मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म | MP Viklang Pension Yojana Application Form, विकलांग पेंशन योजना लिस्ट 2022, विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन स्टेट्स चेक, मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना
Viklang Pension Yojana Application Form
मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना – मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश के विकलांग या अंग विकृत नागरिको को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिय इस विकलांग पेंशन योजना को शुरू किया है इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा विकलांगो को हर महीने 500 रुपया की आर्थिक धन राशी वितरित की जाएगी राज्य के वे नागरिक इस विकलांग सेवा का लाभ उठा सकेंगे जिनका शरीर 40 % से अधिक बिलकुल कम नही कर रहा है mp राज्य के नए आंकड़े के अनुसार प्रदेश में करीब 6 % लोग विकलांग है उनको mp सरकार की और से सबको 500 रुपया की आर्थिक सहायता प्रदान की जाति है
साथ में सामाजिक सुरक्षा भी इन नागरिको को प्रदान की जाती है दोस्तों आज के इस आर्टिकल में हम आपको इस विकलांग पेंशन योजना की पात्रता , दस्तावेज और गुणवता का विस्तार से वर्णन करेंगे इसलिय आप से अनुरोध है की इस आर्टिकल को लास्ट तक जरुर पढ़े और इस योजना का लाभ उठाए
मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना – मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना
मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना – mp सरकार की एक पहल राज्य के विकलांग लोगो के लिय है इस योजना के अंतर्गत राज्य के अंग विकृत नागरिक जो अपना जरुरी कार्य खुद न करके दुसरो का सहारा लेते है उनके शरीर का एक भाग कार्य करने के लिय तत्पर नही है उन लोगो को अब mp सरकार प्रत्येक महिना 500 रुपया की आर्थिक मदद प्रदान करेगी जिससे उनकी जरूरत का समान आसानी से मिल सके राज्य के विकलांगो को राजकीय चिकत्सा की सुविधा भी प्रदान की जाएगी व् घुमने के लिय राज्य सरकार की और से ई रिक्शा , थ्री व्हीलर चैन सेट रिक्शा भी दिया जाता है
अगर प्रदेश का कोई भी विकलांग व्यक्ति राज्य सरकार की इन सभी प्रकार की योजना का लाभ उठाना चाहते है तो उसको योजना के अंतर्गत जो नियम है उनको फॉलो करके ऑनलाइन प्रक्रिया के जरीय फॉर्म को अप्लाई कर सकते है उसके बाद हर विकलांग नागरिक को राज्य सरकार द्वारा वहन जो 500 रुपया की मदद दी जाति है उसके आप भी भागीदार बन जाओगे
मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना का मुख्य उधेश्य
मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना – mp राज्य के मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के विकलांग लोगो को आर्थिक मदद के तौर पर हर महीने 500 रुपया की राशी उनके बैंक अकाउंट में सीधे ट्रान्सफर करने की घोषणा की है क्यों की आज प्रदेश के विकलांग व्यक्ति कम करने में बिलकुल असमर्थ होते है उनके प्रतिदिन का जो कार्य होता है वो मजदूरी देकर अपना कम करवाते है इन समस्याओ को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा की द्र्श्थी से उनको समाज में जीवन जीने के लिय उनको आर्थिक मदद के तौर पर हर महिना 500 रुपया की आर्थिक सहायता राशी देने की घोषणा की है जिससे वे अपने जीवन जीने के लिय जो जरुरी समान है
उनकी पूर्ति कर सकेंगे राज्य के विकलांगो के लिय बस सेवा भी यात्रा के लिय फ्री कर दी है उनके लिय राज्य सरकार ने E रिक्शा की सुविधा भी प्रदान की गई है जिससे वे गावं व् शहरों में भ्रमण करने के लिय जरूरत होती है उनकी पूर्ति भी राज्य सरकार ने की है विकलांगो को चिकत्सा सुविधा का भी प्रावधान इस योजना के अंतर्गत की गई है प्रदेश के विकलांगो को भी जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया गया है
आर्टिकल किसके बारे में है | मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना |
इसके द्वारा लॉन्च की गयी | मध्य प्रदेश सरकार द्वारा |
विभाग | सामाजिक सुरक्षा मध्य प्रदेश विभाग |
