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Yuva Swabhiman Yojana Form
Yuva Swabhiman Yojana – मध्यप्रदेश सरकार द्वारा युवाओ के लिए शुरू युवा स्वाभिमान योजना कि सम्पूर्ण जानकारी यहा पढ़े हिंदी में अगर आप मध्यप्रदेश के युवा है और आपको रोजगार कि आवश्यकता है तो आप Yuva swabhiman yojana के तहत ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते है इस पोस्ट में आपको युवा स्वाभिमान योजना कि सम्पूर्ण जानकारी जैसे लाभ पात्रता पंजीयन फॉर्म दस्तावेज आदि
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युवा स्वाभिमान योजना में बदलाव
Yuva Swabhiman Yojana – मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना में सरकार द्वारा बदलाव किया गया है MP Yuva Swabhiman Yojana 2020 की घोषणा फरवरी 2019 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी ने अपने कार्यकाल के दौरान भोपाल से किया था जिसमे शरू में 100 दिन रोजगार के साथ 4 रु हजार महीना देने की घोषणा कि है
मध्यप्रदेश सरकार ने हाल योजना बदलवा किया गया जिसमे युवाओ को 100 दिन रोजगार कि जगह पुरे एक साल तक रोजगार दिया जायगा साथ में जहा इस योजना के लिए युवाओ को पहले 4 हजार रु दी जाते थे वही अब युवाओ को 5 हजार रु महिना दिया जायगा यानी युवा स्वाभिमान योजना में अब युवाओ को 365 दिन रोजगार के साथ सालाना 60 हजार रु दिए जाएँगे युवा स्वाभिमान योजना के लिए आवेदन कैसे करे व पात्रता आदि जानकारी यहा देखें ( युवा स्वाभिमान योजना पंजीयन फॉर्म )
Yuva Swabhiman Yojana Hilight
योजना का नाम | युवा सवाभिमान योजना |
लोकेशन | मध्यप्रदेश |
योजना टाइप | मुख्यमंत्री योजना |
योजना का लाभ | 365 दिन का रोजगार + 60 हजार रु भत्ता |
योजना का उद्देश्य | युवाओ को रोजगार के अवसर प्रदान करना |
इस पोस्ट में | योजना के लिए आवेदन फॉर्म , लाभा , पात्रता दस्तावेज , हेल्पलाइन नंबर आदि |
द्दिकिअल वेबसाइट | yuvaswabhimaan.mp.gov.in |
योजना शुरू हुई | 2022 |
युवा स्वाभिमान योजना के बारे में
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार म.प्र. के शहरी क्षेत्रों की कुल जनसंख्या लगभग 2.00 करोड़ है जो कि प्रदेश की कुल जनसंख्या का 28 प्रतिशत है। शहरी क्षेत्र में निवासरत् 21-30 वर्ष के आयु वर्ग में आने वाले युवाओं की जनसंख्या लगभग 17 प्रतिशत है। इस आयु वर्ग में से 17 प्रतिशत रोजगार पाने के आकांक्षी है।
इस अनुपात में वर्ष 2019 की स्थिति में रोजगार पाने के आकांक्षी युवाओं की यह संख्या 6.50 लाख होना संभावित है। प्रदेश के इन 6.50 लाख युवाओं को आने वाले समय में आत्मनिर्भर बनाने के लिये व्यवसायिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाना आवश्यक है।
साथ ही कल्याणकारी राज्य का यह नैतिक दायित्व बनता है कि जीवन-यापन की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वर्ष में एक निर्धारित अवधि तक इन महत्वकांक्षी युवाओं को सार्थक रोजगार के अवसर प्रदान किए जाए। प्रस्तावित युवा स्वाभिमान योजना के द्वारा इस दोहरे उद्देश्य – यथा दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता हेतु व्यवसायिक कौशल प्रशिक्षण एवं जीवन यापन की तात्कालिक आवश्यकता हेतु वर्ष में एक निश्चित अवधि तक रोजगार प्रदान करना, को साधने का प्रयास किया जा रहा है।
योजना का उद्देश्य तथा पात्रता
इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के नगरीय निकायों में निवासरत् 21-30 वर्ष की आयु वर्ग के बेरोजगार युवाओं को एक वर्ष में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाना है तथा उनकी रूचि अनुसार ऐसे क्षेत्र (Trade) में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है जिससे भविष्य में उन्हें स्थाई रोजगार प्राप्त हो सकें। योजना में पात्रता हेतु परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 2.00 लाख रूपये से कम होना चाहिए।
स्वाभिमान योजना का स्वरूप तथा क्रियान्वयन
- योजना के अंतर्गत पात्र युवाओं को एक वर्ष में 100 दिवस के लिए, 4,000/- रूपये प्रतिमाह स्टाइपेंड (Stipend) पर नगरीय निकायों में अस्थाई रोजगार प्रदान किया जाएगा।
- योजना के क्रियान्वयन के लिए संबंधित नगरीय निकाय (यथा नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद्) नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगी।
- नगरीय निकाय में पंजीयन के दौरान प्रत्येक पात्र युवा से दो तरह के विकल्प लिए जाएंगे (i) निकाय द्वारा चिन्हांकित कार्यो में से कार्य हेतु विकल्प, जैसे – सम्पत्ति कर की वसूली, जल कर की वसूली, सम्पत्ति कर हेतु सर्वे, निर्माण कार्यो में श्रमिक के रूप में कार्य (ii) कौशल प्रशिक्षण हेतु क्षेत्र (Trade) का चयन जिसमें करियर बनाने की रूचि हो।
- पात्र युवक/युवती को जो कार्य सौंपा जाएगा, प्रथम 10 दिवस में निकाय द्वारा उस कार्य को सुचारू रूप से करने हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा अगले 90 दिवस में युवक/युवती द्वारा कार्य संपादित किया जाएगा।
- कार्य के समय के अलावा, प्रात: कालीन अथवा सायंकाल के घण्टो में, चयनित क्षेत्र में कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए नोडल विभाग कौशल विकास विभाग होगा।
- किए गए कार्य का भुगतान, 4,000/- रूपये प्रतिमाह स्टाइपेंड (Stipend) के मान से, प्रत्येक माह के अंत में युवक/युवती के बैंक खाते में किया जाएगा। कार्य की अवधि एक माह से कम होने पर सामानुपातिक दर से भुगतान किया जाएगा।
योजना का परिचालन
- पात्र अभ्यर्थी युवा पोर्टल www.yuvaswabhimaan.mp.gov.in पर पंजीयन कर अभिस्वीकृति-पत्र का प्रिन्ट आउट प्राप्त करेंगे। पोर्टल द्वारा उन्हें ‘पहले-आओ, पहले-पाओ‘ FCFS (First Come First Serve) आधारित कार्य आवंटन तथा चयनित नगरीय निकाय पर प्रत्यक्ष रूप से उनकी ऑनबोर्डिंग की जायेगी जिसकी पूर्व सूचना उन्हें उनके मोबाईल पर SMS एवं मोबाईल एप पर दी जायेगी।
- ऑनबोर्डिंग के समय नगरीय निकाय के नोडल अधिकरी उनका आधार-आधारित-सत्यापन (e-KYC) करेगें तथा निकाय स्तरीय दस दिवसीय प्रशिक्षण संचालित करेंगे।
- इसके पश्चात 90 दिवस तक 4 घंटे नगरीय द्वारा आंवटित विहित कार्य में नियोजन एवं 4 घंटे कौशल एवं तकनीकी विकास हेतु प्रषिक्षण दिया जायेगा जिसमे न्यूनतम उपस्थिति होने पर ही अभ्यर्थी को कृत कार्य के समानुपातिक भुगतान की आर्हता होगी।
- यह न्यूनतम उपस्थिति कार्य में 33% एवं प्रशिक्षण में 70% होगी। उक्त दिवसो से आशय केवल कार्य-दिवस है।
- भुगतान की समस्त सूचनाएं अभ्यर्थी को SMS आदि से सतत प्रेषित की जायेगीं-जैसे कि बैंक खाते के आधार से लिंक न होने की दशा में उसे यथाशीघ्र विधिवत लिंक करवाने की सूचना इत्यादि
पंजीयन- युवा स्वाभिमान योजना
