाह करने पर कितनी प्रोत्साहन राशी मिलती है?

Ans. लेबर कार्ड से मजदुर को अपनी दो बेटियों का विवाह कर्मणे पर 50-50 हजार रूपये तक की प्रोत्साहन राशी के रूप में आर्थिक सहायता मिलती है.

Q. उत्तराखंड लेबर कार्ड बनाने से मजदुर को कितना बिमा मिलता है?

Ans. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत चिकित्सा सहायता और योजना के अन्तर्गत भुगतान प्रीमियम का भुगतान बोर्ड की निधि से किया जाएगा.

Q. उत्तराखंड लेबर के तहत मजदुर को दुर्घटना में मृत्यु होने पर कितना बिमा मिलता है?

Ans. लेबर के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5,00,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता मजदुर के परिवार को दी जाती है.

Q. उत्तराखंड लेबर कार्ड से मजदुर को कितनी पेंशन मिलती है?

Ans. 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके कामगारों को 1,000 प्रति माह की दरसे पेंशन तथा 65 वर्ष की आयु होने पर 1,500 प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। पेंशनभोगी की मृत्यु की दशा में पारिवारिक पेंशन उत्तरजीवी पति या पत्नी को 500 प्रति माह। (पेंशन छः माही आधार पर प्रदान की जाएगी.

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