लाभार्थी | राज्य के विकलांग व्यक्ति |
सहायता राशी | 500 रुपया |
उद्देश्य | राज्य के विकलांग लोगो को प्रतिमाह पेंशन प्रदान करना |
ऑफिसियल वेबसाइट | socialsecurity.mp.gov.in |
मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना से होने वाले लाभ
- mp सरकार द्वारा शुरू की गई इस विकलांग penshan योजना का लाभ केवल मध्यप्रदेश राज्य के विकलांगो को ही दिया जाएगा
- मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के सदस्यों को दिया जाएगा जिनकी वार्षिक आय 48 ,000 से अधिक नही है उनको शामिल किया जाएगा
- इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार की और से हर महिना 500 रुपया की आर्थिक सहायता राशी उनके बैंक अकाउंट में सीधे ट्रान्सफर कर दी जाएगी
- राज्य के विकलांगो को सामाजिक सुरक्षा की और से e रिक्शा की सुविधा भी प्रदान की जाएगी
- अब mp राज्य के विकलांगो को अपने प्रति दिन की दिनचर्या में जो जरुरी समान है उनको पूर्ति करने में कोई भी धन से समन्धित कोई भी परेशानी नही होगी
- राज्य के विकलांगो को प्राथमिक चिकित्सा की जो भी जरुरी दवाईया या कोई भी जाँच है वो निशिउल्क उपलब्ध करवाई जाएगी
मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिय आवश्यक पात्रता
- राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का लाभ राज्य के उन परिवार के सदस्यों को दिया जाएगा जिनकी वार्षिक आय 48,000 से कम है उनको योजना के पात्र सम्ह्जा जाएगा
- लाभार्थी का विकलांग होने का कोई भी प्रमाण पत्र
- विकलंग व्यक्ति mp राज्य का मूलनिवासी होना जरुरी है
- राज्य सरकार की और से विक्ल्लांगो को e रिक्शा , थ्री व्हीलर चिं सेट रिक्शा भी योजना के तहत मिलेंगे
- विकलांग penshan योजना की आयु की कोई भी समय सीमा नही रखी गई है
मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना के महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- बैंक खाता पास बुक सहित
- जाति प्रमाण पत्र
- मूलनिवासी होने का कोई भी प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र [ जो 48 ,000 से कम आय वाले ]
- विकलांग होने का कोई प्रमाण पत्र
- पास पोर्ट साइज़ फोटो
- मोबाइल नंबर
मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
mp राज्य का कोई भी विकलांग नागरिक इस विकलांग पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो वे हमारे द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों के अनुसार ही फॉर्म को अप्लाई करे ताकि आपको इस योजना का लाभ 100 % मिले
- सर्वप्रथम आवेदक को सामाजिक सुरक्षा ( Social Security )Madhya Pradesh की Official Website पर जाना होगा । Official Website पर जाने के बाद आपके सामने कंप्यूटर की स्क्रीन पर होम पेज नजर आएगा ।
- इस होम पेज पर आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाए के विकल्प पर क्लिक करना होगा ।
- इसके बाद आपके सामने एक दूसरा पेज open जायेगा ।
- आपको इस पेज पर आपको “पेंशन योजनाओ हेतु आवेदन करे” का ऑप्शन दिखाई देगा
- आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगले पेज खुल जायेगा ।
- इस पेज पर आपको कुछ जानकारी जैसे जिला , स्थानीय निकाय , समग्र सदस्य आईडी आदि भरनी होगी । सभी जानकारी भरने के बाद आपको नीचे ”पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करे” के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आगे Application Form खुल जायेगा । इस Application Form में आपको पूछी गयी सभी जानकारी जैसे आपका नाम ,पता , आधार नंबर , मोबाइल नंबर आदि भरनी होगी ।
- सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करे । फिर आपको अपने सभी दस्तावेज़ों को अपलोड करना होगा ।
- इसके बाद आपका पंजीकरण पूरा हो जायेगा ।
- कृषि यंत्र योजना आवेदन फॉर्म
- श्रमिक भरण पोषण योजना
- श्रम योगी मानधन योजना पंजीयन फॉर्म
- एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लोन अप्लाई
मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना स्टेट्स चेक करे