अभ्यर्थी द्वारा www.yuvaswabhimaan.mp.gov.in से किया जाकर अभिस्वीकृति पत्र का प्रिन्ट आउट प्राप्त किया जायेगा, जिसके विवरण अंतिम/स्वपोषण आधारित होंगे। और ऑनबोर्डिंग के समय आधार सत्यापन के अधीन होगे। पंजीयन में अभ्यर्थी को अपनी पंसद के तीन नगरीय निकाय, तीन कार्य एंव तीन कौशल प्रशिक्षण ट्रेड प्राथमिकता क्रम में चयन करने के विकल्प उपलब्ध होंगे। पंजीयन योजना प्रारम्भ के बाद कभी भी किया जा सकता है। पंजीयन के समय अभ्यर्थी द्वारा निवास, आय एवं मनरेगा जॉब कार्ड धारी न होने का स्वप्रमाणन किया जायेगा।
कार्य आंवटन- राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को वाछिंत नगरीय निकाय पर कार्य आंबटन को पोर्टल के माध्यम से पहले-आओ, पहले-पाओ के आधार पर किया जायेगा। प्रत्येक नगरीय निकाय ऐसे कार्यो की सूची तैयार करेगा जो निर्माण कार्य अथवा सेवा से जुड़े हो और जहां अस्थाई रोजगार की संभावनाएं है। ऐसे कार्य मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास कार्यक्रम, अमृत योजना के तहत स्वीकृत कार्य अथवा नागरिक सेवाएं जैसे जलकर अथवा संपत्ति कर की वसूली/सर्वे आदि हो सकते है। इन विहित कार्यो की सूची नगरीय निकाय के पोर्टल पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाएगी। ।
Yuva Swabhiman Yojana मत्वपूर्ण जानकारी
- यहा आपको सबसे पहले पंजीकरण करे पर क्लिक करना है जो यहा आप देख सकते है
- इसके बाद आपके सामने एक पेज ओपन होगा
- युवा स्वाभिमान योजना में अगर आप किसी कार्य में प्रशिक्षित है तो आप प्रशिक्षण का स्तर बढ़ा सकते है
- इस योजना में प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है
- युवा स्वाभिमान योजना में किसी भी शहरी क्षेत्र में योजना का प्रशिक्षण के लिए आवेदन कर सकते है
- हर एक निकाय में एक सीमित संख्या में ही योजना के लाभार्थियों को रोजगार मिलेगा |
- इसलिए आवश्यक है | कि आप समय से इसके लिए आवेदन करें |
- साथ ही अगर आपका आवेदन करने का मौका छूट जाता है |
- तो आप दुबारा उस निकाय में सीट आने पर आवेदन दे सकते हैं |
- वर्तमान में इस योजना में 3,12,767 पंजीकृत हो चुके हैं |
- जिनमें से 88262 को कार्य आवंटन भी हो चुका है |
- इनमें से 20763 आवेदकों की औनबोर्डिंग भी हो चुकी है |
युवा स्वाभिमान योजना पंजीयन फॉर्म ऑनलाइन
मध्यप्रदेश युवा स्वाभिमान योजना के लिए आवेदन करने के लिए निम्न स्टेप को फॉलो करे जिससे आप आसानी से Yuva Swabhiman Yojana के लिए पंजीयन कर सकते है
- सबसे पहले यहा क्लिक कर ऑफिसियल वेबसाइट पर जाए – http://164.100.196.73/ysyweb/dashboard.aspx
- यहा जाने के बाद आपके सामने के न्यू पेज ऑपन होगा जो यहा देख सकते है

- यहा आपको पंजीकरण पर क्लिक करना है जिसके बाद एक फॉर्म ओपन होगा
- इस फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरे हिंदी और इंग्लिश में – जैसे
- First Name (as per Aadhaar)*
- पिता/पति नाम*
- स्थाई पता*
- वर्तमान पता*
- मोबाइल नंबर*
- क्या आप संबल योजना कार्ड-धारी हें?
- आदि जानकारी आपको सही सही भरनी है
- इसके बाद यहा आपको एक फोटो भी अपलोड करनी होती है
- इसके बाद एक नया पेज ओपन होगा जिसमे आपको पंजीकरण सम्बन्धित जानकारी भरनी है जिसके बाद
- स्वय घोषणा पत्र हस्ताक्षरित करना होता है और लास्ट में OTP वेरीफाई करना होता है
- इसके बाद आप अपने आवेदन को सबमिट कर दे आपका आवेदन सेव हो जायगा और सम्बन्धित अधिकारी के पास जायगा
- जहा से आवेदन अप्रूव होने के बाद इस योजना का लाभ मिलेगा