- आवेदक को अपने आवेदन का स्टेट्स चेक करने के लिए आपको ( Social Security )Madhya Pradesh कि ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा
- जिसके बाद वेबसाइट का होम पेज ओपन हो जायेगा
- इस पेज पर आपको (सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाए) के ओपसन पर जाना है
- इस ओपसन पर क्लिक करने के बाद में आवेदक के मोबाइल में एक नया पेज ओपन होगा
- जिसमे आपको अपने आवेदन कि स्थिति ट्रेक करे के ओपसन पर क्लिक करना है
- जिसके बाद आपके सामने एक और नया पेज ओपन हो जायेगा
- अभी आवेदक नये पेज ओपन हो जायेगा
- इस नये पेज में आवेदक को मेंबर आईडी और केप्चा कोड को भरना है
- जिसके बाद आवेदक अपने किये गए आवेदन कि स्थिति को देख सकता है
योजना के पेंशनर अपनी पासबुक देखे
- योजना के सभी लाभार्थी योजना कि पासबुक को ऑनलाइन देखने के लिए ( Social Security )Madhya Pradesh की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है
- जिसके बाद आवेदक को पेशनर की पासबुक देखे के ओपसन पर जाना है
- इस के ओपसन पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा
- इस नये पेज के ओपन होने पर आवेदक को इस में अपनी मेंबर आईडी, अकाउंट नंबर और साल को इसमें सिलेक्ट करना है जिस साल में आप ने इस योजना के लिए आवेदक किया था
- इस के बाद आप को फॉर्म में केप्चा कोड को भरना है जिसके बाद SHOW DETAILS के ओपसन पर क्लिक करते ही आपकी पासबुक आपके सामने आ जाएगी
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मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लाभार्थियों की लिस्ट देखे
वो सभी आवेदक जिन्होंने मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन किया है और अपना नाम लिस्ट में चेक करना चाहते है तो यह पर आपको मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना के सभी लाभार्थियों कि लिस्ट को दिया गया है और अगर आप अपना नाम इस लिस्ट में ऑनलाइन देखना चाहते है तो आपको सबसे पहले निचे दिए गए लिंक पर जाना है आप को निचे सभी तरह कि लिस्ट दी गई है इस लिस्ट में वो आवेदनकर्ता जिनको इस योजना का लाभ मिल चूका, वे सभी आवेदक जिनका किसी वजह से आवेदन अस्वीकृत हो गया है और साथ में वो सभी आवेदक जिनके पास इस योजना के लिए सही पात्रता नही है जिनके आवेदन लंबित कर दिए गए है
- इस योजना कि लिस्ट में अपना नाम ऑनलाइन केसे चेक करे इसके लिए आपको लिंक निचे दिए गए है जिसपर जाकर आपको क्लिक करना है
- जिसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जिसमे आपको अपने जिले का नाम और तहसील का नाम इस में सिलेक्ट करना है
- नाम को सिलेक्ट करने के बाद आपको इस में निचे दिए गए केप्चा कोड को इसमें दर्ज करना है इसके बाद आपको SHOW REPORT के ओपसन पर क्लिक करना है
- जिसके बाद आपके सामने लिस्ट ओपन हो जाएगी
- स्वीकृत किये गए पेंशन प्रपोजल: जिले-वार,स्थानीय निकाय-वार
- पेंशन राशि तथा पेंशनर की संख्या का सारांश: जिले-वार,स्थानीय निकाय-वार
- पेंशन हेतु ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की सूची : स्वीकृत,अस्वीकृत,लंबित
- पेंशन हेतु ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का सारांश :जिले-वार
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन (बडवानी) : [पेंशनर्स की सूची]
- पेन्सनर के भौतिक सत्यापन की स्थिति : [ देखें]
मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना हेल्पलाइन नंबर
आवेदक को मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना से समन्धित जानकारी या इस योजना से किसी भी तरह कि समस्या के लिए सरकार ने हेल्पलाइन नंबर कि सेवा को शरू किया है जिससे आवेदक योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है और इस योजना का लाभ राज्य के सभी लोगो को मिल सकता है
आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
1250, तुलसी नगर भोपाल-462003
हेल्पलाइन नंबर — 0755-2556916
फेक्स नंबर :- 0755-2552665
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